- उत्तराखण्ड सरकार की यह योजना पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण एवं अनुदान की सुविधा प्रदान करती है।
- होटल, गृह आवास, पर्यटक वाहन, साहसिक पर्यटन, योग केंद्र, हस्तशिल्प, कारवां तथा अन्य स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध है।
- पात्र उत्तराखण्ड निवासी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर: 7617576909
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तराखंड वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना |
| लाभ | पर्यटन आधारित स्वरोजगार हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान का लाभ |
| लाभार्थी | उत्तराखण्ड के पात्र स्थायी निवासी एवं पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी |
| नोडल विभाग | पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना उत्तराखण्ड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एक महत्त्वपूर्ण स्वरोजगार योजना है। इस योजना की शुरुआत राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने, स्थानीय युवाओं एवं उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा पर्यटन से जुड़े नए व्यवसायों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण के साथ सरकारी अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे पर्यटन आधारित उद्यम स्थापित करने में आने वाला आर्थिक भार कम हो सके।
योजना के अंतर्गत केवल पारंपरिक होटल या अतिथि गृह ही नहीं, बल्कि गृह आवास, पर्यटक वाहन, योग एवं ध्यान केंद्र, साहसिक पर्यटन गतिविधियां, हस्तशिल्प केंद्र, बेकरी, कारवां, संग्रहालय, ट्रैकिंग उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने वाले केंद्र, नौका एवं जलक्रीड़ा गतिविधियां, होम स्टे, स्थानीय उत्पादों के विक्रय केंद्र तथा पर्यटन को बढ़ावा देने वाली अन्य स्वीकृत परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार योजना पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विविध व्यवसायों को एक ही मंच पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पात्र परियोजनाओं पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत, अधिकतम ₹33 लाख तक तथा मैदानी क्षेत्रों की पात्र परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹25 लाख तक अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यटक वाहन परियोजनाओं तथा विद्युत बसों की खरीद के लिए भी अलग-अलग अनुदान का प्रावधान किया गया है। बैंक ऋण संबंधित बैंक द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता एवं प्रचलित बैंकिंग नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है, जबकि अनुदान निर्धारित शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।
उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी, जो पर्यटन क्षेत्र में नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए तथा परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का स्वामित्व अथवा वैध पट्टा होना आवश्यक है। यदि भूमि पट्टे पर है, तो उसकी अवधि ऋण अवधि से अधिक होनी चाहिए और उस पर किसी बैंक या वित्तीय संस्था का विवाद अथवा बंधक नहीं होना चाहिए। योजना के लिए आवेदन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया जाता है तथा पात्र पाए जाने पर बैंक ऋण एवं अनुदान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।
योजना के लाभ
- राज्य के युवाओं एवं उद्यमियों को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर मिलता है।
- योजना के अंतर्गत पर्यटन आधारित उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋण एवं अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है।
- योजना के माध्यम से होटल, गृह आवास, पर्यटक वाहन, योग एवं आरोग्य केंद्र, साहसिक पर्यटन, हस्तशिल्प, बेकरी, कारवां तथा अन्य पर्यटन आधारित उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं।
- योजना स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहायक है।
- राज्य में पर्यटन अवसंरचना के विकास तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
योजना के अंतर्गत अनुमन्य गतिविधियां
- होटल एवं रिसॉर्ट की स्थापना।
- गृह आवास (होम स्टे) की स्थापना।
- पर्यटक वाहन संचालन।
- कारवां पर्यटन।
- योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना।
- साहसिक पर्यटन गतिविधियां।
- ट्रैकिंग एवं पर्वतारोहण उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने के केंद्र।
- नौकायन, कायकिंग, कैनोइंग तथा अन्य जलक्रीड़ा गतिविधियां।
- हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय केंद्र।
- बेकरी एवं स्थानीय खाद्य उत्पाद निर्माण इकाइयां।
- संग्रहालय, कला दीर्घा एवं सांस्कृतिक केंद्र।
- पर्यटन सूचना एवं सुविधा केंद्र।
- पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य पर्यटन आधारित गतिविधियां।
ऋण एवं अनुदान का विवरण
| परियोजना का प्रकार | अनुदान का प्रावधान |
|---|---|
| पर्वतीय क्षेत्रों की परियोजनाएं | परियोजना लागत का 33% (अधिकतम ₹33 लाख) |
| मैदानी क्षेत्रों की परियोजनाएं | परियोजना लागत का 25% (अधिकतम ₹25 लाख) |
| पर्यटक वाहन परियोजनाएं | परियोजना लागत का 10% (अधिकतम ₹25 लाख) |
| विद्युत बस परियोजनाएं | परियोजना लागत का 30% (अधिकतम ₹42.20 लाख), एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 बसें |
| बैंक ऋण | परियोजना की व्यवहार्यता एवं बैंक के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा। |
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का चूककर्ता (बकायेदार) नहीं होना चाहिए।
- परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का स्वामित्व अथवा वैध पट्टा उपलब्ध होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित गतिविधियों से संबंधित होनी चाहिए।
- परियोजना के लिए संबंधित बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होना आवश्यक है।
- आवेदक को योजना के अंतर्गत निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- परियोजना प्रतिवेदन।
- भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख अथवा वैध पट्टा/किरायानामा (यदि लागू हो)।
- बैंक द्वारा मांगे गए पहचान एवं सत्यापन संबंधी दस्तावेज।
- हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन छायाचित्र।
- मोबाइल संख्या।
- ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो)।
- संबंधित बैंक अथवा पर्यटन विभाग द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र आवेदक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पोर्टल पर जाएं।
- मुखपृष्ठ पर उपलब्ध योजनाओं की सूची में से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का चयन करें।
- योजना हेतु आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें।
- लॉगिन हो जाने के बाद योजना का आवेदन प्रपत्र खुल जाएगा।
- आवेदन प्रपत्र में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- निर्धारित स्थान पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन प्रपत्र की जांच करने के बाद उसे अंतिम रूप से जमा कर दें।
- भविष्य में आवेदन की स्थिति देखने के लिए आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन
- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना विवरण।
- उत्तराखंड वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना जानकारी। (पेज नंबर 168)
संपर्क जानकारी
- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर: 7617576909
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह उत्तराखण्ड सरकार की एक पर्यटन आधारित स्वरोजगार योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पर्यटन क्षेत्र से संबंधित उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण एवं अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है।
उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी, जो योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तथा पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत होटल, गृह आवास, पर्यटक वाहन, योग एवं ध्यान केंद्र, साहसिक पर्यटन, हस्तशिल्प, बेकरी, कारवां, संग्रहालय, ट्रैकिंग उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने वाले केंद्र, नौका एवं जलक्रीड़ा गतिविधियां तथा अन्य स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
पर्वतीय क्षेत्रों की पात्र परियोजनाओं पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹33 लाख) तथा मैदानी क्षेत्रों की परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत (अधिकतम ₹25 लाख) तक अनुदान प्रदान किया जाता है। पर्यटक वाहनों एवं विद्युत बसों के लिए अलग-अलग अनुदान का प्रावधान भी उपलब्ध है।
हाँ। पात्र आवेदक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित जिला स्तरीय समिति आवेदन एवं परियोजना का परीक्षण करती है। पात्र पाए जाने पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाती है और निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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Lon for taxi
Not ragistesen
New gadi लेनी है
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