- बिहार के BC एवं EBC वर्ग के पोस्ट-मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए। ₹2,000 से ₹4,00,000 तक की छात्रवृत्ति।
- उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, डिप्लोमा, तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम शामिल।
- IIT, NIT, AIIMS, IIM, NIFT, CIMP आदि संस्थानों के विद्यार्थियों को अधिक छात्रवृत्ति।
- बिहार शिक्षा विभाग का टोल-फ्री नंबर: 14417, 18003454417
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना। |
| लाभ | पाठ्यक्रम एवं संस्थान के अनुसार ₹2,000 से ₹4,00,000 तक की छात्रवृत्ति। |
| लाभार्थी | बिहार के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में मैट्रिक के बाद की पढ़ाई (पोस्ट-मैट्रिक) कर रहे पात्र पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के विद्यार्थी। |
| नोडल विभाग | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार । |
| सब्सक्रिप्शन | योजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें . |
| आवेदन का तरीका | PMS Online Bihar Portal के माध्यम से ऑनलाइन। |
योजना के बारे में
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक (कक्षा 10) के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के पात्र विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम एवं संस्थान के अनुसार ₹2,000 से ₹4,00,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा पर आने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। इसके तहत विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस, प्रवेश शुल्क, पुस्तकों, छात्रावास शुल्क तथा अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकार का प्रयास है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी कक्षा 10 के बाद अपनी पढ़ाई बिना किसी आर्थिक कठिनाई के जारी रख सकें तथा उच्च माध्यमिक, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सामान्यतः आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा विद्यार्थी बिहार के किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में योजना के अंतर्गत स्वीकृत पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अधिसूचित प्रमुख (Premier) संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक छात्रवृत्ति राशि का प्रावधान है। साथ ही, आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को मेंटेनेंस अलाउंस (Maintenance Allowance) तथा रीडर अलाउंस (Reader Allowance) का लाभ भी प्रदान किया जाता है।
इस योजना के लिए आवेदन PMS Online Bihar Portal के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। विद्यार्थी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन तथा अनुमोदन होने के बाद छात्रवृत्ति की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी एवं प्रभावी बनी रहती है।
यदि आप कक्षा 10 से पहले की छात्रवृत्ति योजना की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत पात्र BC एवं EBC विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
बिहार सरकार विद्यार्थियों के लिए कई अन्य योजनाएँ भी संचालित करती है। यदि आप शिक्षा के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना, तथा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता, छात्रावास सुविधा तथा शिक्षा ऋण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- पाठ्यक्रम एवं स्वीकृत शैक्षणिक संस्थान के आधार पर ₹2,000 से ₹4,00,000 तक की आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति) प्रदान की जाती है।
- पात्र शैक्षणिक संस्थानों में उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- IIT, NIT, IIM, AIIMS Patna, NIFT, CIMP तथा योजना के अंतर्गत अधिसूचित अन्य प्रमुख (Premier) संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अधिक छात्रवृत्ति सहायता प्रदान की जाती है।
- यह योजना पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के विद्यार्थियों को आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकते हुए उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- यह योजना विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी शिक्षा पूर्ण करने एवं भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता करती है।
छात्रवृत्ति राशि
बिहार BC/EBC प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि पाठ्यक्रम, अध्ययन स्तर तथा शैक्षणिक संस्थान के आधार पर निर्धारित की जाती है। पात्र विद्यार्थियों को ₹2,000 से ₹4,00,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन का सफल सत्यापन एवं स्वीकृति होने के बाद छात्रवृत्ति राशि जारी की जाती है।
- A. सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति
पाठ्यक्रम श्रेणी | छात्रवृत्ति राशि (प्रति वर्ष) |
इंटरमीडिएट (कक्षा 11–12) | ₹2,000 |
स्नातक (सामान्य पाठ्यक्रम) | ₹5,000 |
स्नातकोत्तर (सामान्य पाठ्यक्रम) | ₹5,000 |
पॉलिटेक्निक / डिप्लोमा पाठ्यक्रम | ₹10,000 |
आईटीआई (ITI) पाठ्यक्रम | ₹5,000 |
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम | ₹15,000 |
डिग्री स्तर के मेडिकल / इंजीनियरिंग / व्यावसायिक पाठ्यक्रम | ₹15,000 |
नोट: छात्रवृत्ति की राशि योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी।
- B. प्रमुख (Premier) संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति
अधिसूचित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अधिक छात्रवृत्ति सहायता प्रदान की जाती है।
संस्थान | अधिकतम छात्रवृत्ति |
Chandragupt Institute of Management Patna (CIMP) | ₹4,00,000 |
IIT Patna | ₹2,00,000 |
NIT Patna | ₹1,25,000 |
National Law University (Constituted under a State Act) | ₹1,25,000 |
AIIMS Patna | ₹1,00,000 |
NIFT Patna | ₹1,00,000 |
Central Agricultural University | ₹1,00,000 |
IIM Bodh Gaya | ₹75,000 |
- C. मेंटेनेंस अलाउंस (Maintenance Allowance)
छात्रवृत्ति के अतिरिक्त, पात्र विद्यार्थियों को मासिक मेंटेनेंस अलाउंस भी प्रदान किया जा सकता है। इसकी राशि पाठ्यक्रम की श्रेणी (ग्रुप-I से ग्रुप-IV) तथा विद्यार्थी छात्रावासी (Hosteller) है या डे-स्कॉलर (Day Scholar), इस आधार पर आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। सामान्यतः—
- ग्रुप-I: मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि जैसे व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम।
- ग्रुप-II: व्यावसायिक एवं तकनीकी डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
- ग्रुप-III: सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम जैसे B.A., B.Sc., B.Com. तथा अन्य समान पाठ्यक्रम।
- ग्रुप-IV: उच्च माध्यमिक (कक्षा 11–12), ITI, प्रमाणपत्र (Certificate) तथा अन्य पात्र पाठ्यक्रम।
मेंटेनेंस अलाउंस प्रत्येक ग्रुप एवं विद्यार्थी की श्रेणी (छात्रावासी/डे-स्कॉलर) के अनुसार अलग-अलग दरों पर प्रदान किया जाता है।
- D. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रीडर अलाउंस (Reader Allowance)
पात्र दृष्टिबाधित (Visually Impaired) विद्यार्थियों को अध्ययन में सहायता प्रदान करने के लिए रीडर अलाउंस भी दिया जा सकता है। यह अलाउंस पाठ्यक्रम की श्रेणी तथा आधिकारिक दिशा-निर्देशों में निर्धारित दरों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- छात्रवृत्ति राशि केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के सत्यापन एवं अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत की जाती है।
- आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- विद्यार्थियों को केवल योजना के अंतर्गत स्वीकृत पाठ्यक्रमों एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए ही छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है।
- अधिक छात्रवृत्ति की सीमा केवल उन संस्थानों पर लागू होगी जिन्हें योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विशेष रूप से अधिसूचित किया गया है।
पात्रताएं
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पिछड़ा वर्ग (BC) अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- विद्यार्थी ने मैट्रिक (कक्षा 10) परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा किसी पात्र पाठ्यक्रम में आगे की पढ़ाई कर रहा हो।
- आवेदक बिहार में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए।
- परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विद्यार्थी योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए।
- आवेदक के पास वैध आधार संख्या, आधार से लिंक बैंक खाता तथा सत्यापन के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज होने चाहिए।
- विद्यार्थी ने गलत अथवा भ्रामक जानकारी देकर प्रवेश प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
- छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के लिए आवेदक को राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होगा।
पात्र पाठ्यक्रम
बिहार BC/EBC प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बिहार के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी, अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं।
पाठ्यक्रम श्रेणी | उदाहरण |
उच्च माध्यमिक शिक्षा | कक्षा 11 एवं कक्षा 12 |
स्नातक पाठ्यक्रम | B.A., B.Sc., B.Com., BBA, BCA तथा अन्य स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम |
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम | M.A., M.Sc., M.Com., MBA, MCA था अन्य स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम |
डिप्लोमा एवं पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम | पॉलिटेक्निक तथा अन्य मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम |
औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | ITI पाठ्यक्रम |
व्यावसायिक (Professional) पाठ्यक्रम | इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, विधि (Law), आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट तथा अन्य स्वीकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
तकनीकी एवं व्यावसायिक (Vocational) | पाठ्यक्रम सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
प्रमुख (Premier) संस्थानों के पाठ्यक्रम | IIT Patna, NIT Patna, AIIMS Patna, IIM Bodh Gaya, NIFT Patna, CIMP तथा योजना के अंतर्गत अधिसूचित अन्य संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम |
नोट: छात्रवृत्ति केवल बिहार के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध है। आवेदन करने से पहले विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका पाठ्यक्रम योजना के अंतर्गत शामिल है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र
- पिछली योग्यता परीक्षा की अंकतालिका
- शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी बोनाफाइड / प्रवेश प्रमाण पत्र
- शुल्क रसीद (यदि लागू हो)
- आधार से लिंक बैंक पासबुक अथवा बैंक खाते का विवरण
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- सक्रिय ईमेल आईडी
- आवेदन प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा मांगा गया कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज।
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 से PMS Online Bihar Portal पर प्रारंभ होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्र विद्यार्थी निम्नलिखित चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
- PMS Online Bihar Portal पर जाएँ और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अथवा Bihar BC/EBC Post-Matric Scholarship Scheme के लिए उपलब्ध पंजीकरण (Registration) विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 2: अपना पंजीकरण करें
- अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करके ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के दौरान आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर का सत्यापन करें।
- चरण 3: अपने खाते में लॉगिन करें
- सफल पंजीकरण के बाद अपने User ID और Password का उपयोग करके लॉगिन करें और छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म खोलें।
- चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें, जैसे—
- व्यक्तिगत जानकारी
- आधार संबंधी जानकारी
- श्रेणी (Category) संबंधी जानकारी
- परिवार की आय का विवरण
- शैक्षणिक योग्यता का विवरण
- वर्तमान पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संस्थान का विवरण
- बैंक खाते का विवरण
- चरण 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें।
- इनमें आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, बैंक पासबुक तथा पोर्टल पर मांगे गए अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
- चरण 6: आवेदन की समीक्षा करें
- आवेदन जमा करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक जाँच करें तथा सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही एवं स्पष्ट हैं।
- चरण 7: आवेदन जमा करें
- सभी जानकारी की समीक्षा करने के बाद आवेदन ऑनलाइन जमा करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर भविष्य के संदर्भ के लिए Acknowledgement/Registration Receipt डाउनलोड करें या उसका प्रिंट निकाल लें.
आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
- आवेदन की स्थिति से संबंधित सभी अपडेट के लिए अपने SMS, पंजीकृत ईमेल तथा PMS Online Bihar Portal को नियमित रूप से देखते रहें।
- यदि आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो, तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक सुधार अवश्य करें।
- छात्रवृत्ति की राशि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र के सफल सत्यापन के बाद ही जारी की जाएगी।
- यदि अपलोड किया गया कोई दस्तावेज गलत अथवा अमान्य पाया जाता है, तो अंतिम तिथि से पहले PMS Portal में लॉगिन करके सही दस्तावेज पुनः अपलोड करें।
- अपने आधार नंबर एवं जन्म तिथि का उपयोग करके समय-समय पर आवेदन की स्थिति की जाँच करते रहें।
- यदि पोर्टल पर आपका आवेदन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो नया आवेदन (Fresh Application) जमा करें।
- यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक (DBT Seeded) हो।
- यदि आपका आधार आपके बैंक खाते से सही प्रकार से लिंक नहीं है, तो छात्रवृत्ति की राशि आपके खाते में जमा नहीं की जा सकेगी।
- यदि आवश्यक हो, तो भरे हुए आवेदन पत्र की प्रिंटेड कॉपी (Hard Copy) अपने शैक्षणिक संस्थान में जमा करें।
- आवेदन करने से पहले UIDAI Portal के माध्यम से अपने आधार-बैंक खाते की लिंकिंग स्थिति अवश्य जाँच लें, ताकि भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।
छात्रवृत्ति का नवीनीकरण
एक बार स्वीकृत होने के बाद छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने वाले वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम पूरा होने तक वैध रहती है, बशर्ते विद्यार्थी का आचरण संतोषजनक हो तथा उसकी उपस्थिति नियमित रहे। हालांकि, विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण (Renewal) के लिए आवेदन करना होगा।
- यदि ग्रुप "A" के पाठ्यक्रम का कोई विद्यार्थी पहली बार में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तब भी उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है।
- यदि विद्यार्थी उसी कक्षा में दूसरी बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, अथवा बाद में फिर से असफल होता है, तो अगली उच्च कक्षा में पदोन्नत होने तक उसे अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं वहन करना होगा।
- यदि कोई विद्यार्थी बीमारी या किसी अन्य अप्रत्याशित कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है, बशर्ते संतोषजनक चिकित्सा प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत किया जाए तथा संस्थान का प्रधान यह प्रमाणित करे कि परीक्षा में शामिल होने पर विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाता।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के दिशा-निर्देश (Guidelines)
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2026–27 की अधिसूचना (Notification)
- BC एवं EBC कल्याण विभाग का पोर्टल
- बिहार शिक्षा विभाग का पोर्टल
संपर्क करने का विवरण
- BC एवं EBC कल्याण विभाग का पता:
- नवनिर्मित भवन, ब्लॉक-4, पुराना सचिवालय, पटना – 800015
- बिहार शिक्षा विभाग का टोल-फ्री नंबर:
- 14417, 18003454417
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह बिहार सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के पात्र विद्यार्थियों को प्रवेशिकोत्तर (Post-Matric) शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य अनिवार्य शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है।
योजना का लाभ बिहार के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के उन विद्यार्थियों को मिलता है, जो बिहार के सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं।
योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), अन्य अनिवार्य शुल्क (Compulsory Fees), अनुरक्षण भत्ता (Maintenance Allowance) तथा पात्र दृष्टिबाधित (नेत्रहीन) विद्यार्थियों को पाठक भत्ता (Reader Allowance) प्रदान किया जाता है।
इस योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलता है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000 या उससे कम है।
योजना के अंतर्गत सामान्य, तकनीकी, व्यावसायिक, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अन्य मान्यता प्राप्त प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल हैं। छात्रवृत्ति एवं अनुरक्षण भत्ता निर्धारित समूह (क, ख, ग एवं घ) के अनुसार प्रदान किए जाते हैं।
जिन विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक है, जो शिक्षा के एक ही स्तर पर दूसरा पाठ्यक्रम कर रहे हैं, अथवा किसी व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने के बाद उसी क्षेत्र में आगे की व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
पात्र विद्यार्थी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (PMS) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद छात्रवृत्ति की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
हाँ। पात्र दृष्टिबाधित (नेत्रहीन) विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ते के अतिरिक्त उनके पाठ्यक्रम के अनुसार पाठक भत्ता (Reader Allowance) भी प्रदान किया जाता है।
शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए Fresh Application 15 जुलाई 2026 से बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (PMS) पोर्टल पर आमंत्रित किए जाएंगे।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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