मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 18/06/2026 - 10:54
मध्य प्रदेश CM
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Madhya Pradesh Sant Ravidas Swarojgar Yojana Image
हाइलाइट
  • ₹1 लाख से ₹50 लाख तक की ऋण सहायता।
  • पात्र ऋण पर 5% वार्षिक ब्याज अनुदान।
  • उद्योग, व्यापार एवं सेवा आधारित व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता।
  • अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • अनुसूचित जाति कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर: 0755-2551265
  • अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ई-मेल सहायता: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नाममध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना।
लाभउद्योग, विनिर्माण तथा सेवा/खुदरा व्यवसाय के लिए ₹50 लाख तक का ऋण।
लाभार्थीराज्य के अनुसूचित जाति के युवा।
नोडल विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से।

योजना के बारे में

मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं एवं उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को नया उद्योग, सेवा इकाई अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही स्वीकृत ऋण पर 5% ब्याज अनुदान तथा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे लाभार्थी अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें।

योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक ₹1 लाख से ₹50 लाख तक की ऋण सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उद्योग या उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹50 लाख तक की परियोजनाओं पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि दुकान, व्यापार एवं सेवा आधारित व्यवसायों के लिए अधिकतम ₹25 लाख तक की परियोजनाओं पर ऋण सहायता प्राप्त की जा सकती है। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को अधिकतम 7 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान का लाभ भी दिया जाता है। यदि कोई आवेदक ₹1 लाख से कम लागत वाला छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो वह मध्य प्रदेश सरकार की डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को ₹10,000 से ₹1 लाख तक की ऋण सहायता प्रदान करती है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसने कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना केवल मध्य प्रदेश में नया उद्योग, सेवा इकाई या व्यवसाय स्थापित करने वाले पात्र आवेदकों के लिए उपलब्ध है। बैंक डिफाल्टर अथवा केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर रहे व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन मध्य प्रदेश सरकार के समस्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग एवं बैंक द्वारा पात्रता, परियोजना और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। पात्र पाए जाने पर आवेदक को ऋण सहायता, ब्याज अनुदान तथा योजना के अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं।

Sant Ravidas Swarojgar yojana details

योजना के लाभ

  • अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
  • योजना के माध्यम से नए उद्योग, सेवा इकाई अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  • स्वीकृत टर्म लोन एवं कार्यशील पूंजी ऋण पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।
  • ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम 7 वर्षों तक, मोरेटोरियम अवधि सहित, उपलब्ध कराया जाता है।
  • नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को ब्याज अनुदान का लाभ मिलता है।
  • योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के लिए क्रेडिट गारंटी शुल्क का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
  • लाभार्थियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
  • योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

ऋण सहायता की सीमा

व्यवसाय का प्रकारपरियोजना लागत / ऋण सीमा
उद्योग या उत्पादन इकाई₹1 लाख से ₹50 लाख तक
दुकान, व्यापार या सेवा आधारित व्यवसाय₹1 लाख से ₹25 लाख तक

ऋण राशि का अंतिम निर्धारण परियोजना की लागत, बैंक की पात्रता जांच तथा योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक ने कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो (पहले यह 12वीं कक्षा थी)
  • परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी बैंक, वित्तीय संस्था, एमएफआई, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक या अन्य ऋणदाता संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योग, सेवा इकाई अथवा व्यवसाय स्थापित करने वाले आवेदक ही पात्र होंगे।
  • आवेदक इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार ही सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
  • प्रस्तावित उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा इकाई मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थापित की जानी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (मध्य प्रदेश निवासी होने का प्रमाण)।
  • अनुसूचित जाति जाति प्रमाण पत्र।
  • समग्र आईडी।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • जन्म तिथि अथवा आयु प्रमाण हेतु दस्तावेज।
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (योजना के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार)।
  • पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो।
  • पैन कार्ड।
  • बैंक पासबुक की प्रति।
  • मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी।
  • प्रस्तावित व्यवसाय/उद्योग से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन
  • बैंक अथवा संबंधित विभाग द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज।

आवेदन प्रक्रिया

संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन मध्य प्रदेश सरकार के समस्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

  • समस्त पोर्टल पर जाएं और "आवेदन करें" विकल्प का चयन करें।
  • "नया प्रोफाइल जोड़ें" विकल्प पर क्लिक करके आवेदक प्रोफाइल बनाएं।
  • मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं जन्म तिथि की सहायता से पोर्टल में लॉगिन करें।
  • उपलब्ध योजनाओं की सूची में से संत रविदास स्वरोजगार योजना का चयन करें।
  • आवेदन पत्र में व्यक्तिगत, शैक्षणिक, आय तथा प्रस्तावित व्यवसाय से संबंधित जानकारी भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड करें।
  • दर्ज की गई जानकारी की जांच कर आवेदन पत्र जमा करें।
  • संबंधित विभाग एवं बैंक द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • पात्र पाए जाने पर आवेदन को ऋण स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
  • ऋण स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी योजना के अंतर्गत उपलब्ध ऋण सहायता, ब्याज अनुदान तथा अन्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • अनुसूचित जाति कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर: 0755-2551265
  • अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ई-मेल सहायता: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह मध्य प्रदेश सरकार की एक स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के पात्र युवाओं को नया उद्योग, व्यवसाय या सेवा इकाई स्थापित करने के लिए ऋण सहायता एवं ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।

योजना का लाभ मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र नागरिकों को मिलेगा, जो स्वयं का नया व्यवसाय, उद्योग या सेवा इकाई स्थापित करना चाहते हैं।

योजना के तहत पात्र लाभार्थी ₹1 लाख से ₹50 लाख तक की ऋण सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऋण राशि का निर्धारण परियोजना की लागत एवं बैंक की स्वीकृति के आधार पर किया जाता है।

हाँ। योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। यह लाभ अधिकतम 7 वर्षों तक उपलब्ध है।

यह योजना ₹1 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए बनाई गई है। यदि आप छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत ₹10,000 से ₹1 लाख तक की ऋण सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पात्र आवेदक मध्य प्रदेश सरकार के समस्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नहीं। वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया समस्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है।

नहीं। पात्र लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

नहीं। किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

योजना के अनुसार आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हाँ। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने व्यवसाय का सफल संचालन कर सकें।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

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जाति योजना का प्रकार सरकार

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