- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- स्व रोजगार के लिए लाभार्थी को 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाएगा।
- लाभार्थी को 7% ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण की गारंटी भी प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को 7% दर पर ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना हेल्पलाइन नंबर :-7000230230.
- मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग हेल्पलाइन नंबर:-07552762594.
योजना का सारांश | |
|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना |
| लाभ | ₹10,000 से ₹1 लाख तक का बैंक ऋण और 5 साल तक 7% वार्षिक ब्याज अनुदान |
| लाभार्थी | मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के निवासी |
| सब्सक्रिप्शन | योजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें . |
| आवेदन का माध्यम | समस्त एमपी ऑनलाइन पोर्टल |
योजना के बारे में
मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा शुरू की गई एक स्वरोजगार योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। राज्य में ऐसे कई आदिवासी युवा और इच्छुक उद्यमी हैं जिनके पास अच्छा व्यवसायिक विचार और काम करने की क्षमता तो होती है, लेकिन पर्याप्त धन की कमी के कारण वे अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते। बैंक से ऋण लेने में आने वाली कठिनाइयों और अधिक ब्याज का बोझ भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है।
इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), सेवा (सर्विस) और व्यापार (ट्रेडिंग) क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10,000 से ₹1 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह आर्थिक सहायता छोटे स्तर पर उद्योग, दुकान, सेवा आधारित व्यवसाय या अन्य स्वरोजगार गतिविधियाँ शुरू करने में मदद करती है। इससे लाभार्थी अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे अपनी आय बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
बैंक ऋण के साथ-साथ सरकार लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता के रूप में बकाया टर्म लोन और कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) ऋण पर हर साल 7% ब्याज अनुदान भी देती है। यह ब्याज अनुदान अधिकतम 5 साल तक, जिसमें अधिस्थगन (मोराटोरियम) अवधि भी शामिल है, उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, इसका लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलता है जो बैंक द्वारा तय समय के अनुसार अपने ऋण की किश्तों का नियमित भुगतान करते हैं। इससे लाभार्थियों पर ब्याज का बोझ कम होता है और समय पर ऋण चुकाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है।
यह योजना केवल मध्य प्रदेश के पात्र अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के स्थायी निवासियों के लिए लागू है। योजना का उद्देश्य संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना, आदिवासी समुदाय को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और नए व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देकर यह योजना रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा करने का प्रयास करती है। साथ ही, यह आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने और राज्य में उनके समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का लक्ष्य रखती है।
जो उद्यमी सरकार की अन्य स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना, स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू स्वगारोजगार योजना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं के तहत भी स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य:
- अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
- नए व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना।
- आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- कम लागत पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना।
- सरकारी ब्याज अनुदान के माध्यम से ब्याज का बोझ कम करना।
- मध्य प्रदेश में स्थायी रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना।
योजना के लाभ
- स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए ₹10,000 से ₹1 लाख तक का बैंक ऋण।
- टर्म लोन और कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) ऋण की बकाया राशि पर हर साल 7% ब्याज अनुदान।
- ब्याज अनुदान अधिकतम 5 साल तक मिलता है, जिसमें अधिस्थगन (मोराटोरियम) अवधि भी शामिल है।
- विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), सेवा (सर्विस) और व्यापार (ट्रेडिंग) क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता।
- आदिवासी उद्यमियों को नया आय का स्रोत शुरू करने के लिए प्रोत्साहन।
वित्तीय सहायता
विशेषता | विवरण |
परियोजना लागत | ₹10,000 से ₹1 लाख |
ब्याज अनुदान | 7% प्रतिवर्ष |
अनुदान अवधि | अधिकतम 5 वर्ष (अधिस्थगन अवधि सहित) |
शर्त | बैंक द्वारा तय समय के अनुसार ऋण की किश्तों का नियमित भुगतान करना आवश्यक है। |
पात्रताएँ
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग का होना चाहिए।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदन की तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक का ऋण बकायादार (डिफॉल्टर) नहीं होना चाहिए।
- जो आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- इस योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है।
- प्रस्तावित व्यवसाय मध्य प्रदेश के भीतर ही स्थापित किया जाना चाहिए।
पात्र व्यवसाय
इस योजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध है:
- विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र
- सेवा (सर्विस) क्षेत्र
- व्यापार (ट्रेडिंग/बिजनेस) क्षेत्र
आवश्यक दस्तावेज
- सही तरीके से भरा हुआ आवेदन पत्र
- आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- बैंक खाते का विवरण
- पैन कार्ड (यदि लागू हो)
- व्यवसाय/परियोजना का प्रस्ताव
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- संबंधित विभाग द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को SAMAST पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- चरण 1: SAMAST पोर्टल पर पंजीकरण करें
- SAMAST पोर्टल पर जाएँ और नीचे दी गई जानकारी भरकर अपना अकाउंट बनाएं:
- पूरा नाम
- जन्म तिथि
- लिंग
- जाति
- माता/पिता या अभिभावक का नाम
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- चरण 2: अपने अकाउंट में लॉग इन करें
- पंजीकरण पूरा होने के बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और जन्म तिथि की सहायता से पोर्टल पर लॉग इन करें।
- चरण 3: योजना का चयन करें
- लॉग इन करने के बाद उपलब्ध योजनाओं की सूची में से मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना चुनें।
- चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- चरण 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- चरण 6: आवेदन जमा करें
- भरी गई सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें और फिर आवेदन ऑनलाइन जमा कर दें।
- चरण 7: आवेदन का सत्यापन
- संबंधित अधिकारी आपके आवेदन और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे।
- चरण 8: स्वीकृति और लाभ
- यदि जांच के बाद आपका आवेदन पात्र पाया जाता है, तो आपको योजना के तहत चयनित किया जाएगा और योजना के नियमों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।
बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया
- बैंक आपके व्यवसाय प्रस्ताव और पात्रता की जांच करता है।
- पात्र पाए जाने पर बैंक ऋण स्वीकृत करता है।
- सरकार बकाया ऋण राशि पर 7% ब्याज अनुदान प्रदान करती है।
- ब्याज अनुदान तभी दिया जाता है जब लाभार्थी ऋण की किश्तों का नियमित भुगतान करता है।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया
आवेदन जमा करने के बाद:
- संबंधित विभाग आपके दस्तावेजों का सत्यापन करता है।
- पात्र आवेदनों को वित्तीय सहायता देने वाले बैंक को भेजा जाता है।
- बैंक परियोजना और वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है।
- स्वीकृत होने पर ऋण जारी किया जाता है।
- योजना के नियमों के अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाता है।
लाभार्थी चयन प्रक्रिया
लाभार्थियों का चयन निम्न आधार पर किया जाता है:
- सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना।
- अनुसूचित जनजाति (ST) होने का सत्यापन।
- दस्तावेजों का सफल सत्यापन।
- प्रस्तावित व्यवसाय को स्वीकृति मिलना।
- बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होना।
महत्वपूर्ण शर्तें
- व्यवसाय मध्य प्रदेश के भीतर ही स्थापित किया जाना चाहिए।
- केवल अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोग ही इस योजना के पात्र हैं।
- आवेदक किसी भी बैंक का ऋण बकायादार (डिफॉल्टर) नहीं होना चाहिए।
- ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए ऋण की किश्तों का नियमित भुगतान करना अनिवार्य है।
- जो आवेदक किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ पहले से ले रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- इस योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार ही दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- SAMAST का आधिकारिक पोर्टल
- आदिवासी कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की दिशा-निर्देश (गाइडलाइन)
संपर्क विवरण
आदिवासी कार्य विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
- मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना हेल्पलाइन नंबर: 7000230230
- आदिवासी कार्य विभाग हेल्पलाइन नंबर: 07552762594
- ईमेल: [email protected]
समस्त एमपी ऑनलाइन पोर्टल तकनीकी हेल्पडेस्क
- हेल्पलाइन नंबर: 07556720200
- सहायता उपलब्ध होने का समय: प्रतिदिन सुबह 08:30 बजे से रात 08:30 बजे तक
- मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय सम्पर्क विवरण।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पात्र लाभार्थियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10,000 से ₹1 लाख तक का बैंक ऋण तथा ब्याज अनुदान दिया जाता है।
मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी, अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के 18 से 55 वर्ष आयु के पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ₹10,000 से ₹1 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
हाँ। पात्र लाभार्थियों को नियमित ऋण भुगतान करने पर बैंक के बकाया ऋण पर 7% प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक ब्याज अनुदान दिया जाता है।
योजना के तहत उद्योग, सेवा तथा व्यापार (Business) क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
नहीं। जो व्यक्ति पहले से किसी अन्य सरकारी उद्यमी या स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
नहीं। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक का डिफॉल्टर इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
नहीं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त कर सकता है।
योजना के तहत सहायता केवल उन उद्यमों को मिलेगी जो मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर स्थापित किए जाएंगे।
इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है तथा जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, शाखा प्रबंधक और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाता है।
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| जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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