राजस्थान तारबन्दी योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान तारबन्दी योजना लोगो।
हाइलाइट
  • राजस्थान तारबन्दी योजना के तहत प्रदेश के किसानों को निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :-
    • खेतों की तारबंदी करने पर सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या 40,000/- रूपये अनुदान। (जो भी कम हो)
    • खेतों की तारबंदी करने पर लघु/सीमान्त श्रेणी के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत या 48,000/- रूपये अनुदान। (जो भी कम हो
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान तारबन्दी योजना हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 2927047.
    • 0141 2922613.
    • 0141 2922614.
  • राजस्थान ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 5113544.
    • 0141 2922241.
    • 0141 2922238.
  • राजस्थान तारबन्दी योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
  • राजस्थान ई-मित्र हेल्पडेस्क ईमेल :-
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान तारबन्दी योजना।
लाभार्थी राजस्थान के सभी किसान।
लाभ खेतो की तारबन्दी के लिए अनुदान।
नोडल एजेंसी कृषि विभाग, राजस्थान सरकार।
क्रियान्वयन एजेंसी कृषि आयुक्तालय, राजस्थान।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका राजस्थान राजकिसान पोर्टल या ई-मित्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • किसानो को सिर्फ अच्छी फसल के लिए ही मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उन्हें अपनी फसल को जंगली जानवरो से भी बचाना पड़ता है।
  • अच्छी फसल के बाद भी जंगली जानवरो द्वारा किये हुए नुकसान के कारण किसान को फसल पर की हुई मेहनत मुताबिक लाभ नहीं मिल पाता।
  • इस बात का संज्ञान लेते हुये राजस्थान सरकार ने किसानो के खेतो में तारबंदी कराने के लिए नयी योजना की घोषणा की थी।
  • योजना का नाम होगा " राजस्थान तारबंदी योजना" जिसे प्रदेश में "राजस्थान तारबंदी स्कीम" के नाम से भी जाना जाएगा।
  • राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसानो के खेतो पर कांटेदार/ चैनलिंग तारबन्दी की सुविधा का प्रावधान रखा गया है।
  • तारबंदी योजना में राजस्थान सरकार अब प्रदेश के किसानों को अपने खेतों की तारबंदी करवाने पर अनुदान प्रदान करेगी।
  • सामान्य किसानों द्वारा अपने खेतों की तारबंदी कराने पर आयी कुल लागत का 50% या अधिकतम 40 हज़ार रूपये अनुदान स्वरुप राजस्थान सरकार द्वारा तारबंदी योजना के तहत प्रदान किया जायेगा।
  • वहीँ लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए राजस्थान तारबंदी योजना में अनुदान की धनराशि कुल लागत का 60% या अधिकतम 48 हज़ार रूपये रखी गयी है।
  • राजस्थान तारबंदी योजना के लिए धन की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा 60% व राज्य सरकार द्वारा 40% की जायेगी।
  • योजना का लाभ राजस्थान के सभी श्रेणी के किसानो को दिया जायेगा।
  • राजस्थान के किसान व्यक्तिगत रूप से या समूह बनाकर तारबंदी योजना का लाभ ले सकते है।
  • तारबंदी योजना में खेतों की तारबंदी हेतु अनुदान का लाभ लेने के लिये किसान/ किसान समूह (न्यूनतम 2 कृषक) के पास न्यूनतम 1. 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि एक ही स्थान पर होना अनिवार्य है।
  • योजना के तहत 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा। इससे अधिक लम्बाई होने पर बाकि तारबन्दी व्यक्तिगत / किसान समूह द्वारा स्वयं कराई जायेगी। इसके उपरान्त ही अनुदान राशि किसानो को दी जायेगी।
  • खेत की परिधि (Shortest Possible Periphery) का निर्धारण प्री वैरिफिकेशन के दौरान सहायक कृषि अधिकारी / कृषि परिवेक्षक द्वारा किया जायेगा।
  • खेत की जिस साइड पर पूर्व से तारबन्दी की गई है वहाँ दोबारा तारबन्दी नहीं करायी जायेगी।
  • तारबन्दी का व्यय स्वयं या बैंक ऋण लेकर करने पर ही राजस्थान तारबंदी योजना में अनुदान देय होगा।
  • तारबन्दी का भौतिक सत्यापन कार्य पूरा होने के 10 दिन में आवेदन करना आवश्यक है।
  • भौतिक सत्यापन के बाद 7 दिनों में विभाग वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे और राजस्थान तारबंदी योजना के अनुदान की राशि को सीधे किसान के बैंक खाते में स्थान्तरित किया जायेगा।
  • तारबंदी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार्य किये जायेंगे।
  • ई मित्र केंद्र पर जा कर भी लाभार्थी किसान राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना में खेतों की तारबंदी कराने हेतु अनुदान के लिए आवेदन कर सकते है।

योजना के तहत लाभ

  • राजस्थान तारबन्दी योजना के तहत प्रदेश के किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा हेतु तारबंदी करने के लिए निम्नलिखित आर्थिक अनुदान दिया जायेगा :-
    सामान्य किसान
    • तारबन्दी की लागत का 50% अथवा अधिकतम 40,000/- रुपए जो भी कम हो।
    • पेरीफेरी की लम्बाई 400 रनिंग मीटर से कम होने पर किसान को Prorata basis पर अनुदान देय होगा।
    लघु / सीमान्त किसान
    • तारबन्दी की लागत का 60% अथवा अधिकतम 48,000/- रुपए जो भी कम हो।
    • पेरीफेरी की लम्बाई 400 रनिंग मीटर से कम होने पर किसान को Prorata basis पर अनुदान देय होगा।

पात्रता

  • राजस्थान सरकार ने खेतों में की जाने वाली तारबंदी के लिए किसानों को तारबंदी योजना के तहत दिए जाने वाले आर्थिक अनुदान के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
    • किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
    • किसान के पास 1.5 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होनी चाहिए।
    • किसानों के समूह में आवेदन करने के लिए न्यूनतम 2 किसान होने चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज

  • खेतों में तारबंदी करने हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान के पास राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ होना आवश्यक है :-
    • जन आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • किसान के भू-स्वामी होने पर - नवीनतम जमाबंदी की कॉपी अथवा भू-स्वामित्व के प्रमाण हेतु राजस्व विभाग की पासबुक की कॉपी।
    • किसान के भू-स्वामी न होने पर - राजस्व/ हल्का पटवारी से प्राप्त भू-स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र।
    • लघु या सीमांत किसान होने पर - किसान के जन आधार कार्ड में सिडिंग अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • बैंक अकाउंट व पासबुक की कॉपी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • किसान द्वारा तारबंदी पर होने वाले व्यय की रसीद।

आवेदन कैसे करें

  • खेतों से आवारा पशुओं को दूर रखने के लिए राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना में लाभार्थी किसान खेतों की तारबंदी हेतु निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकता है :-

ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से

  • लाभार्थी किसान खेतों की तारबंदी हेतु राजस्थान तारबंदी योजना में अपने निकटतम नागरिक सेवा केंद्र या ई मित्र केंद्र पर जा कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • व्यक्तिगत किसान / कृषि समूह उपरोक्त दस्तावेजों के साथ नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र / ई-मित्र केंद्र पर जाकर वहां मौजूद कियोस्क साथी की मदद से ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे।
  • कियोस्क साथी ऑनलाइन आवेदन में किसान की जानकारी को भरेंगे और जरुरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी को अपलोड करेंगे।
  • किसान को कियोस्क कर्ता राजस्थान तारबंदी योजना के आवेदन की रसीद देंगे।
  • सम्बंधित विभाग के अधिकारी राजस्थान तारबंदी योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों व दस्तावेजों की जांच करेंगे और सही पाने पर आवेदन को मंजूरी देंगे।
  • आवेदन स्वीकृति की सूचना SMS द्वारा या ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल पर अंकित की जाएगी।
  • स्थल निरिक्षण के पश्चात राजस्थान तारबंदी योजना में दी जाने वाले अनुदान की धनराशि किसान के बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।

राजकिसान पोर्टल द्वारा

  • राजस्थान के किसान अपने खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु तारबंदी योजना में स्वयं से ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • लाभार्थी किसान को सर्वप्रथम राजकिसान पोर्टल पर जाना होगा।
  • राजकिसान पोर्टल पर जा कर राजस्थान तारबंदी योजना को चुनना होगा।
  • राजस्थान तारबंदी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भामाशाह कार्ड या जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी किसान द्वारा जनाधार कार्ड या भामाशाह कार्ड भरने पर के पश्चात अपने नाम का चयन करना होगा।
  • किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोर्टल द्वारा ओटीपी भेज सत्यापन किया जायेगा।
  • सत्यापन हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र पोर्टल पर आ जायेगा।
  • किसान को राजस्थान तारबंदी योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त जानकारी भरनी होगी।
  • उसके पश्चात जरुरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड कर सहमति प्रदान करनी होगी।
  • आवेदन पत्र जमा हो जाने के पश्चात ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर उसे संभाल कर रखनी होगी।
  • किसान का चयन राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना में खेतो में तारबंदी हेतु अनुदान के लिए होने पर उसे SMS द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • तारबन्दी योजना में लगाए जाने वाली खेतों की तारबंदी में किसी प्रकार का विघुत प्रवाहित नहीं किया जायेगा।
  • अनुदान के बाद किसान द्वारा तारबन्दी का रख रखाव व मरम्म्त का ध्यान स्वयं रखा जायेगा।
  • श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से आवश्यक जगहों पर पूरा कराया जा सकता है।
  • 2022 -2023 में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानो का चयन राजस्थान तारबंदी योजना में किया जायेगा।
  • योजना के लिए डेढ़ गुना अधिक आवेदन आने पर लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
  • खेत की तारबन्दी से पूर्व व तारबन्दी के पूर्ण होने पर जियोटेगिंग कराई जायेगी।
  • किसान कार्यालय द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ करेंगे।
  • कृषि आयुक्तालय को योजना में लाभान्वित किसानो का रिकॉर्ड भिजवाया जायेगा।
  • तारबन्दी के आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त दस्तावेजों की पूरी जाँच 7 दिनों में की जाएगी।
  • काम शुरू होने से पहले दस्तावेजों व जमीन की ऑन साइट जांच 10 दिन में पूरी कर ली जाएगी।
  • किसान को तारबन्दी की जानकारी व स्वीकृति 5 दिन के भीतर मिल जाएगी।
  • किसान द्वारा तारबन्दी के काम को 60 दिन पूर्ण करना अनिवार्य है।
  • अधिकारी द्वारा तारबन्दी होने के बाद खेत पर काम की जाँच काम पूरा हो जाने के बाद 10 दिन के अंदर करनी होगी।
  • योजना तहत धन राशि प्रदान करने की स्वीकृति विभाग द्वारा 7 दिन में दे दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • राजस्थान तारबन्दी योजना हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 2927047.
    • 0141 2922613.
    • 0141 2922614.
  • राजस्थान ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 5113544.
    • 0141 2922241.
    • 0141 2922238.
  • राजस्थान तारबन्दी योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
  • राजस्थान ई-मित्र हेल्पडेस्क ईमेल :-
  • ई-मित्र कार्यालय पता,
    कमरा नंबर 305,
    सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C)
    आईटी बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम
    जयपुर-302005 राजस्थान।

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टिप्पणियाँ

minimum kitna rakba chahi da…

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lease pe le rkhi hai jameen…

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तारबंदी हेतु

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taar ka running meter rate…

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taar ka running meter rate udaipur me sarkari

kanteeli tar ya round wali

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kanteeli tar ya round wali

In reply to by suchit (सत्यापित नहीं)

Hhi

आपका नाम
Hakamkhan
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Jgg

Tarantino and tube well

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Taarbandi kera aiming h

mujhe apne kheto me tarbandi…

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mujhe apne kheto me tarbandi karani hai

Tarbandi

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Kheto me tarbandi

In reply to by Suraj dodiyar (सत्यापित नहीं)

Tar bandi vishya

आपका नाम
Kantilal damor
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Thar bandi

अनुदान राशि नही उपलब्ध करवायी गयी है।

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तारबन्दी का कार्य पूर्ण कर दिनाँक 10.08.2023 को भौतिक सत्यापन भी करवा दिया गया। मेरा गाँव दावा तहसील नोखा जिला बीकिनेर है। मेरा खसरा नम्बर 320 गाँव दावा है।

अनुदान राशि नही उपलब्ध करवायी गयी है।

टिप्पणी

मेरा गाँव दावा तहसील नोखा जिला बीकानेर खेत का खसरा नं 320 कृषि भूमी 06.79 हेक्टर हैं। मैने खेत मे तारबन्दी का कार्य पूर्ण कर भौतिक सत्यापन करवा कर दिनाँक 10.08.2023 को रिपोर्ट तारबन्दी, कृषक एवं सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक का फोटो खिचवाकर दे दिया गया है। मगर फिर भी अनुदान राशी अभी तक उपलब्ध नहीं करवायी गयी है

kheto ki tarbandi hetu

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kheto ki tarbandi hetu

In reply to by ahlwat (सत्यापित नहीं)

Janvaron ke liye tarbandi Yojana

आपका नाम
Manju Devi
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Janvar ke liye

पुष्पा ई मित्र र्साव्रसज पायला खुर्द कला

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Fl12023-24/48xxxx SUCCESS 25-12-2023 14:45:0.1 PRNT TransactionReceipt ApplicationNo Transactionstatus TransactionAmount TransactionDate

Tar badi

आपका नाम
Nilesh patidr
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Tarbadi

तारबंदी

आपका नाम
पुनमाराम
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तारबंदी

तारबंदी वाले चोर बाड़मेर

आपका नाम
सवाई लाल प्रजापति
टिप्पणी

तारबंदी वाले चोर बाड़मेर

तारबंदी वाले चोर भादरेश बाड़मेर

आपका नाम
सवाई लाल प्रजापति भादरेश
टिप्पणी

तारबंदी वाले चोर भादरेश बाड़मेर

तारबंदी योजना

आपका नाम
रमजान
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मेरे 5 एकड़ में
तारबंदी योजना
के तहत

तारबंदी योजना

आपका नाम
रमजान
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राज्य तरबदी योजना के तहत खासर 419
जरूर मेरे खेत गांव के पास होने के कारण पशु परेशान

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