झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Thu, 02/07/2026 - 16:05
झारखंड CM
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 झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
हाइलाइट
  • राज्य के पात्र वृद्ध नागरिकों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
  • पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
  • योजना सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत संचालित की जाती है।  
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, फोन नंबर: 2400757, 2223544
योजना का सारांश
योजना का नामझारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
नोडल विभागमहिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार
लाभ₹1,000 प्रति माह
लाभार्थीराज्य के पात्र वरिष्ठ नागरिक
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें .
आवेदन का माध्यमऑफलाइन

योजना के बारे में

बढ़ती उम्र के साथ अधिकांश लोगों के लिए नियमित आय का कोई साधन नहीं रह जाता। ऐसे में दवाइयों, भोजन, कपड़े तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं का खर्च उठाना कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए कठिन हो जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बुजुर्ग अक्सर अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र वृद्ध नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें और अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में किसी पर निर्भर न रहें।

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। पहले इस योजना का लाभ मुख्य रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों को दिया जाता था, लेकिन झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना के विस्तार के बाद राज्य सरकार ने सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष कर दी है। इस निर्णय का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद नागरिकों को समय पर सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराना है।

यदि आप झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन की राशि प्रत्येक माह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का संचालन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा किया जाता है। इस लेख में हम आपको योजना से जुड़ी पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, पेंशन भुगतान, लाभार्थी सत्यापन, अपील प्रक्रिया तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे।

हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए झारखण्ड कलाकार पेंशन योजना भी शुरू की है, जिसके तहत पात्र कलाकारों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र श्रमिकों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। वहीं, पेंशन प्राप्त कर रहे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना भी लागू है। यदि आप इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इनके बारे में भी हमारे विस्तृत लेख पढ़ सकते हैं।
 

योजना के उद्देश्य

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिकों को नियमित मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है ताकि वे अपनी आवश्यक जरूरतों को बिना किसी आर्थिक परेशानी के पूरा कर सकें।
  • साथ ही वृद्ध व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक सहारा प्रदान करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
  • सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन की राशि समय पर सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हो।

योजना के लाभ

  • राज्य के पात्र वृद्ध नागरिकों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
  • पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
  • योजना सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत संचालित की जाती है।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को नियमित मासिक सहायता प्राप्त होती है।
  • लाभार्थी को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहयोग मिलता है।
  • लाभार्थियों का सत्यापन समय-समय पर किया जाता है ताकि केवल पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ मिलता रहे।
  • सरकार द्वारा पेंशन भुगतान की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

पात्रताएँ

  • आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • सर्वजन पेंशन योजना के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार राज्य की सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के आवेदकों की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक का आधार नंबर होना चाहिए।
  • आवेदक का आधार उसके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
  • आवेदक का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि पेंशन की राशि सीधे उसी खाते में भेजी जाती है।
  • आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी सही एवं सत्यापित होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST आवेदकों के लिए, यदि लागू हो)
  • अन्य दस्तावेज, यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा मांगे जाएं।

आवेदन प्रक्रिया

  • स्टेप 1: सबसे पहले झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कार्यालय, अंचल अधिकारी (CO) कार्यालय या निकटतम प्रज्ञा केंद्र (CSC) से प्राप्त किया जा सकता है।
  • कई जिलों की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आवेदन पत्र डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है.
  • स्टेप 2: आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी, जैसे आवेदक का नाम, पता, जन्म तिथि, आधार संख्या, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  • स्टेप 3: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें, जैसे आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज।
  • स्टेप 4: यदि स्थानीय स्तर पर सत्यापन की आवश्यकता हो, तो आवेदन पत्र का सत्यापन संबंधित पंचायत/नगर निकाय अथवा सक्षम अधिकारी से कराएं।
  • स्टेप 5: ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक अंचल अधिकारी (CO) कार्यालय में जमा करें।
  • स्टेप 6: आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त रसीद या पावती अपने पास सुरक्षित रखें। भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
  • स्टेप 7: संबंधित विभाग द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सभी जानकारी सही पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर लाभार्थी का नाम पेंशन सूची में शामिल किया जाएगा।
  • स्टेप 8: आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन की राशि प्रतिमाह DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी.

आवेदन की जांच एवं स्वीकृति प्रक्रिया

  • आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच की जाती है।
  • यदि आवेदन में कोई त्रुटि या दस्तावेजों की कमी पाई जाती है, तो आवेदक से आवश्यक सुधार या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
  • सभी जानकारी सही पाए जाने पर आवेदन को स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाता है।
  • स्वीकृति मिलने के बाद आवेदक का नाम पेंशन लाभार्थियों की सूची में शामिल कर लिया जाता है तथा पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया जाता है।

लाभार्थी चयन प्रक्रिया

लाभार्थियों का चयन निर्धारित पात्रता शर्तों तथा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाता है।

  • आवेदन पत्र की प्रारंभिक जांच की जाती है।
  • आधार, आयु तथा अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन किया जाता है।
  • पात्र पाए जाने वाले आवेदकों की सूची तैयार की जाती है।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाती है।
  • स्वीकृति के बाद लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क विवरण

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार

  • फोन नंबर: 2400757, 2223544
  • ईमेल आईडी: [email protected]
  • कार्यालय का पता: प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत संचालित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र वृद्ध नागरिकों को प्रतिमाह ₹1,000 की पेंशन प्रदान की जाती है।
 

झारखंड के पात्र वृद्ध नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा सभी महिलाओं एवं SC/ST वर्ग के लिए 50 वर्ष निर्धारित है।
 

पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
 

पेंशन की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
 

हाँ। पात्र नागरिक Jharsewa Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
 

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
 

हाँ। आवेदन स्वीकृत करने से पहले संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों एवं पात्रता का सत्यापन किया जाता है।
 

हाँ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को मिले, समय-समय पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है।
 

लाभार्थी की मृत्यु, पात्रता समाप्त होने, गलत जानकारी देने या अन्य निर्धारित कारणों की स्थिति में पेंशन बंद की जा सकती है।
 

लाभार्थी अपने प्रखंड कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग या प्रज्ञा केंद्र (CSC) से संपर्क कर सकते हैं।
 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!

यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

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