- हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना में राज्य की सभी पात्र महिलाओ को प्रति माह की दर से 1,500/- रूपए प्रदान किये जाएंगे।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना |
| आरंभ वर्ष | 2023. |
| लाभ | 1,500/- रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता। |
| लाभार्थी | सम्पूर्ण राज्य की महिलाएं। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |

योजना के बारे मे
- कांग्रेस पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश में चुनाव के समय बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गयी थी।
- चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग अपने सारे चुनावी वादें पूरे कर दिए गए है।
- किये गए चुनावी वादों में से एक मुख्य चुनावी वादा हिमाचल प्रदेश की महिलाओं से "इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना" शुरू करने का किया गया था।
- इस योजना को वर्ष 2023 में लाहौल स्पीति के महिलाओं के लिए शुरू कर दी गयी थी।
- वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदलकर "इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना" कर दिया गया और इससे सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त महिलाओं के लिए लागू कर दिया।
- सरकार का इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्बल बनाना है।
- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र महिलाओं को 1,500/- प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना में केवल 18 वर्ष की आयु से लेकर 59 वर्ष की आयु तक की महिलाएं ही लाभ पाने हेतु पात्र होंगी।
- सरकार द्वारा योजना में आर्थिक सहायता का लाभ हिमाचल प्रदेश में स्थित मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियों को भी दिया जायेगा।
- मठ के मुख्य चोमो के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- योजना में विस्तार करने के बाद, 1 अप्रैल 2026 से इसका लाभ किन्नौर जिले की पात्र महिलाओं को भी दिया जा रहा है।
- हालाँकि, किन्नौर की केवल उन्ही महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होगी और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होगी।
- योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं है न ही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की कोई अधिकारिक वेबसाइट है।
- लाभार्थी महिला जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र को प्राप्त कर हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत प्रति माह की 1,500/- रूपये की आर्थिक सहायता हेतु आवेदन कर सकती है।
- योजना के सम्बन्ध में किसी भी समस्या के समाधान या सहायता हेतु जिले के कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

योजना के लाभ
- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- प्रति माह की आर्थिक सहायता।
- प्रत्येक पात्र महिलाओं को 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से प्रदान किये जायेंगे।
पात्रताएं
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली 1,500/- रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता का लाभ केवल उन्ही लाभार्थियों को दिया जायेगा जो योजना की निम्नलिखित पात्रताओं पूर्ण करेगी :-
- राज्य की स्थायी निवासी महिलाए ही इस योजना हेतु पात्र होंगी।
- सभी महिलाओ की आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, किन्नौर जिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है।
- बौद्ध मठो में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियां भी पात्र होंगी।
- वार्षिक आय 2 लाख से कम हो (किन्नौर जिले के लिए)
अपात्रता
- यदि महिला लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आता है तो वो महिला हिमाचल सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत प्रति माह की आर्थिक सहायता हेतु पात्र नहीं होंगी :-
- केंद्र व राज्य सरकार की कर्मचारी एवं पेंशनर।
- अनुबंध/ आउटसोर्स/ दैनिक वेतनभोगी/ अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी।
- सेवारत/ भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवायें।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका व आशा वर्कर।
- आँगनवाड़ी में कार्यरत मिड डे मील वर्कर व मल्टी टास्क वर्कर।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी।
- पंचायत राज संस्थाओ व शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी।
- केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सार्वजानिक उपकर्म/ बोर्ड/ काउंसिल एजेंसी में कार्यरत व पेंशनभोगी।
- आयकर के दायरे में आने वाले व्यक्ति।
- जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति।
आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी महिला को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा :-
- हिमाचल का बोनाफाइड या मूल निवास का प्रमाण पत्र।
- आयु का प्रमाण।
- बैंक खाते का विवरण।
- आधार कार्ड।
- शहरी क्षेत्रों के लिए राशन कार्ड व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार रजिस्टर।
- मुख्य चोमो द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। (बौद्ध भिक्षुणियों हेतु)
आवेदन प्रक्रिया
- जो भी महिलाएं हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत प्रति माह की आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहती है वो आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पूर्णतः निशुल्क प्रदान किया जायेगा जिसके लिए लाभार्थी महिला को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।
- आवेदन पत्र www.esomsa.hp.gov.in वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद लाभार्थी महिला को उसमे सही विवरण भरना होगा।
- विवरण भरने के पश्चात आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- उसके पश्चात इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेजों के साथ तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
- अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी और पात्र लाभार्थी महिलाओं की सूची तैयार की जाएगी।
- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में प्रति माह की आर्थिक सहायता हेतु पात्र पायी गयी महिलाओं की सूची विभाग को अंतिम आदेश हेतु भेज दी जाएगी।
- योजना में पात्र पायी गयी महिलाओं के बैंक खाते में प्रति माह की दर से 1,500/- रूपये की धनराशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आवेदन पत्र।
- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अधिकारिक दिशानिर्देश।
- हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण वेबसाइट।
सम्पर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों कल्याण विभाग संपर्क नम्बर।
- अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय पता :-
ब्लॉक नंबर 33, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी,
शिमला - 9, हिमाचल प्रदेश।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई एक महिला सशक्तिकरण योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के घरेलू कार्य, सांस्कृतिक संरक्षण और पारिवारिक अर्थव्यवस्था में योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रूपये की सहायता राशि दी जाती है, जो सालाना 18,000 रूपये होती है।
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में लाहौल और स्पीति से हुई थी।
हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाएं जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध नन भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
यदि परिवार में कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी/पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी, सेवारत या सेवानिवृत्त सुरक्षाबल कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, ASHA वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, Income Tax दाता, या GST पंजीकृत व्यक्ति हो, तो वह महिला इस योजना के लिए अपात्र होगी।
लाभार्थी महिलाऐं योजना में आवेदन ऑफलाइन माध्यम से निकटतम जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से कर सकती है।
महिलाओं को यह राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में दी जाती है।
हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड/डोमिसाइल, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की कॉपी। बौद्ध नन के लिए मठ के मुख्य चोमो का प्रमाण पत्र भी जरूरी है।
हाँ, अप्रैल 2026 से किन्नौर जिले की पात्र महिलाऐं भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
किन्नौर जिले की केवल उन्ही महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त होगा जिनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होगी।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
|---|---|---|
नई टिप्पणी जोड़ें