- सैनिक स्कूलों या पात्र पब्लिक स्कूलों/संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- मध्य प्रदेश के अ-अधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश समुदाय के विद्यार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के लिए संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जाती है।
- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन संपर्क नंबर: 0755 2666930, 0755 2666931
योजना का संक्षिप्त विवरण | |
|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश सैनिक/सार्वजनिक स्कूलों की शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना |
| नोडल विभाग | विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन |
| लाभ | सैनिक स्कूल या पात्र सार्वजनिक विद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की प्रतिपूर्ति |
| लाभार्थी | मध्य प्रदेश के अ-अधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश समुदाय के विद्यार्थी |
| सब्सक्रिप्शन | इस योजना से संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें। |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन समर्थ पोर्टल |
योजना के बारे में
सैनिक स्कूल और अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक विद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय सेवा की भावना विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि, इन संस्थानों में अध्ययन का शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वहन करना कठिन हो सकता है। विशेष रूप से अ-अधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश समुदाय के अनेक विद्यार्थी केवल आर्थिक कारणों से ऐसे विद्यालयों में प्रवेश लेने या अपनी पढ़ाई जारी रखने से वंचित रह जाते हैं।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु कल्याण विभाग द्वारा "सैनिक/सार्वजनिक स्कूलों की शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना" संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को सैनिक स्कूल या अन्य पात्र सार्वजनिक विद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं अध्ययन के लिए शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना तथा उन्हें बिना वित्तीय चिंता के बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है।
यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि अ-अधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने, अनुशासित वातावरण में अध्ययन करने और भविष्य में रक्षा सेवाओं सहित अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इसके माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि आर्थिक कठिनाइयाँ किसी भी योग्य विद्यार्थी की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के बीच बाधा न बनें।

योजना का उद्देश्य
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अ-अधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश समुदाय के विद्यार्थियों को सैनिक स्कूलों तथा अन्य पात्र सार्वजनिक विद्यालयों में अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के माध्यम से सरकार इन विद्यार्थियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करती है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें और भविष्य में बेहतर अवसर हासिल कर सकें।
योजना के लाभ
- सैनिक स्कूल या पात्र सार्वजनिक विद्यालय/संस्थान में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- यह योजना विशेष रूप से अ-अधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश समुदाय के विद्यार्थियों के लिए संचालित की जाती है।
- आर्थिक सहायता मिलने से परिवारों पर शिक्षा का वित्तीय बोझ कम होता है।
- विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं अनुशासित शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन समर्थ पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी-
- आवेदक मध्य प्रदेश के अ-अधिसूचित, खानाबदोश या अर्ध-खानाबदोश समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक विद्यार्थी होना चाहिए।
- आवेदक का किसी सैनिक स्कूल या पात्र सार्वजनिक विद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं नामांकन होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें-
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- आधार कार्ड
- मध्य प्रदेश का अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- समग्र आईडी
- बैंक खाते का विवरण
- सैनिक स्कूल/संस्थान में नामांकन का प्रमाण
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। यदि आपने पहले कभी समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है, तो सबसे पहले अपना यूज़र अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद उसी अकाउंट से लॉग इन करके योजना का आवेदन पत्र भर सकते हैं।
- चरण 1: समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करें
- यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पहले अपना पंजीकरण पूरा करें।
- समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होमपेज के ऊपरी दाएँ कोने में दिए गए "पंजीकरण (Registration)" विकल्प पर क्लिक करें।
- पंजीकरण फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- यदि आवश्यक हो, तो मोबाइल नंबर और/या ईमेल आईडी को प्राप्त OTP के माध्यम से सत्यापित करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद "रजिस्टर" पर क्लिक करके अपना यूज़र अकाउंट बना लें।
- चरण 2: योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- समर्थ पोर्टल पर जाएँ और अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड से लॉग इन करें।
- उपलब्ध योजनाओं की सूची में "सैनिक/सार्वजनिक स्कूलों की शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना" का चयन करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, समग्र आईडी, बैंक खाते का विवरण तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
- आवेदन पत्र में दर्ज सभी जानकारी की अच्छी तरह समीक्षा करें। यदि कोई त्रुटि हो, तो उसे सुधार लें।
- नियम एवं शर्तों, घोषणा तथा गोपनीयता नीति (यदि लागू हो) को स्वीकार करें।
- अंत में "जमा करें (Submit)" बटन पर क्लिक करके आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दें।
महत्वपूर्ण: आवेदन जमा करने के बाद आवेदन संख्या (Application ID) या उसकी रसीद सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में आवेदन की स्थिति (Application Status) आसानी से देखी जा सके।
आवेदन के बाद क्या होगा?
- संबंधित विभाग द्वारा आवेदन और अपलोड किए गए दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।
- पात्रता की पुष्टि होने पर आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।
- स्वीकृति के बाद योजना के प्रावधानों के अनुसार शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी सही एवं अद्यतन होनी चाहिए।
- सभी दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप और आकार में ही अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जाँच कर लें।
- भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ के लिए आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क विवरण
- विभाग का नाम: विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन
- कार्यालय का पता: राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002, मध्य प्रदेश
- संपर्क नंबर: 0755 2666930, 0755 2666931
- ईमेल आईडी: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश सैनिक/Public स्कूल शुल्क प्रतिपूर्ति योजना एक शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) प्रतिपूर्ति योजना है, जिसके तहत पात्र विद्यार्थियों को सैनिक स्कूलों या पात्र पब्लिक स्कूलों/संस्थानों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश के अ-अधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश समुदाय के वे विद्यार्थी, जिनका किसी सैनिक स्कूल या पात्र पब्लिक स्कूल/संस्थान में नामांकन है तथा जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों द्वारा सैनिक स्कूलों या पात्र पब्लिक स्कूलों/संस्थानों में अध्ययन हेतु देय शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की प्रतिपूर्ति की जाती है।
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आवेदन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
आवेदन के लिए पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड, मध्य प्रदेश का अधिवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, समग्र आईडी, बैंक खाते का विवरण तथा सैनिक स्कूल/संस्थान में प्रवेश या नामांकन का प्रमाण आवश्यक है।
हाँ। यदि विद्यार्थी किसी सैनिक स्कूल या पात्र पब्लिक स्कूल/संस्थान में अध्ययनरत है और योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदन और दस्तावेज़ों का संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद पात्र आवेदकों को योजना के प्रावधानों के अनुसार शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश सरकार के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
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