- हरियाणा सरकार द्वारा पात्र अंतरजातीय विवाहित दंपत्तियों को ₹2,50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना का लाभ उन दंपत्तियों को मिलता है जिनमें एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति (SC) तथा दूसरा गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) समुदाय से हो।
- सरल अंत्योदय विभाग ईमेल आईडी: [email protected]
- संपर्क नंबर: 0172-3968400
- उपलब्धता: प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार, सरकारी अवकाशों को छोड़कर)
Summary of Scheme | |
|---|---|
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना |
| नोडल विभाग | अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा |
योजना का लाभ | ₹2,50,000 की वित्तीय सहायता |
लाभार्थी | पात्र अंतरजातीय विवाहित दंपत्ति, जिनमें एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से हो |
Subscription | |
आवेदन का माध्यम | |
योजना के बारे में
आज भी भारत में कई ऐसे दंपत्ति हैं जिन्हें अपनी जाति से बाहर विवाह करने पर सामाजिक दबाव और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यद्यपि समाज धीरे-धीरे बदल रहा है, फिर भी जातिगत बाधाएँ अनेक अंतरजातीय विवाहित जोड़ों के जीवन को प्रभावित करती हैं, जिससे उनके लिए आत्मविश्वास और सामाजिक स्वीकार्यता के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना कठिन हो जाता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना तथा राज्य में सामाजिक समरसता को मजबूत बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार विभिन्न समुदायों के बीच समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पात्र नवविवाहित दंपत्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत अधिक आर्थिक सुरक्षा के साथ कर सकें।
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार उन पात्र दंपत्तियों को ₹2,50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनमें एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से तथा दूसरा जीवनसाथी गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) श्रेणी से संबंधित हो। यह सहायता राशि पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जाती है, जहाँ यह योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि तक सुरक्षित रहती है। इस योजना का संचालन हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, जो पात्र लाभार्थियों से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करने तथा उनकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उत्तरदायी है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक ही पहुँचे, सरकार ने कुछ निर्धारित पात्रता शर्तें तय की हैं। दंपत्ति में अनुसूचित जाति का सदस्य हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। दोनों पति-पत्नी का यह पहला विवाह होना चाहिए। विवाह के समय वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, विवाह की तिथि से तीन वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति जीवनसाथी का हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), संयुक्त बैंक खाते का विवरण, पैन कार्ड तथा यह घोषणा-पत्र कि दोनों का यह पहला विवाह है, जैसे निर्धारित दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिससे पात्र आवेदकों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यक दस्तावेज़ों सहित आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद संबंधित विभाग सभी विवरणों का सत्यापन करता है तथा योजना के नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना को अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने तथा समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया है। यह योजना पात्र दंपत्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जाति आधारित भेदभाव को कम करने का प्रयास करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार विभिन्न समुदायों के बीच समानता, आपसी सम्मान और सामाजिक एकता को मजबूत बनाना चाहती है, साथ ही नवविवाहित दंपत्तियों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना चाहती है।
- अनुसूचित जाति एवं गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच होने वाले अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना।
- विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देना।
- जाति आधारित भेदभाव को कम करना तथा समावेशी समाज को प्रोत्साहित करना।
- पात्र नवविवाहित दंपत्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत अधिक आर्थिक सुरक्षा के साथ कर सकें।
- सरकारी सहयोग के माध्यम से अधिक लोगों को अंतरजातीय विवाह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना।
- समानता, आपसी सम्मान और भाईचारे पर आधारित सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हुए सामाजिक एकीकरण को मजबूत बनाना।
योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- हरियाणा सरकार द्वारा ₹2,50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह लाभ उन मामलों में उपलब्ध है, जहाँ अनुसूचित जाति (SC) समुदाय का व्यक्ति गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) समुदाय के व्यक्ति से विवाह करता है।
- सहायता राशि सीधे पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
- जमा की गई सहायता राशि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि के अंतर्गत रहती है।
- यह योजना राज्य में सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है तथा अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करती है।
नोट: योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता की राशि पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जाती है और यह राशि तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि तक सुरक्षित रहती है।
पात्रताएँ
- विवाह अंतरजातीय होना चाहिए, जिसमें एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से तथा दूसरा जीवनसाथी गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) श्रेणी से संबंधित हो।
- दंपत्ति में अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य हरियाणा का मूल निवासी (स्थायी निवासी) होना चाहिए।
- विवाह की तिथि पर वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह की तिथि पर वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल पति और पत्नी के प्रथम विवाह पर ही दिया जाएगा।
- आवेदन विवाह की तिथि से तीन वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।
- दंपत्ति के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- आवेदन के समय आवेदकों को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का पालन करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:
- वर और वधू दोनों का आयु प्रमाण-पत्र।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) की प्रति।
- अनुसूचित जाति जीवनसाथी का हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र।
- अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण-पत्र।
- विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- दोनों परिवारों का विवाह कार्ड (केवल अरेंज मैरिज के मामले में)।
- दंपत्ति का हाल ही का विवाह फोटो।
- पति और पत्नी दोनों के आधार कार्ड।
- आधार से लिंक किए गए संयुक्त बैंक खाते की पासबुक की प्रति (संयुक्त खाते में पत्नी प्रथम आवेदक होनी चाहिए)।
- पैन कार्ड।
- यह घोषणा-पत्र (शपथ-पत्र) कि पति और पत्नी दोनों का यह पहला विवाह है।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र दंपत्ति अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन किए हुए हैं और अपलोड करने के लिए तैयार हैं। सभी दस्तावेज़ तैयार होने के बाद नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- चरण 1: SARAL हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण करें या लॉगिन करें
- अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएँ। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करके अपना यूज़र अकाउंट बनाएँ। जिन आवेदकों का पहले से अकाउंट बना हुआ है, वे अपने पंजीकृत यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से सीधे लॉगिन कर सकते हैं।
- चरण 2: योजना खोजें
- लॉगिन करने के बाद "Apply for Services" विकल्प पर क्लिक करें।

- उपलब्ध सेवाओं की सूची में "मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना" खोजें।

- योजना दिखाई देने पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलें।
- चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- इसमें पति एवं पत्नी की व्यक्तिगत जानकारी, विवाह संबंधी विवरण, पता, बैंक खाते की जानकारी तथा आवेदन फॉर्म में मांगी गई अन्य सभी जानकारी शामिल है। यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म में दर्ज की गई सभी जानकारी आपके सहायक दस्तावेज़ों से मेल खाती हो, ताकि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की देरी न हो।
- चरण 4: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति जीवनसाथी का हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र, संयुक्त बैंक खाते की पासबुक तथा अन्य निर्धारित दस्तावेज़ों की स्पष्ट स्कैन की हुई प्रतियाँ अपलोड करें। दस्तावेज़ अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दस्तावेज़ पूर्ण, स्पष्ट तथा निर्धारित प्रारूप में है।
- चरण 5: आवेदन की समीक्षा करें और सबमिट करें
- आवेदन सबमिट करने से पहले फॉर्म में दर्ज की गई सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ सही हैं। सभी जानकारी सही पाए जाने पर आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर दें।
- चरण 6: पावती (Acknowledgement) सुरक्षित रखें
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक पावती (Acknowledgement) अथवा आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) जारी की जाएगी।
- इस पावती को सुरक्षित रखें या इसका प्रिंट निकाल लें, क्योंकि भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने अथवा विभाग के साथ पत्राचार करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
यदि आपने अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर दिया है, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके उसकी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं:
- अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएँ और अपने पंजीकृत लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करें।
- सुरक्षा कोड (Captcha) दर्ज करें और अपने डैशबोर्ड पर पहुँचने के लिए Submit पर क्लिक करें।
- बाईं ओर दिए गए मेनू में View Status of Application विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद Track Application Status विकल्प का चयन करें।
- आप अपने आवेदन को निम्न में से किसी एक माध्यम से खोज सकते हैं:
- आवेदन जमा करने की तिथि (From–To) चुनकर, या
- अपना Application Reference Number दर्ज करके।
- इसके बाद आपका जमा किया गया आवेदन स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- पोर्टल पर आपको निम्नलिखित विवरण दिखाई देंगे:
- आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number)
- आवेदन जमा करने की तिथि (Submission Date)
- आवेदन की वर्तमान स्थिति (Current Application Status)
- आवेदन की नवीनतम स्थिति देखने के लिए Current Application Status विकल्प पर क्लिक करें।
- आप अपना जमा किया हुआ आवेदन फॉर्म भी खोलकर उसमें भरी गई जानकारी की समीक्षा कर सकते हैं।
- आवश्यकता होने पर Acknowledgement Slip (पावती पर्ची) डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
SMS के माध्यम से आवेदन की स्थिति जानने के लिए: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से SARAL <स्पेस> Application ID टाइप करके 7738299899 पर भेजें।
आवेदन जमा करने के बाद क्या होगा?
ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:
- आपका आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा को भेज दिया जाता है।
- संबंधित विभाग आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियों का सत्यापन करता है।
- अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ों की जाँच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पूर्ण एवं वैध हैं।
- विभाग यह सत्यापित करता है कि दंपत्ति योजना की सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है।
- यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी या कोई दस्तावेज़ गलत, अधूरा अथवा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो आवेदन लंबित रखा जा सकता है या अस्वीकृत किया जा सकता है।
- सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद ₹2,50,000 की वित्तीय सहायता पात्र दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है।
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह राशि तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि तक संयुक्त बैंक खाते में सुरक्षित रहती है। आवेदन के निस्तारण के लिए निर्धारित सेवा वितरण समय-सीमा 20 दिन है।
महत्वपूर्ण लिंक
- अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट
- अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल
- मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के दिशा-निर्देश
- मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना आवेदन फॉर्म पेज
संपर्क विवरण
सरल अंत्योदय विभाग
- ईमेल आईडी: [email protected]
- संपर्क नंबर: 0172-3968400
- उपलब्धता: प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार, सरकारी अवकाशों को छोड़कर)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह हरियाणा सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र अंतरजातीय विवाहित दंपत्तियों को ₹2,50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ उन अंतरजातीय विवाहित दंपत्तियों को मिलता है, जिनमें एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति (SC) तथा दूसरा गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) समुदाय से संबंधित हो।
पात्र लाभार्थियों को ₹2,50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हाँ। सहायता राशि पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है और यह राशि 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के अधीन रहती है।
हाँ। इस योजना का लाभ केवल तभी दिया जाता है जब पति और पत्नी दोनों का प्रथम विवाह हो।
आवेदक को विवाह की तिथि से तीन वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
पात्र आवेदक अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आधार कार्ड, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र, परिवार पहचान पत्र (PPP), संयुक्त बैंक खाते की पासबुक, पैन कार्ड तथा प्रथम विवाह का शपथ-पत्र सहित अन्य निर्धारित दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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