- झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
- यह योजना महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित की जाती है।
- पेंशन की राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
- योजना का लाभ विधवा, परित्यक्ता/कानूनी रूप से अलग रह रही तथा 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को मिलता है।
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, फोन नंबर: 2400757, 2223544
योजना का सारांश | |
|---|---|
| योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना |
| नोडल विभाग | महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार |
| लाभ | ₹1,000 प्रति माह |
| लाभार्थी | झारखण्ड में रहने वाली पात्र निराश्रित महिलाएँ |
| सब्सक्रिप्शन | योजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें . |
| आवेदन का माध्यम | ऑफलाइन |
योजना के बारे में
कई महिलाओं की आर्थिक स्थिति तब कमजोर हो जाती है जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है, पति उन्हें छोड़ देता है, या उनके पास कमाई का कोई भरोसेमंद साधन नहीं होता। ऐसी स्थिति में रोजमर्रा का खर्च जैसे भोजन, दवाइयाँ, कपड़े और घर की दूसरी जरूरी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और नियमित आर्थिक सहायता देने के लिए झारखण्ड सरकार झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना के तहत झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना चला रही है। इस योजना का उद्देश्य पात्र निराश्रित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सकें।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की पेंशन दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का संचालन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। योजना में आवेदन, जांच, स्वीकृति और पेंशन भुगतान की प्रक्रिया राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाती है।
जो महिलाएँ योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, वे इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन और जरूरी दस्तावेजों की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाती है। सक्षम अधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद लाभार्थी का नाम पेंशन सूची में जोड़ दिया जाता है और हर महीने पेंशन की राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस लेख में हमने योजना की पात्रता, लाभ, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन प्रक्रिया, लाभार्थी चयन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में समझाई है।
झारखण्ड सरकार समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए कई अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी चला रही है। पात्र महिलाएँ मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के बारे में भी जानकारी ले सकती हैं, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि आप इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमारे विस्तृत लेख भी पढ़ सकते हैं।
योजना के उद्देश्य
झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य उन पात्र निराश्रित महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है, जिनके पास जीवन-यापन का पर्याप्त साधन नहीं है।
इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
- पात्र निराश्रित महिलाओं को हर महीने नियमित पेंशन देना, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरी जरूरतें पूरी कर सकें।
- विधवा, परित्यक्ता और अन्य पात्र महिलाओं को सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने में मदद करना।
- उन महिलाओं की आर्थिक परेशानियों को कम करना, जिनके पास नियमित आय का कोई या बहुत कम साधन है।
- पेंशन की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से भेजना।
- पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता देकर राज्य की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना।
योजना के लाभ
- प्रत्येक पात्र लाभार्थी को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
- पेंशन की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
- यह मासिक पेंशन पात्र महिलाओं को रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए एक भरोसेमंद आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- जब तक लाभार्थी योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती रहती है, तब तक उसे इस योजना का लाभ मिलता रहता है।
पात्रताएँ
- आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक निम्न में से किसी एक श्रेणी में होना चाहिए—
- विधवा महिला, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो और जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- परित्यक्ता या कानूनी रूप से अलग (तलाकशुदा/अलग रह रही) महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- अविवाहित (कुंवारी) महिला, जिसकी आयु 45 वर्ष या उससे अधिक हो।
- आवेदक केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) की स्थायी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य (पति, नाबालिग बच्चे और दिव्यांग बच्चे) आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास आधार संख्या होनी चाहिए और वह उसके बैंक खाते से जुड़ी होनी चाहिए।
- पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, ताकि DBT के माध्यम से राशि सीधे खाते में भेजी जा सके।
- आवेदक इस विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से नहीं ले रही हो।
- आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी सही होनी चाहिए और उसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज लगाए जाने चाहिए।
- आवेदक को झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित सभी अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (आधार से जुड़ा बैंक खाता)
- हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल विधवा महिलाओं के लिए, जहाँ लागू हो)
- योजना के तहत पात्रता साबित करने वाले आवश्यक दस्तावेज (यदि संबंधित अधिकारी द्वारा मांगे जाएँ)
- सत्यापन के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- चरण 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें और जमा करें
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों को अपना आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कार्यालय में जमा करना होगा।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों को अपना आवेदन अंचल अधिकारी (CO)/अंचल अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदन निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है.
- चरण 2: आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें, जैसे—
- आवेदक का नाम
- पता
- आधार संख्या
- मतदाता पहचान पत्र संख्या
- बैंक खाते की जानकारी
- मोबाइल नंबर
- लाभार्थी की श्रेणी (विधवा, परित्यक्ता/अलग रह रही महिला या अविवाहित महिला)
- आवेदक को अपनी पात्रता से संबंधित आवश्यक स्व-घोषणा भी देनी होगी।
- चरण 3: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणितप्रतियां लगाएँ।
- इनमें सामान्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होते हैं—
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड (यदि आधार उपलब्ध नहीं है तो स्व-घोषणा)
- बैंक पासबुक
- स्व-घोषणा पत्र
- श्रेणी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज, जैसे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
- चरण 4: आवेदन जमा करें
- पूरी तरह भरा हुआ आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन BDO कार्यालय में जमा करें।
- शहरी क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन CO/अंचल अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
- भौतिक (ऑफलाइन) रूप से जमा किए गए आवेदन को संबंधित कार्यालय आगे की प्रक्रिया के लिए NSAP-PPS पोर्टल पर अपलोड करता है।
- चरण 5: आवेदन का सत्यापन
- संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र में दी गई जानकारी और सभी दस्तावेजों की जांच करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदक योजना के लिए पात्र है।
- यदि किसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो आवेदक से उसे उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है।
- चरण 6: आवेदन की स्वीकृति
- सत्यापन सफल होने के बाद—
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) पात्र आवेदनों को स्वीकृत करते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी (CO) निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार NSAP-PPS पोर्टल के माध्यम से पात्र आवेदनों को मंजूरी देते हैं।
- चरण 7: लाभार्थी को सूचना
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक को इसकी जानकारी दी जाती है।
- साथ ही, स्वीकृत लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड कार्यालय में प्रदर्शित की जाती है।
- चरण 8: पेंशन प्राप्त करें
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
- यह राशि निर्धारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
- आमतौर पर हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन की राशि जारी कर दी जाती है।
- राशि बैंक खाते में जमा होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से इसकी सूचना भी भेजी जाती है।
ध्यान दें: लाभार्थियों को हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate / Jeevan Pramaan Patra) जमा करके या राज्य सरकार द्वारा तय किसी अन्य सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से अपना सत्यापन कराना पड़ सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
- झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के दिशा-निर्देश
- झारखण्ड मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना का आवेदन पत्र
संपर्क विवरण
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार
- फोन नंबर: 2400757, 2223544
- ईमेल आईडी: [email protected]
- कार्यालय का पता: प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह झारखण्ड सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र निराश्रित महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का लाभ पात्र विधवा, परित्यक्ता/कानूनी रूप से अलग रह रही तथा 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को मिलता है।
पात्र लाभार्थी को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक BDO कार्यालय और शहरी क्षेत्र के आवेदक CO/अंचल अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
हाँ। पेंशन की राशि DBT के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
हाँ। आवेदक के पास आधार संख्या और आधार से जुड़ा सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है।
हाँ। केवल झारखण्ड के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के स्थायी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी के खाते में पेंशन भेजी जाती है। आमतौर पर भुगतान हर महीने की 5 तारीख तक कर दिया जाता है।
हाँ। सरकार के निर्देशानुसार लाभार्थी को हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।
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