मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
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Highlights
  • मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
Customer Care
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना।
लाभ विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • दिव्यांग व्यक्ति काम करने में अशक्षम होते है।
  • दिव्यांगता के कारण उन्हें कार्य करने में कठिनाईया आती है तथा उनके आय का कोई श्रोत नहीं होता।
  • इन्ही सारी समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की दिव्यंजनो को आर्थिक सहायता प्रदान करा।
  • मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा जारी है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
    • समग्र सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना।
    • सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना।
  • आवेदक जिनकी विकलांगता 40% से कम है वह मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • आवेदक को विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है:-

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • समग्र आईडी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जिले का नाम।
    • स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
    • समग्र आईडी।
  • जानकारियों को भरने के बाद योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित ग्रामीण/ शहरी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के भी लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
    • ग्राम पंचायत/ जनपद पंचयत कार्यालय।
    • नगर निगम/ नगर पालिका कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
  • दस्तवेज तथा आवेदन पत्र को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • आवेदन पत्र की जाँच तथा स्वीकृति निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा दी जाएगी :-
    • ग्राम पंचायत/ जनपद पंचयत अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में।
    • नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
  • निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
    पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्‍बर -3,
    भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.

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