- योजना में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांगजनों को हर महीने ₹1,100 की पेंशन मिलती है।
- आयु और आय की कोई सीमा नहीं है - कोई भी पात्र दिव्यांगजन आवेदन कर सकता है।
- पेंशन सीधे आधार-सीडेड बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2211718
- 0612-221580
- 0612-221557
- 0612-2217244
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- [email protected]
- serviceonline.bihar.gov.in
- [email protected]
- [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना |
| लाभ | ₹1100 मासिक आर्थिक सहायता |
| लाभार्थी | राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग नागरिक |
| नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका |
|
योजना के बारे मे
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह राज्य सरकार की स्वयं की योजना है, जिसे उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है जो केंद्रीय योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) के अंतर्गत लाभ नहीं ले पाते। केंद्रीय योजना में 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता तथा गरीबी रेखा से नीचे होने की सख्त शर्तें लागू होती हैं, जबकि राज्य की यह योजना उन लोगों को कवर करती है जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते। इसी कड़ी में, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना भी संचालित की जाती है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उदार पात्रता शर्तें हैं। आवेदक के पास न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र (या UDID कार्ड) होना पर्याप्त है। आयु की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है और वार्षिक आय की भी कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। केवल इतनी शर्त है कि आवेदक बिहार का निवासी हो या आवेदन की तिथि से पहले कम से कम 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। साथ ही, आवेदक किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
बिहार सरकार द्वारा राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना में जून 2025 से पेंशन की राशि ₹1,100 प्रति माह कर दी गई है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। योजना की आवेदन प्रक्रिया सरल और समयबद्ध है। आवेदक को अपने प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर आवेदन जमा करना होता है। बिहार के Right to Public Service (RTPS) प्रावधानों के अनुसार इस सेवा का निपटारा 21 कार्य दिवसों में किया जाना आवश्यक है। स्वीकृति के बाद लाभार्थी का रिकॉर्ड SSPMIS पोर्टल पर दर्ज हो जाता है, जहां से स्थिति की निगरानी की जा सकती है। भुगतान की जानकारी e-Labharthi पोर्टल पर उपलब्ध रहती है। योजना में कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं है, इसलिए पात्र व्यक्ति साल भर कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
संक्षेप में, बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना उन दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है जो केंद्रीय योजना से बाहर रह जाते हैं। नियमित मासिक पेंशन, आसान पात्रता शर्तें और पारदर्शी DBT भुगतान व्यवस्था इसे राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करती है।
नवीनतम अपडेट
बिहार सरकार ने 10 सितंबर 2026 को पात्र दिव्यांग लाभार्थियों के खातों में ₹1,100 की मासिक बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन डीबीटी के माध्यम से अंतरित कर दी है। लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन राशि अंतरित करने का समय निर्धारित किया है।
योजना के लाभ
बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी निम्नलिखित है:
- पात्र दिव्यांगजनों को ₹1,100 प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाती है (जून 2025 से लागू)।
- पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
- आय की कोई सीमा न होने के कारण गरीबी रेखा से ऊपर के दिव्यांगजन भी लाभ ले सकते हैं।
- आयु की कोई बाध्यता नहीं होने से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी पात्र दिव्यांगजन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी है और मध्यस्थों की भूमिका समाप्त की गई है।
पात्रता की शर्तें
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है।
- वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है।
- आवेदक किसी भी दिव्यांग वर्ग से हो: -
- अंधता।
- कम दृष्टि।
- कुष्ठरोग मुक्त।
- श्रवण बाधित।
- चलन निशक्तता-अस्थि बाधित।
- मानसिक मंदता।
- मानसिक बीमारी।
- बहुविकलांगता प्रमस्तिष्क घात।
- स्व-परायणता (आटिज्म)
- आवेदक के पास कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक बिहार का निवासी हो या आवेदन जमा करने की तिथि से पहले कम से कम 10 वर्ष से राज्य में रह रहा हो।
- राष्ट्रिय दिव्यांगजन पेंशन या अन्य योजना के तहत पेंशन न मिल रही हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय आवेदक के पास सामान्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- आवेदक का विकलांगता प्रमाण-पत्र।
- आवेदक का फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन करने की प्रक्रिया
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इसके लिए आवेदन करना आवश्यक है।
- योजना के आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से किए जा सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से।
- ऑफलाइन आवेदन नजदीकी आरटीपीएस काउंटर से कर सकते है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- समाज कलयाण विभाग के दिव्यांग पोर्टल पर जाए।
- मुख्य पेज के आवेदन भाग से लिंक का चयन करे।
- चयन पश्चात नए पेज में पात्रता संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे।

- प्रश्नो के उत्तर का सूची से चुनाव करके जमा करे।
- जमा करने के बाद आपले समक्ष ऑनलाइन आवेदन का लिंक प्रस्तुत होगा।

- बीपीएल कार्ड धारक राष्ट्रिय एवं राज्य की योजना में से किसी का भी चुनाव कर सकते है।

- चयन पश्चात पोर्टल पर लॉगिन करके योजना के आवेदन पत्र को भरे।
- सभी दस्तावेजों को दर्शाए गए साइज एवं फॉर्मेट में अपलोड करे।
- विभाग द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की सत्यता की जांच की जाएगी।
- जांच में सफल पाए गए सभी आवेदकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस.(RTPS) काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में जमा किये जायेंगे।
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाती है।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
SSPMIS पर लाभार्थी की स्थिति
- सबसे पहले SSPMIS पेज खोलें और "Search Beneficiary Status" पेज पर जाएं।
- अपना जिला और प्रखंड चुनें।
- अब किसी एक चुने गए विकल्प के अनुसार संख्या भरें, कैप्चा दर्ज करें और सबमिट करें।
- अब लाभार्थी की स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी।
भुगतान की स्थिति कैसे देखें?
- समाज कल्याण विभाग का पोर्टल elabharthi.bihar.gov.in खोलें।
- "Check Your Payment Status" विकल्प चुनें।
- मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें और देखें कि किस महीने की पेंशन खाते में गई।
- पेंशन खाते में न दिखे तो पहले बैंक खाते और आधार सीडिंग की स्थिति जांचें, उसके बाद प्रखंड कार्यालय में संपर्क करें।
योजना में
महत्वपूर्ण पत्र
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क कैसे करें
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2211718
- 0612-221580
- 0612-221557
- 0612-2217244
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- [email protected]
- serviceonline.bihar.gov.in
- [email protected]
- [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके तहत राज्य के उन दिव्यांगजनों को हर महीने पेंशन दी जाती है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते।
वर्तमान दर ₹1,100 प्रति माह है, जो जुलाई 2025 से लागू हुई। इससे पहले यह राशि ₹400 प्रति माह थी।
आवेदक के पास कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
नहीं। इस योजना में वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है, इसलिए बीपीएल न होने पर भी पात्रता बनी रहती है।
आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए या आवेदन से पहले कम से कम 10 वर्ष से राज्य में रह रहा होना चाहिए।
नहीं। आधिकारिक शर्त के अनुसार राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले केंद्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के पात्र नहीं होते।
दिव्यांगता का आकलन सरकारी अस्पताल/सिविल सर्जन कार्यालय के मेडिकल बोर्ड से होता है और वहीं से प्रमाण पत्र जारी होता है।
यह वैधानिक सेवा है और इसके लिए आवेदन की तिथि से 21 दिन (सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) की समय-सीमा तय है।
योजना में आवेदन के लिए विभाग ने कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं की है। पात्र दिव्यांगजन साल भर कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
ई-लाभार्थी पोर्टल elabharthi.bihar.gov.in के "Check Your Payment Status" पेज से भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है।
हां। विभाग ने ई-लाभार्थी पोर्टल पर जीवन प्रमाण और जीवन प्रमाण पत्र प्रिंट करने की सुविधा दी है। समय पर प्रमाण पत्र जमा न होने पर भुगतान रुक सकता है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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