- 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण पात्र बालिका को ₹1 लाख की परिपक्वता राशि दी जाती है।
- बालिका के नाम पर LIC के माध्यम से 5 वर्षों तक ₹5,000 वार्षिक निवेश किया जाता है।
- योजना में एक पात्र परिवार की अधिकतम दो बेटियों को योजना का लाभ दिया जाता है।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 1 अप्रैल, 2014 |
| लाभ | ₹1 लाख परिपक्वता सहायता |
| लाभार्थी | पात्र गरीब परिवारों की बालिकाएं |
| नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
योजना के बारे में
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा, घटते बालिका लिंगानुपात में सुधार और बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से नोनी सुरक्षा योजना संचालित की जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से किया जाता है। योजना के तहत पात्र बालिका के जन्म के बाद राज्य सरकार उसके नाम पर राशि का निवेश करती है और बालिका को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹1,00,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष ₹5,000 की राशि पांच वर्षों तक जमा करती है, यानी प्रत्येक लाभार्थी बालिका के नाम पर LIC के माध्यम से कुल ₹25,000 का निवेश किया जाता है। सरकार LIC को दी गई राशि के अतिरिक्त 10% अतिरिक्त कॉर्पस भी उपलब्ध कराती है, ताकि वर्षों के दौरान मुद्रा के मूल्य में कमी आने के बावजूद परिपक्वता राशि ₹1,00,000 से कम न हो। नोनी सुरक्षा योजना में आवेदन प्राप्त करने से लेकर अंतिम भुगतान तक की औपचारिकताओं को LIC द्वारा पूरा किया जाता है।
यह योजना 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद जन्मी उन बालिकाओं को कवर करती है, जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं और जिनके परिवार का नाम गरीबी रेखा सर्वे सूची में दर्ज है। एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए योजना का लाभ ले सकता है। दूसरी बालिका के लिए आवेदन करने से पहले माता या पिता द्वारा स्थायी परिवार नियोजन पद्धति अपनाना आवश्यक है।
बालिका को परिपक्वता राशि तभी प्राप्त होती है जब वह 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहे और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करे। भुगतान के समय उसे कक्षा 12वीं की अंकसूची, 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने का शपथ-पत्र और अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होता है। राशि सीधे बालिका के नाम से खोले गए बैंक खाते में जमा की जाती है। यदि बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो राशि जब्त हो जाती है।
माता-पिता बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर अपने गांव या वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र में ऑफलाइन आवेदन करते हैं। आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केंद्र, क्षेत्र पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद पावती प्राप्त करनी होती है। विभाग प्रत्येक मामले को प्रोसेस करता है। छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना में पंजीकरण निरंतर खुला रहता है।
महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शामिल है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं (विधवा/अनाथ/निराश्रित कन्याओं सहित) के विवाह हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी विभाग की छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं (21 वर्ष या उससे अधिक आयु) को प्रतिमाह ₹1,000 की सहायता DBT के माध्यम स दी जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है।
योजना के लाभ
नोनी सुरक्षा योजना में LIC के माध्यम से किए जाने वाले वार्षिक सरकारी निवेश के आधार पर बालिका को एक बड़ी परिपक्वता राशि प्रदान की जाती है। योजना के लाभ इस प्रकार हैं:
- परिपक्वता सहायता: 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹1,00,000, बशर्ते बालिका अविवाहित रहे और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करे।
- सरकारी निवेश: पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष ₹5,000, यानी कुल ₹25,000, बालिका के नाम पर LIC के माध्यम से निवेश किया जाता है।
- अतिरिक्त कॉर्पस: LIC को दी गई राशि के अतिरिक्त 10% अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि परिपक्वता राशि ₹1,00,000 से कम न हो।
- क्रियान्वयन एजेंसी: आवेदन से लेकर अंतिम भुगतान तक की औपचारिकताएं LIC द्वारा पूरी की जाती हैं।
- अतिरिक्त कवरेज: लाभार्थी बालिका और उसका परिवार LIC द्वारा संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी नियमों के अनुसार पात्र रह सकता है।
- भुगतान का माध्यम: राशि लाभार्थी बालिका के नाम से खोले गए बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है।
- लाभ की पहचान: प्रत्येक लाभार्थी को विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है और पहली किस्त के समय बॉन्ड या प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
पात्रताएं
विभाग द्वारा आवेदन तभी स्वीकृत किया जाता है जब बालिका और उसका परिवार योजना में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हों। छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना में पात्रता की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:
- बालिका के माता-पिता छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
- एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों को योजना का लाभ दिया जाता है।
- दूसरी बालिका के लिए आवेदन करने से पहले माता या पिता द्वारा स्थायी परिवार नियोजन पद्धति अपनाई गई होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार और परिवार के मुखिया का नाम ग्रामीण विकास विभाग की वर्तमान गरीबी रेखा सर्वे सूची में दर्ज होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2002 की सर्वे सूची और शहरी क्षेत्रों के लिए 2007 की सर्वे सूची लागू है।
- पहली या दूसरी डिलीवरी में जुड़वां या उससे अधिक बालिकाओं का जन्म होने पर सभी बालिकाएं योजना के लाभ के लिए पात्र होती हैं।
- परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए बालिका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और उसका 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह नहीं हुआ हो।
- कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका भी अन्य शर्तें पूरी करने पर योजना के लिए पात्र होती है।
किन्हें लाभ नहीं मिलेगा
नोनी सुरक्षा योजना के दिशा-निर्देशों में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी निर्धारित हैं जिनमें आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है:
- यदि परिवार में पहले से दो बेटियों को लाभ मिल चुका है, तो तीसरी बेटी को लाभ नहीं मिलेगा, भले ही परिवार में दो बेटे हों।
- 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाली बालिका को परिपक्वता राशि नहीं मिलेगी।
- कक्षा 12वीं पूरी नहीं करने वाली बालिका को सहायता राशि नहीं मिलेगी।
- यदि बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो राशि जब्त हो जाती है।
आवश्यक दस्तावेज
माता-पिता आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं, जबकि परिपक्वता राशि प्राप्त करते समय बालिका को अलग से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
आवेदन के समय
- बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र (ग्राम पंचायत, नगर पालिका या सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी)
- निवास प्रमाण-पत्र (तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जारी अथवा B.P.L. कार्ड या स्वास्थ्य बीमा कार्ड)
- परिवार का नाम गरीबी रेखा सर्वे सूची में शामिल होने का प्रमाण-पत्र।
- स्थायी परिवार नियोजन पद्धति अपनाने का प्रमाण-पत्र (दूसरी बालिका के लिए आवश्यक) सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन होने पर सरकारी डॉक्टर और निजी अस्पताल में ऑपरेशन होने पर पंजीकृत डॉक्टर या नर्सिंग होम द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य है।
- माता एवं पिता के पहचान पत्र
- पहली या दूसरी बालिका होने से संबंधित प्रमाण-पत्र (आंगबाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम/सरपंच/पार्षद द्वारा जारी)
लाभ प्राप्त करते समय
- लाभार्थी बालिका की कक्षा 12वीं की अंकसूची
- 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने का शपथ-पत्र, जिसे बाल विकास परियोजना अधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो
- लाभार्थी बालिका के बैंक खाते का विवरण
आवेदन करने की प्रक्रिया
विभाग आंगनवाड़ी नेटवर्क के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करता है। इसके बाद संबंधित अधिकारी प्रत्येक आवेदन की जानकारी आधिकारिक नोनी सुरक्षा योजना पोर्टल पर दर्ज और प्रोसेस करते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- निर्धारित प्रारूप में छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। यह फॉर्म महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट और आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध होता है।
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं और हस्ताक्षर करें।
- जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण और B.P.L. सूची प्रमाण-पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
- भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म संबंधित दस्तावेजों के साथ गांव या स्थानीय क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा करें।
- आवेदन जमा करने वाले कार्यालय से रसीद या पावती प्राप्त करें।
- पावती में आवेदन जमा करने की तारीख और समय तथा जहां लागू हो, पहचान संख्या दर्ज होने की जांच करें।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी आवेदन का सत्यापन और प्रक्रिया पूरी करता है। इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी लाभार्थी का विवरण LIC को भेजता है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग का संचालनालय LIC के साथ हुए समझौते के अनुसार राशि जारी करता है।
- पहली किस्त के समय लाभार्थी को विशिष्ट पहचान संख्या के साथ बॉन्ड या प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि
- माता-पिता को बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन जमा करना होता है।
- यदि परिवार पहले वर्ष में आवेदन नहीं कर पाता है, तो अगले वर्ष के दौरान यानी बालिका के जन्म के 2 वर्ष के भीतर जिला कलेक्टर के पास आवेदन जमा किया जा सकता है।
- माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में बालिका के 5 वर्ष की आयु तक आवेदन किया जा सकता है।
- अनाथ बालिका के मामले में बाल गृह का अधीक्षक बालिका के गृह में प्रवेश के 1 वर्ष के भीतर और उसकी 6 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष आवेदन करता है।
परिपक्वता राशि का भुगतान
बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी करने और शिक्षा तथा विवाह से संबंधित शर्तें पूरी करने के बाद ही सहायता राशि जारी की जाती है। भुगतान के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है:
- नोनी सुरक्षा योजना में परिपक्वता राशि का दावा करते समय लाभार्थी बालिका के नाम से बैंक खाता खोलें।
- बालिका की कक्षा 12वीं की अंकसूची जमा करें।
- 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की पुष्टि करने वाला शपथ-पत्र जमा करें, जिसे बाल विकास परियोजना अधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
- बालिका के बैंक खाते का विवरण जमा करें।
- LIC द्वारा कम से कम ₹1,00,000 की राशि सीधे लाभार्थी बालिका के बैंक खाते में जमा की जाती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट
- छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना आवेदन पत्र
- छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना दिशानिर्देश
संपर्क जानकारी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योजना में छत्तीसगढ़ के BPL परिवारों की 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी अधिकतम दो बेटियों को लाभ मिलता है।
बालिका को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर कम से कम ₹1,00,000 की राशि मिलती है, बशर्ते वह अविवाहित रहे और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करे।
माता-पिता को बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होता है। पहले वर्ष में आवेदन नहीं करने पर दूसरे वर्ष के दौरान जिला कलेक्टर के पास आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है।
हां। कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
हां। पहली या दूसरी डिलीवरी में जुड़वां या उससे अधिक बालिकाओं के जन्म की स्थिति में सभी बालिकाओं को योजना का लाभ मिलता है।
बालिका को परिपक्वता सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि योजना में राशि प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहना आवश्यक है।
LIC द्वारा परिपक्वता राशि सीधे लाभार्थी बालिका के नाम से खोले गए बैंक खाते में जमा की जाती है।
बाल विकास परियोजना अधिकारी आवेदन की प्रक्रिया पूरी करता है और संबंधित जिला कलेक्टर को पात्रता निर्धारित करने तथा आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है।
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राशि जब्त हो जाती है।
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