बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण योजना

द्वारा प्रस्तुत shivanibanduni… on Sat, 12/09/2026 - 12:48
Samrat Chaudhary CM Bihar
Scheme Open
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हाइलाइट
  • SSPMIS के माध्यम से बिहार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया।
  • वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन सेवाओं को समर्थन दिया गया।
  • ऑनलाइन आवेदन, आवेदन ट्रैकिंग और Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से पेंशन वितरण में सुधार किया गया।
  • कमजोर वर्गों के लिए Buniyad Kendra केंद्र और मोबाइल थेरेपी सेवाओं की स्थापना में सहायता दी गई।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नामबिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण योजना
लाभपेंशन वितरण प्रणाली को मजबूत करना
लाभार्थीबिहार के गरीब और कमजोर परिवार, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और विधवाएं
नोडल विभागसमाज कल्याण विभाग, बिहार
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाआवश्यक नहीं

योजना के बारे में

बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण योजना जिसे Bihar Integrated Social Protection Strengthening Project (BISPS) के नाम से जाना जाता है। यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजना है, जिसे बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से संचालित किया गया। समाज कल्याण क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन State Society for Ultra Poor and Social Welfare (SSUPSW) द्वारा SAKSHAM ब्रांड के तहत किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के वितरण की व्यवस्था को मजबूत करना है।

बिहार में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं के प्रबंधन और पेंशन सेवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS) का उपयोग किया जाता है। पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। जुलाई 2025 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दी गई है।

यह अंतर समझना महत्वपूर्ण है कि BISPS स्वयं कोई पेंशन या नकद लाभ देने वाली योजना नहीं है। यह एक संस्थागत सुधार परियोजना है, जिसका उद्देश्य बिहार में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की व्यवस्था को मजबूत करना है। परियोजना के तहत SSPMIS जैसे डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया गया तथा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए Buniyad Kendra और मोबाइल थेरेपी सेवाओं जैसी सामाजिक देखभाल सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया। 

BISPS परियोजना के तहत मजबूत की गई सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां और संबंधित पेंशन योजनाएं वर्तमान में बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग पूरी तरह से अपने दम पर संचालित कर रहा है।SSPMIS पर निदेशालय सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार के अंतर्गत छह पेंशन योजनाएं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS), लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना संचालित हैं।

परियोजना के उद्देश्य से यह स्पष्ट होता है कि इसे इस स्वरूप में क्यों विकसित किया गया। बिहार का उद्देश्य समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना तथा गरीब और कमजोर परिवारों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं तक सामाजिक देखभाल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना था।

परियोजना ने मुख्य रूप से दो क्षेत्रों पर काम किया। पहला, राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर संस्थागत क्षमता, वित्तीय प्रबंधन, कर्मचारियों की क्षमता तथा निगरानी और जवाबदेही व्यवस्था को मजबूत करना। दूसरा, सामाजिक देखभाल केंद्रों, मोबाइल थेरेपी सेवाओं, सामुदायिक पुनर्वास मॉडल और सामुदायिक स्तर की कुछ पायलट परियोजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर सेवाओं और पहुंच को बेहतर बनाना।

बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं: पूरी जानकारी

SSPMIS पर निदेशालय सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत छह पेंशन योजनाएं संचालित हैं। इनमें तीन योजनाएं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जबकि तीन बिहार सरकार की राज्य योजनाएं हैं। आवेदन करने से पहले अपनी स्थिति के अनुसार सही योजना की पात्रता जांचना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक योजना की पात्रता अलग-अलग है।

1. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY)

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसे आमतौर पर बिहार वृद्धा पेंशन योजना के नाम से भी खोजा जाता है। इन छह योजनाओं में यह ऐसी योजना है जिसमें नागरिक SSPMIS के माध्यम से सीधे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

  • मासिक पेंशन: ₹1,100
  • न्यूनतम आयु: 60 वर्ष
  • EPIC यानी Voter ID: अनिवार्य
  • आधार कार्ड: अनिवार्य
  • आधार सहमति और DBT के लिए बैंक खाते की जानकारी: अनिवार्य
  • आय सीमा: योजना की वर्तमान SSPMIS जानकारी में आय सीमा निर्दिष्ट नहीं है।

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)

IGNOAPS, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। बिहार में इसे 1995 में लागू किया गया था और 2007 में इसका नाम बदला गया।

  • आयु: 60 वर्ष या उससे अधिक
  • आवेदक का परिवार भारत सरकार के निर्धारित गरीबी रेखा मानदंड के अंतर्गत होना चाहिए।
  • केंद्रीय सहायता: 60–79 वर्ष के लिए ₹200 और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए ₹500 प्रति माह।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)

यह केंद्र प्रायोजित योजना गरीब परिवारों की विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

  • आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।
  • आयु: 40 से 79 वर्ष
  • परिवार को भारत सरकार के निर्धारित गरीबी रेखा मानदंड के अंतर्गत होना चाहिए।
  • NSAP के तहत केंद्रीय सहायता: पात्र विधवाओं के लिए ₹300 प्रति माह तथा 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹500 प्रति माह।

4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS)

यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत केंद्र प्रायोजित दिव्यांगता पेंशन योजना है। आवेदन करने से पहले इसकी पात्रता और अपात्रता की शर्तों को ध्यान से देखना जरूरी है।

  • केंद्रीय सहायता: 18–79 वर्ष की आयु के लिए ₹300 और 80 वर्ष या उससे अधिक के लिए ₹500 प्रति माह।
  • दिव्यांगता: 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • आयु: 18 वर्ष या उससे अधिक
  • आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
  • जो व्यक्ति पहले से राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह IGNDPS के लिए पात्र नहीं है।

5. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

बिहार सरकार की यह राज्य योजना उन विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है जो केंद्रीय विधवा पेंशन योजना के दायरे में नहीं आतीं। केंद्रीय विधवा पेंशन में न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, इसलिए यह योजना कम उम्र की विधवा महिलाओं को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाती है।

  • आयु: 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं
  • वार्षिक पारिवारिक आय: ₹60,000 से कम
  • मासिक पेंशन: जुलाई 2025 से संशोधित दर के अनुसार ₹1,100

6. बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना 

यह राज्य योजना उन दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है जो केंद्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसमें आयु और आय की कोई सीमा नहीं है, जिससे यह बिहार की व्यापक दिव्यांगता पेंशन व्यवस्थाओं में से एक है।

  • दिव्यांगता: न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य
  • न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा: नहीं
  • आय सीमा: नहीं
  • आवेदक कम से कम 10 वर्षों से बिहार का निवासी होना चाहिए।
  • कोई व्यक्ति राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन और IGNDPS दोनों एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता।
  • मासिक पेंशन: जुलाई 2025 से संशोधित दर के अनुसार ₹1,100

योजना के लाभ

बिहार के पेंशन लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों में आर्थिक सहायता के साथ-साथ परियोजना के माध्यम से मजबूत की गई सेवा वितरण व्यवस्था भी शामिल है।

  • मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत ₹1,100 प्रति माह पेंशन।
  • Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान।
  • MVPY और बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना में आय सीमा का प्रावधान नहीं।
  • बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना में आयु सीमा नहीं।
  • MVPY के लिए निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा।
  • आवेदन की स्थिति, आधार प्रमाणीकरण और भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा।
  • वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए Buniyad Kendra के माध्यम से सामाजिक देखभाल, थेरेपी और पुनर्वास सेवाएं।
  • बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित पेंशन सेवाओं के लिए 21 दिनों की निर्धारित सेवा समय-सीमा और अपील की व्यवस्था।

पात्रताएं

पात्रता योजना के अनुसार अलग-अलग होती है। इसलिए किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसी योजना की पात्रता शर्तों की जांच करें।

  • निवास: आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्षों का बिहार निवास आवश्यक है।
  • वृद्धावस्था पेंशन: MVPY और IGNOAPS के लिए आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • विधवा पेंशन: IGNWPS के लिए आयु 40 से 79 वर्ष और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • दिव्यांगता पेंशन: बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना में कोई आयु सीमा नहीं है।
  • आय: IGNOAPS और IGNWPS के लिए भारत सरकार के गरीबी रेखा मानदंड लागू होते हैं। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए। MVPY और बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना में वर्तमान जानकारी के अनुसार आय सीमा निर्दिष्ट नहीं है।
  • दिव्यांगता: IGNDPS के लिए 80 प्रतिशत या उससे अधिक और बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना के लिए 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • पहचान दस्तावेज: MVPY के लिए आधार और EPIC/Voter ID आवश्यक हैं तथा DBT के लिए आधार सहमति और बैंक खाते की जानकारी जरूरी है।
  • बैंक खाता: MVPY के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में ऐसा खाता आवश्यक है जिसकी शाखा बिहार से संबद्ध हो।

कौन पात्र नहीं है

आधिकारिक पात्रता शर्तों के अनुसार मुख्य रूप से निम्न स्थिति में व्यक्ति अपात्र होता है:

  • जो व्यक्ति पहले से राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • कोई व्यक्ति राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन और IGNDPS दोनों एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता।

आवश्यक दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेज योजना और आवेदन के तरीके के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। MVPY के लिए SSPMIS पर दस्तावेजों की जानकारी दी गई है, जबकि अन्य योजनाओं के लिए समाज कल्याण विभाग की अधिसूचित RTPS सेवा के अनुसार संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं।

MVPY ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • Voter ID यानी EPIC कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

अन्य पांच योजनाओं के लिए RTPS के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जहां आवश्यक हो, BPL प्रमाण पत्र
  • विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की जानकारी
  • निर्धारित स्व-घोषणा पत्र

आवेदन प्रक्रिया

बिहार में अलग-अलग पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन के अलग-अलग माध्यम हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए SSPMIS पर सीधे ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है, जबकि अन्य पांच योजनाएं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित सेवाएं हैं और इनके लिए RTPS/ServicePlus के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

तरीका 1: SSPMIS पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

यह बिहार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रमुख तरीका है। आवेदन शुरू करने से पहले आधार, Voter ID, बैंक पासबुक और फोटो तैयार रखें।

  • SSPMIS पोर्टल खोलें और Register for MVPY पर क्लिक करें।
  • अपनी व्यक्तिगत और पता संबंधी जानकारी भरें।
  • आधार पर दर्ज नाम के अनुसार आधार नंबर और Voter ID नंबर दर्ज करें।
  • बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरें।
  • निर्धारित प्रारूप और आकार के अनुसार आवश्यक दस्तावेज और फोटो अपलोड करें।
  • घोषणा को स्वीकार करके आवेदन जमा करें और स्क्रीन पर दिखाई देने वाली पावती सुरक्षित रखें।

तरीका 2: RTPS काउंटर या प्रखंड कार्यालय में आवेदन

अन्य योजनाओं के लिए आवेदक RTPS काउंटर या संबंधित प्रखंड कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

  • अपने संबंधित योजना का आवेदन फॉर्म RTPS काउंटर या संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें।
  • फॉर्म भरें और योजना के अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद पावती प्राप्त करें।
  • पावती पर दिए गए RTPS आवेदन नंबर को सुरक्षित रखें, क्योंकि इसी से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
  • प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) नामित अधिकारी हैं और अधिसूचित सेवा को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाना है।

तरीका 3: CSC या वसुधा केंद्र के माध्यम से आवेदन

जिन नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन में सहायता चाहिए, वे उपलब्ध Common Service Centre (CSC) या वसुधा केंद्र की सहायता ले सकते हैं।

  • सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर नजदीकी CSC या वसुधा केंद्र जाएं।
  • ऑपरेटर से संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवा के लिए आवेदन जमा करवाएं।
  • आवेदन जमा करने से पहले स्क्रीन पर दर्ज सभी जानकारी जांच लें।
  • आवेदन की पावती प्राप्त करें और सुरक्षित रखें।

तरीका 4: ServicePlus के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन

बिहार में अधिसूचित पेंशन सेवाओं के लिए ServicePlus/RTPS पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

  • बिहार RTPS पोर्टल पर रजिस्टर करके लॉगिन करें।
  • समाज कल्याण विभाग का चयन करें और संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवा चुनें।
  • आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
  • आवेदन की पावती डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

अपील प्रक्रिया

यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन पर निर्णय नहीं होता है, तो बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अपील की व्यवस्था उपलब्ध है।

  • प्रथम अपील: अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के पास की जा सकती है, जिसे निर्धारित समय-सीमा में निपटाया जाना है।
  • द्वितीय अपील: जिला पदाधिकारी (DM) के समक्ष की जा सकती है।
  • RTPS अपील पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपील भी की जा सकती है।

भुगतान विवरण और DBT

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। पेंशन वितरण प्रणाली को मजबूत करना BISPS के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था।

  • पेंशन राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • पेंशन प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन का उपयोग किया जाता है।
  • MVPY आवेदकों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक और बिहार से संबद्ध शाखा वाला बैंक खाता आवश्यक है।
  • SSPMIS पोर्टल पर भुगतान की जानकारी जांचने के लिए PFMS Know Your Payment सुविधा का लिंक उपलब्ध है।
  • लाभार्थी e-Labharthi पोर्टल पर Beneficiary ID, आधार नंबर या बैंक खाता नंबर के माध्यम से भुगतान की जानकारी जांच सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजना है। इस परियोजना ने राज्य की पेंशन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद की, जिसमें SSPMIS पोर्टल और DBT के माध्यम से भुगतान व्यवस्था भी शामिल है।

नहीं। यह एक परियोजना है, लाभ देने वाली योजना नहीं, इसके बजाय SSPMIS पर संचालित छह पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।

जुलाई 2025 से संशोधित दर के अनुसार विधवा लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति माह पेंशन दी जाती है।

नहीं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के वर्तमान SSPMIS पात्रता विवरण में किसी आय सीमा का उल्लेख नहीं है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। BPL श्रेणी के आवेदक IGNOAPS के तहत भी पात्र हो सकते हैं।

नहीं। जो व्यक्ति राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह एक साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDPS) का लाभ नहीं ले सकता।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित पेंशन सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा 21 दिन है। सरकारी अवकाश इस अवधि में शामिल नहीं होते हैं।

इन पेंशन सेवाओं के लिए कोई वर्तमान आधिकारिक सामान्य अंतिम तिथि नहीं मिली है।

पंजीकरण फॉर्म में दिए गए निर्देशों के अनुसार, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता और बिहार से संबद्ध शाखा में खाता होना चाहिए।

हार राज्य दिव्यांगता पेंशन के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है। IGNDPS के लिए 80% या उससे अधिक दिव्यांगता की आवश्यकता होती है।

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