- पात्र अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु ₹1.70 लाख तक की सहायता मिल सकती है।
- सहायता राशि का भुगतान मकान निर्माण की प्रगति के आधार पर चार किस्तों में किया जाता है।
- वित्तीय सहायता का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | गुजरात डॉ. अंबेडकर आवास योजना |
| लाभ | ₹1.70 लाख आवास सहायता |
| लाभार्थी | गुजरात के पात्र अनुसूचित जाति परिवार |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गुजरात |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
गुजरात डॉ. अंबेडकर आवास योजना गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय आवास सहायता योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति परिवारों, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या बेघर परिवारों को अपना पक्का और सुरक्षित मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर आवास योजना के माध्यम से ऐसे पात्र परिवारों को आवास निर्माण में आर्थिक सहयोग देकर उन्हें बेहतर जीवन स्तर और सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आधार पर आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता को विभागीय स्तर पर BCK-50 के रूप में जाना जाता है। यह योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है और अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर, विशेषकर बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले अथवा खुला प्लॉट रखने वाले परिवारों को मकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता किस्तों में उपलब्ध कराती है। गुजरात डॉ. अंबेडकर आवास योजना में अन्य संबंधित सरकारी योजनाओं (जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और स्वच्छ भारत मिशन) के साथ अभिसरण का भी प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
हाल के वर्षों में गुजरात डॉ. अंबेडकर आवास योजना BCK-50 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। जिसमें पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली आवास सहायता राशि को ₹1,20,000 से बढ़ाकर ₹1,70,000 कर दिया गया है। इस प्रकार लाभार्थियों को पहले की तुलना में ₹50,000 अधिक सहायता मिलती है। यह बढ़ी हुई सहायता राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू है। सहायता राशि एकमुश्त न देकर मकान निर्माण की प्रगति के आधार पर चार किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त प्रशासनिक स्वीकृति के साथ, दूसरी किस्त प्लिंथ स्तर पूरा होने पर, तीसरी किस्त छत डालने के बाद तथा चौथी किस्त शौचालय सहित मकान निर्माण पूर्ण होने पर दी जाती है।
डॉ. अंबेडकर आवास योजना में आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाती है। इच्छुक पात्र आवेदक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आधिकारिक ई-समाज कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण कर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहायता राशि का भुगतान निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के सत्यापन के बाद किया जाता है।
इसके अलावा केंद्र सरकार भी आवास क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - Housing for All नामक राष्ट्रीय योजना संचालित करती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए PMAY-Gramin तथा शहरी क्षेत्रों के लिए PMAY-Urban घटक शामिल हैं। पात्र परिवार राज्य की डॉ. अंबेडकर आवास योजना के साथ-साथ केंद्र की इन योजनाओं की पात्रता और अभिसरण की संभावनाओं को दिए गए लिंक के माध्यम से जांच कर सकते हैं।
योजना के लाभ
यह योजना पात्र अनुसूचित जाति लाभार्थियों को व्यक्तिगत मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2025 का सरकारी संकल्प संशोधित सहायता राशि और भुगतान व्यवस्था का प्रमुख आधिकारिक स्रोत है। इसमें कुछ अतिरिक्त आवास संबंधी सुविधाओं के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण का भी प्रावधान किया गया है।
- आवास सहायता: प्रत्येक पात्र लाभार्थी को ₹1,70,000।
- भुगतान का माध्यम: वित्तीय सहायता DBT सिस्टम/DBT Portal के माध्यम से।
- किस्तों की संख्या: निर्माण के अलग-अलग चरणों के आधार पर चार किस्तें।
- पहली किस्त: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के बाद ₹30,000।
- दूसरी किस्त: प्लिंथ लेवल तक निर्माण पूरा होने के बाद ₹80,000।
- तीसरी किस्त: रूफ-कास्ट लेवल पूरा होने के बाद ₹50,000।
- चौथी किस्त: शौचालय सहित मकान पूरा होने के बाद ₹10,000।
- शौचालय सहायता: जिन पात्र लाभार्थियों को पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय सहायता नहीं मिली है, उन्हें लागू शर्तों के अधीन उस कार्यक्रम के तहत ₹12,000 मिल सकते हैं।
- मनरेगा से अभिसरण: संकल्प में ₹288 प्रतिदिन की दर से 90 दिनों के रोजगार का प्रावधान है, जो कुल ₹25,920 होता है। इस लाभ के लिए मनरेगा जॉब कार्ड अनिवार्य है।
- अन्य योजनाओं से अभिसरण: लाभार्थियों को संबंधित योजनाओं की शर्तों के अधीन नल से जल/जल जीवन मिशन से संबंधित पेयजल व्यवस्था, उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन और उजाला योजना के तहत बिजली संबंधी लाभों से जोड़ा जाना है।
भुगतान अनुसूची
संशोधित भुगतान संरचना के तहत, घर के निर्माण की प्रगति के अनुसार वित्तीय सहायता निम्नलिखित चरणों में जारी की जाती है।
| किस्त | राशि | भुगतान का चरण |
|---|---|---|
| पहली | ₹30,000 | प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के साथ |
| दूसरी | ₹80,000 | प्लिंथ लेवल तक निर्माण पूरा होने के बाद |
| तीसरी | ₹50,000 | रूफ-कास्ट लेवल पूरा होने के बाद |
| चौथी | ₹10,000 | शौचालय सहित मकान पूरा होने के बाद |
| कुल सहायता | ₹1,70,000 |
पात्रताएं
गुजरात डॉ. अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पात्रता शर्तों के अलग-अलग निम्नलिखित प्रावधान दिए गए है ।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
- इंदिरा आवास योजना के ऐसे लाभार्थी, जो डॉ. अंबेडकर आवास योजना की अन्य लागू शर्तों को पूरा करते हैं, योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए वेबपेज पर ₹47,000 की आय सीमा प्रदर्शित है।
शहरी क्षेत्रों के लिए
- लाभार्थी का अनुसूचित जाति से संबंधित होना आवश्यक है।
- पेज पर विधवा, दिव्यांग व्यक्ति, परित्यक्ता महिला और श्रमिक जैसी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है।
- जहां लागू हो, वहां BPL लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- लाभार्थी की वार्षिक आय ₹68,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास अपना प्लॉट या मिट्टी से बना अस्थायी आवास होना चाहिए।
- प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना चाहिए।
- ऐसे लाभार्थी जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, वे भी डॉ. अंबेडकर आवास योजना की अन्य लागू शर्तें पूरी करने पर पात्र हो सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
ई-समाज कल्याण पोर्टल आवेदन शुरू करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी तैयार रखें।
- आवेदक का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय का प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि स्वामित्व का प्रमाण, जैसे संबंधित दस्तावेज, टाइटल डीड या प्रमाणित डीड
- आवेदक के स्वयं के नाम की बैंक पासबुक्र
- आवेदक का स्व-घोषणा पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- विभाग द्वारा मांगा गया कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन के लिए आवेदक निम्न चरणों का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले ई-समाज कल्याण पोर्टल पर जाएं।
- नए उपयोगकर्ता Register Yourself विकल्प का चयन करके पंजीकरण पूरा करें।
- पंजीकरण के बाद Login & Update Profile के माध्यम से अपने खाते में लॉगिन करें और आवश्यक प्रोफाइल जानकारी पूरी करें।
- उपलब्ध योजनाओं में संबंधित योजना का चयन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरें और पोर्टल द्वारा मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें।
- आखिर में आवेदन सबमिट करें और आवेदन संख्या या रेफ़्रेन्स नंबर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
स्वीकृति और भुगतान
- विभाग निर्धारित लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत बजट प्रावधान की सीमा के भीतर आवेदनों को मंजूरी देता है।
- प्रशासनिक स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद लाभार्थी को ₹30,000 की पहली किस्त दी जाती है।
- प्लिंथ लेवल तक निर्माण पूरा होने पर दूसरी किस्त, रूफ कास्टिंग के बाद तीसरी किस्त और शौचालय सहित मकान का निर्माण पूरा होने पर चौथी किस्त जारी की जाती है।
- योजना के तहत किस्तों का भुगतान DBT प्रणाली/DBT Portal के माध्यम से किया जाता है।
- योजना के कार्य की निगरानी के लिए सोशल ऑडिट और थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन का प्रावधान है।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
- सबसे पहले ई-समाज कल्याण पोर्टल पर जाएं।
- यहाँ होम पेज पर आपको Your Application Status के टैब पर क्लिक करना होगा।
- अब अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ़ बर्थ दर्ज करके सबमिट कर दें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन स्थिति खुल कर आ जाएगी।
शहरी आवास घटक: BCK-51
BCK-50 के साथ, अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय BCK-51 – शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए वित्तीय सहायता (डॉ. अंबेडकर आवास योजना) को एक अलग शहरी आवास सहायता घटक के रूप में सूचीबद्ध करता है।
- यह योजना शहरी क्षेत्रों में पात्र अनुसूचित जाति लाभार्थियों को आवास सहायता प्रदान करती है, विशेष रूप से उन लोगों को जो आवासहीन हैं या जिन्हें आवास के लिए सहायता की आवश्यकता है।
- BCK-51 के लिए वार्षिक आय सीमा ₹6,00,000 है।
- योजना के तहत ₹45,000 की आवास सहायता/सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- योजना का क्रियान्वयन गुजरात हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, स्लम क्लियरेंस बोर्ड तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।
महत्वपूर्ण लिंक
- गुजरात डॉ. अंबेडकर आवास योजना दिशा-निर्देश
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गुजरात पोर्टल
- अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक, गुजरात सरकार
संपर्क जानकारी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गुजरात डॉ. अंबेडकर आवास योजना पात्र अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए आवास सहायता योजना है, जिसका क्रियान्वयन अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय द्वारा किया जाता है।
2 मई 2025 को अधिसूचित संशोधित प्रावधानों के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए ₹1.70 लाख की सहायता राशि दी जाती है।
योजना के तहत ₹30,000, ₹80,000, ₹50,000 और ₹10,000 की चार किस्तें विभाग द्वारा निर्धारित निर्माण चरणों के अनुसार जारी की जाती हैं।
2 मई 2025 के सरकारी संकल्प में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सहायता का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किया जाता है।
यह योजना पात्र अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए है। निदेशालय द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग पात्रता प्रावधान प्रकाशित किए गए हैं।
आवेदक विभाग की ऑनलाइन योजना आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक ई-समाज कल्याण पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
हाँ। पात्र लाभार्थियों को लागू शर्तों के अधीन शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹12,000 की सहायता मिल सकती है।
BCK-51, अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय द्वारा सूचीबद्ध डॉ. अंबेडकर आवास योजना का एक अलग शहरी आवास सहायता घटक है।
BCK-51 के तहत ₹45,000 की सब्सिडी उपलब्ध है और वार्षिक आय सीमा ₹6 लाख है।
हाँ। 2025 के सरकारी संकल्प में आवश्यक जॉब कार्ड होने पर ₹288 प्रतिदिन की दर से 90 दिनों के मनरेगा रोजगार का प्रावधान है, जिसकी कुल राशि ₹25,920 होती है।
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