झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Hemant Soren CM Jharkhand
Scheme Open
हाइलाइट
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 1,000/- रूपये प्रति माह की निःशक्तता पेंशन।
    • 10,000/- रूपये का एकमुश्त अनुदान।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना।
लाभ
  • 1,000/- रूपये प्रति माह की निःशक्तता पेंशन।
  • 10,000/- रूपये का एकमुश्त अनुदान।
लाभार्थी झारखण्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना झारखण्ड सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पंजीकृत श्रमिक जो स्थायी रूप से निःशक्त है उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना तहत झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों को प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों को दी जाएगी।
  • प्रति माह की पेंशन के साथ ही लाभार्थी श्रमिकों को झारखण्ड सरकार द्वारा एक मुश्त 10,000/- रूपये की धनराशि आर्थिक अनुदान के रूप में दी जाएगी।
  • योजना का लाभ केवल वही पंजीकृत श्रमिक उठा सकते है जो निम्नलिखित कारणों/ बीमारी से स्थायी अपंग हो चुके है :-
    • पैरालिसिस से।
    • लेप्रोसी से।
    • ट्यूबरक्लोसिस से।
    • दुर्घटना से।
  • निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के तहत अनुग्रह राशि और पेंशन का लाभ केवल झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत श्रमिक ही ले सकते है।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत 10,000/- रूपये की अनुग्रह राशि और 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन का लाभ लेने के लिए झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 1,000/- रूपये प्रति माह की निःशक्तता पेंशन।
    • 10,000/- रूपये का एकमुश्त अनुदान।

पात्रता

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है :-
    • श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होनी चाहिए।
    • लाभार्थी श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत होना चाहिए।
    • श्रमिक निम्नलिखित बीमारी के कारणों या अन्य कारण से स्थायी अपंग हो :-
      • पैरालिसिस।
      • लेप्रोसी।
      • ट्यूबरक्लोसिस।
      • दुर्घटना।

    लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

    • झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक है :-
      • झारखण्ड का निवास प्रमाण पत्र।
      • श्रमिक पंजीकरण संख्या या श्रमिक का ई-श्रम कार्ड।
      • श्रमिक का आधार कार्ड।
      • श्रमिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र।
      • श्रमिक की स्थायी अपंगता की बीमारी का प्रमाण।
      • पासपोर्ट साइज फोटो।
      • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
      • बैंक खाते का विवरण।
      • अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण।

    लाभ लेने की प्रक्रिया

    • झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
    • निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
    • लाभार्थी को निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
    • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है।
    • पंजीकरण करते समय लाभार्थी कों अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
    • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
    • लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना को चुनना होगा।
    • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
    • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
    • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा गहनता से की जाएगी।
    • पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थी को निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के तहत अनुग्रह राशि और प्रति माह की पेंशन श्रमिक के दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

    महत्वपूर्ण लिंक

    सम्पर्क करने का विवरण

    • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
      • 0651-2490514.
      • 0651-2490956.
    • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
    • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
      नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
      झारखण्ड - 834002.

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