- प्रदेश की महिलाओं को प्रति माह की वित्तीय सहायता।
- अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | पंजाब मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना। |
| आरम्भ होने की तिथि | 14 अप्रैल 2026 |
| लाभ | प्रति माह आर्थिक सहायता। |
| लाभार्थी | पंजाब की सभी महिलाएं। |
| नोडल विभाग | सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |

योजना के बारे में
- मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना पंजाब सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है।
- पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधानसभा में राज्य बजट पेश करते समय 8 मार्च 2026 को इस योजना की घोषणा की है।
- मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के नेतृत्व में इस पहल की शुरुआत महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।
- पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य भर में इस योजना के कार्यान्वयन और प्रशासन का कार्य संभाला जायेगा।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश में रहने वाली पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को हर महीने 1,000 रुपये सीधे उसके बैंक खाते में प्राप्त होंगे।
- इस पहल के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होगी।
- सरकार ने द्वारा इस योजना के माध्यम से महिलाओं को घरेलू खर्चों को संभालने और उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए तैयार किया जायेगा।
- पात्रता की शर्तें सरल रखी गई हैं ताकि पंजाब राज्य की अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें।
- पंजाब की स्थायी निवासी और 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा या बेसहारा महिला पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत पहले से ही सहायता प्राप्त कर रही महिलाएं भी योजना में पात्र है और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती है।
- हालांकि, सरकार ने कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय सहायता योग्य लाभार्थियों तक पहुंचे।
- मौजूदा या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक और आयकरदाता इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे।
- धिकारियों द्वारा इस योजना को राज्य भर में इसी वित्तीय वर्ष से बड़े पैमाने पर लागू किया जायेगा।
- सरकारी अनुमानों के अनुसार, पंजाब में लगभग 97% वयस्क महिलाएं इस पहल के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी।
- इस योजना के लिए राज्य सरकार ने प्रति माह के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु बजट में लगभग 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।
- 2 अप्रैल 2026 को पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मावन धीयां सत्कार योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए है।
- इस योजना के तहत होने वाला पंजीकरण सेवा केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्र, नगर निगम, व कमेटियों के कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।
- लाभार्थी महिलाऐं मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल 2026 से कर सकेंगी, जिसकी सुविधा अभी 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिरबा, सुनाम, मोगा, कोटकपुरा, बटाला और पटियाला (ग्रामीण) शुरू की गई है।
- जबकि अन्य 108 निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकरण की यह सुविधा 15 मई 2026 से शुरू होगी।
- पंजीकरण की सुविधा राज्य के 26000 से अधिक केन्द्रो पर उपलब्ध है।
- पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी और मासिक वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
- यह योजना पंजाब भर में महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार लाने और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित करके शुरू की जा रही है।

योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के तहत आवेदन करने वाली प्रत्येक पात्र महिला को सरकार से मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- इस योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की महिला आवेदकों को प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाएंगे।

पात्रताएं
- पंजाब की स्थायी निवासी एवं पंजीकृत मतदाता महिलाएं मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।
- आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा या बेसहारा महिला पेंशन योजना या विकलांगता पेंशन योजना के तहत पहले से लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- हालांकि, वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, वर्तमान या पूर्व सांसद/ विधायक और आयकरदाता इस मासिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- पंजाब का निवास प्रमाण पत्र।
- महिला आवेदकों का आयु प्रमाण।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- बैंक के खाते का विवरण।
- मोबाइल नंबर।
- अनुसूचित जाति के आवेदक के लिए एससी प्रमाणपत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र महिलाएं अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सेवा केंद्र, नगर निगम, व कमेटियों के कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री मावन धीयां सत्कार योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- पंजीकरण प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और आवेदकों को केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगर आवेदन करना होगा।
- केंद्र पर जाकर आवेदक महिला को मुख्यमंत्री मावन धीयां सत्कार योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा या पंजीकरण के लिए केन्द्र पर मौजूद कर्मचारी को विवरण प्रदान करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र में नाम, पता, आधार नंबर और मतदाता पहचान पत्र जैसी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।
- इसके बाद आवेदक को आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) सहित सभी आवश्यक दस्तावेज मुख मंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
- आंगनवाड़ी केंद्रों या सेवा केंद्रों पर उपस्थित अधिकारी और सहायक कर्मचारी महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में सहायता की जाएगी।
- आवेदन पत्र को अच्छे से भरने के बाद, इसे संलग्न दस्तावेजों के साथ उसी केंद्र पर जमा करना होगा।
- मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना का आवेदन पत्र का प्रारंभिक सत्यापन आंगनवाड़ी केंद्र या सेवा केंद्र के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- प्रारंभिक सत्यापन के बाद पात्र पायी गयी महिलाओं का आवेदन आगे के सत्यापन और स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद, चयनित महिलाओं को मुख्यमंत्री मावन धीयां सत्कार योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी।
नोट: योजना के पंजीकरण अभी केवल 9 विधान सभा क्षेत्र आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिरबा, सुनाम, मोगा, कोटकपुरा, बटाला और पटियाला (ग्रामीण) में शुरू की गई है, जबकि अन्य 108 विधान सभव क्षेत्रों में पंजीकरण की प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- पंजाब में निकटतम सेवा केंद्र खोजें।
- पंजाब मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना आवेदन पत्र।
- पंजाब मुख्यमंत्री मावन धीयां सत्कार योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश।
- पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट।
संपर्क करने का विवरण
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी या सहायता के लिए आप अपने सम्बंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions
यह पंजाब सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और घर के खर्च में मदद मिल सके।
18 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं, जो पंजाब की मतदाता हैं और जिनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी है, वे आवेदन कर सकती हैं (यदि वे पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं)।
SC वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह और अन्य महिलाओं को ₹1000 प्रति माह दिए जाते हैं।
आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकती हैं और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकती हैं।
अभी इस योजना के तहत आवेदन मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्र और सेवा केंद्र के माध्यम से ही किया जाता है, जहां अधिकारी आपकी मदद करते हैं।
आधार कार्ड, पंजाब का वोटर आईडी, बैंक पासबुक और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) जरूरी हैं।
रकार द्वारा दी जाने वाली राशि सीधे आपके आधार से लिंक बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है।
हाँ, इसमें कोई सीमा नहीं है। परिवार की सभी पात्र महिलाएं अलग-अलग आवेदन कर सकती हैं और लाभ ले सकती हैं।
सरकारी कर्मचारी, पेंशन लेने वाले, आयकर देने वाले, और वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री तथा उनके पति/पत्नी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
हाँ, जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना का पूरा लाभ ले सकती हैं।
हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए आधार का बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है।
आपका आवेदन जांच और स्वीकृति के बाद ही आपको पैसे मिलना शुरू होंगे।
नहीं, आवेदन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है।
अगर किसी भी चरण में व्यक्ति अपात्र पाया जाता है, तो उसका लाभ तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
पहले से दी गई राशि वापस नहीं ली जाएगी, लेकिन आगे की किस्तें तुरंत बंद कर दी जाएंगी।
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
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ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ
ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਏਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨ ਮੀਥੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਦੇ । ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਂਦਿਆ ਰਹਿਣ।
ਸਤਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ
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