- योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को जुलाई 2025 से ₹1,100 मासिक पेंशन मिलती है।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पात्र विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
- ₹60,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की विधवा महिलाएं पात्र हो सकती हैं।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
| लाभ | प्रतिमाह 1100 रूपए की आर्थिक सहायता |
| लाभार्थी | राज्य की पात्र विधवा महिलाएं |
| नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
योजना के बारे में
बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग राज्य की विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाता है। पति की मृत्यु के बाद परिवार की कमाई अचानक रुक जाती है और कई महिलाओं के सामने घर चलाने, दवा-इलाज कराने और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने तक का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी ही स्थिति में यह योजना सहारा बनती है - सरकार पात्र विधवा महिला को हर महीने तय राशि पेंशन के रूप में देती है, ताकि उसे रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अंतर्गत होता है और इसका पूरा रिकॉर्ड सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS) पर रखा जाता है।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार सरकार की अपनी राज्य स्तरीय योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना नहीं। केंद्र की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में उम्र और अन्य शर्तों के कारण बहुत सी जरूरतमंद विधवा महिलाएं छूट जाती थीं। राज्य सरकार ने उसी अंतर को भरने के लिए यह योजना शुरू की, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर की हर पात्र विधवा महिला शामिल हो सकती है। इसी सामाजिक सुरक्षा ढांचे के तहत राज्य में बुजुर्गों के लिए बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और दिव्यांगजनों के लिए बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना चलाई जाती है।
योजना की पात्रता शर्तें बहुत सीधी हैं। बिहार की ऐसी हर विधवा महिला आवेदन कर सकती है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती है, यानी जिसके परिवार की सालाना आय 60,000 रुपये से कम है या जो बी.पी.एल. परिवार से है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी होने पर ही पात्रता बन जाती है - बी.पी.एल. कार्ड होना अनिवार्य नहीं है।
आवेदन की व्यवस्था भी जटिल नहीं है। आवेदिका को अपने प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आवेदन जमा करना होता है। विभाग का आवेदन प्रपत्र डिजिटल है - "सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र (प्रपत्र-1)" - जो सर्विसप्लस पोर्टल पर मौजूद है और जिसमें योजना के विकल्प में लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चुनी जाती है। आवेदिका को इस प्रपत्र में अपना पूरा विवरण देना होता है, साथ ही यह घोषणा भी करनी होती है कि उसे किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए काउंटर पर जाने से पहले सभी कागजात और बैंक पासबुक साथ रखना ठीक रहता है।
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राशि को लेकर राज्य सरकार ने हाल में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जून 2025 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 700 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसके बाद वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को मिलने वाली मासिक राशि बढ़कर 1,100 रुपये हो गई। यह बढ़ी हुई दर जुलाई 2025 से लागू है। इस दर पर लाभार्थी महिला को साल भर में 13,200 रुपये की सहायता मिलती है। चूंकि यह बढ़ोतरी पूरे सामाजिक सुरक्षा पेंशन ढांचे पर लागू हुई है, इसलिए वृद्धजन पेंशन और नि:शक्तता पेंशन के लाभार्थियों को भी अब यही राशि मिल रही है।

योजना के लाभ
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एकमुश्त सहायता नहीं, बल्कि हर महीने मिलने वाली नियमित आर्थिक मदद देती है। मुख्य लाभ इस प्रकार हैं।
- मासिक पेंशन: पात्र विधवा महिला को हर महीने 1,100 रुपये मिलते हैं।
- सालाना सहायता: इस दर पर साल भर में कुल 13,200 रुपये की मदद मिलती है।
- नियमित भुगतान: पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- ऑनलाइन पारदर्शिता: भुगतान की स्थिति ई-लाभार्थी पोर्टल पर खुद देखी जा सकती है।
पात्रताएं
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका को कुछ तय निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है।
- आवेदिका बिहार की निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका विधवा होनी चाहिए।
- आवेदिका की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदिका आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए, यानी परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है:
ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आरटीपीएस/सर्विसप्लस पोर्टल खोलें।
- समाज कल्याण विभाग की "सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र" सेवा चुनें।
- अब प्रपत्र में योजना के नाम में "लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना" विकल्प चुनें।
- अब फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का विवरण, आवेदिका की फोटो अपलोड करें (अनिवार्य) निवास का पूरा पता और बैंक विवरण भरें।
- स्व-घोषणा एवं सहमति वाला भाग पढ़कर सहमति दें और आवेदन जमा करें।
- जमा करने के बाद मिलने वाली पावती/आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
- इस तरह आपके बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रखंड स्तर पर पूरी होती है। जिसके चरण इस प्रकार हैं।
- अपने प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर जाएं।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें।
- योजना के नाम में लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चुनें और मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र या बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर जमा करें और काउंटर से मिलने वाली पावती संभालकर रखें।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन का भुगतान बैंक खाते में शुरू हो जाता है।
पेंशन की स्थिति कैसे जांचें?
- सबसे पहले SSPMIS पोर्टल खोलें।
- मेन्यू में "Beneficiary Status" विकल्प पर "Search Beneficiary Status" विकल्प चुनें।
- अब मांगी गई जानकारी जैसे जिला, ब्लॉक, आईडी दर्ज करके Search पर क्लिक करें
- आपकी स्क्रीन पर लाभार्थी स्थिति खुलकर आ जाएगी।
ई-लाभार्थी पर भुगतान की स्थिति कैसे जांचें?
- ई-लाभार्थी पोर्टल खोलें।
- "Check Your Payment Status" विकल्प पर जाएं।
- मांगी गई लाभार्थी संबंधी जानकारी दर्ज करें।
- भुगतान की स्थिति और पेंशन राशि ट्रांसफर होने की जानकारी देखें।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क जानकारी
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- समाज कल्याण विभाग, बिहार पता :- अनुलग्नक भवन-4, बिहार (पटना)-800015
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जुलाई 2025 से लागू दर के अनुसार पात्र लाभार्थी को हर महीने 1,100 रुपये की पेंशन मिलती है।
बिहार की उन विधवा महिलाओं को, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके परिवार की सालाना आय 60,000 रुपये से कम है या जो बी.पी.एल. परिवार से आती हैं।
आवेदन अपने प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर जमा किया जाता है।
नहीं। आवेदन प्रपत्र में आवेदिका को यह घोषित करना होता है कि उसे सामाजिक सुरक्षा की किसी अन्य पेंशन योजना के तहत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
आवेदन की कोई अंतिम तिथि संबंधित प्राधिकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है।
पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है और इसका विवरण ई-लाभार्थी पोर्टल पर देखा जा सकता है।
SSPMIS पोर्टल के "Beneficiary Status" विकल्प और ई-लाभार्थी पोर्टल के "Check Your Payment Status" विकल्प से भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है।
पहले ई-लाभार्थी पोर्टल पर भुगतान की स्थिति देखें, फिर अपने प्रखंड कार्यालय में संपर्क करें या SSPMIS पर उपलब्ध "District Grievances" के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं।
हां। आधिकारिक पात्रता में न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय है, इसलिए 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पात्र विधवा महिला आवेदन कर सकती है।
ऐसी स्थिति में अपने प्रखंड कार्यालय में संपर्क करके विवरण अद्यतन कराएं, ताकि पेंशन का भुगतान रुके नहीं।
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