- पात्र परिवारों को ₹5 लाख अथवा ₹50,000 तक का कैशलेस उपचार।
- सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा।
- कैशलेस उपचार के लिए आयुष्मान ई-कार्ड अनिवार्य है।
- छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी दूरभाष संख्या: 0771-4095198
- छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ई-मेल: [email protected]
- छत्तीसगढ़ आयुष्मान हेल्पलाइन संख्या: 104
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना |
| लाभ |
|
| लाभार्थी | पात्र राशन कार्ड धारक परिवार। |
| नोडल विभाग | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | आयुष्मान पंजीकरण केंद्र अथवा सूचीबद्ध अस्पताल के माध्यम से। |
योजना के बारे में
छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (SVNSASY) छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना का संचालन राज्य नोडल एजेंसी (SNA), स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के साथ समन्वय में किया जाता है। इसके माध्यम से पात्र लाभार्थी सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में स्वीकृत चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना पहले डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से संचालित थी, जिसे जून 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना नाम दिया गया।
इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (SECC) की वंचित श्रेणी, अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति परिवार ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ के अन्य पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों को राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रति परिवार ₹50,000 तक की कैशलेस स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
जिन मरीजों को स्वास्थ्य योजना के तहत उपलब्ध कवरेज से अधिक खर्च वाले गंभीर एवं जानलेवा रोगों का उपचार कराना पड़ता है, उनके लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना भी संचालित करती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र मरीजों को अधिसूचित गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उच्च लागत वाले उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता सुनिश्चित हो सके।
योजना के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों को पहले लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) के माध्यम से अपना सत्यापन कराना होता है। सत्यापन सफल होने के बाद लाभार्थी का आयुष्मान ई-कार्ड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से वह सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकता है। उपचार से पहले अस्पताल आवश्यकतानुसार स्वीकृत स्वास्थ्य लाभ पैकेज का सत्यापन तथा ऑनलाइन प्री-ऑथराइजेशन की प्रक्रिया पूरी करता है। पेपरलेस क्लेम प्रबंधन प्रणाली और सूचीबद्ध अस्पतालों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से यह योजना पात्र लाभार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है।

योजना के लाभ
- पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस भर्ती एवं उपचार की सुविधा।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज।
- छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को ₹50,000 तक की स्वास्थ्य सहायता।
- योजना के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा, शल्य चिकित्सा एवं आपातकालीन उपचार पैकेजों का लाभ।
- लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) के माध्यम से पेपरलेस उपचार की सुविधा।
- छत्तीसगढ़ तथा अन्य सहभागी राज्यों के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा।
- ऑनलाइन कैशलेस प्रणाली के माध्यम से प्री-ऑथराइजेशन, क्लेम निपटान एवं अस्पताल भुगतान की व्यवस्था।
शामिल एवं शामिल नहीं किए गए उपचार
छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न स्वीकृत चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा उपचारों के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है। हालांकि, योजना के संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ उपचार एवं प्रक्रियाएं इस योजना के दायरे में शामिल नहीं हैं। योजना में शामिल तथा अपवर्जित उपचारों का विवरण नीचे दिया गया है।
योजना के अंतर्गत शामिल उपचार
- अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले चिकित्सा उपचार।
- शल्य चिकित्सा संबंधी उपचार।
- रोगों की जांच एवं आवश्यक परीक्षण।
- कैंसर का उपचार, जिसमें शल्य चिकित्सा, औषधीय उपचार तथा विकिरण उपचार शामिल हैं।
- हृदय रोगों का उपचार।
- गुर्दे से संबंधित रोगों का उपचार।
- नवजात शिशुओं की चिकित्सीय स्थितियों का उपचार।
- एकाधिक गंभीर चोटों तथा गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती पात्र मरीजों का उपचार।
- योजना के अंतर्गत स्वीकृत एक-दिवसीय एवं आपातकालीन उपचार प्रक्रियाएं।
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले से मौजूद बीमारियों का उपचार।
- जहां लागू हो, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 30 दिनों तक की उपचारोपरांत देखभाल।
योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए उपचार
- ऐसे उपचार जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक नहीं है।
- सौंदर्य बढ़ाने के उद्देश्य से की जाने वाली शल्य चिकित्सा।
- कृत्रिम निषेचन द्वारा संतान प्राप्ति का उपचार।
- प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा आयुर्वेद पद्धति से किए जाने वाले उपचार।
पात्रताएं
- आवेदक निम्न में से किसी एक पात्र श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
- सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना की वंचित श्रेणी,
- अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार,
- प्राथमिकता राशन कार्ड धारक परिवार, या
- योजना के अंतर्गत शामिल छत्तीसगढ़ के अन्य पात्र राशन कार्ड धारक परिवार।
- परिवार आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पात्र होना चाहिए।
- लाभार्थी का नाम योजना के पात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल होना चाहिए।
- कैशलेस उपचार का लाभ लेने से पहले लाभार्थी को लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) के माध्यम से पहचान सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- उपचार योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में कराया जाना चाहिए।
- उपचार योजना के अंतर्गत अधिसूचित एवं स्वीकृत स्वास्थ्य लाभ पैकेज में शामिल होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (जहां पहचान सत्यापन के लिए आवश्यक हो)।
- राशन कार्ड अथवा परिवार की पहचान के लिए स्वीकृत अन्य दस्तावेज।
- वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र (जहां सत्यापन के लिए आवश्यक हो)।
- मोबाइल नंबर।
आवेदन प्रक्रिया
- निकटतम अधिकृत आयुष्मान पंजीकरण केंद्र या योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल पर जाएं।
- निर्धारित पंजीकरण प्रपत्र के साथ राशन कार्ड एवं अन्य आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करें।
- आयुष्मान मित्र राशन कार्ड संख्या अथवा सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (SECC) पहचान संख्या के माध्यम से लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) में आपकी पात्रता का सत्यापन करेगा।
- पात्र पाए जाने पर आधार विवरण अथवा अन्य स्वीकृत पहचान दस्तावेज एवं आपका छायाचित्र सत्यापन के लिए दर्ज किया जाएगा।
- सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद आपका आयुष्मान ई-कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा।
- उपचार का लाभ लेने से पहले प्रत्येक पात्र परिवार सदस्य के लिए अलग-अलग आयुष्मान ई-कार्ड बनवाना आवश्यक है।
- स्वीकृत स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अंतर्गत कैशलेस उपचार प्राप्त करने के लिए आयुष्मान ई-कार्ड सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में प्रस्तुत करें।
महत्वपूर्ण लिंक
- छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना पोर्टल
- छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना संचालन दिशा-निर्देश
- शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना नाम परिवर्तन अधिसूचना
- योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची
संपर्क जानकारी
- छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी दूरभाष संख्या: 0771-4095198
- छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ई-मेल: @email
- छत्तीसगढ़ आयुष्मान हेल्पलाइन संख्या: 104
- आयुष्मान भारत हेल्पलाइन संख्या: 14555
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह छत्तीसगढ़ सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है।
SECC की वंचित श्रेणी, अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारक परिवारों को ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। अन्य पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों को ₹50,000 तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ पात्र SECC (वंचित श्रेणी), अंत्योदय, प्राथमिकता तथा अन्य पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों को निर्धारित पात्रता के अनुसार मिलता है।
हां। योजना के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास आयुष्मान ई-कार्ड होना अनिवार्य है।
पात्र लाभार्थी अधिकृत आयुष्मान पंजीकरण केंद्र या सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) के माध्यम से सत्यापन कराकर निःशुल्क आयुष्मान ई-कार्ड बनवा सकते हैं।
योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होकर किए जाने वाले चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा उपचार, कैंसर, हृदय, गुर्दा, नवजात शिशु, आपातकालीन तथा अन्य स्वीकृत उपचारों का लाभ मिलता है।
कॉस्मेटिक शल्य चिकित्सा, कृत्रिम निषेचन द्वारा संतान प्राप्ति का उपचार तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं आयुर्वेद पद्धति से किए जाने वाले उपचार योजना में शामिल नहीं हैं।
हां। पात्र लाभार्थी योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सहभागी राज्यों के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होकर किए जाने वाले चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा उपचार, कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, नवजात शिशुओं के उपचार, एकाधिक गंभीर चोटों, आपातकालीन उपचार, स्वीकृत एक-दिवसीय उपचार तथा पहले से मौजूद बीमारियों का उपचार शामिल है।
ऐसे उपचार जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक नहीं है, सौंदर्य बढ़ाने के उद्देश्य से की जाने वाली शल्य चिकित्सा, कृत्रिम निषेचन द्वारा संतान प्राप्ति का उपचार तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और आयुर्वेद पद्धति से किए जाने वाले उपचार इस योजना में शामिल नहीं हैं।
हां। योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक पात्र परिवार सदस्य का अलग आयुष्मान ई-कार्ड होना आवश्यक है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
नई टिप्पणी जोड़ें