हाइलाइट
- सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों से धान की खरीद की जाएगी।
- किसान से धान 3,100/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदें जायेंगे।
- सरकार द्वारा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जाएगी।
- हर पंचायत भवन में बैंको के नकदी आहरण काउंटर स्थापित किये जायेंगे।
- धान खरीदने से पहले ही सरकार द्वारा बोरियो की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना के हेल्पलाइन नंबर सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए है। योजना सम्बंधित किसी भी जानकारी हेतु किसान कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
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योजना का अवलोकन
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|---|---|
| योजना का नाम | छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना। |
| आरंभ वर्ष | 2024 |
| लाभ |
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| लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के किसान। |
| नोडल विभाग | कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- प्रदेश के किसानो को आर्थिक सम्बल देने हेतु नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक नवीनतम योजना की घोषणा की गई है।
- सरकार द्वारा घोषित इस योजना को "कृषक उन्नति योजना" के नाम से जाना जाता है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानो को उनके द्वारा उत्पादित धान की फसल का उचित मूल्य प्रदान करना है।
- उचित मूल्य प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
- छत्तीसगढ़ राज्य की कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानो को उनके धान को 3,100 रूपए प्रति क्विंटल के दर पर ख़रीदा जाएगा।
- अभी केंद्र सरकार द्वारा किसानो को धान पर 2,300/- रूपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जिसमे 800 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त समर्थन मूल्य कृषक उन्नति योजना के माध्यम से दिया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा घोषित इस योजना को अन्य नाम से भी पहचाना जाता है जैसे की "छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति स्कीम" या "छत्तीसगढ़ किसान उन्नति योजना"।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा अभी तक कुल 149.25 लाख मैट्रिक टन क्विंटल धान की खरीद 25 लाख से अधिक किसानो से की है।
- धान का समर्थन मूल्य किसानो को उसकी खरीद के समय तुरंत दिया जाएगा वहीँ अतिरिक्त समर्थन मूल्य की राशि किसानो को कृषक उन्नति योजना के तहत तय समय सीमा में दी जाएगी।
- प्रदेश सरकार द्वारा किसानो के उत्थान एवं उनको आर्थिक सम्बल हेतु विशेष प्रकार की योजना संचालित की जा रही है; जैसे की : -
- कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्ही किसानो को प्राप्त होगा जो इसकी सभी पात्रता को पूर्ण करेंगे।
- योजना का लाभ लेने हेतु किसानो को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
- धान की खरीद से पहले सरकार द्वारा बैग की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
- खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित तय संख्या धान को ही किसानो से ख़रीदा जाएगा, जो की 21 क्विंटल प्रति एकड़ निश्चित है।
- कृषक उन्नति योजना के तहत सरकार किसानो को 19,257 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना से समन्धित किसी भी प्रकार की समस्या हेतु किसान योजना के नोडल विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित कृषक उन्नति योजना के तहत लाभार्थी किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे : -
- सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों से धान की खरीद की जाएगी।
- किसान से धान 3,100/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदें जायेंगे।
- सरकार द्वारा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जाएगी।
- हर पंचायत भवन में बैंको के नकदी आहरण काउंटर स्थापित किये जायेंगे।
- धान खरीदने से पहले ही सरकार द्वारा बोरियो की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- आदान सहायता राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी : -

पात्रता की शर्तें
- निम्नलिखित पात्रता पूरी करने वाले किसानों को ही सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- किसान राज्य का स्थायी निवासी हो।
- किसान राज्य के एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत हो।
- खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने वाले और सामान्य धान सहकारी समितियों को क्रय करने वाले किसान।
- सहकारी समिति को किसान द्वारा विक्रय की गई कुल धान की मात्रा उनके कुल निर्धारित रकबे की सीमा से अधिक ना हो।
- ट्रस्ट/ मंडल /प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/ शाला विकास समिति/ केंद्र एवं राज्य के संस्थान/ महाविद्यालय/ रेगहा /बटाईदार/ लीज एवं डुबन क्षेत्र के कृषक इसके लिए अपात्र होंगे।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना के राज्य में लागू हो जाने के बाद आवेदन करते समय लाभार्थी कृषक/ किसान को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर (बैंक अकाउंट से लिंक)
- निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक।
- भूमि का विवरण।
- समिति का विवरण।
- ऋण पुस्तिका।
आवेदन की प्रक्रिया
- कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी किसानो को इसके लिए आवेदन करना आवश्यक है।
- आवेदन हेतु किसको को राज्य के एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
- पंजीकरण हेतु किसानो को इसके लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- छत्तीसगढ़ एकीकृत किसान पोर्टल का पंजीकरण पात्र ऑनलाइन माध्यम से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- प्राप्त आवेदन पत्र में आवेदकों को अपने समस्त विवरण दर्ज करने होंगे।
- विवरण के साथ अपने समस्त दस्तावेजों को चस्पा करे।
- पूर्ण रूप से भरे इस आवेदन पत्र को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा कर दे।
- समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी।
- आवेदक द्वारा दर्ज भूमि का विवरण भुइयां पोर्टल के द्वारा स्वतः जांचा जाएगा।
- जांच में सफल किसानो को एकीकृत कृषक पंजीयन क्रमांक एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना दिशानिर्देश।
- छत्तीसगढ़ एकीकृत किसान पोर्टल पंजीकरण पत्र।
- छत्तीसगढ़ एकीकृत किसान पोर्टल।
संपर्क करने का विवरण
- छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना के हेल्पलाइन नंबर सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए है। योजना सम्बंधित किसी भी जानकारी हेतु किसान कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
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टिप्पणियाँ
borewell
borewell
Krisak unnati yojana ka labh na milna.
Dear sir my name Mohan singh ekikrit kisan id 2120042 ka bonus Bank dwara aswekrit hai.kya kare plz reply me sir
Tahsil karyalay jao
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शुरू करे कृषक उन्नति योजना…
शुरू करे कृषक उन्नति योजना को जल्दी ही
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