- गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए 75% तक अनुदान (अधिकतम ₹11.25 लाख)।
- एसबीपी (सिंगल बड प्लांटलेट्स) तकनीक से प्रतिवर्ष 5 लाख तक गन्ना प्लांटलेट्स का उत्पादन।
- बिहार गन्ना विकास अधिकारी ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]
- योजना से संबंधित जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक निदेशक (ईख विकास) से संपर्क करें।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार गन्ना नर्सरी योजना |
| लाभ |
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| लाभार्थी |
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| नोडल विभाग | बिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन माध्यम से। |
योजना के बारे में
बिहार गन्ना नर्सरी योजना बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य सिंगल बड प्लांटलेट्स (SBP) तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने के पौधों का उत्पादन बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को आधुनिक गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए 75% अनुदान (अधिकतम ₹11.25 लाख) प्रदान किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य रोगमुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना, गन्ने की उत्पादकता में सुधार करना तथा किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन में सुधार लाने तथा खेती से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए बिहार सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इनमें गुणवत्तापूर्ण बागवानी पौध तैयार करने के लिए बिहार छोटी नर्सरी योजना, प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली कृषि इनपुट अनुदान योजना, तथा उत्पादन में कमी आने पर पंजीकृत किसानों को सहायता देने वाली बिहार राज्य फसल सहायता योजना प्रमुख हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में बिहार गन्ना नर्सरी योजना शुरू की गई है, जो विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित गन्ना पौध तैयार करने और गन्ना खेती को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केवल 400 वर्गमीटर भूमि पर आधुनिक गन्ना नर्सरी स्थापित की जा सकती है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख गन्ना प्लांटलेट्स तैयार किए जा सकते हैं। लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ एसआरआई, पूसा में तकनीकी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान नर्सरी की स्थापना और विभागीय सत्यापन के बाद तीन किश्तों में किया जाता है, जिससे आधुनिक नर्सरी तकनीक अपनाना और अधिक आसान हो जाता है।
योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, जीविका समूह, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, उद्यमी, गुड़ उद्योग, चीनी मिल तथा संस्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी वर्गों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य राज्यभर में गुणवत्तापूर्ण गन्ना पौधों का उत्पादन बढ़ाना, किसानों को समय पर प्रमाणित रोपण सामग्री उपलब्ध कराना तथा गन्ना क्षेत्र में स्वरोजगार और आय के नए अवसर पैदा करना है।
बिहार गन्ना नर्सरी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन केन केयर पोर्टल (ccs.bihar.gov.in) के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए गन्ना किसान पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जून 2026 से 23 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी। इच्छुक आवेदकों को अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करना चाहिए। आवेदन या योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए अपने जिले के सहायक निदेशक (ईख विकास) अथवा संबंधित जिला ईख पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

योजना के लाभ
- योजना के तहत गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए 75% तक अनुदान प्रदान किया जाता है।
- प्रति नर्सरी इकाई अधिकतम ₹11.25 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- सिंगल बड प्लांटलेट्स (SBP) तकनीक पर आधारित आधुनिक गन्ना नर्सरी स्थापित करने में सहायता मिलती है।
- एक नर्सरी में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख गन्ना प्लांटलेट्स का उत्पादन किया जा सकता है।
- नर्सरी की स्थापना के लिए केवल लगभग 400 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होती है।
- स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान सत्यापन के बाद तीन किश्तों में किया जाता है।
- रोगमुक्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले गन्ना रोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।
- एसआरआई, पूसा के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
- गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उपयोग से गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- गन्ना प्लांटलेट्स के उत्पादन एवं बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।
पात्रताएं
बिहार गन्ना नर्सरी योजना के तहत गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए आवेदकों को बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
- आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक पात्र श्रेणी का होना चाहिए:
- व्यक्तिगत किसान
- जीविका समूह
- किसान उत्पादक संगठन
- स्वयं सहायता समूह
- उद्यमी / गुड़ उद्योग
- चीनी मिल
- संस्थान
- आवेदक के पास गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वामित्व वाली या वैध रूप से पट्टे पर ली गई भूमि दोनों मान्य हैं।
- प्रस्तावित नर्सरी की स्थापना सिंगल बड प्लांटलेट्स (SBP) तकनीक के माध्यम से की जानी चाहिए।
- आवेदक में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख गन्ना प्लांटलेट्स उत्पादन क्षमता वाली नर्सरी स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए।
- आवेदक को गन्ना उद्योग विभाग द्वारा जारी सभी तकनीकी मानकों एवं कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
- आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर केन केयर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।
- आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा विभागीय निरीक्षण एवं सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
बिहार गन्ना नर्सरी योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज आवेदक की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को संबंधित श्रेणी के अनुसार स्पष्ट एवं वैध दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
| आवेदक की श्रेणी | आवश्यक दस्तावेज |
|---|---|
| व्यक्तिगत किसान |
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| जीविका समूह |
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| किसान उत्पादक संगठन / स्वयं सहायता समूह |
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| उद्यमी / गुड़ उद्योग |
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| चीनी मिल |
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| संस्थान |
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आवेदन प्रक्रिया
बिहार गन्ना नर्सरी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन केवल केन केयर पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले आवेदक के पास वैध गन्ना किसान पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक गन्ना किसान पंजीकरण नहीं कराया है, तो पहले पंजीकरण पूरा करें और उसके बाद योजना के लिए आवेदन करें।
- बिहार गन्ना नर्सरी योजना आवेदन करने के लिए केन केयर पोर्टल पर जाएं।
- होम पेज पर उपलब्ध "गन्ना नर्सरी योजना" विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी आवेदक श्रेणी जैसे व्यक्तिगत किसान, जीविका समूह, एफपीओ/एसएचजी, उद्यमी, चीनी मिल या संस्थान का चयन करें।
- अपनी गन्ना किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से सत्यापन पूरा करें।
- बिहार गन्ना नर्सरी योजना आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, भूमि एवं नर्सरी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- गन्ना उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी की जांच करें और बिहार गन्ना नर्सरी योजना ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसकी रसीद डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रखें।
- 23 जुलाई 2026 या उससे पहले अपना ऑनलाइन आवेदन अवश्य जमा करें।
सहायता चाहिए? योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक निदेशक (ईख विकास) अथवा संबंधित जिला ईख पदाधिकारी से संपर्क करें।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार गन्ना नर्सरी योजना आवेदन फॉर्म
- बिहार गन्ना किसान पंजीकरण
- बिहार गन्ना उद्योग विभाग पोर्टल
- बिहार ईख मित्र मोबाइल ऐप डाउनलोड करें
संपर्क जानकारी
- बिहार गन्ना विकास अधिकारी ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]
- योजना से संबंधित जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक निदेशक (ईख विकास) से संपर्क करें।
- आवेदन प्रक्रिया या दस्तावेज सत्यापन में सहायता के लिए संबंधित जिला ईख पदाधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार गन्ना नर्सरी योजना बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संचालित एक योजना है। इसके तहत पात्र आवेदकों को सिंगल बड प्लांटलेट्स (SBP) तकनीक पर आधारित आधुनिक गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए 75% अनुदान (अधिकतम ₹11.25 लाख) प्रदान किया जाता है।
इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, जीविका समूह, किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG), उद्यमी, गुड़ उद्योग, चीनी मिल और संस्थान प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए 75% तक अनुदान दिया जाता है। प्रति इकाई अधिकतम ₹11.25 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
हाँ। योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गन्ना किसान पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदक केन केयर पोर्टल पर जाकर गन्ना नर्सरी योजना का चयन करें, गन्ना किसान पंजीकरण संख्या से ओटीपी सत्यापन करें, आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 है।
आधुनिक गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए लगभग 400 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होती है।
योजना के तहत स्थापित एक नर्सरी में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख गन्ना प्लांटलेट्स तैयार किए जा सकते हैं।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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