- स्वीकृत उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क और पात्र ट्यूशन फीस की सहायता।
- सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र ट्यूशन फीस का भुगतान।
- ₹8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पात्र विद्यार्थियों को लाभ।
- इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, लॉ, स्नातक, पॉलीटेक्निक तथा अन्य स्वीकृत पाठ्यक्रम शामिल।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) हेल्पलाइन नंबर: 07552660063
- ईमेल: [email protected]
- उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश हेल्पलाइन नंबर: 07556720201, 07556720200
- तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्य प्रदेश हेल्प डेस्क फोन: 07552576751
योजना का सारांश | |
|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) |
| लाभ | स्वीकृत उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क और पात्र ट्यूशन फीस की सहायता। |
| लाभार्थी | पात्र विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं |
| पात्र पाठ्यक्रम | इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, लॉ, स्नातक, इंटीग्रेटेड पोस्टग्रेजुएट, ड्यूल डिग्री, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा और अन्य स्वीकृत पाठ्यक्रम |
| सब्सक्रिप्शन | योजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें . |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पोर्टल |
योजना के बारे में
उच्च शिक्षा बेहतर करियर के अवसरों का रास्ता खोलती है, लेकिन ट्यूशन फीस की बढ़ती लागत अक्सर कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपने सपने पूरे करने से रोक देती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक तंगी मेधावी विद्यार्थियों के लिए रुकावट न बने, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) शुरू की। यह योजना उन पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देती है जिन्होंने कक्षा 12 में अच्छे अंक हासिल किए हैं और मान्यता प्राप्त संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं।
इस योजना के तहत, राज्य सरकार स्वीकृत स्नातक, प्रोफेशनल, इंटीग्रेटेड पोस्टग्रेजुएट, ड्यूल डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और अन्य पात्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की प्रवेश फीस और पात्र ट्यूशन फीस वहन करती है। ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति उस फीस के अनुसार की जाती है जो फीस रेगुलेटरी कमेटी, मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन, या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा तय की गई हो, यह संस्थान पर निर्भर करता है। हालाँकि, हॉस्टल शुल्क, मेस फीस, कॉशन मनी और अन्य गैर-स्वीकृत शुल्क इस योजना के तहत कवर नहीं होते।
जिन विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) से कक्षा 12 की परीक्षा कम से कम 70% अंकों के साथ पास की है, या CBSE/ICSE से 85% अंकों के साथ पास की है, और जिनके माता-पिता/अभिभावक की सालाना आय ₹8 लाख से ज्यादा नहीं है, वे किसी पात्र पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, पॉलीटेक्निक और कई अन्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पात्र एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए संशोधित लाभ शुरू किए हैं, जिससे स्कॉलरशिप और ब्याज-मुक्त ऋण के प्रावधानों के जरिए मेडिकल शिक्षा और ज्यादा किफायती बनाई जा सके।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अलावा, मध्य प्रदेश सरकार पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना भी चलाती है। उस योजना के तहत, सरकार स्वीकृत उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों की पात्र ट्यूशन फीस वहन करती है। अगर आप किसी पंजीकृत श्रमिक परिवार से हैं, तो आवेदन करने से पहले आप उस योजना के तहत भी अपनी पात्रता जांच सकते हैं।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मान्यता प्राप्त संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देती है। पाठ्यक्रम और संस्थान के आधार पर, सरकार तय नियमों के अनुसार प्रवेश फीस और पात्र ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति करती है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सहायता अलग-अलग होती है। मध्य प्रदेश के बाहर पात्र संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी भी योजना के दिशा-निर्देशों के अधीन लाभ पा सकते हैं।
सामान्य फीस कवरेज
योजना के तहत कवर | योजना के तहत कवर नहीं |
प्रवेश फीस | हॉस्टल फीस |
स्वीकृत ट्यूशन फीस | मेस चार्जेस |
फीस रेगुलेटरी कमेटी द्वारा स्वीकृत ट्यूशन फीस | कॉशन मनी |
एमपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा स्वीकृत ट्यूशन फीस | पर्सनल खर्चे |
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ट्यूशन फीस | कोई भी अन्य गैर-स्वीकृत शुल्क |
पाठ्यक्रम-वार आर्थिक सहायता
पाठ्यक्रम | आर्थिक सहायता |
सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज | पूरी ट्यूशन फीस राज्य सरकार वहन करती है। |
प्राइवेट/ग्रांट-इन-एड इंजीनियरिंग कॉलेज | ₹1.50 लाख तक या वास्तविक ट्यूशन फीस, जो भी कम हो। |
एमबीबीएस (2025-26 से) | स्कॉलरशिप, तय ट्यूशन फीस तक। अगर जरूरत पड़े तो बाकी रकम ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दी जाती है। |
सरकारी और पात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज | योजना के प्रावधानों के अनुसार ट्यूशन फीस सहायता। |
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी | पात्र ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति। |
स्नातक, इंटीग्रेटेड पीजी, ड्यूल डिग्री, पॉलीटेक्निक और अन्य स्वीकृत पाठ्यक्रम | लागू फीस संरचना के अनुसार पात्र ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति। |
एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ (शैक्षणिक सत्र 2025-26 से)
मध्य प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रवेश लेने वाले पात्र एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान शुरू किए हैं। इन प्रावधानों के तहत, राज्य सरकार मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तय फीस के बराबर ट्यूशन फीस सहायता देती है। अगर विद्यार्थी को देनी वाली ट्यूशन फीस इस रकम से ज्यादा है, तो बाकी की फीस ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दी जाती है।
एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, जो विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा तय मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देते हैं, वे ब्याज-मुक्त ऋण की आनुपातिक माफी के पात्र हो जाते हैं। जो विद्यार्थी 5 साल की पात्र ग्रामीण सेवा सफलतापूर्वक पूरी करते हैं, उन्हें बकाया ऋण की पूरी माफी मिल सकती है। लेकिन, अगर तय ग्रामीण सेवा पूरी नहीं की जाती है, तो बाकी बची ऋण की रकम अधूरी सेवा अवधि के अनुपात में सरकार को वापस चुकानी होगी। ये प्रावधान सिर्फ उन विद्यार्थियों पर लागू होते हैं जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।
प्रावधान | विवरण |
स्कॉलरशिप | मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तय फीस के बराबर ट्यूशन फीस सहायता। |
ब्याज-मुक्त ऋण | ट्यूशन फीस की पूरी प्रतिपूर्ति के लिए जरूरी बाकी रकम ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दी जाती है। |
ऋण माफी | बकाया ऋण को मध्य प्रदेश में की गई पात्र ग्रामीण सेवा की अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से माफ किया जाता है। |
पूर्ण माफी | 5 साल की पात्र ग्रामीण सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद बकाया ऋण की पूरी माफी। |
प्रयोज्यता | शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू। |
पात्रताएँ
योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।
बुनियादी पात्रता
- निवास - आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पारिवारिक आय - विद्यार्थी के पिता, माता या अभिभावक की सालाना आय ₹8,00,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता - आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 पास की हो।
- प्रवेश - विद्यार्थी को किसी स्वीकृत संस्थान में पात्र पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला हो।
शैक्षणिक पात्रता
आवेदक को निम्नलिखित में से कोई एक शैक्षणिक शर्त पूरी करनी होगी:
- मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) कक्षा 12 में न्यूनतम 70% अंक
- CBSE - कक्षा 12 में न्यूनतम 85% अंक
- ICSE - कक्षा 12 में न्यूनतम 85% अंक
पाठ्यक्रम-वार पात्रता
प्रवेश संबंधित पाठ्यक्रम पर लागू तय प्रवेश परीक्षा या प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार मिला होना चाहिए।
इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम
आवेदक तब पात्र होते हैं जब:
- उन्होंने JEE Main में 1,50,000 के अंदर रैंक हासिल की हो।
- उन्हें किसी पात्र सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला हो।
- उन्हें किसी पात्र प्राइवेट या ग्रांट-इन-एड इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला हो।
- जो विद्यार्थी संस्थान की अपनी प्रवेश प्रक्रिया के जरिए प्रवेश पाते हैं, वे भी पात्र हैं, बशर्ते वे तय JEE Main रैंक की शर्त पूरी करते हों।
- हालाँकि, शैक्षणिक सत्र 2023-24 से, सरकारी/सरकारी स्वायत्त/सरकारी-सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए JEE Main रैंक की जरूरत नहीं है।
मेडिकल पाठ्यक्रम
पात्र कॉलेजों में NEET के जरिए प्रवेश:
- आवेदक को NEET में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1,50,000 के अंदर हासिल करनी होगी।
- यह लाभ सरकारी मेडिकल कॉलेजों, मध्य प्रदेश में स्थित पात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों/यूनिवर्सिटीज़, और योजना के तहत तय भारत सरकार के सरकारी मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए उपलब्ध है।
इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में लेटरल एंट्री
लेटरल एंट्री प्रवेश प्रक्रिया के जरिए सीधे इंजीनियरिंग या फार्मेसी पाठ्यक्रम के दूसरे साल में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी भी योजना के तहत पात्र हैं, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों:
- उन्होंने लेटरल एंट्री प्रवेश के लिए राज्य की केंद्रीकृत कॉमन मेरिट सूची में टॉप 15% में जगह बनाई हो।
- उन्होंने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10 या कक्षा 12 की परीक्षा में कम से कम 70% अंक हासिल किए हों, या CBSE या ICSE की संबंधित परीक्षा में 85% अंक हासिल किए हों।
- उन्हें योजना के तहत आने वाले किसी पात्र इंजीनियरिंग या फार्मेसी संस्थान में प्रवेश मिला हो।
- लेटरल एंट्री प्रवेश प्रक्रिया के जरिए प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए JEE Main रैंक जरूरी नहीं है।
लॉ पाठ्यक्रम
निम्नलिखित के जरिए प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी:
- कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT), या
- संबंधित यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा,
- निम्नलिखित संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्र हैं:
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs)
- दिल्ली यूनिवर्सिटी
अन्य पात्र पाठ्यक्रम
निम्नलिखित में से किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी भी योजना के तहत पात्र हैं:
- भारत सरकार के संस्थानों द्वारा संचालित स्नातक कार्यक्रम।
- इंटीग्रेटेड पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रम।
- ड्यूल डिग्री कार्यक्रम।
- मध्य प्रदेश के सरकारी और सरकारी-सहायता प्राप्त कॉलेजों/यूनिवर्सिटीज़ द्वारा दिए जाने वाले स्नातक पाठ्यक्रम।
- पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कार्यक्रम।
- सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनके अधीन संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कार्यक्रम, जिनमें पैरामेडिकल साइंस के कार्यक्रम भी शामिल हैं।
पात्र संस्थान
योजना के तहत आर्थिक सहायता सिर्फ सरकारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आने वाले स्वीकृत संस्थानों में प्रवेश के लिए उपलब्ध है।
- सरकारी कॉलेज
- सरकारी-सहायता प्राप्त कॉलेज
- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज
- सरकारी मेडिकल कॉलेज
- सरकारी डेंटल कॉलेज
- पात्र प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज
- मध्य प्रदेश में स्थित पात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़
- दिल्ली यूनिवर्सिटी
- भारत सरकार के संस्थान
- इंटीग्रेटेड पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रम चलाने वाली यूनिवर्सिटीज़
- ड्यूल डिग्री कार्यक्रम चलाने वाली यूनिवर्सिटीज़
- पॉलीटेक्निक कॉलेज
- पैरामेडिकल साइंस में डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- कक्षा 12 की मार्कशीट
- JEE Main/NEET/CLAT स्कोरकार्ड (जहाँ लागू हो)
- प्रवेश पत्र
- फीस रसीद
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
आवेदन करने की प्रक्रिया
पात्र विद्यार्थी निम्नलिखित चरणों का पालन करके मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।

- "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए आवेदन" पर क्लिक करें।
- संबंधित शैक्षणिक सत्र (नया या नवीनीकरण) के लिए आवेदन चुनें।
- चरण 2: पोर्टल पर पंजीकरण करें
- अपनी समग्र आईडी डालें और आधार-आधारित सत्यापन पूरा करें।
- OTP के जरिए अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
- जरूरी पंजीकरण विवरण भरें।
- जानकारी की समीक्षा करें और पंजीकरण जमा करें।
- पंजीकरण सफल होने के बाद, आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाएगा।
- चरण 3: अपने खाते में लॉगिन करें
- आवेदन डैशबोर्ड तक पहुँचने के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- चरण 4: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- अपनी फोटो, कक्षा 10 और कक्षा 12 की मार्कशीट, और प्रवेश परीक्षा का स्कोरकार्ड (अगर लागू हो) जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अगर जरूरी हो तो आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- चरण 5: संस्थान और पाठ्यक्रम की जानकारी भरें
- संबंधित विभाग और शैक्षणिक सत्र चुनें।
- अपना संस्थान, पाठ्यक्रम और शाखा चुनें।
- अपने प्रवेश विवरण, फीस विवरण, और हॉस्टल जानकारी (अगर लागू हो) दर्ज करें।
- चरण 6: पारिवारिक आय की जानकारी दें
- अपने माता-पिता या अभिभावक की सालाना आय की जानकारी दर्ज करें।
- अगर लागू हो, तो पारिवारिक आय के किसी अन्य स्रोत की जानकारी दें।
- बताएं कि क्या आप किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभ ले रहे हैं।
- चरण 7: आवेदन की समीक्षा करें और जमा करें
- आवेदन फॉर्म में भरी गई सारी जानकारी की समीक्षा करें।
- घोषणा स्वीकार करें और आवेदन जमा करें।
- चरण 8: आवेदन को लॉक करें
- सारी जानकारी सही होने की पुष्टि करने के बाद, "आवेदन लॉक करें" पर क्लिक करें।
- एक बार आवेदन लॉक हो जाने पर, इसे अंतिम आवेदन माना जाएगा और पोर्टल की अनुमति के बिना इसे बदला नहीं जा सकेगा।
- चरण 9: आवेदन फॉर्म प्रिंट करें और जमा करें
- अंतिम आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालें।
- आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे सत्यापन के लिए अपने शिक्षण संस्थान में जमा करें।
मध्य प्रदेश के बाहर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रक्रिया
मध्य प्रदेश के बाहर पात्र संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी भी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत लाभ पा सकते हैं। हालाँकि, ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया अलग है।
विद्यार्थी के आवेदन का सत्यापन करने के बाद, संबंधित संस्थान को एक सिफारिश प्रस्ताव तैयार करके मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा संचालनालय को जमा करना होगा।
संस्थान द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेज
संस्थान को सिफारिश प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- जरूरी दस्तावेज - अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सील किया गया मूल सत्यापन पर्ची
- विद्यार्थी के आवेदन फॉर्म की प्रति, जिस पर संस्थान के हस्ताक्षर और सील हो
- कक्षा 12 की मार्कशीट की प्रति
- प्रवेश परीक्षा के स्कोरकार्ड की प्रति (जहाँ लागू हो)
- मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र की प्रति
- आय प्रमाण पत्र की प्रति
- आधार कार्ड की प्रति
- विद्यार्थी द्वारा भरी गई फीस दिखाने वाली मद-वार फीस रसीद
- संस्थान की स्वीकृत फीस संरचना
- संस्थान के बैंक खाते का विवरण
- मद-वार फीस प्रतिपूर्ति फॉर्म (परिशिष्ट-I)
- सभी दस्तावेज प्रतिपूर्ति के लिए भेजे जाने से पहले संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सील किए जाने चाहिए।
प्रस्ताव जमा करने का पता
पूरा सिफारिश प्रस्ताव निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए:
निदेशक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कार्यालय, टैगोर हॉस्टल नंबर 2, श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002, मध्य प्रदेश
महत्वपूर्ण शर्तें
- आवेदन करने से पहले आवेदकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- आवेदक को योजना के तहत तय सभी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
- लाभ सिर्फ पात्र पाठ्यक्रमों और स्वीकृत संस्थानों में प्रवेश के लिए उपलब्ध है।
- ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत रकम तक सीमित है।
- योजना सिर्फ स्वीकृत फीस को कवर करती है। हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, कॉशन मनी और अन्य गैर-स्वीकृत शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं होती।
- विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन फॉर्म में दी गई सारी जानकारी सही हो और वैध दस्तावेजों से समर्थित हो।
- गलत या भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन खारिज हो सकता है या दी गई आर्थिक सहायता वापस ली जा सकती है।
- किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभ ले रहे विद्यार्थियों को आवेदन करते समय इसकी जानकारी देनी होगी।
- MMVY के तहत मिलने वाला लाभ योजना के नियमों के अनुसार तय किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश के बाहर प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका संस्थान प्रतिपूर्ति के लिए तय सिफारिश और सहायक दस्तावेज तकनीकी शिक्षा संचालनालय को जमा करे।
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रवेश पाने वाले पात्र एमबीबीएस विद्यार्थियों को संशोधित सरकारी आदेश के अनुसार लाभ मिलेगा, जिसमें स्कॉलरशिप और ब्याज-मुक्त ऋण के प्रावधान भी शामिल हैं, जहाँ लागू हो।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पंजीकरण
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के आवेदन को ट्रैक करें
- अपनी शिकायत दर्ज करें (विद्यार्थी)
- मध्य प्रदेश राज्य के अंदर के संस्थान
- मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के संस्थान
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) दिशा-निर्देश
- मध्य प्रदेश के बाहर के संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए दिशा-निर्देश
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2026 अपडेट
संपर्क विवरण
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) हेल्पलाइन नंबर: 07552660063
- ईमेल: [email protected]
- उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश हेल्पलाइन नंबर: 07556720201, 07556720200
- तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्य प्रदेश हेल्प डेस्क फोन: 07552576751
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पात्र मेधावी विद्यार्थियों को स्वीकृत उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क और पात्र ट्यूशन फीस की सहायता प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी विद्यार्थी, जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तथा किसी स्वीकृत संस्थान में प्रवेश लेते हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए:
- MPBSE से कक्षा 12 में 70% या अधिक अंक
- CBSE/ICSE से कक्षा 12 में 85% या अधिक अंक
इस योजना में इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, लॉ, स्नातक, इंटीग्रेटेड पोस्टग्रेजुएट, ड्यूल डिग्री, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा तथा अन्य स्वीकृत उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल हैं।
हाँ। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रवेश लेने वाले पात्र एमबीबीएस विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस सहायता, आवश्यक होने पर ब्याज-मुक्त ऋण तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण माफी का लाभ दिया जाता है।
हाँ। मध्य प्रदेश के बाहर स्थित पात्र संस्थानों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी भी निर्धारित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पात्र विद्यार्थी MMVY पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन लॉक करें और सत्यापन के लिए अपने शिक्षण संस्थान में जमा करें।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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