बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Sat, 19/09/2026 - 17:53
Samrat Chaudhary CM Bihar
Scheme Open
Bihar Nirman Shramik Pension Yojana Image
हाइलाइट
  • 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद निर्माण श्रमिकों को हर महीने ₹1,100 की पेंशन दी जाती है।
  • यह योजना केवल राज्य के निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में विधिवत पंजीकृत श्रमिकों के लिए है।
  • पेंशन का लाभ लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम वर्षों तक सक्रिय सदस्यता होना आवश्यक है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड टोल फ्री नंबर: 18002965656
  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामबिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना
लाभहर महीने ₹1,100 की पेंशन
लाभार्थीविधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक
नोडल विभागबिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का माध्यमऑनलाइन

योजना के बारे में

बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के तहत पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बुढ़ापे में अपनी नियमित आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए हर महीने ₹1,100 की पेंशन दी जाती है। यह योजना उन विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है, जो निर्धारित सदस्यता और अन्य शर्तों को पूरा करते हैं।

बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक की बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में कम से कम 5 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। आवेदक को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कोई दूसरी पेंशन भी नहीं मिल रही होनी चाहिए। इन शर्तों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं।

पात्र श्रमिक निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की सुविधा 60 वर्ष की आयु पूरी होने से 6 महीने पहले से लेकर 60 वर्ष की आयु पूरी होने के 2 वर्ष बाद तक उपलब्ध रहती है। आवेदकों को जीवन प्रमाण पत्र और इस बात की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उन्हें किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिल रही है।

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई अन्य कल्याणकारी लाभ भी प्रदान करता है। श्रमिक विकलांगता की स्थिति में मिलने वाली पेंशन सहायता के लिए बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना लागू शर्तों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को मातृत्व से संबंधित आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस लेख में बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें योजना के लाभ, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शामिल हैं। आवेदन करने से पहले आवेदक नीचे दिए गए संबंधित अनुभागों में पेंशन की राशि, सदस्यता की आवश्यकता, आवेदन की अवधि और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के लाभ

बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के तहत पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत मिलने वाला लाभ इस प्रकार है:

  • पात्र श्रमिकों को हर महीने ₹1,100 की पेंशन दी जाती है।
  • पेंशन का लाभ तभी दिया जाता है जब लाभार्थी को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिल रही हो।

पात्रताएं

योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निर्धारित सदस्यता और आयु संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर निम्नलिखित पात्रता शर्तें बताई गई हैं:

  • श्रमिक की कम से कम 5 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।
  • श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए।
  • श्रमिक का बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में विधिवत पंजीकरण होना चाहिए।
  • श्रमिक को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिल रही होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाले पात्र पंजीकृत श्रमिकों को अपनी पात्रता और पेंशन की स्थिति की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर पेंशन लाभ के लिए निम्नलिखित दस्तावेज बताए गए हैं:

  • पंजीकृत श्रमिक पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • 5 वर्ष की सदस्यता का प्रमाण
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जीवन प्रमाण पत्र
  • आवेदक को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिलने की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र
  • बैंक खाते का विवरण या बैंक पासबुक की प्रति
  • आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया

पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 60 वर्ष की आयु पूरी होने से 6 महीने पहले से लेकर 60 वर्ष की आयु पूरी होने के 2 वर्ष बाद तक किया जा सकता है।

  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  • आवेदक को सबसे पहले बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण के बाद पंजीकृत श्रमिक के विवरण का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लिए दिए गए विकल्प का चयन करें।
  • आवेदन पत्र में मांगी गई आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • जीवन प्रमाण पत्र और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिलने की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • दर्ज की गई जानकारी की जांच करें और आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
  • भविष्य में आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड टोल फ्री नंबर: 18002965656
  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ईमेल: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के तहत पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। 

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹1,100 की पेंशन दी जाती है। 

60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और कम से कम 5 वर्ष की सदस्यता वाले विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना भी आवश्यक है। 

नहीं। आवेदक को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कोई दूसरी पेंशन नहीं मिल रही होनी चाहिए। 

आवेदन 60 वर्ष की आयु पूरी होने से 6 महीने पहले से लेकर 60 वर्ष की आयु पूरी होने के 2 वर्ष बाद तक किया जा सकता है। 

आवेदक को जीवन प्रमाण पत्र और इस बात की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उसे किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिल रही है। 

पात्र श्रमिक बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आवेदक को आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके बाद लॉगिन करके पेंशन के लिए आवेदन जमा किया जा सकता है। 

हां। पेंशन का लाभ केवल बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में विधिवत पंजीकृत और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले श्रमिकों को ही दिया जाता है। 

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