दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना

author
द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Fri, 18/09/2026 - 13:08
केन्द्रीय सरकार CM
Scheme Open
दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (DSY)
हाइलाइट
  • पात्र दिव्यांगजनों को ₹50 लाख तक का रियायती ऋण मिल सकता है।
  • स्व-रोजगार के लिए ऋण पर ऋण राशि के अनुसार 5% से 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर लागू होती है।
  • उच्च शिक्षा के लिए ₹50 लाख तक का शिक्षा ऋण 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध है।
  • पात्र आवेदकों में सामान्य रूप से 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होना और योजना की निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC)
योजना का अवलोकन
योजना का नामदिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (DSY)
लाभ₹50 लाख तक का रियायती ऋण; स्व-रोजगार ऋण पर 5%–9% ब्याज और शिक्षा ऋण पर 4% ब्याज
लाभार्थी40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले भारतीय नागरिक
नोडल एजेंसीराष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC)
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़ी अपडेट पाने के लिए यहां सब्सक्राइब करें
आवेदन का तरीकाNDFDC की ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से और अधिकृत State Channelizing Agencies, बैंकों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

योजना के बारे में

दिव्यांगजनों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करना, उच्च शिक्षा जारी रखना या आवश्यक सहायक उपकरण खरीदना कई बार आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसी जरूरतों के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (DSY) के तहत पात्र दिव्यांगजनों को रियायती ऋण प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत पात्र उद्देश्यों के लिए ₹50 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है। इसमें स्व-रोजगार और आय बढ़ाने वाली गतिविधियां, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक या कौशल विकास, सहायक उपकरणों की खरीद तथा आवश्यक उपकरणों में बदलाव या अनुकूलन जैसी जरूरतें शामिल हैं। स्व-रोजगार के लिए ऋण राशि के आधार पर ब्याज दर 5% से 9% प्रति वर्ष तक होती है, जबकि पात्र शिक्षा ऋण 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध है। यह ऋण अधिकृत कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, इसलिए योजना के तहत मिलने वाली सहायता प्रत्यक्ष नकद अनुदान के रूप में नहीं दी जाती है।

इस योजना को राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) द्वारा लागू किया जाता है। NDFDC भारत सरकार की एक कंपनी है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। NDFDC राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आय बढ़ाने वाली गतिविधियां शुरू करने, शिक्षा जारी रखने और दिव्यांगजन-अनुकूल उपकरणों और सुविधाओं तक बेहतर पहुंच बनाने में सहायता करके उनके आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

स्व-रोजगार ऋण लेने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसमें कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। इसके साथ निर्धारित आयु संबंधी शर्तों को भी पूरा करना जरूरी है। सामान्य रूप से आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अलग प्रावधान है। शिक्षा ऋण के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आवेदक के पास Unique Disability ID (UDID) नंबर होना जरूरी है और वह प्रस्तावित गतिविधि को करने में सक्षम होना चाहिए तथा कार्यान्वयन एजेंसी की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

इस ऋण का उपयोग कृषि और संबंधित गतिविधियों, व्यवसाय, सेवाओं, परिवहन और पेशेवर कार्य जैसे पात्र आय बढ़ाने वाले काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग कक्षा 12 के बाद उच्च शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें पात्र स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक, ITI, डिप्लोमा और कौशल विकास पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, सहायक उपकरण खरीदने और मशीनों, उपकरणों तथा वाहनों को दिव्यांगजन-अनुकूल बनाने के लिए उनमें बदलाव, रेट्रोफिटिंग या संशोधन करने के लिए भी ऋण लिया जा सकता है।

पात्र लाभार्थियों को ₹50 लाख तक का ऋण मिल सकता है। स्व-रोजगार ऋण पर 5% से 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर लागू होती है, जबकि पात्र शिक्षा ऋण 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, ₹50 लाख तक उपलब्ध हैं। वास्तविक ऋण राशि और भुगतान का समय कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृत उद्देश्य, परियोजना की आवश्यकता और ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर तय किया जाता है। ऋण चुकाने की अवधि सामान्य रूप से 10 वर्ष तक हो सकती है।

दिव्यांगजनों को रियायती ऋण के अलावा अन्य सहायता की भी जरूरत हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी सहायता की तलाश करने वाले पाठक निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसके तहत निर्धारित दिव्यांगताओं वाले पात्र व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा सहायता दी जाती है। इस तरह की योजनाएं दिव्यांगजनों की अलग-अलग वित्तीय और सहायता संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं।

योजना के लाभ

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना पात्र दिव्यांगजनों को स्व-रोजगार, शिक्षा और अन्य स्वीकृत जरूरतों के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराती है। योजना के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ₹50 लाख तक का रियायती ऋण मिल सकता है।
  • स्व-रोजगार ऋण पर ऋण राशि के अनुसार 5% से 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर लागू होती है।
  • भारत या विदेश में पात्र उच्च शिक्षा के लिए ₹50 लाख तक का शिक्षा ऋण 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध है।
  • ऋण का उपयोग आय बढ़ाने वाली गतिविधि शुरू करने या बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसमें पात्र व्यवसाय, सेवा, कृषि, परिवहन और पेशेवर गतिविधियां शामिल हैं।
  • पात्र व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जिसमें ITI और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।
  • लाभार्थी सहायक उपकरण खरीदने या लगाने तथा मशीनों और उपकरणों में बदलाव या रेट्रोफिटिंग के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं।
  • वाहनों, मशीनों या उपकरणों को दिव्यांगजन-अनुकूल बनाने के लिए किए जाने वाले पात्र खर्च को भी ऋण में शामिल किया जा सकता है।
  • योजना के तहत पात्र स्व-रोजगार ऋणों पर ₹50,000 तक की राशि के लिए 1% ब्याज छूट दिव्यांग महिलाओं और दिव्यांगजनों की कुछ अन्य निर्धारित श्रेणियों को मिल सकती है।
  • लागू ऋणों को चुकाने की अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है। इसकी सही भुगतान समय-सारणी कार्यान्वयन एजेंसी तय करती है।
  • यदि लाभार्थी निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ऋण चुका देता है, तो कोई प्री-पेमेंट शुल्क नहीं लिया जाता है, जो योजना की शर्तों के अधीन है।
  • यदि ऋण अवधि के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो योजना के तहत मृत्यु की तारीख से ब्याज माफ किया जा सकता है, जो निर्धारित शर्तों के अधीन है।

स्वीकृत ऋण की वास्तविक राशि प्रस्तावित गतिविधि की जरूरत, परियोजना की लागत, ऋण चुकाने की क्षमता और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के आकलन पर निर्भर करती है। इसलिए ₹50 लाख अधिकतम निर्धारित सीमा है और हर आवेदक को यह पूरी राशि मिलना जरूरी नहीं है।

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत वित्तीय सहायता

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना पात्र दिव्यांगजनों की अलग-अलग वित्तीय जरूरतों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराती है। अधिकतम ऋण राशि ₹50 लाख है, जबकि ब्याज दर ऋण के उद्देश्य और राशि के अनुसार अलग-अलग होती है।

ऋण का प्रकारअधिकतम ऋणब्याज दर
स्व-रोजगार ऋण₹50 लाख तक5% से 9% प्रति वर्ष
शिक्षा ऋण₹50 लाख तक4% प्रति वर्ष
गृह ऋण₹50 लाख तक5% से 7% प्रति वर्ष

स्व-रोजगार ऋण के लिए ब्याज दर स्वीकृत ऋण राशि के अनुसार बढ़ती है। ₹50,000 तक के ऋण पर ब्याज दर 5% से शुरू होती है और ₹30 लाख से अधिक तथा ₹50 लाख तक के ऋण पर 9% तक जाती है। वास्तविक ऋण राशि आवेदक की जरूरत, प्रस्तावित गतिविधि और ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के बाद संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तय की जाती है।

पात्रता मानदंड

पात्रताएं

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों को बुनियादी पात्रता शर्तों की जांच करनी चाहिए। मुख्य आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक में Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 या लागू संशोधनों के अनुसार 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।
  • सामान्य स्व-रोजगार ऋण के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए योजना में अलग आयु संबंधी प्रावधान है, जो आधिकारिक दिशानिर्देशों में दी गई शर्तों के अनुसार लागू होता है।
  • शिक्षा ऋण के लिए आयु संबंधी शर्त लागू नहीं होती है।
  • आवेदक के पास Unique Disability ID (UDID) नंबर होना चाहिए।
  • स्व-रोजगार सहायता के लिए आवेदक के पास प्रस्तावित गतिविधि को करने के लिए जरूरी क्षमता, कौशल या अनुभव होना चाहिए।
  • प्रस्तावित व्यवसाय, आय बढ़ाने वाली गतिविधि, पाठ्यक्रम या अन्य उद्देश्य योजना के तहत अनुमत गतिविधियों में शामिल होना चाहिए।
  • आवेदक को संबंधित State Channelizing Agency, बैंक या अन्य अधिकृत कार्यान्वयन एजेंसी की दस्तावेज, परियोजना आकलन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

केवल पात्र होने से अधिकतम ऋण राशि मिलना तय नहीं होता। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी प्रस्तावित गतिविधि, वित्तीय जरूरत और ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के बाद ऋण राशि तय करती है।

DSY ऋण का उपयोग किन कामों के लिए किया जा सकता है?

यह ऋण केवल नया व्यवसाय शुरू करने तक सीमित नहीं है। पात्र लाभार्थी रोजगार, आय बढ़ाने, शिक्षा और अधिक आत्मनिर्भर बनने से जुड़ी कई गतिविधियों के लिए इस वित्तीय सहायता का उपयोग कर सकते हैं। ऋण की श्रेणी के अनुसार इसका उपयोग इन कामों के लिए किया जा सकता है:

  • पात्र स्व-रोजगार या आय बढ़ाने वाली गतिविधि शुरू करना या उसका विस्तार करना।
  • कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां।
  • छोटे व्यवसाय, सेवा क्षेत्र और औद्योगिक गतिविधियां।
  • परिवहन से जुड़ी गतिविधियां, जिसमें पात्र व्यावसायिक वाहन की जरूरत भी शामिल है।
  • पेशेवर और तकनीकी गतिविधियां।
  • व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल विकास पाठ्यक्रम।
  • पात्र सहायक उपकरणों की खरीद या फिटमेंट।
  • मशीनों और उपकरणों को दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उनमें बदलाव या रेट्रोफिटिंग।
  • पात्र वाहनों और उपकरणों को दिव्यांगजन-अनुकूल बनाने के लिए उनमें बदलाव या संशोधन।
  • भारत या विदेश में उच्च शिक्षा और पात्र व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम।

प्रस्तावित गतिविधि या खर्च योजना के तहत अनुमत उद्देश्यों में शामिल होना चाहिए और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदकों को अपनी पहचान, दिव्यांगता की स्थिति और प्रस्तावित ऋण के लिए पात्रता साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने होते हैं। दस्तावेजों की सही सूची ऋण के उद्देश्य और कार्यान्वयन एजेंसी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। सामान्य रूप से आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

  • Unique Disability ID (UDID) कार्ड या UDID विवरण
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जहां कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आवश्यक हो
  • पहचान का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड या अन्य स्वीकृत पहचान दस्तावेज
  • पता या निवास का प्रमाण
  • आयु प्रमाण
  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाते का विवरण या आवश्यक अन्य बैंकिंग दस्तावेज
  • स्व-रोजगार ऋण के लिए प्रस्तावित व्यवसाय या आय बढ़ाने वाली गतिविधि की परियोजना रिपोर्ट या उसका विवरण
  • शिक्षा ऋण के लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश या फीस से संबंधित दस्तावेज
  • उपकरण, वाहन, सहायक उपकरण या अन्य वित्तपोषित वस्तुओं के कोटेशन या लागत का अनुमान, जहां लागू हो
  • संबंधित State Channelizing Agency, बैंक या अन्य अधिकृत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज

आवेदकों को आवेदन जमा करने से पहले संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी से नवीनतम दस्तावेज सूची की पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि ऋण के प्रकार और राशि के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में दो मुख्य हिस्से होते हैं: पहले ऑनलाइन ऋण आवेदन करना और उसके बाद संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के साथ दस्तावेजों का सत्यापन और ऋण प्रक्रिया पूरी करना। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले NDFDC के ऋण प्राप्त करने के तरीके वाले पेज को खोलें। इस पेज पर State Channelizing Agencies (SCAs), Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Banks (RRBs) और ऑनलाइन ऋण आवेदन सुविधा से जुड़ी वर्तमान जानकारी दी जाती है।
  • अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध कार्यान्वयन एजेंसी की जानकारी देखें। NDFDC State Channelizing Agencies और चुनिंदा PSBs तथा RRBs के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है। आधिकारिक पेज पर Agency Details विकल्प के माध्यम से संबंधित एजेंसी और संपर्क जानकारी देखी जा सकती है।
  • उपयुक्त एजेंसी की जानकारी मिलने के बाद NDFDC Loan Application के माध्यम से ऑनलाइन ऋण आवेदन करें। यही सुविधा NDFDC Mobile App के माध्यम से भी उपलब्ध है।
  • ऋण आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें और यह बताएं कि आपको ऋण किस उद्देश्य के लिए चाहिए, जैसे स्व-रोजगार, शिक्षा या कोई अन्य पात्र गतिविधि।
  • ऑनलाइन ऋण आवेदन जमा करने के बाद प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जानी चाहिए। NDFDC के अनुसार आवेदक को आवश्यक दस्तावेज संबंधित SCA, RRB या PSB को, जैसा लागू हो, जमा करने होते हैं।
  • कार्यान्वयन एजेंसी के पास जाने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इनमें UDID और दिव्यांगता से जुड़े दस्तावेज, पहचान और पते का प्रमाण, फोटो, परियोजना या पाठ्यक्रम से जुड़े दस्तावेज और ऋण के प्रकार के अनुसार अन्य जरूरी कागजात शामिल हो सकते हैं।
  • संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी आवेदन, प्रस्तावित गतिविधि, वित्तीय जरूरत और अन्य लागू शर्तों की जांच करेगी। अंतिम ऋण राशि और भुगतान की समय-सारणी एजेंसी के आकलन और स्वीकृति के आधार पर तय की जाती है।
  • यदि आपको सही एजेंसी की जानकारी लेने या आवेदन प्रक्रिया समझने में सहायता चाहिए, तो NDFDC के आधिकारिक सहायता माध्यमों से संपर्क करें या NDFDC वेबसाइट पर दी गई एजेंसी की जानकारी देखें।

आवेदकों को दस्तावेज जमा करने से पहले NDFDC वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी देखनी चाहिए, क्योंकि कार्यान्वयन एजेंसियां, फॉर्म और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यकताएं समय के साथ बदल सकती हैं। वर्तमान NDFDC ऋण पेज पर जहां लागू हो, ऋण आवेदन फॉर्म और दस्तावेज सूची डाउनलोड करने के लिंक भी दिए गए हैं।

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना ऋण की वापसी

ऋण मिलने के बाद लाभार्थी को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तय की गई समय-सारणी के अनुसार ऋण चुकाना होता है। ऋण चुकाने की अवधि सामान्य रूप से 10 वर्ष तक हो सकती है, जो ऋण के प्रकार और उद्देश्य पर निर्भर करती है।

  • स्व-रोजगार ऋण को सामान्य रूप से ऋण जारी होने की तारीख से 10 वर्ष तक की अवधि में चुकाया जा सकता है।
  • किस्त की राशि और ऋण चुकाने की समय-सारणी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ऋण और स्वीकृत गतिविधि के आधार पर तय की जाती है।
  • शिक्षा ऋण के लिए स्वीकृत शिक्षा ऋण पर लागू भुगतान शर्तों के अनुसार ऋण चुकाना होता है।
  • लाभार्थी को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तय की गई तारीखों पर ऋण की किस्तों का भुगतान करना होता है।
  • यदि लाभार्थी निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ऋण चुका देता है, तो कोई प्री-पेमेंट शुल्क नहीं लिया जाता है, जो योजना की शर्तों के अधीन है।
  • यदि ऋण अवधि के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो निर्धारित शर्तों और जरूरी दस्तावेजों के अधीन मृत्यु की तारीख से ब्याज माफ किया जाता है।

ऋण की अन्य शर्तें

ऋण की राशि और उसकी शर्तें आवेदक की जरूरत और प्रस्तावित गतिविधि के आकलन के बाद कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तय की जाती हैं। इसलिए योजना के लिए पात्र होने का मतलब यह नहीं है कि आवेदक को ₹50 लाख की अधिकतम ऋण राशि मिलना तय है।

  • अधिकतम ऋण सीमा ₹50 लाख है, लेकिन स्वीकृत राशि स्वीकृत गतिविधि या परियोजना की वास्तविक जरूरत पर निर्भर करती है।
  • स्वीकृत उद्देश्य के अनुसार ऋण टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन के रूप में दिया जा सकता है।
  • ऋण राशि तय करते समय आवेदक की ऋण चुकाने की क्षमता और प्रस्तावित गतिविधि की व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जा सकता है।
  • सिक्योरिटी या कोलेटरल की आवश्यकता संबंधित State Channelizing Agency, बैंक, RRB या अन्य अधिकृत कार्यान्वयन एजेंसी के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
  • ऋण से खरीदी या बनाई गई संपत्तियों का योजना या कार्यान्वयन एजेंसी की आवश्यकता के अनुसार उचित बीमा करवाना जरूरी हो सकता है।
  • ऋण राशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।
  • लाभार्थी को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्धारित ऋण की शर्तों और नियमों का पालन करना होगा।
  • आवेदकों को ऋण स्वीकार करने से पहले संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी से नवीनतम ऋण शर्तों और दस्तावेजों की आवश्यकताओं की पुष्टि करनी चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आवेदक सीधे राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) से संपर्क कर सकते हैं। वे अपने राज्य में State Channelizing Agency या अन्य अधिकृत कार्यान्वयन एजेंसी से भी संपर्क कर सकते हैं। NDFDC द्वारा दी गई आधिकारिक संपर्क जानकारी इस प्रकार है:

राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC)

  • फोन: 01145803730
  • टोल-फ्री: 1800114515
  • ईमेल: [email protected]
  • हेल्पलाइन का समय: सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक
  • पता: यूनिट नंबर 11 और 12, ग्राउंड फ्लोर, DLF Prime Tower, ओखला फेज-I, तेहखंड गांव के पास, नई दिल्ली – 110020

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (DSY) NDFDC की एक योजना है, जिसके तहत पात्र दिव्यांगजनों को स्व-रोजगार, शिक्षा, सहायक उपकरण और अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के लिए रियायती ऋण दिया जाता है।
 

पात्र लाभार्थियों को ₹50 लाख तक का ऋण मिल सकता है। यह राशि स्वीकृत उद्देश्य, परियोजना की आवश्यकता, ऋण चुकाने की क्षमता और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के आकलन पर निर्भर करती है।
 

स्व-रोजगार ऋण पर लाभार्थी के लिए ब्याज दर 5% से 9% प्रति वर्ष तक होती है। यह दर स्वीकृत ऋण राशि के अनुसार तय होती है।
 

हां। पात्र विद्यार्थियों को ₹50 लाख तक का शिक्षा ऋण 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर मिल सकता है। यह योजना की लागू शर्तों के अधीन है।
 

यह योजना ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए है जिनमें 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है और जो योजना में निर्धारित अन्य पात्रता और दस्तावेज संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं।
 

सामान्य स्व-रोजगार ऋण के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए योजना में अलग आयु संबंधी प्रावधान है। शिक्षा ऋण के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
 

हां। योजना के तहत Unique Disability ID (UDID) नंबर जरूरी है। जहां लागू हो, NDFDC द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार UDID नामांकन नंबर भी स्वीकार किया जा सकता है।
 

ऋण का उपयोग स्वीकृत स्व-रोजगार और आय अर्जित करने वाली गतिविधियों, कृषि और संबंधित गतिविधियों, व्यवसाय, सेवाओं, परिवहन, पेशेवर कार्य, शिक्षा, कौशल विकास, सहायक उपकरण और दिव्यांगजनों के अनुकूल बदलाव जैसे स्वीकृत कार्यों के लिए किया जा सकता है।
 

लागू ऋणों को चुकाने की अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है। वास्तविक किस्त और भुगतान का समय संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तय किया जाता है।
 

आवेदक NDFDC की ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से, जहां यह सुविधा उपलब्ध हो, और अधिकृत कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे State Channelizing Agencies, चयनित Public Sector Banks, Regional Rural Banks और अन्य अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!

यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

Milega kya kya isme

टिप्पणी

sir me 60 percent divynag hu…

टिप्पणी

loan lene ke smbandh mai

टिप्पणी

Businesses

टिप्पणी

Plz help me muje 20 lakh la loan chaiye

UDID

टिप्पणी

SIR,I ALREADY HAVE A DISABILITY CERTIFICATE ISSUED BY GOVT OF TAMILNADU,BUT I DO NOT HAVE A UDID.,MY QUESTIONS ARE;
1.DO I STILL NEED A UDID TO APPLY FOR AN EDUCATIONAL LOAN? OR IS A DISABILITY CERTIFICAE SUFFICIENT ?
2.WHAT IS THE PROCEDURE TO APPLY FOR UDID ?

Lone

टिप्पणी

Dukan kirana storse

Lone

टिप्पणी

Biasness

Education

टिप्पणी

My education ke liye

60% Hun lone ke kye kya kru

टिप्पणी

Batao sir

Business loan

In reply to by mohammad majid (सत्यापित नहीं)

Divyang swalamban Yojana

आपका नाम
Chandan singh
टिप्पणी

Gopalan ke liye

Sir 40%divyang hi Business…

आपका नाम
Suhail Ahmad
टिप्पणी

Sir 40%divyang hi Business karne ke liye pareshan hu mujhe kuch loan mil jay to mai apna business badha sakta hu kisi ka muhtaj nahi rahunga pls help

In reply to by अज्ञात (सत्यापित नहीं)

Handicap 50%

आपका नाम
Rabiul Alam Mandal
टिप्पणी

Dakan ka loan

Loan divvyang

आपका नाम
Sultan
टिप्पणी

Se munjha 1000000 loan chahiye kaisa mailaga

surety

आपका नाम
Shiva narayana
टिप्पणी

Need of any types of surety for loan

For Education

आपका नाम
Abhishek Kumar
टिप्पणी

Sir hame 5 lack rupye lone dede ka kast kare education ke liye please help contact

Loan for four wheeler व्हीकल

आपका नाम
Phool Chand kuldeep
टिप्पणी

मुझे फोर व्हीलर के लिए लोन चाहिए अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूं और अप्लाई करने का क्या तरीका होगा मैं 75% फिजिकली हैंडिकैप्ड वर्तमान में सरकारी कर्मचारी भी हूं

Vaparam

आपका नाम
Ella ramesh
टिप्पणी

Ella ramesh 4_10 dharmraupeta ganapur moolugu

Vaparam

आपका नाम
Ella ramesh
टिप्पणी

Ella ramesh 4_10 baswaraj pally 4_10 dharmraupeta ganapur moolugu

English

आपका नाम
Mohammad Tahir Asif
टिप्पणी

5 Lakh loan

Hindi

आपका नाम
Avnesh
टिप्पणी

Avnesh

Divyanjan yojna labh lena hai

आपका नाम
Nohar Ram Sahu
टिप्पणी

Mein bahut garib berojgar ladka hu mujhe पेंसन चाहिए मेरा एक पैर विकलांग है

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन