- योजना में ₹500 प्रति माह, अधिकतम 10 महीने तक, यानी अधिकतम ₹5,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है।
- 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र विद्यार्थियों को ₹10,000 प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है।
- पात्र विद्यार्थी इस योजना के तहत अधिकतम 5 वर्षों तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं।
- उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर: 0141-2706106
- उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क ईमेल:[email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना |
| लाभ | ₹5,000 वार्षिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति |
| लाभार्थी | मेधावी निम्न-आय वर्ग के राजस्थान के विद्यार्थी |
| नोडल विभाग | उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक मेरिट-आधारित छात्रवृत्ति योजना है। इसका उद्देश्य कक्षा 12 के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना कम आय वाले परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहायता देती है। योजना का प्रशासन राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है और इसका क्रियान्वयन कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राजस्थान के माध्यम से होता है।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सहायता देना और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति राजस्थान के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर की वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 12) मेरिट सूची में प्रथम एक लाख स्थानों में आने वाले विद्यार्थी पात्र होते हैं। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थी को किसी अन्य छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
योजना के तहत पात्र विद्यार्थी को ₹500 प्रति माह, अधिकतम 10 महीनों तक, यानी अधिकतम ₹5,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलती है। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मेधावी विद्यार्थियों को अधिक राशि दी जाती है। ऐसे विद्यार्थियों को ₹1,000 प्रति माह, अधिकतम 10 महीनों तक, यानी ₹10,000 प्रति वर्ष तक मिल सकते हैं। छात्रवृत्ति योजना में एक नियमित विद्यार्थी अधिकतम 5 वर्षों तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक वर्ष योजना के तहत एक लाख नए पात्र विद्यार्थियों के साथ-साथ पिछले वर्षों के उन लाभार्थियों को भी छात्रवृत्ति दी जाती है, जो उच्च शिक्षा संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन जारी रखते हैं। इस प्रकार योजना में नए और नवीनीकरण, दोनों प्रकार के आवेदन शामिल होते हैं।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। विद्यार्थी अपने राजस्थान SSO ID से लॉगिन करके Scholarship (CE) सेक्शन के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद संबंधित कॉलेज या संस्थान का प्रमुख आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करता है और आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला नोडल अधिकारी को भेजता है। योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अलावा राज्य सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाएं भी संचालित करती है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना देश और विदेश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जबकि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निःशुल्क स्कूटी या उसके समकक्ष सहायता प्रदान करती है।
नवीनतम अपडेट: 28 सितंबर 2026 की अधिसूचना के माध्यम से कॉलेज शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया है। पात्र विद्यार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए 1 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया खुली हुई है।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- नियमित छात्रवृत्ति: ₹500 प्रति माह, अधिकतम 10 महीनों के लिए, यानी प्रति वर्ष अधिकतम ₹5,000।
- दिव्यांग विद्यार्थी: 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को ₹1,000 प्रति माह, अधिकतम 10 महीनों के लिए, यानी ₹10,000 प्रति वर्ष तक।
- भुगतान की अवधि: विभाग छात्रवृत्ति का भुगतान वार्षिक आधार पर करता है।
- अवधि: नियमित विद्यार्थी उच्च शिक्षा संस्थान में अधिकतम 5 वर्षों तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- पढ़ाई बीच में छोड़ने का नियम: यदि विद्यार्थी 5 वर्ष पूरे होने से पहले पढ़ाई छोड़ देता है, तो लाभ केवल उन वर्षों तक मान्य रहेगा जिनमें उसने पढ़ाई पूरी की है।
- नवीनीकरण: पिछले वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखने पर आगे भी छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं।
- कोई शुल्क नहीं: विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है।
- 2026-27 का लक्ष्य: राज्य के 2026-27 के बजट में इस छात्रवृत्ति के तहत एक लाख विद्यार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
पात्रताएं
राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी करनी होंगी:
- विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी ने उसी वर्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो और कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों।
- विद्यार्थी का स्थान बोर्ड की मेरिट सूची में प्रथम एक लाख विद्यार्थियों में होना चाहिए।
- माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विद्यार्थी राजस्थान में किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हो।
- विद्यार्थी को भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति या समान लाभ का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
- विद्यार्थी के पास मेडिकल बोर्ड, चिकित्सा विभाग द्वारा जारी 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- विद्यार्थी के पास किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता होना चाहिए।
- विद्यार्थी के पास आधार कार्ड और जन आधार कार्ड (पूर्व में भामाशाह कार्ड) होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी तैयार रखनी चाहिए:
- कक्षा 12वीं की RBSE अंकतालिका / परिणाम विवरण
- माता-पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (₹2.50 लाख तक)
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक खाते का विवरण
- राजस्थान का मूल निवास / मूल निवासी विवरण
- जहां लागू हो, जाति/श्रेणी संबंधी विवरण
- जन आधार में अपडेट किया गया मोबाइल नंबर
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति (केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए)
- किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र (प्रारूप विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध)
आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। पात्र विद्यार्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके SSO राजस्थान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- आवेदन शुरू करने से पहले अपने जन आधार में जाति, मूल निवास, बैंक खाते और मोबाइल नंबर का विवरण अपडेट कर लें।
- सबसे पहले SSO राजस्थान पोर्टल पर जाएं।
- अपनी SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें। यदि आपके पास SSO ID नहीं है, तो जन आधार या पोर्टल पर उपलब्ध अन्य विकल्पों का उपयोग करके पहले रजिस्टर करें।
- लॉगिन करने के बाद छात्रवृत्ति सेक्शन में जाएं और Scholarship (CE) चुनें।
- योजनाओं की सूची में राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना चुनें।
- अपना जन आधार नंबर दर्ज करें और उससे प्राप्त विवरण की जांच करें।
- कक्षा 12वीं का विवरण, वर्तमान कॉलेज और पाठ्यक्रम, आय तथा बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरें।
- पोर्टल द्वारा मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले विद्यार्थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी अपलोड करें।
- पूरा आवेदन ध्यानपूर्वक जांचें और उसे सबमिट करें। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है।
- भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन का प्रिंटआउट ले लें या जमा किए गए आवेदन को सुरक्षित रख लें।
नोट: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक खुला है। पात्र विद्यार्थियों को इस अवधि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करना चाहिए।
सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रिया
आवेदन जमा करने के बाद आवेदन निम्नलिखित सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है:
- संस्थान का प्रमुख अपलोड किए गए दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान करता है।
- सत्यापन के बाद संस्थान निर्धारित तिथि तक आवेदन को ऑनलाइन जिला नोडल अधिकारी को भेजता है।
- इसके बाद विभाग पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करता है।
- यदि ऑनलाइन आवेदन में गलती या आवश्यक जानकारी की कमी के कारण विभाग आवेदन को अस्वीकार करता है, तो इसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। इसलिए आवेदन में सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
महत्वपूर्ण लिंक
- SSO राजस्थान पोर्टल
- उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
- जन आधार पोर्टल विवरण अपडेट
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना दिशा-निर्देश
संपर्क जानकारी
- उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर: 0141-2706106
- उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क ईमेल:[email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह राजस्थान सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है, जिसके तहत ₹2.50 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के मेधावी RBSE कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ₹500 प्रति माह, यानी अधिकतम ₹5,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है।
विद्यार्थी को RBSE, अजमेर से कक्षा 12वीं में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने चाहिए और बोर्ड की मेरिट सूची में प्रथम एक लाख विद्यार्थियों में स्थान होना चाहिए।
विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है। आवेदन पोर्टल 1 अक्टूबर 2026 को खोला गया है।
नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने पर आपको अधिकतम 5 वर्षों तक छात्रवृत्ति मिल सकती है। यदि आप इससे पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो लाभ केवल उन वर्षों तक मिलेगा जिनमें आपने पढ़ाई जारी रखी थी।
हां। ऑनलाइन आवेदन के लिए जन आधार कार्ड आवश्यक है।
नहीं। योजना के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
आपके संस्थान का प्रमुख आपके दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान करके सत्यापन करता है। इसके बाद आवेदन को ऑनलाइन जिला नोडल अधिकारी को भेजा जाता है।
नहीं। यदि आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति या समान योजना का लाभ नहीं मिला है तो ही आप इसके लाभ हेतु पात्र होंगे।
हां। 1 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार, योजना वर्ष में प्रथम, तृतीय या पंचम सेमेस्टर में नियमित रूप से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस योजना के लिए नियमित विद्यार्थी माना जाता है।
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- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
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हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
Scholarship regon
Paymaneger k pash tb bhi nhi aai h account me mere bill pass ho gya h
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