झारखंड HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Sat, 04/07/2026 - 16:04
झारखंड CM
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 झारखंड HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना
हाइलाइट
  • झारखंड सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
  • महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित।
  • पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • विभाग: महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, हेल्पलाइन नंबर: 2400757, 2223544
योजना का सारांश
योजना का नामझारखंड HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना
नोडल विभागमहिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार
लाभ₹1,000 प्रति माह
लाभार्थीझारखंड के पात्र HIV/AIDS से पीड़ित व्यक्ति
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें .
आवेदन का माध्यमऑफलाइन

योजना के बारे में

झारखंड HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में से एक है। इस योजना का संचालन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य HIV/AIDS के साथ जीवन जी रहे पात्र व्यक्तियों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित जीवन जी सकें।

झारखंड सरकार द्वारा जारी संशोधित सर्वजन पेंशन योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, यह योजना राज्य की एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली का हिस्सा है। इसके साथ मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना तथा स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना भी संचालित की जाती हैं।

योजना के पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। यह राशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) या पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।

इस योजना की एक विशेष बात यह है कि इसमें पात्रता के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि, आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए तथा जिला एड्स नियंत्रण समिति (District AIDS Control Society) के माध्यम से ART (Antiretroviral Therapy) या ARD (Antiretroviral Drugs) उपचार प्राप्त कर रहा होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन और स्वीकृति मिलने के बाद पेंशन की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

योजना के उद्देश्य

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • झारखंड में HIV/AIDS के साथ जीवन जी रहे पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
  • लाभार्थियों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता के लिए हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
  • नियमित पेंशन सहायता के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना।
  • DBT के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना सुनिश्चित करना।
  • मान्यता प्राप्त कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर रहे पात्र HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुँचाना।

योजना के लाभ

  • प्रत्येक पात्र लाभार्थी को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन मिलती है।
  • पेंशन की राशि ABPS/PFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
  • राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रताएँ

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के पास मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके पति/पत्नी निम्न में से किसी संस्था में स्थायी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं होने चाहिए:
    • केंद्र सरकार
    • राज्य सरकार
    • केंद्रीय सार्वजनिक
    • राज्य सार्वजनिक
    • साथ ही उन्हें ऐसी किसी नौकरी से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक का परिवार आयकर (Income Tax) देने वाला परिवार नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए "परिवार" में निम्न शामिल हैं:
    • पति/पत्नी
    • नाबालिग बच्चे
    • दिव्यांग बच्चे
  • आवेदक पहले से महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।

झारखंड HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के लिए अतिरिक्त पात्रता

  • सामान्य पात्रता शर्तों के अलावा आवेदक को निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करनी होंगी:
  • इस योजना में कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
  • आवेदक HIV/AIDS के साथ जीवन जी रहा व्यक्ति होना चाहिए तथा जिला एड्स नियंत्रण समिति (District AIDS Control Society) के माध्यम से
  • ART (Antiretroviral Therapy) या ARD (Antiretroviral Drugs) उपचार प्राप्त कर रहा होना चाहिए।
  • केवल वही आवेदक इस योजना के तहत पेंशन पाने के पात्र होंगे जो उपरोक्त चिकित्सा उपचार संबंधी शर्त पूरी करते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (Self-Attested) प्रतियां जमा करनी होंगी:

  • भरा हुआ आवेदन पत्र।
  • आधार कार्ड या यदि आधार जारी नहीं हुआ है तो स्व-घोषणा (Self Declaration)।
  • मतदाता पहचान पत्र (18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए)।
  • बैंक पासबुक।
  • पात्रता संबंधी स्व-घोषणा।
  • जिला एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से ART (Antiretroviral Therapy) या ARD (Antiretroviral Drugs) उपचार प्राप्त करने का चिकित्सा प्रमाण पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

झारखंड के पात्र निवासी, जो योजना की सभी निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, वे झारखंड HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का सत्यापन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद, पेंशन की राशि DBT प्रणाली के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।

  • चरण 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें
    • निर्धारित सरकारी कार्यालय में जाकर निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें।
    • ग्रामीण क्षेत्र: प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कार्यालय
    • शहरी क्षेत्र: अंचल अधिकारी (CO)/अंचलाधिकारी कार्यालय
  • चरण 2: आवेदन पत्र भरें
    • आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
    • जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी जानकारी सही और पूरी तरह भरी गई है, ताकि सत्यापन में किसी प्रकार की देरी न हो।
  • चरण 3: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
    • भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी निर्धारित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
    • यदि आवेदन अधूरा है या आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
  • चरण 4: आवेदन जमा करें
    • भरा हुआ आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित BDO या अंचल अधिकारी (Circle Officer) के कार्यालय में जमा करें।
    • आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित कार्यालय आवेदक की जानकारी आगे की प्रक्रिया के लिए NSAP-PPS पोर्टल पर अपलोड करता है।
  • चरण 5: आवेदन का सत्यापन
    • संबंधित अधिकारी आवेदक की पात्रता, निवास, ART/ARD उपचार की जानकारी तथा आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं।
    • यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, तो आवेदक से अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
  • चरण 6: आवेदन की स्वीकृति
    • सत्यापन पूरा होने के बाद सक्षम प्राधिकारी आवेदन की समीक्षा करता है।
    • पात्र पाए गए आवेदनों को निर्धारित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार NSAP-PPS पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है।
  • चरण 7: पेंशन प्राप्त करें
    • आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
    • पेंशन की राशि ABPS/PFMS के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। सामान्यतः यह राशि प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक खाते में जमा कर दी जाती है।

लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन: पेंशन का लाभ लगातार प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का हर वर्ष सत्यापन किया जाता है।

पेंशन भुगतान की प्रक्रिया

आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन की राशि पारदर्शी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से भेजी जाती है।

पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

  • लाभार्थी की जानकारी NSAP-PPS पोर्टल पर अपडेट की जाती है।
  • जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ (District Social Security Cell) हर महीने भुगतान की प्रक्रिया पूरी करता है।
  • पेंशन की राशि ABPS/PFMS के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।
  • आवश्यकता होने पर निदेशालय (Directorate) द्वारा केंद्रीकृत भुगतान भी किया जा सकता है।
  • सामान्यतः पेंशन की राशि प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
  • भुगतान सफल होने पर लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भी भेजा जाता है।

किन परिस्थितियों में योजना से नाम हटाया जा सकता है?

निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभार्थी का नाम योजना से हटाया जा सकता है:

  • लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है। लाभार्थी एक वर्ष से अधिक समय तक अपने पंजीकृत पते पर नहीं रहता।
  • जांच में यह पाया जाता है कि लाभार्थी वास्तव में योजना के लिए पात्र नहीं था।
  • लाभार्थी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेना शुरू कर देता है।
  • पात्रता से संबंधित कारणों से नाम हटाने से पहले संबंधित अधिकारी लाभार्थी को कम से कम 15 दिन का नोटिस देता है।
  • यदि लाभार्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है, तो अंतिम निर्णय लेने से पहले उस पर विचार किया जाता है।
  • कुछ मामलों में हटाए जाने वाले लाभार्थियों की प्रस्तावित सूची संबंधित प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट (Notice Board) पर एक महीने के लिए प्रदर्शित की जाती है, ताकि अंतिम आदेश जारी होने से पहले आपत्तियां दर्ज कराई जा सकें।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क विवरण

  • विभाग: महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार
  • हेल्पलाइन नंबर: 2400757, 2223544
  • ईमेल आईडी: [email protected]
  • कार्यालय का पता: प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह झारखंड सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र HIV/AIDS से पीड़ित व्यक्तियों को ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
 

झारखंड के ऐसे पात्र निवासी, जो HIV/AIDS के साथ जीवन जी रहे हैं तथा जिला एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से ART या ARD उपचार प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
 

पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
 

नहीं। इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
 

आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में BDO कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी (CO) कार्यालय में जमा करना होता है।
 

हाँ। आवेदन के लिए आधार कार्ड आवश्यक है। यदि आधार जारी नहीं हुआ है, तो नियमों के अनुसार स्व-घोषणा भी दी जा सकती है।
 

पेंशन की राशि DBT के माध्यम से ABPS/PFMS द्वारा सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
 

नहीं। यदि कोई व्यक्ति महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
 

आवेदन पत्र, आधार कार्ड, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, स्व-घोषणा तथा जिला एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी ART/ARD उपचार संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
 

यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाए, वह एक वर्ष से अधिक समय तक अपने पंजीकृत पते पर न रहे, किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने लगे या अपात्र पाया जाए, तो योजना का लाभ बंद किया जा सकता है।
 

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