हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना

द्वारा प्रस्तुत Pradeep on Sat, 03/10/2026 - 09:41
Sukhvinder Singh Sukhu CM Himachal Pradesh
Scheme Open
HP Mukhyamantri Apna Parivar Sukhi Parivar Yojana Image
हाइलाइट
  • इस योजना से लगभग 1.80 लाख गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा।
  • चयनित परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
  • पक्के मकान से वंचित परिवारों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नामहिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना
शुरू होने का वर्ष2 अक्टूबर 2026 (स्थगित)
लाभ
  • हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
  • पक्का मकान न रखने वाले पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता।
  • पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता।
लाभार्थीआर्थिक रूप से वंचित और अत्यंत गरीब परिवार
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आवेदन का तरीकाऑफलाइन

योजना के बारे में

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से वंचित और अत्यंत गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक परिवार कल्याण योजना है। इस योजना के तहत सरकार सर्वेक्षण के माध्यम से पात्र परिवारों की पहचान करने और उनकी जीवन स्थितियों तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आवश्यकता के आधार पर सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह योजना विशेष रूप से गंभीर वित्तीय, सामाजिक, स्वास्थ्य या दिव्यांगता संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवारों पर केंद्रित है।

अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत चयनित परिवारों को कई लाभ प्रदान किए जाते हैं। पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है, जबकि पक्के मकान से वंचित परिवारों को प्राथमिकता और चरणबद्ध तरीके से मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है। चयनित परिवारों की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता भी मिल सकती है।

हिमाचल प्रदेश अपना परिवार सुखी परिवार योजना की पात्रता उन कमजोर परिवारों पर केंद्रित है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 या उससे कम है। प्राथमिकता वाली श्रेणियों में 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों वाले परिवार, केवल बुजुर्ग सदस्यों वाले परिवार, विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सदस्य वाले परिवार, मनरेगा के कार्य पर निर्भर परिवार, गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण स्थायी दिव्यांगता से प्रभावित परिवार और भूमिहीन परिवार शामिल हैं। चयन केवल मौजूदा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित शर्तों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर की जा रही है। पात्र परिवार अपना आवेदन और जरूरी दस्तावेज संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या एसडीएम (सिविल) कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वर्तमान अंतिम चयन प्रक्रिया 20 सितंबर 2026 तक चलनी थी और योजना को पहले 2 अक्टूबर 2026 को शुरू किया जाना था। हालांकि, आवेदनों के सत्यापन और जांच का काम पूरा नहीं होने के कारण सरकार ने योजना की शुरुआत टाल दी है। योजना की नई शुरुआत की तारीख अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं हुई है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्टों में 11 दिसंबर 2026 को योजना शुरू होने की संभावना बताई गई है। आवेदकों को तय समय के अंदर जरूरी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों का पालन करना चाहिए।

नवीनतम अपडेट

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना की शुरुआत फिलहाल टाल दी है। इस योजना को पहले 2 अक्टूबर 2026 को शुरू किया जाना था। आवेदन की जांच और सत्यापन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था और योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश भी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुए थे। योजना के लिए करीब 2.38 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे।

योजना की नई शुरुआत की तारीख अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं की गई है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्टों में 11 दिसंबर 2026 को योजना शुरू होने की संभावना बताई गई है। यह तारीख वर्तमान राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के समय के आसपास है। इसलिए लाभार्थियों को योजना की अंतिम शुरुआत की तारीख के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।

HP Mukhyamantri Apna Parivar Sukhi Parivar Yojana details

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत चयनित परिवारों को उनकी आर्थिक और पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुसार लक्षित सहायता प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

  • हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली: चयनित परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
  • पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता: चयनित परिवारों की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • पक्के मकान के लिए सहायता: जिन चयनित परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है, उन्हें प्राथमिकता और चरणबद्ध तरीके से पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • आवश्यकता के आधार पर पारिवारिक सहायता: सरकार चयनित परिवारों की आवश्यकताओं का आकलन करेगी और उनकी आर्थिक स्थिति तथा समग्र कल्याण में सुधार के उद्देश्य से सहायता प्रदान करेगी।

नोट: आधिकारिक बजट घोषणा में पक्का मकान बनाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की सटीक राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, जब तक सरकार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं करती, तब तक आवास सहायता की किसी निश्चित राशि को पुष्टि की गई राशि नहीं माना जाना चाहिए।

पात्रताएं

सरकार ने इस योजना के तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान करने के लिए चयन प्रक्रिया तैयार की है। वर्तमान अंतिम चयन चरण में परिवार को निर्धारित आय संबंधी शर्त पूरी करनी होगी और पहचानी गई कमजोर श्रेणियों में से एक या अधिक श्रेणियों में शामिल होना होगा। आवेदन करते समय निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए:

  • परिवार हिमाचल प्रदेश का निवासी परिवार होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹75,000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • 27 वर्ष से कम आयु का असहाय या अनाथ बच्चा रखने वाले परिवारों को पात्र माना जा सकता है।
  • 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग सदस्यों वाले ऐसे परिवार, जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, पात्र माने जा सकते हैं।
  • ऐसे परिवार जिनमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला है और 27 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, पात्र माने जा सकते हैं।
  • ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है, पात्र श्रेणी में शामिल किए जा सकते हैं।
  • ऐसे परिवार जिनका कोई कमाने वाला सदस्य कैंसर, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ हो गया है, पात्र माना जा सकता है।
  • ऐसे परिवार जिनका कोई कमाने वाला सदस्य दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से स्थायी रूप से दिव्यांग या बिस्तर पर रहने के लिए मजबूर हो गया है, पात्र माना जा सकता है।
  • भूमिहीन परिवारों को भी चयन प्रक्रिया के तहत पात्र माना जा सकता है।
  • सरकार आवेदनों का सत्यापन करेगी और निर्धारित मानदंडों के अनुसार अंतिम पात्रता तय करेगी।

नोट: संशोधित पात्रता नियमों के तहत मनरेगा में कम से कम 1 दिन काम करना अब जरूरी नहीं है।

महत्वपूर्ण: प्रारंभिक चयन की किसी एक श्रेणी में शामिल होना अंतिम चयन की स्वतः गारंटी नहीं देता है। अंतिम लाभार्थी सूची जारी करने से पहले सरकार निर्धारित स्तरों पर सत्यापन करेगी।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदकों को अपनी पहचान, पारिवारिक स्थिति, आय और लागू पात्रता शर्त को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने चाहिए। वर्तमान चयन प्रक्रिया के लिए बताए गए आवश्यक दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • आवश्यक आवेदन पत्र/सहायक प्रमाण पत्र
  • जहां लागू हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • गंभीर बीमारी या लागू चिकित्सीय स्थिति के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र
  • परिवार/परिवार रजिस्टर की प्रति
  • निर्धारित स्व-घोषणा पत्र
  • ₹75,000 या उससे कम की वार्षिक पारिवारिक आय दर्शाने वाला आय प्रमाण पत्र

आवेदकों को सत्यापन के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या एसडीएम (सिविल) कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी विशेष पात्रता श्रेणी से संबंधित अतिरिक्त सहायक दस्तावेज भी साथ ले जाने चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

सरकार ने उन पात्र परिवारों के लिए परिवार चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू कर दिया है, जो पहले के चयन चरणों में शामिल नहीं हो पाए थे। आवेदकों को निर्धारित अंतिम तिथि से पहले संबंधित स्थानीय सरकारी कार्यालय में अपना आवेदन और सहायक दस्तावेज जमा करने चाहिए।

  • मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का आवेदन जमा करने से पहले जांच करें कि आपका परिवार निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या नहीं। इसमें ₹75,000 या उससे कम की वार्षिक पारिवारिक आय की शर्त भी शामिल है।
  • अपने परिवार की पात्रता के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज तैयार करें।
  • मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लिए आवेदन पत्र भरें।
  • भरा हुआ आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या एसडीएम (सिविल) कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज 20 सितंबर 2026 से पहले जमा करना सुनिश्चित करें।
  • संबंधित अधिकारी निर्धारित स्तरों पर आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  • सत्यापन पूरा होने के बाद सरकार पात्र परिवारों के चयन और अनुशंसा की प्रक्रिया पूरी करेगी।
  • अंतिम चयनित परिवारों की सूची संशोधित तारीख को जारी की जाएगी।

महत्वपूर्ण: केवल आवेदन जमा करने या सर्वेक्षण में शामिल होने से अंतिम चयन की गारंटी नहीं मिलती है। अधिकारी प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन करेंगे और निर्धारित सरकारी मानदंडों के अनुसार परिवारों का चयन करेंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसके तहत आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित लगभग 1.80 लाख आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।

योजना को पहले 2 अक्टूबर 2026 को लांच किया जाना था लेकिन लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी न होने के चलते इसे अब नई तिथि को लांच किया जाएगा, जिसकी जानकारी सरकार द्वारा अभी नहीं दी गई है। 

इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता और चिन्हित परिवारों की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस योजना का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सर्वेक्षण और चयन प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित आर्थिक रूप से सबसे अधिक वंचित और अत्यंत गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना है।

चिन्हित लाभार्थी परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।

हां। चिन्हित परिवारों की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी।

वर्तमान चयन प्रक्रिया के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹75,000 या उससे कम होनी चाहिए।

वर्तमान अंतिम चयन चरण के लिए आवेदन, सत्यापन और अनुशंसा प्रक्रिया 20 सितंबर 2026 तक पूरी की जानी निर्धारित है। पात्र परिवारों को निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जमा कर देने चाहिए।

पात्र परिवार संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या एसडीएम (सिविल) कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

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