- योजना में सरकारी कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थियों और हरियाणा के CBSE टॉपर्स को लाभ दिया जाता है।
- कॉलेज विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष ₹2,000–₹5,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- CBSE टॉपर्स को प्रतिवर्ष ₹25,000 तक (कक्षा 11वीं–12वीं) और ₹1 लाख तक (स्नातक) फीस सहायता।
- उच्चतर शिक्षा विभाग हेल्पलाइन नंबर: 0172-2567422
- उच्चतर शिक्षा विभाग हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना |
| लाभ | सरकारी कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष ₹2,000–₹5,000 की प्रोत्साहन राशि तथा CBSE टॉपर्स को प्रतिवर्ष अधिकतम ₹1 लाख तक की फीस सहायता |
| लाभार्थी | सरकारी कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थी तथा हरियाणा के मूल निवासी CBSE राज्य स्तरीय टॉपर्स |
| नोडल विभाग | उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | हर-छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन |
योजना के बारे में
हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक मेधा-आधारित प्रोत्साहन योजना है। इसका उद्देश्य वार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना और उन्हें आगे भी बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के दो अलग-अलग रूप हैं, जिनके लिए आवेदन हर-छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
पहला रूप सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों के लिए है, जो संबंधित स्ट्रीम में वार्षिक विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरा रूप CBSE टॉपर्स के लिए है, जिसके अंतर्गत हरियाणा के मूल निवासी वे विद्यार्थी पात्र होते हैं, जो CBSE की कक्षा 10वीं या 12वीं की वार्षिक परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं।
हरियाणा सरकार ने इन योजनाओं को शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया है। दोनों योजनाओं का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को सम्मानित करना है, लेकिन इनके लाभार्थियों, चयन प्रक्रिया और वित्तीय सहायता की राशि में अंतर है।
सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए संचालित योजना के अंतर्गत स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) स्तर पर कला, वाणिज्य, विज्ञान (मेडिकल एवं नॉन-मेडिकल) तथा शिक्षा संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रतिवर्ष ₹5,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को ₹3,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को ₹2,000 दिए जाते हैं। इसके लिए सामान्य वर्ग के लड़कों, सामान्य वर्ग की लड़कियों और अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों की अलग-अलग मेरिट सूची तैयार की जाती है। इस योजना के लाभार्थी विद्यार्थी इसके साथ अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा भी प्राप्त कर सकते हैं।
CBSE टॉपर्स के लिए संचालित योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर एक लड़के और एक लड़की को उनकी वास्तविक वार्षिक स्कूल या कॉलेज फीस के बराबर सहायता दी जाती है। कक्षा 11वीं–12वीं के लिए यह सहायता प्रतिवर्ष अधिकतम ₹25,000 और स्नातक स्तर पर प्रतिवर्ष अधिकतम ₹1 लाख तक है। स्नातक स्तर की सहायता डिग्री पूरी होने तक दी जाती है। हालांकि, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थी किसी अन्य छात्रवृत्ति या वजीफे का लाभ नहीं ले सकते।
हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना की दोनों योजनाओं में परिवार की वार्षिक आय से संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं है। वर्ष 2021–22 के सत्र से लागू प्रावधानों के अनुसार, उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जारी की जाती है।
सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों वाली योजना का लाभ निजी कॉलेजों, पत्राचार पाठ्यक्रमों या मुक्त विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलता है। वहीं, CBSE योजना के लिए विद्यार्थी का हरियाणा का मूल निवासी होना, हरियाणा में स्थित स्कूल से CBSE परीक्षा उत्तीर्ण करना और आगे की पढ़ाई नियमित विद्यार्थी के रूप में जारी रखना आवश्यक है।
हरियाणा सरकार विद्यार्थियों के लिए अन्य योजनाएँ भी संचालित करती है। इनमें डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना शामिल है, जिसके अंतर्गत पात्र SC/BC विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष ₹8,000 से ₹12,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा निर्माण कामगार मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ₹21,000 से ₹51,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी संबंधित लिंक पर देखी जा सकती है।
नवीनतम अपडेट
हर-छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना और हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना (CBSE), दोनों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026–27 के आवेदन खुले हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से संबंधित 17 सितंबर 2026 की एक सूचना भी उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। विद्यार्थियों को पंजीकरण के लिए अपनी परिवार पहचान पत्र (PPP) फैमिली आईडी का उपयोग करना होगा। अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
योजना के लाभ
हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ योजना के दोनों रूपों के लिए अलग-अलग हैं। विद्यार्थियों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
1. सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए लाभ
- प्रथम स्थान: प्रतिवर्ष ₹5,000 की प्रोत्साहन राशि।
- द्वितीय स्थान: प्रतिवर्ष ₹3,000 की प्रोत्साहन राशि।
- तृतीय स्थान: प्रतिवर्ष ₹2,000 की प्रोत्साहन राशि।
- कवर किए गए संकाय: कला, वाणिज्य, विज्ञान (मेडिकल एवं नॉन-मेडिकल) और शिक्षा।
- अलग-अलग मेरिट सूची: सामान्य वर्ग के लड़कों, सामान्य वर्ग की लड़कियों और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए अलग मेरिट सूची तैयार की जाती है।
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थी: सामान्य मेरिट सूची में पात्रता प्राप्त करने वाले SC विद्यार्थी को सामान्य सूची के अंतर्गत माना जाता है। वह SC श्रेणी के अंतर्गत भी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के लिए मेरिट के आधार पर पात्र हो सकता है।
- अन्य छात्रवृत्ति का लाभ: इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा भी प्राप्त कर सकते हैं।
- भुगतान का माध्यम: उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रतिवर्ष भुगतान किया जाता है।
2. CBSE टॉपर्स के लिए लाभ
- कक्षा 10वीं के टॉपर (कक्षा 11वीं–12वीं की पढ़ाई): वास्तविक वार्षिक फीस के बराबर सहायता, अधिकतम ₹25,000 प्रतिवर्ष।
- कक्षा 10वीं के टॉपर (स्नातक की पढ़ाई): वास्तविक वार्षिक फीस के बराबर सहायता, अधिकतम ₹1 लाख प्रतिवर्ष, स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक।
- कक्षा 12वीं के टॉपर (स्नातक की पढ़ाई): किसी भी संकाय में स्नातक डिग्री पूरी होने तक वास्तविक वार्षिक फीस के बराबर सहायता, अधिकतम ₹1 लाख प्रतिवर्ष।
- पुरस्कारों की संख्या: प्रत्येक स्तर पर एक लड़के और एक लड़की को पुरस्कार दिया जाता है। यदि दो या अधिक विद्यार्थियों के अंक समान हों, तो सभी समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाता है।
- भुगतान का माध्यम: उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रतिवर्ष भुगतान किया जाता है।
पात्रताएं
इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों और CBSE टॉपर्स के लिए पात्रता की शर्तें अलग-अलग हैं।
सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए
- विद्यार्थी हरियाणा के किसी सरकारी कॉलेज में अध्ययनरत होना चाहिए।
- विद्यार्थी कला, वाणिज्य, विज्ञान (मेडिकल या नॉन-मेडिकल) अथवा शिक्षा संकाय में सामान्य स्नातक (UG) या स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रम कर रहा हो।
- विद्यार्थी को संबंधित स्ट्रीम में वार्षिक विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना चाहिए।
- चयन सामान्य वर्ग के लड़कों, सामान्य वर्ग की लड़कियों और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित अलग-अलग मेरिट सूचियों के आधार पर किया जाता है।
- परिवार की वार्षिक आय से संबंधित कोई सीमा नहीं है।
- निजी कॉलेजों, पत्राचार पाठ्यक्रमों या मुक्त विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- सामान्य मेरिट सूची में पात्रता प्राप्त करने वाले SC विद्यार्थियों को सामान्य सूची में शामिल किया जाता है। वे SC श्रेणी के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के लिए भी मेरिट के आधार पर पात्र हो सकते हैं।
CBSE टॉपर्स के लिए
- विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी ने CBSE की कक्षा 10वीं या 12वीं की वार्षिक परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो। योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर एक लड़के और एक लड़की को शामिल किया जाता है।
- विद्यार्थी को आगे की पढ़ाई नियमित विद्यार्थी के रूप में जारी रखनी चाहिए।
- जिस स्कूल से विद्यार्थी ने CBSE परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह हरियाणा में स्थित होना चाहिए।
- निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, विद्यार्थी को स्नातक स्तर तक डिग्री पूरी होने तक वास्तविक वार्षिक स्कूल या कॉलेज फीस के बराबर सहायता दी जाती है, जो संबंधित स्तर के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है।
- परिवार की वार्षिक आय से संबंधित कोई सीमा नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वाला विद्यार्थी राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले या कंपार्टमेंट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों को संबंधित योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। दस्तावेजों की सटीक सूची पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार जाँच लेनी चाहिए।
सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (PPP) फैमिली आईडी - पंजीकरण के लिए अनिवार्य
- आधार कार्ड
- आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो और हस्ताक्षर
- हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र
- कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र
- पिछली उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र - प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं
- फीस की रसीद
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र
CBSE टॉपर्स के लिए दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (PPP) फैमिली आईडी
- आधार कार्ड और आधार से जुड़ी बैंक खाते की जानकारी
- CBSE कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकतालिका
- हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र
- स्कूल या कॉलेज की फीस की रसीदें
आवेदन करने की प्रक्रिया
हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना के दोनों रूपों के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा के हर-छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले हर-छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाएँ।
- होम पेज पर Student टैब के अंतर्गत उपलब्ध Student Registration विकल्प पर क्लिक करें।
- नए विद्यार्थी अपनी PPP फैमिली आईडी का उपयोग करके पंजीकरण करें। पहले से पंजीकृत विद्यार्थी अपने लॉगिन विवरण से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
- पोर्टल पर माँगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरें।
- अपनी पात्रता के अनुसार सही योजना चुनें। सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों को Haryana State Meritorious Incentives Scheme और CBSE टॉपर्स को Haryana State Meritorious Incentives Scheme (CBSE) का चयन करना चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
- आवेदन में भरी गई सभी जानकारियों की जाँच करें और आवेदन सबमिट कर दें।
- DBT भुगतान में देरी से बचने के लिए पोर्टल पर अपने बैंक खाते की आधार सीडिंग की स्थिति जाँच लें।
- आवेदन जमा करने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण नोट: हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना और हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना (CBSE), दोनों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026–27 के आवेदन खुले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन जमा कर दें।
CBSE टॉपर्स के चयन के मानदंड एवं प्रक्रिया
CBSE टॉपर्स का चयन निर्धारित शैक्षणिक प्रदर्शन और मेरिट के आधार पर किया जाता है। चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं।
- पुरस्कार पूरी तरह से मेधा के आधार पर दिया जाता है। यदि दो या अधिक विद्यार्थियों के अंक समान हैं, तो सभी समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पुरस्कार के पात्र होंगे।
- हरियाणा सरकार आवश्यकता के अनुसार योजना के नियमों में बदलाव कर सकती है।
- कक्षा 10वीं के टॉपर्स: राज्य स्तर पर एक लड़के और एक लड़की का चयन किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा शेष विषयों में से सर्वश्रेष्ठ विषय के अंकों के आधार पर 92% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की शर्त बताई गई है। CBSE परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थी अपने स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- कक्षा 12वीं के टॉपर्स: राज्य स्तर पर एक लड़के और एक लड़की का चयन किया जाता है। विज्ञान, वाणिज्य या मानविकी संकाय में अंग्रेजी और शेष विषयों में से सर्वश्रेष्ठ चार विषयों के अंकों के आधार पर 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की शर्त बताई गई है। CBSE परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थी अपने स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- व्यावसायिक (Vocational) पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना के लिए पंजीकरण
- हर-छात्रवृत्ति पोर्टल, हरियाणा
- हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना दिशानिर्देश
- हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना (CBSE) दिशानिर्देश
संपर्क जानकारी
- उच्चतर शिक्षा विभाग हेल्पलाइन नंबर: 0172-2567422
- उच्चतर शिक्षा विभाग हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक मेधा-आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत सरकारी कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थियों और CBSE के राज्य स्तरीय टॉपर्स को वार्षिक प्रोत्साहन राशि या फीस सहायता दी जाती है।
हर-छात्रवृत्ति पोर्टल पर इस योजना के दो प्रकार उपलब्ध हैं। पहला सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए और दूसरा CBSE की कक्षा 10वीं एवं 12वीं के राज्य स्तरीय टॉपर्स के लिए है।
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष ₹5,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को ₹3,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को ₹2,000 दिए जाते हैं।
कक्षा 10वीं के टॉपर्स को कक्षा 11वीं–12वीं के लिए ₹25,000 और स्नातक के लिए ₹1 लाख तक वार्षिक फीस सहायता मिलती है। कक्षा 12वीं के टॉपर्स को स्नातक तक ₹1 लाख वार्षिक सहायता मिलती है।
स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) स्तर पर कला, वाणिज्य, विज्ञान (मेडिकल एवं नॉन-मेडिकल) और शिक्षा संकाय शामिल हैं।
नहीं, योजना के किसी भी प्रकार के लिए परिवार की वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद विभाग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि भेजता है।
हाँ, सरकारी कॉलेजों वाली योजना में सामान्य वर्ग के लड़कों, सामान्य वर्ग की लड़कियों और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग मेरिट सूचियाँ तैयार की जाती हैं।
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। विद्यार्थी हरियाणा के हर-छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। CBSE टॉपर्स के आवेदन में संस्थान के प्रमुख की भूमिका भी होती है।
दोनों प्रकार की योजनाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है।
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हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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