राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Sat, 26/09/2026 - 13:02
केन्द्रीय सरकार CM
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राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
हाइलाइट
  • पात्र बीपीएल परिवारों को एक बार ₹20,000 की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
  • मृतक मुख्य कमाने वाले सदस्य की उम्र 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए।
  • परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य पुरुष या महिला हो सकता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल
योजना का अवलोकन
योजना का नामराष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS)
शुरुआत का वर्ष1995
लाभएक बार ₹20,000 की आर्थिक सहायता
लाभार्थीपरिवार के 18 से 59 वर्ष की आयु वाले मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र बीपीएल परिवार
नोडल एजेंसीग्रामीण विकास मंत्रालय
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़ी अपडेट पाने के लिए यहां सब्सक्राइब करें
आवेदन का तरीकासंबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन

योजना के बारे में

परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर घर की आर्थिक स्थिति अचानक बिगड़ सकती है, खासकर तब जब परिवार पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा हो। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) ऐसे पात्र बीपीएल परिवारों को मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद एक बार ₹20,000 की आर्थिक सहायता देती है। मृतक मुख्य कमाने वाले सदस्य की उम्र मृत्यु के समय 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए। NFBS, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य परिवार को तुरंत आर्थिक मदद देना है, न कि हर महीने पेंशन देना। योजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू किया जाता है, जो आवेदन की जांच, लाभार्थी का सत्यापन और सहायता राशि जारी करने की प्रक्रिया संभालते हैं।

इस योजना का केंद्रीय स्तर पर संचालन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि रोजमर्रा के स्तर पर योजना को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें लागू करती हैं। राज्य के अनुसार सामाजिक कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या कोई अन्य निर्धारित विभाग आवेदन और लाभ देने की प्रक्रिया संभाल सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय NSAP के लिए केंद्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश और व्यवस्था तय करता है, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन, मंजूरी और सहायता राशि जारी करने का काम करते हैं। NFBS एक मांग आधारित योजना भी है, जिसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्ताव के आधार पर और तय लाभार्थी सीमा के अनुसार राशि जारी की जाती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को लागू बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) की शर्त पूरी करनी होती है और मृतक व्यक्ति परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए। मुख्य कमाने वाला सदस्य पुरुष या महिला, दोनों में से कोई हो सकता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ मामलों में घर संभालने वाली महिला को भी मुख्य कमाने वाला सदस्य माना जा सकता है। स्थानीय जांच के बाद परिवार के उस जीवित सदस्य को सहायता दी जाती है जिसे परिवार का मुखिया माना जाता है। NFBS के तहत मिलने वाली राशि एक बार दी जाती है और यह हर महीने मिलने वाली पेंशन नहीं है।

आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। आवेदक ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तहसील कार्यालय, सामाजिक कल्याण विभाग, नगर निकाय या निर्धारित सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आम तौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की उम्र का प्रमाण, बीपीएल या परिवार से जुड़ा प्रमाण, पहचान और पते का प्रमाण तथा बैंक खाते की जानकारी मांगी जा सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की निर्धारित आवश्यकताओं की जांच करना जरूरी है।

मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार के लिए दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी उपयोगी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, पात्र विधवाओं को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के तहत भी सहायता मिल सकती है। यह योजना पात्र बीपीएल विधवाओं को हर महीने केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।

योजना के लाभ

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को तुरंत आर्थिक सहारा देना है। योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

  • पात्र परिवार को एक बार ₹20,000 की आर्थिक सहायता मिलती है।
  • यह सहायता मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार की तुरंत आर्थिक जरूरतों को संभालने में मदद करती है।
  • यह राशि एकमुश्त सहायता के रूप में दी जाती है और हर महीने पेंशन के रूप में नहीं मिलती है।
  • NFBS को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाता है।
  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी स्थानीय व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त प्रक्रिया या अतिरिक्त सहायता का प्रावधान कर सकते हैं। इसलिए कुछ जगहों पर आवेदन की प्रक्रिया और मिलने वाली कुल सहायता अलग हो सकती है।

आवेदन करने से पहले अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नियम जरूर जांच लें, क्योंकि दस्तावेज, आवेदन का तरीका और भुगतान की प्रक्रिया स्थानीय व्यवस्था के अनुसार अलग हो सकती है।

पात्रताएं

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो योजना की तय शर्तों को पूरा करते हैं। इसकी मुख्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

  • परिवार को NFBS/NSAP के तहत लागू बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) की शर्त पूरी करनी चाहिए।
  • परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु 18 से 59 वर्ष की उम्र के बीच हुई होनी चाहिए।
  • मृतक व्यक्ति परिवार का वह सदस्य होना चाहिए जिसकी कमाई परिवार की कुल आय में महत्वपूर्ण योगदान देती थी।
  • मुख्य कमाने वाला सदस्य पुरुष या महिला हो सकता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ मामलों में घर संभालने वाली महिला को भी मुख्य कमाने वाला सदस्य माना जा सकता है।
  • योजना में प्राकृतिक या अन्य कारणों से हुई मृत्यु को शामिल किया जा सकता है, बशर्ते बाकी पात्रता शर्तें पूरी होती हों।
  • स्थानीय जांच के बाद परिवार के उस जीवित सदस्य को सहायता दी जाती है जिसे परिवार का मुखिया माना जाता है।
  • NFBS के लिए परिवार में आम तौर पर पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटियां और आश्रित माता-पिता शामिल हो सकते हैं। यदि मृतक अविवाहित वयस्क था, तो नाबालिग भाई-बहन और आश्रित माता-पिता भी परिवार में शामिल माने जा सकते हैं।
  • आवेदक को अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तय अतिरिक्त पात्रता और सत्यापन की शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

NFBS को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू किया जाता है, इसलिए आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज जगह के अनुसार अलग हो सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आवश्यकताओं की जांच करें।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय ऐसे दस्तावेज देने होते हैं जिनसे मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु, परिवार की पात्रता और आवेदक की जानकारी की पुष्टि हो सके। दस्तावेजों की सही सूची राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अलग हो सकती है। आम तौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

  • मुख्य कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • मृतक की उम्र या जन्म तिथि का प्रमाण।
  • परिवार के बीपीएल या अन्य निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने का प्रमाण।
  • आवेदक का पहचान प्रमाण।
  • जरूरत पड़ने पर पता या निवास का प्रमाण।
  • पात्र लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी।
  • जरूरत पड़ने पर मृतक के साथ आवेदक के संबंध का प्रमाण।
  • सत्यापन के दौरान संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी द्वारा मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज।

आवेदन करने से पहले संबंधित ब्लॉक, जिला या सामाजिक कल्याण कार्यालय से दस्तावेजों की जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि स्थानीय प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए UMANG पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित स्थानीय कार्यालय के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। दोनों तरीकों की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले UMANG पोर्टल खोलें या UMANG ऐप का इस्तेमाल करें। UMANG पर केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं और सेवाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा मिलती है।
  • अगर आप पहली बार UMANG का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल नंबर और मांगी गई जानकारी की मदद से रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपका पहले से अकाउंट है, तो अपनी रजिस्टर्ड जानकारी से लॉग इन करें।
  • लॉग इन करने के बाद UMANG के होम पेज पर दिए गए सर्च विकल्प में National Social Assistance Programme (NSAP) खोजें। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना इसी NSAP कार्यक्रम का हिस्सा है।
  • सर्च रिजल्ट में दिखाई देने वाली National Social Assistance Programme (NSAP) सेवा को चुनें और योजना से जुड़ी जानकारी खोलें।
  • स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आवेदन शुरू करने के लिए Apply विकल्प पर क्लिक करें।
  • आवेदन में जब योजना का विकल्प दिखाई दे, तो National Family Benefit Scheme चुनें और आगे बढ़ें। आप National Social Assistance Programme (NSAP) के माध्यम से संबंधित सेवा तक पहुंच सकते हैं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का आवेदन पेज

  • आवेदन फॉर्म में आवेदक की जानकारी, परिवार की जानकारी, मृतक मुख्य कमाने वाले सदस्य की जानकारी और फॉर्म में मांगी गई अन्य जानकारी ध्यान से भरें।
  • राज्य, जिला, उप-जिला/नगर क्षेत्र, ग्राम पंचायत/वार्ड, गांव और आवेदन में मांगी गई अन्य स्थान संबंधी जानकारी भरें।
  • इसके बाद बैंक खाते की जानकारी और जरूरत के अनुसार आधार सत्यापन सहित बाकी जानकारी पूरी करें।
  • फॉर्म जमा करने से पहले पूरी जानकारी ध्यान से जांच लें। नाम, तारीख, पता और बैंक खाते की जानकारी दस्तावेजों के अनुसार सही होनी चाहिए।
  • आवेदन जमा करने के बाद उसकी पावती या आवेदन से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रख लें। आगे आवेदन की स्थिति जानने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है।

ऑनलाइन आवेदन में दिखाई देने वाले फील्ड और सत्यापन के चरण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और UMANG पर उपलब्ध सेवा के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसलिए संबंधित NSAP सेवा चुनने के बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

ऑफलाइन आवेदन

  • NFBS का निर्धारित आवेदन फॉर्म, संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी (TSWO) से प्राप्त करें।
  • फॉर्म में आवेदक की जानकारी, परिवार की जानकारी और मृतक मुख्य कमाने वाले सदस्य से जुड़ी जानकारी सही-सही भरें।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र सहित आवेदन के लिए जरूरी अन्य दस्तावेज फॉर्म के साथ लगाएं।
  • भरा हुआ आवेदन फॉर्म और दस्तावेज संबंधित सामाजिक कल्याण कार्यालय या निर्धारित अधिकारी के पास जमा करें।
  • आवेदन और दस्तावेजों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच और सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा।
  • आवेदन मंजूर होने के बाद पात्र लाभार्थी को NFBS की सहायता राशि निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन की सही प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसलिए आवेदन करते समय संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी और प्रक्रिया का पालन करें।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से जुड़ी केंद्रीय स्तर की जानकारी के लिए आवेदक ग्रामीण विकास मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। वहीं, आवेदन, दस्तावेज, सत्यापन, आवेदन की स्थिति या भुगतान से जुड़ी समस्या के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के NSAP कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल

  • ईमेल: [email protected]
  • पता: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, कर्तव्य भवन 3, नई दिल्ली - 110114
  • संपर्क विवरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) के तहत पात्र बीपीएल परिवारों को मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर एक बार आर्थिक सहायता दी जाती है।
 

पात्र परिवार को केंद्र की योजना के तहत एक बार ₹20,000 की आर्थिक सहायता मिलती है।
 

यह योजना उन पात्र बीपीएल परिवारों के लिए है जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु 18 से 59 वर्ष की उम्र के बीच हुई हो और परिवार योजना की अन्य शर्तें पूरी करता हो।
 

हां। मुख्य कमाने वाला सदस्य पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्र मामलों में घर संभालने वाली महिला को भी मुख्य कमाने वाला सदस्य माना जा सकता है।
 

नहीं। NFBS के तहत ₹20,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। यह हर महीने मिलने वाली पेंशन नहीं है।
 

हां। योजना की अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर मुख्य कमाने वाले सदस्य की प्राकृतिक या अन्य कारणों से हुई मृत्यु को NFBS के तहत शामिल किया जा सकता है।
 

निर्धारित स्थानीय जांच के बाद परिवार के उस जीवित सदस्य को सहायता दी जाती है जिसे परिवार का मुखिया माना जाता है।
 

आम तौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की उम्र का प्रमाण, बीपीएल या परिवार से जुड़ा प्रमाण, पहचान और पते का प्रमाण तथा बैंक खाते की जानकारी मांगी जा सकती है। दस्तावेजों की सही सूची राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अलग हो सकती है।
 

जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, वहां आवेदक UMANG के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, निर्धारित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कार्यालय के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
 

NFBS का संचालन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि योजना को स्थानीय स्तर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें लागू करती हैं।
 

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