हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना

द्वारा प्रस्तुत Pradeep on Sat, 23/05/2026 - 12:59
हरियाणा CM
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हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना इमेज
हाइलाइट
  • किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 5 लाख की सब्सिडी।
  • सब्सिडी 45 एचपी वाले ई-ट्रेक्टर की खरीद पर। 
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा कृषि विभाग
    • टोल फ्री नंबर: 1800-180-2117
    • फोन नंबर: 0172-2571544
    • ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामहरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना
शुरू होने का वर्ष2026 (प्रस्तावित)
लाभ45 HP इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी सहायता
लाभार्थीहरियाणा के किसान
नोडल विभागकृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाआवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते है।

योजना के बारे में

हरियाणा सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और किसानों को नई तकनीक आधारित कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में हरियाणा ई-ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्तावित योजना के तहत पात्र किसानों को 45 HP क्षमता वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर 5 लाख रूपये तक की सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य किसानों की खेती में होने वाले डीजल खर्च को कम करना तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

किसानो के हितो को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार समय समय पर कई तरह की योजनाओं को जारी करती रहती है, जिससे उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। किसान बोनस योजना और किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना इन्हीं के कुछ उदाहरण हैं।

वर्तमान में 45 HP इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई जा रही है। हालांकि, सरकार सब्सिडी के साथ ट्रेक्टर निर्माता कंपनी से इसकी कीमत 13 लाख रूपये तक करने में प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में सब्सिडी मिलने के बाद किसानों को यह ई-ट्रैक्टर लगभग 8 लाख रुपये की अनुमानित कीमत पर उपलब्ध हो सकता है। इससे किसानों को कम लागत पर आधुनिक कृषि मशीनरी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

हरियाणा सरकार पहले से ही विभिन्न कृषि योजनाओं के माध्यम से डीजल ट्रैक्टरों पर भी सब्सिडी सहायता प्रदान करती है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों से 45 HP क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये की सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ऐसी योजनाएं किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण कम कीमत पर उपलब्ध कराने में मदद करती हैं।

हरियाणा ई-ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण कराना पड़ सकता है। इसके अलावा लाभ प्राप्त करने के लिए वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) भी आवश्यक हो सकता है। सरकार योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसान पंजीकरण एवं भूमि रिकॉर्ड संबंधी जानकारी का उपयोग कर सकती है।

योजना के तहत स्वीकृत सब्सिडी राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जा सकती है।

हरियाणा में कृषि कार्यों के लिए बड़े स्तर पर डीजल आधारित मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण खेती की लागत बढ़ती है। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर डीजल के खर्च को कम करने के साथ-साथ रखरखाव लागत को भी कम करने में सहायक हो सकते हैं।

हरियाणा ई-ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के माध्यम से सरकार किसानों को आधुनिक इलेक्ट्रिक कृषि उपकरण अपनाने, प्रदूषण कम करने, डीजल की खपत घटाने तथा कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। योजना की विस्तृत संचालन संबंधी दिशा-निर्देश आगामी समय में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

हरियाणा ई-ट्रैक्टर सब्सिडी योजना विवरण

योजना के लाभ

  • किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
  • इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खेती में डीजल खर्च कम करने में मदद कर सकते हैं।
  • ई-ट्रैक्टर पारंपरिक डीजल ट्रैक्टरों की तुलना में रखरखाव लागत कम कर सकते हैं।
  • यह योजना पर्यावरण-अनुकूल एवं टिकाऊ खेती को बढ़ावा देती है।
  • किसान सरकारी सहायता से आधुनिक कृषि तकनीक अपना सकते हैं।
  • इस पहल से डीजल-आधारित मशीनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक राज्य में खेती या कृषि गतिविधियों से जुड़ा होना चाहिए।
  • आवेदक के नाम पर हरियाणा में कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • PPP ID में शामिल परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कृषि भूमि होने पर भी पात्रता मिल सकती है।
  • आवेदक को मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण कराना पड़ सकता है।
  • आवेदक के पास वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) होना चाहिए।
  • पिछले 5 वर्षों में ट्रैक्टर सब्सिडी प्राप्त कर चुके किसान योजना के लिए अपात्र हो सकते हैं।
  • आवेदक का आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए।
  • योजना की विस्तृत पात्रता एवं अंतिम दिशा-निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जाने बाकी हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • कृषि भूमि स्वामित्व दस्तावेज
  • मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पंजीकरण विवरण
  • आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट आकार फोटो
  • अनुमोदन के बाद ट्रैक्टर खरीद की रसीद/बिल
  • ट्रैक्टर बीमा दस्तावेज
  • RTO द्वारा जारी ट्रैक्टर पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • ट्रैक्टर के साथ किसान की जियो-टैग्ड फोटो

आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने अभी तक हरियाणा ई-ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया जारी नहीं की है। हालांकि, संभावना है कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

  • योजना के ऑनलाइन आवेदन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जा सकते हैं।
  • आवेदकों को आवेदन से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण करना पड़ सकता है।
  • आवेदन शुरू होने के बाद पात्र किसानों को कृषि विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण तथा ट्रैक्टर संबंधी जानकारी भरनी पड़ सकती है।
  • आवेदकों को आधार कार्ड, PPP, भूमि दस्तावेज, बैंक खाता विवरण एवं फोटो अपलोड करने पड़ सकते हैं।
  • विभाग द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है।
  • सफल सत्यापन एवं अनुमोदन के बाद सब्सिडी राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जा सकती है।

चयन प्रक्रिया और जरुरी निर्देश

  • जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं।
  • यदि आवेदन अधिक प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जा सकता है।
  • चयनित किसानों को दस्तावेज सत्यापन करवाना पड़ सकता है।
  • अनुमोदन के बाद किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद की अनुमति दी जा सकती है।
  • ट्रैक्टर केवल अधिकृत डीलर या निर्माता से खरीदना आवश्यक हो सकता है।
  • डीलरों को ट्रैक्टर बिल, बीमा एवं जियो-टैग्ड फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ सकती है।
  • सब्सिडी जारी करने से पहले ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।
  • सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जा सकती है।
  • लाभार्थी किसान को सब्सिडी वाला ट्रैक्टर 5 वर्षों तक बेचने या ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • हरियाणा कृषि विभाग
    • टोल फ्री नंबर: 1800-180-2117
    • फोन नंबर: 0172-2571544
    • ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

योजना के तहत किसानों को ई-ट्रैक्टर की खरीद पर 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। 

सब्सिडी का लाभ 45 एचपी वाले ट्रैक्टर की खरीदी पर दिया जाएगा। 

हरियाणा के वे किसान जो कृषि कार्यों से जुड़े हैं और जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व है, आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।

हाँ। सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने से पहले किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण करवाना पड़ सकता है।

हाँ। योजना के पंजीकरण एवं सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों के पास वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) होना आवश्यक हो सकता है।

हरियाणा ई-ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए जाने की संभावना है।

नहीं। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा ई-ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया एवं विस्तृत संचालन दिशा-निर्देश अभी जारी किए जाने बाकी हैं।

डीजल ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की तरह, यह संभावना है कि लाभार्थियों को खरीद के बाद अगले 5 वर्षों तक सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को बेचने या ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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