एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत Pradeep on Sat, 04/07/2026 - 17:56
केन्द्रीय सरकार CM
Scheme Open
NPS Swasthya Pension Yojana Image
हाइलाइट
  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत ओपीडी और अस्पताल में भर्ती के चिकित्सा खर्चों के लिए वित्तीय सहायता।
  • ₹25,000 के न्यूनतम प्रारंभिक अंशदान के साथ अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा का लाभ।
  • पात्र चिकित्सा उपचार के लिए आंशिक निकासी और 100% समयपूर्व निकासी की सुविधा।
  • वर्तमान में पीओसी-2 के तहत संचालित; आधिकारिक शुरुआत के बाद सार्वजनिक पंजीकरण शुरू होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • एनपीएस टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800 110 708
योजना का अवलोकन
योजना का नामएनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना
शुरू होने का वर्ष2026 (प्रस्तावित)
लाभ
  • ओपीडी और अस्पताल में भर्ती के दौरान होने वाले पात्र इलाज के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता।
  • अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा का लाभ।
  • पात्र चिकित्सा खर्चों के लिए आंशिक निकासी की सुविधा।
  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के लिए बचत।
लाभार्थीसभी भारतीय नागरिक
नोडल विभागपेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाशीघ्र घोषित किया जाएगा।

योजना के बारे में

एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इसे स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सहायता को दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति योजना से जोड़ने के उद्देश्य से रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ढांचे के तहत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी-2) के रूप में शुरू किया गया है। यह योजना सब्सक्राइबर को सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन कोष तैयार करने के साथ-साथ पात्र बाह्य रोगी (ओपीडी) और भर्ती (आईपीडी) चिकित्सा खर्चों के लिए उस राशि का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। पीओसी-2 के तहत इस योजना में अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लाभ भी शामिल किया गया है, जो संबंधित बीमा कंपनी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपलब्ध होगा। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना के अलावा, पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अन्य विशेष योजनाएं भी संचालित करता है, जिनमें दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति बचत के लिए एनपीएस संचय योजना तथा बच्चों के भविष्य के लिए सेवानिवृत्ति कोष तैयार करने हेतु एनपीएस वात्सल्य योजना शामिल हैं।

यह योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है। योजना में शामिल होने के लिए आवेदक के पास एनपीएस कॉमन स्कीम खाता होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के पास यह खाता नहीं है, तो उसे एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना खाते के साथ कॉमन स्कीम खाता भी खोलना होगा। योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम ₹25,000 का प्रारंभिक अंशदान करना अनिवार्य है। इसके अलावा, 40 वर्ष से अधिक आयु के पात्र सब्सक्राइबर (सरकारी क्षेत्र और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के कर्मचारियों को छोड़कर) अपने कॉमन स्कीम खाते से पात्र अंशदान का अधिकतम 30% एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं।

योजना के तहत सब्सक्राइबर निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद पात्र चिकित्सा खर्चों के लिए अपने स्वयं के अंशदान का अधिकतम 25% तक आंशिक निकासी कर सकते हैं। यदि किसी एक बार के भर्ती (आईपीडी) उपचार का खर्च आंशिक निकासी की पात्र सीमा से अधिक हो जाता है, तो उपचार व्यय को पूरा करने के लिए 100% एकमुश्त राशि के साथ समयपूर्व निकासी की अनुमति भी दी जाती है। निकाली गई राशि सीधे नामित स्वास्थ्य लाभ प्रशासक (एचबीए), तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) अथवा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनी (एचटीसी) को भेजी जाती है तथा चिकित्सा खर्चों के भुगतान के बाद बची हुई राशि सब्सक्राइबर के कॉमन स्कीम खाते में वापस जमा कर दी जाती है।

वर्तमान में एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना को पीएफआरडीए द्वारा अनुमोदित पेंशन फंडों के माध्यम से रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ढांचे के तहत सीमित स्तर पर लागू किया जा रहा है। अभी तक सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक पंजीकरण शुरू नहीं किया गया है। योजना की आवेदन प्रक्रिया और पंजीकरण संबंधी जानकारी पीएफआरडीए की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संबंधित पेंशन फंडों द्वारा जारी की जाएगी। इच्छुक नागरिकों को योजना और पंजीकरण से जुड़े नवीनतम अपडेट के लिए पीएफआरडीए तथा संबंधित पेंशन फंडों की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखनी चाहिए।

ताज़ा अपडेट

जुलाई 2026 अपडेट: पीएफआरडीए बोर्ड ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। पीएफआरडीए के अनुसार, योजना के लिए आवश्यक तकनीकी एकीकरण और अन्य तैयारियां जारी हैं। इसके बाद योजना को भाग लेने वाले पेंशन फंडों के माध्यम से जल्द शुरू किया जाएगा। फिलहाल आम नागरिकों के लिए पंजीकरण शुरू नहीं हुआ है। योजना के आधिकारिक रूप से लागू होने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी।

योजना के लाभ

  • ओपीडी और अस्पताल में भर्ती के दौरान होने वाले पात्र इलाज के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • भाग लेने वाली बीमा कंपनी के नियमों एवं शर्तों तथा आईआरडीएआई के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध कराती है।
  • न्यूनतम ₹25,000 का प्रारंभिक अंशदान करने के बाद योजना के लाभ प्राप्त करने की पात्रता मिलती है।
  • पात्र चिकित्सा खर्चों के लिए स्वयं के अंशदान का अधिकतम 25% तक आंशिक निकासी की सुविधा प्रदान करती है।
  • योजना की शर्तों के अनुसार एक से अधिक बार आंशिक निकासी की अनुमति देती है।
  • 40 वर्ष से अधिक आयु के पात्र सब्सक्राइबर (सरकारी क्षेत्र और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के कर्मचारियों को छोड़कर) अपने कॉमन स्कीम खाते से पात्र अंशदान का अधिकतम 30% एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं।
  • पात्र भर्ती (आईपीडी) चिकित्सा उपचार के लिए योजना के प्रावधानों के अनुसार 100% एकमुश्त राशि के साथ समयपूर्व निकासी की अनुमति देती है।
  • यदि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) समाप्त कर दिया जाता है, तो सब्सक्राइबर अपने संचित पेंशन कोष को लागू एनपीएस नियमों के अनुसार कॉमन स्कीम खाते में वापस स्थानांतरित कर सकते हैं।

पात्रताएं

  • भारत का कोई भी नागरिक एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना में शामिल हो सकता है।
  • यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है।
  • योजना में शामिल होने के लिए कॉमन स्कीम खाता होना अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक के पास पहले से कॉमन स्कीम खाता नहीं है, तो उसे एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना खाते के साथ इसे भी खोलना होगा।
  • 40 वर्ष से अधिक आयु के पात्र सब्सक्राइबर (सरकारी क्षेत्र और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के कर्मचारियों को छोड़कर) अपने कॉमन स्कीम खाते से स्वयं एवं नियोक्ता के पात्र अंशदान का अधिकतम 30% एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • पते का प्रमाण
  • हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो
  • बैंक खाते का विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • यदि पहले से एनपीएस में पंजीकृत हैं, तो स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन)
  • भाग लेने वाले पेंशन फंड या बीमा कंपनी द्वारा मांगे जाने पर अन्य आवश्यक दस्तावेज

नोट: पीएफआरडीए ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना के लिए किसी अलग दस्तावेज़ सूची की अधिसूचना जारी नहीं की है। नामांकन के समय आवश्यक दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित पेंशन फंड और बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया

  • पीएफआरडीए ने अभी तक एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना के लिए सार्वजनिक आवेदन प्रक्रिया जारी नहीं की है।
  • वर्तमान में इस योजना को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ढांचे के तहत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी-2) के रूप में लागू किया जा रहा है।
  • भाग लेने वाले पेंशन फंड, पीएफआरडीए की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही इस योजना को शुरू कर सकते हैं।
  • योजना शुरू होने पर संबंधित पेंशन फंड आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और पंजीकरण की जानकारी जारी करेगा।
  • इच्छुक नागरिकों को पंजीकरण से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए पीएफआरडीए और भाग लेने वाले पेंशन फंडों की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखनी चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • एनपीएस टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800 110 708

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत पीएफआरडीए द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य पात्र ओपीडी और अस्पताल में भर्ती (आईपीडी) के चिकित्सा खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में मदद करना है।

भारत का कोई भी नागरिक स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। यदि आवेदक के पास पहले से एनपीएस कॉमन स्कीम खाता नहीं है, तो उसे एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना खाते के साथ इसे भी खोलना होगा।

पीओसी-2 के अनुसार, योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम ₹25,000 का प्रारंभिक अंशदान करना आवश्यक है।

हाँ। योजना के तहत पात्र ओपीडी और अस्पताल में भर्ती (आईपीडी) चिकित्सा खर्चों के लिए स्वयं के अंशदान का अधिकतम 25% तक आंशिक निकासी की जा सकती है, बशर्ते योजना की शर्तें पूरी हों।

हाँ। पीओसी-2 के तहत स्वास्थ्य बीमा लाभ अनिवार्य है। यह संबंधित बीमा कंपनी की शर्तों और आईआरडीएआई के लागू नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

हाँ। 40 वर्ष से अधिक आयु के पात्र सब्सक्राइबर (सरकारी क्षेत्र और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के कर्मचारियों को छोड़कर) अपने कॉमन स्कीम खाते से पात्र अंशदान का अधिकतम 30% एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं।

नहीं। पीएफआरडीए ने अभी तक सार्वजनिक पंजीकरण प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है। योजना के आधिकारिक रूप से लागू होने के बाद भाग लेने वाले पेंशन फंड पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी जारी करेंगे।

हाँ। पीओसी-2 के अनुसार, यदि किसी एक बार के अस्पताल में भर्ती उपचार का खर्च आंशिक निकासी की पात्र सीमा से अधिक हो जाता है, तो योजना के प्रावधानों के अनुसार 100% एकमुश्त राशि के साथ समयपूर्व निकासी की जा सकती है।

वर्तमान में यह योजना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ढांचे के तहत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी-2) के रूप में लागू की जा रही है। इसे प्रारंभिक चरण में पीएफआरडीए द्वारा अनुमोदित भाग लेने वाले पेंशन फंडों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

पीएफआरडीए बोर्ड ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में आवश्यक तकनीकी और परिचालन तैयारियां जारी हैं। योजना के आधिकारिक रूप से लागू होने के बाद आम नागरिकों के लिए पंजीकरण शुरू किया जाएगा।

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