- लाभार्थी को स्वयं व्यवसाय हेतु 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी को प्रतिवर्ष 7% के दर पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी को ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाती कल्याण विभाग फ़ोन नंबर: 0755-2551265
- अनुसूचित जाती कल्याण विभाग ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना। |
| लाभ |
|
| लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति के युवा। |
| नोडल विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
मध्य प्रदेश डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में ऐसे अनेक युवा और नागरिक हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पर्याप्त पूंजी और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹10,000 से ₹1,00,000 तक की परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन एवं कार्यशील पूंजी ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। नियमित रूप से ऋण का भुगतान करने वाले लाभार्थी अधिकतम 5 वर्षों तक ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा ऋण गारंटी शुल्क का वहन भी किया जाएगा।
योजना का लाभ केवल नए स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है। इसके तहत पात्र आवेदक उद्योग (विनिर्माण), सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई व्यक्ति छोटी दुकान शुरू करना चाहता हो, सेवा आधारित व्यवसाय स्थापित करना चाहता हो या किसी विनिर्माण गतिविधि से जुड़ा उद्यम शुरू करना चाहता हो, वह योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करने पर लाभ प्राप्त कर सकता है। योजना का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे पात्र नागरिक प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आयु आवेदन की तिथि पर 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच हो। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अपनी आजीविका के स्थायी साधन विकसित करने और स्वयं का रोजगार स्थापित करने का अवसर मिलता है।
योजना के माध्यम से राज्य सरकार बैंकों के सहयोग से लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। इसके साथ ही सरकार पात्र हितग्राहियों को ब्याज अनुदान का लाभ भी प्रदान करती है, जिससे ऋण का वित्तीय बोझ कम हो जाता है। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो सीमित आय या सीमित संसाधनों के बावजूद अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। योजना का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि लाभार्थियों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है।
मध्य प्रदेश डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से आवेदकों को व्यवसाय की योजना बनाना, वित्तीय प्रबंधन, विपणन तथा उद्यम संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इससे नए उद्यमियों को अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित करने और उसे लंबे समय तक संचालित करने में सहायता मिलती है।
पात्र आवेदक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। आवेदकों को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जिसके बाद लॉगिन कर योजना का चयन करना होगा तथा आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का संचालन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाता है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसी विभाग द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना का भी संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अधिक लागत वाली स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के लाभ
- पात्र अनुसूचित जाति आवेदकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹10,000 से ₹1,00,000 तक की परियोजनाओं हेतु बैंक ऋण दिया जाएगा।
- बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन और कार्यशील पूंजी ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को अधिकतम 5 वर्षों तक ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।
- ऋण पर देय गारंटी शुल्क का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।
- लाभार्थी उद्योग (विनिर्माण), सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे।
- इच्छुक आवेदकों को 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- कम वित्तीय बोझ के साथ नया उद्यम स्थापित करने में सहायता मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन की तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्था, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, लघु वित्त बैंक या प्राथमिक कृषि साख समिति का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक वर्तमान में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- योजना का लाभ केवल एक बार प्राप्त किया जा सकता है।
- योजना के तहत स्थापित किया जाने वाला उद्यम मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर होना चाहिए।
- उद्योग (विनिर्माण), सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र की पात्र परियोजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति (SC) जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं की अंकसूची)
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो
- बैंक खाते की पासबुक की प्रति
- मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी
- प्रस्तावित व्यवसाय / परियोजना का विवरण या परियोजना रिपोर्ट
- स्वघोषणा पत्र कि आवेदक किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं है
- बैंक या संबंधित विभाग द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के लिए आवेदन मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र के माध्यम से किया जा सकता है।
- इसके लिए पोर्टल के मुख्य पेज से आवेदन करें के विकल्प को चुने।

- आवेदक को आवेदन करने से पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के लिए नया प्रोफाइल जोड़े वाले लिंक पर क्लिक करें।

- पंजीकरण के दौरान आवेदक को अपना कुछ विवरण दर्ज करने होंगे।

- पंजीकरण पूरा होने के बाद आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

- लॉगिन करने के बाद योजनाओं की सूची में से डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का चयन करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी।
- आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
- सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग तथा बैंक द्वारा की जाएगी।
- जांच में पात्र पाए जाने पर ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- ऋण स्वीकृत होने के बाद चयनित लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत ऋण एवं ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- होम पेज पर उपलब्ध "आवेदन की स्थिति" विकल्प पर क्लिक करें।

- इसके बाद अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।

- अपनी जन्म तिथि दर्ज करें।
- लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें।
- लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड पर आवेदन की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।
- डैशबोर्ड के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्वीकृति, लंबित स्थिति या अन्य अपडेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना पंजीकरण।
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश समस्त पोर्टल।
- मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विकास पोर्टल।
- मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग पोर्टल।
- मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क जानकारी
- अनुसूचित जाती कल्याण विभाग फ़ोन नंबर: 0755-2551265
- अनुसूचित जाती कल्याण विभाग ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र लोगों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण, ब्याज अनुदान और अन्य सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे पात्र नागरिकों को मिलेगा जो नया स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
योजना के अंतर्गत ₹10,000 से ₹1,00,000 तक की परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
पात्र लाभार्थियों को बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन एवं कार्यशील पूंजी ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
नियमित रूप से ऋण का भुगतान करने वाले लाभार्थियों को अधिकतम 5 वर्षों तक ब्याज अनुदान का लाभ मिल सकता है।
आवेदन की तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
हाँ, योजना का लाभ केवल नए स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है।
हाँ, अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाएं योजना की सभी शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकती हैं।
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| जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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