छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Wed, 09/09/2026 - 12:43
छत्तीसगढ CM
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Chhattisgarh Krishak Jeevan Jyoti Yojana Image
हाइलाइट
  • योजना के तहत कृषि सिंचाई पंपों के लिए निःशुल्क या रियायती बिजली प्रदान की जाती है।
  • पात्र किसानों को 3 एचपी तक के पंप के लिए प्रति वर्ष 6,000 यूनिट तक और 5 एचपी तक के पंप के लिए 7,500 यूनिट तक निःशुल्क बिजली।
  • पात्र कृषि पंप उपभोक्ता समान दर वाली बिजली बिल व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं।
  • पात्र कृषि पंप के विद्युतीकरण के लिए किसानों को बिजली लाइन के विस्तार की लागत पर ₹1 लाख तक की रियायत मिल सकती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी टोल फ्री नंबर: 18002334687
  • छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ई-मेल सहायता केंद्र: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामछत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना
लाभकृषि पंपों के लिए निःशुल्क बिजली और बिजली सब्सिडी।
लाभार्थीछत्तीसगढ़ में कृषि सिंचाई पंप का उपयोग करने वाले पात्र किसान।
नोडल एजेंसीछत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल)।
सदस्यतायोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकानियमित बिजली सब्सिडी के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

योजना के बारे में

छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना छत्तीसगढ़ सरकार की किसान कल्याण योजना है, जिसका क्रियान्वयन ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत कृषि सिंचाई पंप का उपयोग करने वाले पात्र किसानों को बिजली से संबंधित आर्थिक राहत प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य सिंचाई से जुड़ी बिजली की लागत को कम करना और किसानों की कृषि संबंधी बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना है। योजना के तहत पात्र कृषि पंप उपभोक्ताओं को लागू सरकारी प्रावधानों के अनुसार रियायती या निःशुल्क बिजली मिल सकती है।

छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत कृषि सिंचाई पंप का उपयोग करने वाले पात्र किसानों को पंप की क्षमता के अनुसार बिजली सब्सिडी मिल सकती है। 3 एचपी तक के पंप वाले किसान प्रति वर्ष 6,000 यूनिट तक सब्सिडी वाली बिजली प्राप्त कर सकते हैं, जबकि 3 एचपी से अधिक और 5 एचपी तक के पंप का उपयोग करने वाले किसान प्रति वर्ष 7,500 यूनिट तक बिजली प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत लागू बिजली दरों के प्रावधानों के अनुसार पात्र कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए समान दर वाली बिजली बिल व्यवस्था का विकल्प भी उपलब्ध है।

यह योजना छत्तीसगढ़ के उन पात्र कृषि बिजली उपभोक्ताओं के लिए है, जो सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। पात्र कृषि पंप कनेक्शन वाले किसानों को उनके बिजली बिल के माध्यम से लागू बिजली सब्सिडी मिल सकती है और नियमित बिजली सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्यतः अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। नए कृषि पंप के विद्युतीकरण के लिए किसान संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक बिजली लाइन विस्तार और कनेक्शन के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।

कृषक जीवन ज्योति योजना छत्तीसगढ़ की कृषि बिजली सहायता व्यवस्था का हिस्सा बनी हुई है। सीएसपीडीसीएल वर्तमान में इस योजना को अपनी सरकारी योजनाओं में सूचीबद्ध करता है, जबकि योजना से संबंधित जनवरी 2025 की नवीनतम उपलब्ध विशिष्ट सरकारी सूचना में पात्र कृषि पंप विद्युतीकरण के लिए बिजली लाइन विस्तार की लागत के रूप में प्रति किसान ₹1 लाख तक की सहायता का उल्लेख किया गया था। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में विद्युत पंपों पर सब्सिडी के लिए ₹5,500 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है, जो कृषि पंपों की बिजली सब्सिडी के लिए सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है।

इस योजना के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सरकार किसानों पर केंद्रित अन्य पहलों को भी लागू करती है, जिनमें छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना, जो किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करती है, और छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना, जो राज्य के कृषि कल्याण उपायों के तहत किसानों को सहायता प्रदान करती है, शामिल हैं।

योजना के लाभ

यह योजना पात्र किसानों को कृषि सिंचाई के लिए बिजली से संबंधित आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

  • पात्र किसानों को कृषि सिंचाई पंप चलाने के लिए निःशुल्क या रियायती बिजली मिलती है।
  • किसान अपने कृषि पंप कनेक्शन के लिए लागू समान दर वाली बिजली बिल व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं।
  • योजना किसानों को सिंचाई के लिए होने वाले बिजली खर्च को कम करने में सहायता करती है।
  • पात्र किसानों को कृषि पंप के विद्युतीकरण के लिए बिजली लाइन के विस्तार की लागत पर राहत मिल सकती है।

पंप की क्षमता के आधार पर लागू बिजली सब्सिडी और समान दर संबंधी प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

वार्षिक बिजली सब्सिडी

पंप की क्षमताप्रति वर्ष निःशुल्क बिजली
3 एचपी तक6,000 यूनिट
3 एचपी से अधिक और 5 एचपी तक7,500 यूनिट

समान दर वाली सब्सिडी

पंप का प्रकारलागू दर
3 एचपी तक का पहला पंप₹100 प्रति एचपी प्रति माह
5 एचपी तक का दूसरा पंप₹200 प्रति एचपी प्रति माह
5 एचपी से अधिक का पहला और दूसरा पंप₹200 प्रति एचपी प्रति माह
5 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले तीसरे और उसके बाद के पंप₹300 प्रति एचपी प्रति माह
  • पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को योजना के लागू विशेष प्रावधानों के तहत खपत की सीमा के बिना बिजली मिल सकती है।
  • कृषि पंप के विद्युतीकरण की आवश्यकता वाले पात्र किसानों को बिजली लाइन के विस्तार की लागत के लिए प्रति किसान ₹1 लाख तक की रियायत मिल सकती है।

पात्रताएं

छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन से संबंधित मूल आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

  • लाभार्थी छत्तीसगढ़ में निवास करने वाला किसान होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास कृषि सिंचाई पंप का बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
  • बिजली कनेक्शन का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।
  • निःशुल्क बिजली का लाभ 5 एचपी तक के पात्र कृषि पंपों के लिए उपलब्ध है।

आवश्यक दस्तावेज

छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने कृषि बिजली कनेक्शन से संबंधित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • कृषि पंप बिजली कनेक्शन का बिजली बिल
  • जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए असीमित निःशुल्क बिजली का लाभ प्राप्त करने हेतु)

आवेदन प्रक्रिया

पात्र किसानों को छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत बिजली सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सामान्यतः अलग से आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। सब्सिडी लागू कृषि बिजली कनेक्शन के माध्यम से प्रदान की जाती है।

  • पात्र कृषि पंप बिजली कनेक्शन वाले किसानों को उनके बिजली बिल के माध्यम से लागू बिजली सब्सिडी मिल सकती है।
  • नियमित बिजली सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • नए कृषि पंप के विद्युतीकरण के लिए किसान संबंधित सीएसपीडीसीएल/बिजली विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
  • आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग आवश्यक सर्वेक्षण करता है और बिजली लाइन के विस्तार तथा कृषि पंप के विद्युतीकरण के लिए आगे की कार्रवाई करता है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी टोल फ्री नंबर: 18002334687
  • छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ई-मेल सहायता केंद्र: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है, जिसके तहत कृषि सिंचाई पंप का उपयोग करने वाले पात्र किसानों को बिजली सब्सिडी प्रदान की जाती है।

पात्र कृषि पंप उपभोक्ताओं को 3 एचपी तक के पंप के लिए प्रति वर्ष 6,000 यूनिट तक और 3 एचपी से अधिक तथा 5 एचपी तक के पंप के लिए प्रति वर्ष 7,500 यूनिट तक बिजली मिल सकती है। यह लाभ योजना के लागू प्रावधानों के अधीन है।

छत्तीसगढ़ में रहने वाले ऐसे किसान, जिनके पास कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र कृषि सिंचाई पंप बिजली कनेक्शन है, योजना के लागू लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

हां। पात्र कृषि पंप उपभोक्ता लागू समान दर वाली बिजली बिल व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 की वर्तमान बिजली दर के तहत योजना में ₹100 प्रति एचपी प्रति माह की समान दर निर्धारित है।

नहीं। कृषि पंप बिजली कनेक्शन वाले पात्र किसानों को सामान्य बिजली सब्सिडी के लिए अलग से आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। लाभ लागू बिजली बिल व्यवस्था के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

नए कृषि पंप बिजली कनेक्शन या आवश्यक बिजली लाइन विस्तार के लिए किसान संबंधित सीएसपीडीसीएल/बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर आवश्यक प्रक्रिया के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।

हां। योजना किसी विशेष सामाजिक श्रेणी तक सीमित नहीं है। पात्र कृषि बिजली उपभोक्ता योजना के लागू प्रावधानों के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान भी लागू होते हैं।

हां। जनवरी 2025 में जारी सरकारी सूचना के तहत कृषि पंप के विद्युतीकरण की आवश्यकता वाले पात्र किसानों को बिजली लाइन के विस्तार की लागत के लिए प्रति किसान ₹1 लाख तक की रियायत दी गई।

हां। यह योजना सीएसपीडीसीएल द्वारा अभी भी सूचीबद्ध है और छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में विद्युत पंपों पर सब्सिडी के लिए ₹5,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कृषि पंपों की बिजली सब्सिडी के लिए सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है।

किसानों को आवश्यकता पड़ने पर संबंधित बिजली कार्यालय में अपने कृषि बिजली कनेक्शन का विवरण और बिजली बिल उपलब्ध रखना चाहिए। नियमित बिजली सब्सिडी के लाभ के लिए नवीनतम जानकारी में दस्तावेजों की कोई व्यापक सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है।

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naya pump lgwane hetu

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unko bhi subsidy de jo pani…

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unko bhi subsidy de jo pani khareed kar sinchayi kr rhe hai

Bjp ka Krishak unnati yojana…

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Bjp ka Krishak unnati yojana shuru krne ka wada palatwar congress pe

जीवन ज्योति योजना का लाभ…

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जीवन ज्योति योजना का लाभ नहीं मिल रहा है दांतवाड़ा में

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