- पात्र विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर ₹2 लाख की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह योजना महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित की जाती है।
- प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार फोन नंबर: 2400757, 2223544
- ईमेल: [email protected]
योजना का सारांश | |
|---|---|
| योजना का नाम | झारखंड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना |
| लाभ | ₹2 लाख की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि |
| लाभार्थी | झारखंड की पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाएं |
| सब्सक्रिप्शन | योजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें . |
| आवेदन का माध्यम | ऑफलाइन |
योजना के बारे में
झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹1 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली पात्र विधवा महिला को ₹2 लाख की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जो सीधे उसके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
झारखंड में बड़ी संख्या में विधवा महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करती हैं। ऐसे में पुनर्विवाह के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता मिलने से विधवा महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे नए जीवन की शुरुआत अधिक मजबूती के साथ कर सकेंगी।
इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देना भी है। योजना के अंतर्गत पात्र महिला को पुनर्विवाह के बाद ₹2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, बशर्ते कि वह झारखंड की निवासी हो, विवाह पंजीकृत हो और पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन किया गया हो। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित यह योजना राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रही है।
राज्य सरकार महिलाओं, किशोरियों और कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई अन्य योजनाएं भी संचालित कर रही है। पात्र लाभार्थी झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता, झारखंड महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों के विकास से जुड़ी सुविधाएं, झारखंड मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ तथा झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, आवास सहायता की आवश्यकता होने पर झारखंड अबुआ आवास योजना की जानकारी भी लाभदायक हो सकती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- विधवा महिलाओं के आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करना।
- विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करना।
- समाज में सकारात्मक एवं प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देना।
- विधवा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना।
- पुनर्विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाकर सामाजिक कुरीतियों को कम करना।
योजना के लाभ
- पुनर्विवाह करने वाली पात्र विधवा महिला को ₹2,00,000 की प्रोत्साहन राशि।
- राशि सीधे लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में भेजी जाती है।
- महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है।
- पुनर्विवाह के बाद नए जीवन की शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।
पात्रताएँ
- आवेदिका झारखंड राज्य की स्थायी निवासी हो।
- आवेदिका विधवा महिला हो और उसका पुनर्विवाह हुआ हो।
- पुनर्विवाह के समय महिला की आयु विवाह योग्य हो।
- दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- पुनर्विवाह का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- आवेदिका के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन किया गया हो।
- पुनर्विवाह के बाद पति केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी कर्मचारी न हो, न ही आयकरदाता या सरकारी पेंशनधारी हो।
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पुनर्विवाह का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- दहेज न लेने का घोषणा पत्र
- स्व-घोषणा पत्र
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
चयन प्रक्रिया
- लाभार्थियों का चयन आवेदन एवं दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाता है।
- आवेदिका को निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) कार्यालय में जमा करना होता है।
- महिला पर्यवेक्षिका द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाता है।
- सत्यापन के दौरान आवेदिका की पात्रता, पुनर्विवाह की वैधता तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाती है।
- सत्यापन पूर्ण होने के बाद आवेदन को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (DSWO) के पास अनुमोदन हेतु भेजा जाता है।
- पात्र पाए गए आवेदनों को विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- स्वीकृति के बाद ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले अपने जिले के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) कार्यालय से झारखंड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में आवेदिका का नाम, पता, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण तथा पुनर्विवाह से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति आदि संलग्न करें।
- सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन पत्र को संबंधित CDPO कार्यालय में जमा कर दें।
- आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों एवं पात्रता की जांच की जाएगी।
- महिला पर्यवेक्षिका द्वारा आवेदिका और पुनर्विवाह से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन को स्वीकृति के लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (DSWO) के पास भेजा जाएगा।
- पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा।
- स्वीकृति मिलने के बाद ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर करना अनिवार्य है।
- विवाह का पंजीकरण होना आवश्यक है।
- लाभार्थी के नाम पर व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए।
- सभी दस्तावेज सही एवं वैध होने चाहिए।
महत्वपूर्ण लिंक
- झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
- झारखंड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना दिशा-निर्देश।
- झारखंड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का संक्षिप्त विवरण एवं जानकारी।
संपर्क विवरण
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार
- पता: परियोजना भवन, धुर्वा, रांची – 834004
- फोन नंबर: 2400757, 2223544
- ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह झारखंड सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पुनर्विवाह करने वाली पात्र विधवा महिलाओं को ₹2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्र लाभार्थी को ₹2,00,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
झारखंड की स्थायी निवासी विधवा महिलाएं, जिन्होंने कानूनी रूप से पुनर्विवाह किया है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
इस योजना का संचालन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा किया जाता है।
हाँ, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वैध विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
आवेदन पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर जमा करना आवश्यक है।
राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
हाँ, दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है।
आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
नहीं, पहचान सत्यापन और लाभ राशि प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है।
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