- BPL परिवारों की पात्र बालिकाओं के लिए ₹21,000 तक की एकमुश्त राशि जमा की जाती है।
- कक्षा 1 से उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा तक बालिकाओं को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
- एक पात्र परिवार की अधिकतम दो बेटियों को योजना का लाभ दिया जा सकता है।
- e-District Portal Himachal Pradesh संपर्क विवरण
- e-District Portal नागरिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 0177-3525111
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश बेटी है अनमोल योजना |
| लाभ | जन्म पर अनुदान + वार्षिक शैक्षणिक छात्रवृत्ति |
| लाभार्थी | BPL परिवारों की बालिकाएं |
| नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हिमाचल प्रदेश |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
योजना के बारे में
हिमाचल प्रदेश बेटी है अनमोल योजना राज्य सरकार की उन महत्वपूर्ण पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है। 5 जुलाई 2010 को शुरू की गई यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों की बेटियों के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। योजना के पीछे कई सामाजिक उद्देश्य हैं। इनमें परिवारों को बेटियों के जन्म और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, बालिकाओं की स्कूल में नामांकन एवं पढ़ाई जारी रखने की दर बढ़ाना तथा कम उम्र में विवाह को रोकने में मदद करना शामिल है। एक BPL परिवार की अधिकतम दो बेटियों को योजना का लाभ दिया जाता है, ताकि सहायता जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा सके।
योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों (CDPO) और राज्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे e-District पोर्टल का उपयोग किया जाता है। पात्र बालिका के नाम पर जन्म के समय एकमुश्त राशि जमा की जाती है। इसके अलावा, कक्षा 1 से उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा तक पढ़ाई के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।
वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को और मजबूत किया है। 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए योजना को इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसके तहत जन्म के समय जमा की जाने वाली राशि बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है, जिसे बीमा कंपनी के पास रखा जाता है। साथ ही, माता-पिता दोनों के लिए ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर भी जोड़ा गया है। पहले से पात्र बालिकाओं के लिए पुराने प्रावधानों के अनुसार लाभ जारी रहता है।
बेटी है अनमोल योजना और इसके मजबूत किए गए स्वरूप का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य को बढ़ावा देना भी है। इससे राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
योजना के लाभ
बेटी है अनमोल योजना के तहत सहायता मुख्य रूप से दो हिस्सों में दी जाती है-जन्म के समय एकमुश्त जमा राशि और शिक्षा के दौरान वार्षिक छात्रवृत्ति।
- बालिका के नाम पर ₹21,000 की एकमुश्त राशि बैंक या डाकघर में जमा की जाती है, जिसका लाभ उसे 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलता है।
- शिक्षा के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति:
- कक्षा 1 से 3 – ₹450 प्रति वर्ष
- कक्षा 4 – ₹750 प्रति वर्ष
- कक्षा 5 – ₹900 प्रति वर्ष
- कक्षा 6 से 7 – ₹1,050 प्रति वर्ष
- कक्षा 8 – ₹1,200 प्रति वर्ष
- कक्षा 9 से 10 – ₹1,500 प्रति वर्ष
- कक्षा 11 से 12 – ₹2,250 प्रति वर्ष
- स्नातक (BA, BCom, BSc आदि) और व्यावसायिक पाठ्यक्रम (BE, BTech, MBBS, LLB, BEd आदि) – ₹5,000 प्रति वर्ष
पात्रताएं
हिमाचल प्रदेश बेटी है अनमोल योजना या इसके अपडेटेड स्वरूप इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू हैं:
- परिवार हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी (बोनाफाइड हिमाचली) होना चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में होना चाहिए।
- परिवार की केवल पहली दो बेटियां योजना के लिए पात्र हैं।
- बेटी है अनमोल योजना के लिए बालिका का जन्म 5 जुलाई 2010 या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
- इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के लिए बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
- लाभार्थी बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
योजना में ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र की प्रति
- BPL प्रमाण पत्र
- बालिका की जन्म तिथि का प्रमाण
- माता-पिता या आवेदक का पहचान प्रमाण
- यदि बालिका पढ़ाई कर रही है और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रही है, तो स्कूल के प्रधानाचार्य/हेडमास्टर का प्रमाण पत्र
- बैंक या डाकघर खाते का विवरण
आवेदन की प्रक्रिया
बेटी है अनमोल योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले Himseva Portal पर जाएं।
- पोर्टल पर Citizen Corner में जाकर Citizen Login पर क्लिक करें।
- नए उपयोगकर्ता New User? Sign Up for Citizen Login विकल्प पर क्लिक करके पंजीकरण शुरू करें।
- उपलब्ध पहचान/पंजीकरण विकल्प का चयन करें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें। यदि Aadhaar आधारित पंजीकरण का विकल्प चुनते हैं, तो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से सत्यापन पूरा करें।
- सत्यापन के बाद Citizen Registration Form में आवश्यक जानकारी भरकर उसे सबमिट करें।
- पंजीकरण पूरा होने के बाद अपने पंजीकृत विवरण से Citizen Login करें।
- लॉगिन करने के बाद Apply for New Services पर क्लिक करें।
- विभागों की सूची में Women and Child Welfare Department चुनें और Beti Hai Anmol Yojana पर क्लिक करें।
- योजना से संबंधित जानकारी और निर्देश पढ़ें तथा आगे बढ़ने के लिए New Application पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में बालिका का विवरण, पिता/अभिभावक का विवरण, स्थायी पता और बैंक/डाकघर खाते की जानकारी भरें।
- निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सभी जानकारी सही होने की जांच करें।
- आवेदन की पूरी जानकारी की समीक्षा करके उसे ऑनलाइन सबमिट करें।
- आवेदन जमा करने के बाद Existing Applications विकल्प के माध्यम से आवेदन की स्थिति और स्वीकृति की जानकारी देखी जा सकती है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, लोक मित्र केंद्र अथवा CDPO कार्यालय से निःशुल्क फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में बालिका का विवरण, माता-पिता/अभिभावक की जानकारी, पता और बैंक/डाकघर खाते का विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन फॉर्म और दस्तावेज अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, लोक मित्र केंद्र या संबंधित ब्लॉक के CDPO कार्यालय में जमा करें।
- संबंधित अधिकारी आवेदन का सत्यापन करके उसे स्वीकृति के लिए आगे भेजेंगे।
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश बेटी है अनमोल योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- HP बेटी है अनमोल योजना विवरण
- हिमाचल प्रदेश बेटी है अनमोल योजना आवेदन फॉर्म
- e-District Portal Himachal Pradesh
- हिमाचल प्रदेश बेटी है अनमोल योजना के दिशा-निर्देश
संपर्क जानकारी
- e-District Portal Himachal Pradesh संपर्क विवरण
- e-District Portal नागरिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 0177-3525111
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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