मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु स्वरोजगार योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Sat, 27/06/2026 - 18:04
Mohan Yadav CM Madhya Pradesh
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु स्वरोजगार योजना
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के लिए स्वरोजगार योजना।
  • भाग-1 के तहत ₹1 लाख तक तथा भाग-2 के तहत ₹2 लाख तक का बैंक ऋण।
  • प्रथम ऋण पर परियोजना लागत का 25% (अधिकतम ₹20,000) पूंजी अनुदान।
  • द्वितीय ऋण पर परियोजना लागत का 20% (अधिकतम ₹15,000) पूंजी अनुदान।  
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग कार्यालय संपर्क नंबर: 07552666930, 07552666931
  • समस्त (SAMAST) एमपी ऑनलाइन पोर्टल तकनीकी सहायता टेलीफोन : 07556720200 
योजना का सारांश
योजना का नाममध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु स्वरोजगार योजना
लाभ₹2 लाख तक का बैंक ऋण, ₹20,000 तक का पूंजी अनुदान तथा बैंक ऋण पर 6% ब्याज अनुदान।
लाभार्थीमध्य प्रदेश के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के सदस्य।
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें .
आवेदन का माध्यमसमस्त (SAMAST) एमपी ऑनलाइन पोर्टल

योजना के बारे में

विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के अनेक परिवार आज भी अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर हैं। इन समुदायों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकारमुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु स्वरोजगार योजना संचालित कर रही है।

यह योजना दो भागों में संचालित की जाती है ताकि अलग-अलग श्रेणी के आवेदकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता मिल सके।भाग-1, जिसे विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए अधिकतम₹1 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भाग-2, जिसे अभिकरण द्वारा संचालित किया जाता है, के अंतर्गत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित आवेदकों को₹2 लाख तक का बैंक ऋण दिया जाता है। दोनों भागों में प्रथम ऋण पर परियोजना लागत का 25% (अधिकतम ₹20,000) तथा द्वितीय ऋण पर 20% (अधिकतम ₹15,000) का पूंजी अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही स्वीकृत बैंक ऋण पर6% ब्याज अनुदान का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

यह योजना मध्य प्रदेश के उन स्थायी निवासियों के लिए है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचितविमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय से संबंधित हैं। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध समुदाय प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए। भाग-1 के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, जबकिभाग-2 के लिए आवेदक काआईटीआई प्रशिक्षित होना तथा उसका प्रकरण चयन समिति द्वारा अनुशंसित होना आवश्यक है।

यदि आप मध्य प्रदेश में स्वरोजगार के लिए अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तोमुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना,भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना और मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना जैसी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये योजनाएँ भी पात्र लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने में सहायता प्रदान करती हैं।

योजना के लाभ

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ योजना के दोनों भागों के अनुसार अलग-अलग हैं।

विशेषता
भाग-1 (विभाग द्वारा संचालित)
भाग-2 (अभिकरण द्वारा संचालित)
अधिकतम ऋण राशि
₹1 lakh
₹2 lakh
प्रथम ऋण पर अनुदान
परियोजना लागत का 25% (अधिकतम ₹20,000)
परियोजना लागत का 25% (अधिकतम ₹20,000)
द्वितीय ऋण पर अनुदान
परियोजना लागत का 20% (अधिकतम ₹15,000)
परियोजना लागत का 20% (अधिकतम ₹15,000)
ब्याज अनुदान
बैंक ऋण पर 6%
बैंक ऋण पर 6%
ब्याज अनुदान अवधि
योजना के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 7 वर्ष तक
योजना के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 7 वर्ष तक
शैक्षणिक योग्यता
कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं
आईटीआई प्रशिक्षण आवश्यक
उद्देश्य
व्यक्तिगत स्वरोजगार परियोजनाओं की स्थापना
आईटीआई प्रशिक्षित आवेदकों को स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता

पात्रता

योजना के भाग-1 और भाग-2 के लिए पात्रता की शर्तों में थोड़ा अंतर है।

भाग-1 (विभाग द्वारा संचालित)

आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित विमुक्त, घुमन्तु या अर्द्ध घुमन्तु समुदाय का सदस्य होना चाहिए (दिनांक 21 सितम्बर 1963 की अधिसूचना के अनुसार)।
  • आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

भाग-2 (अभिकरण द्वारा संचालित)

  • मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित विमुक्त, घुमन्तु या अर्द्ध घुमन्तु समुदाय का सदस्य होना चाहिए।
  • आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक ने आईटीआई प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
  • आवेदक की व्यक्तिगत परियोजना चयन समिति द्वारा अनुशंसित होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

  • आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • डिजिटल विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • बैंक पासबुक
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • परियोजना प्रतिवेदन (यदि आवश्यक हो)
  • आईटीआई प्रमाण पत्र (केवल भाग-2 के लिए)
  • विभाग या बैंक द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया

  • चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
  • चरण 2: लॉगिन करें या नया पंजीकरण करें
    • यदि आपका पहले से अकाउंट है, तो अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
    • यदि आप नए आवेदक हैं, तो पहले समग्र आईडी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करके अपना प्रोफाइल बनाएं।
    • पंजीकरण पूरा होने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करें।
  • चरण 3: योजना का चयन करें
    • लॉगिन करने के बाद उपलब्ध योजनाओं की सूची देखें।
    • मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु स्वरोजगार योजना का चयन करें।
    • आगे बढ़ने से पहले योजना की पात्रता, दिशा-निर्देश और मिलने वाले लाभ ध्यान से पढ़ें।
  • चरण 4: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें
    • आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें।
    • सुनिश्चित करें कि आवेदन में दी गई सभी जानकारी आपके दस्तावेजों से मेल खाती हो।
  • चरण 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
    • सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप और फाइल साइज़ में अपलोड करें।
    • अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट, सही और पढ़ने योग्य होने चाहिए।
  • चरण 6: आवेदन की जांच कर जमा करें
    • आवेदन जमा करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।
    • यह भी सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही हैं।
    • यदि किसी जानकारी में सुधार करना हो, तो पहले उसे ठीक करें।
    • सभी जानकारी सही होने पर आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
    • भविष्य के लिए आवेदन या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें या उसका प्रिंट निकाल लें।
  • चरण 7: आवेदन का सत्यापन और स्वीकृति
    • ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
    • पात्र आवेदनों को आवश्यकतानुसार चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
    • स्वीकृत प्रकरणों को ऋण स्वीकृति के लिए संबंधित बैंक को भेजा जाएगा।
    • बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना के अनुसार पूंजी अनुदान तथा 6% ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचना: ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदकों को आवेदन पत्र की दो हार्ड कॉपी तथा सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अथवा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में विभाग के निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क विवरण

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह मध्य प्रदेश सरकार की स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण, पूंजी अनुदान और 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है।
 

मध्य प्रदेश के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के पात्र सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
 

भाग-1 में अधिकतम ₹1 लाख तथा भाग-2 में अधिकतम ₹2 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

भाग-1 के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। भाग-2 के लिए आईटीआई प्रशिक्षण अनिवार्य है।

योजना के तहत प्रथम ऋण पर अधिकतम ₹20,000 तक का पूंजी अनुदान तथा बैंक ऋण पर 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है।

नहीं, आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
 

हाँ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

हाँ, ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन पत्र की दो हार्ड कॉपी तथा आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

इस योजना का संचालन विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

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योजना का प्रकार सरकार

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