झारखण्ड कलाकार पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत Pradeep on Sat, 27/06/2026 - 17:56
झारखंड CM
Scheme Open
Jharkhand Kalakar Pension Yojana Image
हाइलाइट
  • पात्र लाभार्थियों को हर महीने 4 हज़ार की पेंशन।
  • पेंशन का लाभ राज्य के वृद्ध, दिव्यांग और बीमार कलाकारों को।
  • पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखंड
  • सीटीएमएस सहायता केंद्र
योजना का अवलोकन
योजना का नामझारखंड कलाकार पेंशन योजना (मासिक निवृत्तिका योजना)
लाभप्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता
लाभार्थीझारखंड के वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार एवं स्थायी दिव्यांग कलाकार।
नोडल विभागसांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखंड
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

झारखंड कलाकार पेंशन योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी दिव्यांग कलाकारों के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ऐसे कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के कारण अपनी कला के माध्यम से आजीविका अर्जित करने में असमर्थ हो गए हैं। इस योजना को झारखंड मासिक निवृत्तिका योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना के तहत पात्र कलाकारों को प्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। राज्य सरकार पहले से ही विभिन्न वर्गों के लिए कई पेंशन योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन यह योजना विशेष रूप से झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने वाले कलाकारों के लिए शुरू की गई है।

झारखंड कलाकार मासिक पेंशन योजना का लाभ लोक संगीत, जनजातीय संगीत, नृत्य, नाटक, दृश्य कला, हस्तशिल्प तथा अन्य मान्यता प्राप्त कला विधाओं से जुड़े कलाकारों को दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की मासिक आय 8,000 रुपये से कम होनी चाहिए। कलाकार के पास अपनी कला से संबंधित मान्य प्रमाण होना आवश्यक है। साथ ही सांस्कृतिक ट्रूप प्रबंधन प्रणाली पर पंजीकरण भी अनिवार्य है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी दिव्यांग कलाकारों के लिए यह आयु सीमा लागू नहीं होती।

झारखंड कलाकार कल्याण पेंशन योजना के लिए आवेदन सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखंड के माध्यम से किया जा सकता है। पात्र आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या निदेशालय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सभी आवेदनों का सत्यापन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का लाभ जारी रखने के लिए लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में उपायुक्त या उप विकास आयुक्त कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर मासिक सहायता बंद की जा सकती है।

झारखंड वृद्ध कलाकार पेंशन योजना एकमुश्त सहायता के बजाय नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वहीं झारखंड दिव्यांग कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना के तहत पात्र दिव्यांग कलाकारों को न्यूनतम आयु सीमा में छूट भी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्र कलाकारों को अपना आवेदन 31 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से जमा करना होगा।

योजना के लाभ

  • झारखंड कलाकार पेंशन योजना के तहत पात्र कलाकारों को प्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
  • यह योजना वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी दिव्यांग कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
  • गंभीर रूप से बीमार और स्थायी दिव्यांग कलाकारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा लागू नहीं है।
  • रोजगार या पारिवारिक कारणों से राज्य से बाहर रहने वाले झारखंड के मूल निवासी कलाकार भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने में सहायता प्रदान करती है।

पात्रताएं

  • आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए।
  • जो कलाकार मूल रूप से झारखंड के निवासी हैं, लेकिन रोजगार या पारिवारिक कारणों से राज्य से बाहर रह रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
  • सामान्य आवेदकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। हालांकि, गंभीर रूप से बीमार या स्थायी दिव्यांग कलाकारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा लागू नहीं है।
  • आवेदक की सभी स्रोतों से प्राप्त मासिक आय 8,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक वृद्धावस्था, गंभीर बीमारी या स्थायी दिव्यांगता के कारण अपनी कला का प्रदर्शन करने में असमर्थ होना चाहिए।
  • आवेदक की किसी मान्यता प्राप्त कला विधा में कलाकार के रूप में स्थापित पहचान होनी चाहिए।
  • आवेदक को निम्न में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा:
    • संबंधित उप विकास आयुक्त (DDC) द्वारा जारी कलाकार पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए।
    • आकाशवाणी, दूरदर्शन या भारत सरकार के गीत एवं नाटक प्रभाग से मान्यता प्राप्त हो तथा कम से कम 7 वर्ष (गंभीर रूप से बीमार या स्थायी दिव्यांग कलाकारों के लिए 5 वर्ष) का अनुभव हो।
    • पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रायोजित जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कम से कम 7 वर्ष (गंभीर रूप से बीमार या स्थायी दिव्यांग कलाकारों के लिए 5 वर्ष) तक भाग लिया हो।
    • भारत सरकार का पद्म पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या झारखंड सरकार का राजकीय सम्मान प्राप्त किया हो।
  • आवेदन करने से पहले सांस्कृतिक ट्रूप प्रबंधन प्रणाली (CTMS) पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।

पात्र कला विधाएं

झारखंड कलाकार पेंशन योजना का लाभ उन कलाकारों को दिया जाता है जो झारखंड की मान्यता प्राप्त पारंपरिक एवं सांस्कृतिक कला विधाओं से जुड़े हैं और योजना की निर्धारित पात्रताओं को पूरा करते हैं। झारखंड कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कला विधाओं से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं:

  • लोक संगीत
  • जनजातीय संगीत
  • लोक नृत्य
  • शास्त्रीय संगीत
  • उप-शास्त्रीय संगीत
  • शास्त्रीय नृत्य
  • उप-शास्त्रीय नृत्य
  • नाटक
  • प्रदर्शन कला
  • दृश्य कला
  • हस्तशिल्प एवं अन्य पारंपरिक कला विधाएं

आवश्यक दस्तावेज

  • विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र।
  • हाल ही का स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • झारखंड का निवास प्रमाण पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • बैंक पासबुक की प्रति या बैंक खाते का विवरण।
  • गंभीर बीमारी या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में जिला सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र।
  • सीटीएमएस पंजीकरण संख्या।
  • कला उपलब्धियों, अनुभव, पुरस्कार, सम्मान या कलाकार के रूप में पहचान से संबंधित प्रमाण पत्र।
  • सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी से संबंधित प्रमाण, यदि लागू हो।
  • सत्यापन के दौरान विभाग द्वारा मांगे जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज।

आवेदन प्रक्रिया

  • झारखंड कलाकार पेंशन योजना का आवेदन पत्र सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें या निदेशालय कार्यालय, रांची से प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी, आय, बैंक खाते तथा कला से संबंधित सभी विवरण सही-सही भरें।
  • आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  • पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि से पहले सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची में जमा करें।
  • प्राप्त आवेदनों की जिला-वार सूची तैयार कर संबंधित जिला प्रशासन को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।
  • जिला स्तरीय समिति आवेदक की पात्रता, दस्तावेजों तथा कला संबंधी प्रमाणों का सत्यापन करेगी।
  • सत्यापन एवं अनुमोदन के बाद पात्र कलाकारों का चयन किया जाएगा।
  • चयनित लाभार्थियों को झारखंड कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना के तहत 4,000 रुपये की मासिक सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।

नोट: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। पात्र कलाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन पत्र तथा सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दें।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखंड
  • सीटीएमएस सहायता केंद्र

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झारखंड कलाकार पेंशन योजना झारखंड सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत पात्र वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार एवं स्थायी दिव्यांग कलाकारों को प्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

इस योजना का लाभ झारखंड के ऐसे कलाकारों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार या स्थायी दिव्यांग हैं।

पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

हां। गंभीर रूप से बीमार और स्थायी दिव्यांग कलाकारों के लिए न्यूनतम 60 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं है।

हां। योजना के लिए आवेदन करने से पहले सांस्कृतिक ट्रूप प्रबंधन प्रणाली पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 

पात्र आवेदक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखंड की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या निदेशालय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन जमा करना होगा। 

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

हां। लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर मासिक सहायता बंद की जा सकती है। 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
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