- प्रदेश की महिलाओं को प्रति माह वित्तीय सहायता।
- अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये।
- अन्य वर्गों की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता।
- अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | पंजाब मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना। |
| आरम्भ होने की तिथि | 14 अप्रैल 2026 |
| लाभ |
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| लाभार्थी |
|
| नोडल विभाग | सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |

योजना के बारे में
पंजाब मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की वयस्क महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा पंजाब सरकार ने 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य बजट प्रस्तुत करते समय की थी तथा इसका आधिकारिक शुभारंभ 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में किया गया। इस योजना का संचालन एवं निगरानी सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा पूरे राज्य में की जा रही है।
मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करना, परिवारों के आर्थिक कल्याण में सुधार करना, महिलाओं की वित्तीय निर्णयों में भागीदारी बढ़ाना, जरूरतमंद परिवारों को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा राज्य में लैंगिक समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के माध्यम से पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाओं को उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए नियमित आर्थिक सहायता सीधे प्राप्त हो।
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला निवासियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हर महीने वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह तथा अन्य सभी पात्र महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह दिए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक ही परिवार की पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। यदि परिवार में एक से अधिक महिलाएं पात्र हैं, तो सभी योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की वर्तमान लाभार्थी महिलाएं भी अपनी मौजूदा पेंशन के अतिरिक्त इस योजना का पूरा लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
योजना के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वे महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो पंजाब की पंजीकृत मतदाता हों तथा उनके पास वैध आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हो। पंजाब सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। हालांकि, वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, वर्तमान या पूर्व सांसद, वर्तमान या पूर्व विधायक तथा आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
सरकार का अनुमान है कि पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाएं इस योजना के अंतर्गत पात्र हो सकती हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए लगभग ₹9,300 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। पंजाब सरकार ने 2 अप्रैल 2026 को पंजाब 1000 रुपये योजना के दिशानिर्देश जारी की थीं। पात्र महिलाओं को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए 15 अप्रैल 2026 से चयनित विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकरण शुरू किया गया, जिसे बाद में राज्य के सभी शेष विधानसभा क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया गया।
पंजीकरण के लिए सरकार ने पूरे पंजाब में 26,000 से अधिक केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें सेवा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर समिति कार्यालय शामिल हैं। हाल ही में 16 जून 2026 से पठानकोट जिले में भी इस योजना के लिए पंजीकरण आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है, जिससे जिले की पात्र महिलाएं निर्धारित पंजीकरण केंद्रों एवं स्थानीय सरकारी कार्यालयों के माध्यम से आवेदन जमा कर सकती हैं।
पहली किस्त 1 जुलाई 2026 को जारी की गई थी, जबकि दूसरी किस्त 1 अगस्त 2026 को जारी की गई। अब सरकार ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के अवसर पर तीसरी किस्त हर महीने की सामान्य 1 तारीख के बजाय 28 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के माध्यम से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी।

नवीनतम अपडेट
पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना की तीसरी किस्त 28 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। यह किस्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के माध्यम से पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी।
महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि आने वाले महीनों में जिन महिलाओं का पंजीकरण पूरा होगा, उन्हें आवेदन के सत्यापन और स्वीकृति के बाद लंबित तीन माह की वित्तीय सहायता एकमुश्त एक ही किस्त में प्रदान की जाएगी।
योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के तहत पंजाब सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- अन्य सभी पात्र महिला लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है।
- एक ही परिवार की पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। सभी पात्र महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- पंजाब की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ ले रही महिलाएं अपनी मौजूदा पेंशन जारी रखते हुए इस योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकती हैं।
- योजना के तहत मिलने वाली नियमित मासिक सहायता महिलाओं को घरेलू खर्चों का प्रबंधन करने और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है।
- यह पहल महिलाओं की घरेलू वित्तीय निर्णयों में भागीदारी बढ़ाने तथा पंजाब के जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है।

पात्रताएं
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला पंजाब राज्य की पंजीकृत मतदाता और निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक के पास वैध आधार कार्ड और पंजाब का वोटर आईडी कार्ड होना आवश्यक है।
- पंजाब की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- एक ही परिवार की सभी पात्र महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि लाभार्थियों की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
कौन पात्र नहीं है?
- पंजाब सरकार, केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के नियमित (स्थायी) या सेवानिवृत्त कर्मचारी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक बोर्ड, निगम, आयोग, समिति, निदेशालय, सहकारी संस्था या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी न्यायाधिकरण से वेतन या पेंशन प्राप्त करने वाले नियमित या सेवानिवृत्त कर्मचारी।
- वे महिलाएं जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1 या उससे अधिक आयकर का भुगतान किया हो।
- वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक।
- वर्तमान मंत्रियों, सांसदों (MP) और विधायकों के पति या पत्नी भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- पंजाब का निवास प्रमाण पत्र।
- महिला आवेदकों का आयु प्रमाण।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- बैंक के खाते का विवरण।
- मोबाइल नंबर।
- अनुसूचित जाति के आवेदक के लिए एससी प्रमाणपत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
पात्र महिलाएं पंजाब मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के लिए पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पंजीकरण सुविधाओं के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन नामित आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों या लाभार्थियों के पंजीकरण एवं सहायता के लिए तैनात महिला सत्कार सखियों की मदद से जमा किया जा सकता है।
विकल्प 1: आंगनवाड़ी केंद्र या सेवा केंद्र के माध्यम से
- पात्र महिलाएं अपने नजदीकी अधिकृत पंजीकरण केंद्र पर जाकर मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- पंजीकरण की सुविधा आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों, नगर निगम कार्यालयों, नगर परिषद कार्यालयों तथा पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य केंद्रों पर उपलब्ध है।
- पंजीकरण केंद्र पर जाते समय आवेदक अपने आधार कार्ड, पंजाब वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) साथ लेकर जाएं।
- केंद्र पर जाकर आवेदक महिला को मुख्यमंत्री मावन धीयां सत्कार योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा या पंजीकरण के लिए केन्द्र पर मौजूद कर्मचारी को विवरण प्रदान करना होगा।
- आवेदक को अपना नाम, पता, आधार संख्या, वोटर आईडी विवरण, बैंक खाते की जानकारी तथा सत्यापन के लिए आवश्यक अन्य विवरण प्रदान करने होंगे।
- सरकार द्वारा नियुक्त सुविधा कर्मी और महिला मोबिलाइज़र आवेदन भरने, आधार प्रमाणीकरण, बैंक खाते को सक्रिय कराने, आधार सीडिंग और दस्तावेजों के सत्यापन में सहायता कर सकते हैं।
- आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- यदि आवेदक पात्र पाई जाती है और सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, तो आवेदन को योजना के तहत स्वीकृत कर दिया जाएगा।
- स्वीकृति मिलने के बाद वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
- मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के तहत पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है और किसी भी पंजीकरण केंद्र पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
विकल्प 2: महिला सत्कार सखी के माध्यम से
- जो महिलाएं पंजीकरण केंद्र तक नहीं जा सकती हैं, वे अपने क्षेत्र में कार्यरत महिला सत्कार सखी की सहायता ले सकती हैं।
- महिला सत्कार सखी पात्र महिलाओं को योजना की शर्तों और आवश्यकताओं की जानकारी देकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में मदद करती हैं।
- आवेदकों को सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज और व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
- पंजीकरण से संबंधित जानकारी एकत्र कर संबंधित अधिकारियों को सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए भेजी जाती है।
- आवश्यकता होने पर आधार सीडिंग और बैंक खाते की डीबीटी पात्रता से संबंधित सहायता भी प्रदान की जा सकती है।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद योजना का लाभ डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।
नोट: पंजाब मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के अंतर्गत पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है। आवेदकों को अपनी जानकारी केवल सरकार द्वारा अधिकृत पंजीकरण केंद्रों या नामित महिला सत्कार सखियों के माध्यम से ही जमा करनी चाहिए।
पंजाब 1000 रुपये योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
वर्तमान में पंजाब सरकार ने पंजाब मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के लिए कोई आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू नहीं किया है। पात्र महिलाएं फिलहाल केवल राज्यभर में स्थापित निर्धारित पंजीकरण केंद्रों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।
योजना के पंजीकरण और सत्यापन के लिए सरकार ने सेवा केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों, नगर निगम कार्यालयों, नगर परिषद कार्यालयों तथा अन्य अधिकृत केंद्रों पर आवेदन की व्यवस्था की है।
यदि भविष्य में पंजाब सरकार इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा या कोई अन्य डिजिटल आवेदन प्रक्रिया शुरू करती है, तो आवेदकों की सुविधा के लिए उसकी पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया इसी अनुभाग में अपडेट कर दी जाएगी।
मावां धीयां सत्कार योजना आवेदन स्थिति
यदि आपने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के अंतर्गत अपना आवेदन पहले ही जमा कर दिया है, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप पंजाब ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
- आधिकारिक पंजाब ई-सेवा पोर्टल पर जाएँ।
- मुख्य पृष्ठ पर सेवा केंद्र विकल्प पर क्लिक करें।
- सेवाओं की स्थिति देखें विकल्प का चयन करें।
- नागरिक सेवाओं की स्थिति देखें पर क्लिक करें और फिर आगे बढ़ें बटन दबाएँ।
- निर्धारित स्थान पर अपना आवेदन संख्या दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सुरक्षा कोड भरें।
- जमा करें बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है, जाँच प्रक्रिया में है या किसी अन्य चरण में पहुँच चुका है।

मावां धीयां सत्कार योजना किस्त तिथि
पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना की तीसरी किस्त 28 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। सरकार ने यह किस्त 1 अगस्त 2026 के बजाय रक्षाबंधन के दिन जारी करने का निर्णय लिया है।
वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के माध्यम से पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं को हर महीने ₹1,500, जबकि अन्य पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की सहायता मिलती है।
लाभार्थी अपने बैंक खाते का विवरण, पासबुक या बैंक से प्राप्त संदेश के माध्यम से किस्त की राशि जमा होने की पुष्टि कर सकती हैं। जिन महिलाओं के आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन और अनुमोदन हो चुका है, उन्हें योजना के अनुसार मिलने वाली सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
पंजाब सरकार ने यह भी बताया है कि आने वाले महीनों में पंजीकरण पूरा करने वाली महिलाओं को उनके आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन होने के बाद लंबित वित्तीय सहायता एक साथ दी जाएगी।
मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना का भुगतान स्टेटस कैसे चेक करें?
फिलहाल पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना का भुगतान स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए कोई आधिकारिक पोर्टल या ऑनलाइन सुविधा शुरू नहीं की गई है। वर्तमान में लाभार्थी अपनी किस्त का स्टेटस ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं।
जिन महिलाओं के बैंक खाते में किस्त की राशि जमा हो जाती है, उन्हें सामान्यतः बैंक की ओर से एक SMS सूचना प्राप्त होती है। लाभार्थी अपने बैंक खाते की स्टेटमेंट या पासबुक अपडेट कराकर भी राशि जमा होने की पुष्टि कर सकते हैं।
यदि किसी पात्र लाभार्थी को SMS प्राप्त नहीं हुआ है या उसके बैंक खाते में वित्तीय सहायता की राशि जमा नहीं हुई है, तो वह सहायता एवं अपने आवेदन तथा बैंक विवरण के सत्यापन के लिए संबंधित महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना आवेदन स्टेटस।
- पंजाब में निकटतम सेवा केंद्र खोजें।
- पंजाब मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना आवेदन पत्र।
- पंजाब मुख्यमंत्री मावन धीयां सत्कार योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश।
- पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट।
संपर्क करने का विवरण
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी या सहायता के लिए आप अपने सम्बंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह पंजाब सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और घर के खर्च में मदद मिल सके।
18 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं, जो पंजाब की मतदाता हैं और जिनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी है, वे आवेदन कर सकती हैं (यदि वे पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं)।
SC वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह और अन्य महिलाओं को ₹1000 प्रति माह दिए जाते हैं।
आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकती हैं और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकती हैं।
अभी इस योजना के तहत आवेदन मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्र और सेवा केंद्र के माध्यम से ही किया जाता है, जहां अधिकारी आपकी मदद करते हैं।
आधार कार्ड, पंजाब का वोटर आईडी, बैंक पासबुक और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) जरूरी हैं।
रकार द्वारा दी जाने वाली राशि सीधे आपके आधार से लिंक बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है।
हाँ, इसमें कोई सीमा नहीं है। परिवार की सभी पात्र महिलाएं अलग-अलग आवेदन कर सकती हैं और लाभ ले सकती हैं।
सरकारी कर्मचारी, पेंशन लेने वाले, आयकर देने वाले, और वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री तथा उनके पति/पत्नी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
हाँ, जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना का पूरा लाभ ले सकती हैं।
हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए आधार का बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है।
आपका आवेदन जांच और स्वीकृति के बाद ही आपको पैसे मिलना शुरू होंगे।
नहीं, आवेदन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है।
अगर किसी भी चरण में व्यक्ति अपात्र पाया जाता है, तो उसका लाभ तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
पहले से दी गई राशि वापस नहीं ली जाएगी, लेकिन आगे की किस्तें तुरंत बंद कर दी जाएंगी।
पंजीकृत सभी नई पंजीकृत महिलाओं को योजना की अगली किस्त 1 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी।
पात्र अनुसूचित जाति महिलाओं को पहली किस्त के रूप में ₹4,500 प्राप्त होंगे, जबकि अन्य श्रेणियों की पात्र महिलाओं को तीन महीने की सहायता राशि के रूप में ₹3,000 दिए जाएंगे।
पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के अवसर पर तीसरी किस्त हर महीने की सामान्य 1 तारीख के बजाय 28 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
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टिप्पणियाँ
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