- बिहार के अल्पसंख्यक समुदायों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का ऋण मिलेगा।
- योजना के तहत केवल 5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- आवेदक अपनी आवश्यकता के अनुसार ₹2 लाख तक का लघु ऋण या ₹5 लाख तक का बड़ा ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- ऋण राशि का भुगतान अधिकतम 20 त्रैमासिक किश्तों में किया जा सकता है।
- कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) फोन नंबर: 06122204975
- टोल-फ्री नंबर: 18003456123
योजना का सारांश | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना |
| कार्यान्वयन एजेंसी | बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC), पटना |
| लाभ | स्वरोजगार के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर ₹5,00,000 तक का ऋण |
| लाभार्थी | बिहार के निवासी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र व्यक्ति |
| सब्सक्रिप्शन | योजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें . |
| आवेदन जमा करने का कार्यालय | संबंधित जिले के सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय |
योजना के बारे में
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) द्वारा संचालित एक ऋण योजना है। इस योजना के तहत बिहार के अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार गतिविधियों तथा छोटे व्यवसायों की स्थापना या विस्तार के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में उनके संबंधित जिले के सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन पत्रों की जांच के बाद उन्हें जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना था, जो दोनों वित्तीय वर्षों के लिए एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार करती थी। चयनित आवेदक और निगम के बीच निर्धारित अनुबंध तथा गारंटी बांड निष्पादित होने के बाद ही ऋण स्वीकृत किया जाता था।
इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, लघु ऋण (₹2 लाख तक) तथा बड़ा ऋण (₹2 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक)। आधिकारिक विज्ञापन में वित्तपोषित किए जाने वाले व्यवसायों के प्रकार, पात्रता की शर्तें, गारंटी संबंधी आवश्यकताएँ, ऋण चुकौती की शर्तें तथा उधारकर्ताओं के लिए अन्य महत्वपूर्ण नियम भी निर्धारित किए गए हैं।
जो आवेदक बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण एवं आजीविका से संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, जो पात्र अल्पसंख्यक उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना उपलब्ध है, जिसके तहत पात्र तलाकशुदा एवं परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, डेयरी आधारित स्वरोजगार में रुचि रखने वाले व्यक्ति देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना का लाभ भी ले सकते हैं, जो देशी नस्ल की गायों के पालन को वित्तीय सहायता के माध्यम से बढ़ावा देती है। इन सभी योजनाओं का संचालन अलग-अलग किया जाता है तथा प्रत्येक योजना की अपनी पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया निर्धारित है।
योजना के लाभ
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत चयनित पात्र आवेदकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- पात्र अल्पसंख्यक लाभार्थियों को स्वरोजगार एवं व्यवसाय स्थापित करने या उसका विस्तार करने के लिए ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत आवेदक की आवश्यकता एवं पात्रता के अनुसार ₹2 लाख तक का लघु ऋण तथा ₹2 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक का बड़ा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- स्वीकृत ऋण पर 5% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर लागू होती है।
- लाभार्थी इस ऋण का उपयोग बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) द्वारा स्वीकृत विभिन्न व्यापार, विनिर्माण तथा सेवा संबंधी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं।
- ऋण राशि तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान अधिकतम 20 त्रैमासिक (Quarterly) किश्तों में किया जा सकता है, जिससे उधारकर्ताओं के लिए ऋण चुकाना अधिक सुविधाजनक हो जाता है।
- यदि स्वीकृत ऋण के अंतर्गत ₹1 लाख या उससे अधिक मूल्य की मशीनरी, उपकरण, औजार अथवा अन्य परिसंपत्तियों की खरीद शामिल है, तो निगम लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत कोटेशन या प्रोफार्मा इनवॉइस के आधार पर RTGS के माध्यम से भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता (Supplier) के बैंक खाते में स्थानांतरित करता है।
ऋण राशि एवं ब्याज दर
आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार की ऋण श्रेणियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऋण राशि, ब्याज दर, गारंटी संबंधी आवश्यकताएँ तथा पुनर्भुगतान की शर्तें निम्नलिखित हैं:
1. लघु ऋण (Small Loan)
- ऋण राशि: ₹2,00,000 तक
- ब्याज दर: 5% प्रति वर्ष
- पुनर्भुगतान अवधि: अधिकतम 20 त्रैमासिक किश्तें
2. बड़ा ऋण (Large Loan)
- ऋण राशि: ₹2,00,000 से अधिक तथा ₹5,00,000 तक
- ब्याज दर: 5% प्रति वर्ष
- पुनर्भुगतान अवधि: अधिकतम 20 त्रैमासिक किश्तें
ऋण राशि के अनुसार गारंटी संबंधी आवश्यकताएँ (दोनों श्रेणियों पर लागू)
- ₹1,00,000 तक के ऋण के लिए: स्वयं की गारंटी (Self Guarantee) या ऐसे व्यक्ति की गारंटी जिसके माता-पिता के नाम पर लगान रसीद (Rent Receipt) अथवा पंजीकरण (Registration) से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हों।
- ₹1,00,001 से ₹5,00,000 तक के ऋण के लिए: अचल संपत्ति के समतुल्य बंधक (Equitable Mortgage) पर आधारित गारंटी बांड के साथ निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति की गारंटी आवश्यक होगी-
- सरकारी/अर्द्धसरकारी/बैंक/स्वायत्त निकाय का कर्मचारी, जिसकी सेवा अवधि कम से कम 5 वर्ष शेष हो।
- आयकरदाता (Income Tax Payer) की व्यक्तिगत गारंटी।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।
- पंजीकृत मदरसा शिक्षक।
- नियोजित शिक्षक।
- वक्फ मुतवल्ली (Waqf Mutawalli)।
ऋण वितरण
आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, यदि स्वीकृत ऋण के अंतर्गत ₹1 लाख या उससे अधिक मूल्य की मशीनरी, उपकरण, औजार अथवा अन्य परिसंपत्तियों की खरीद शामिल होती है, तो निगम लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत कोटेशन या प्रोफार्मा इनवॉइस के आधार पर RTGS के माध्यम से भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में करता है।
ऋण अनुबंध
ऋण जारी किए जाने से पहले चयनित आवेदक को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) के साथ निर्धारित प्रारूप में ऋण अनुबंध (Loan Agreement) एवं गारंटी बांड (Guarantee Bond) निष्पादित करना अनिवार्य है। इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही ऋण स्वीकृत किया जाता है।
पात्र व्यावसायिक गतिविधियाँ
आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार, व्यापार, विनिर्माण तथा सेवा संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। विज्ञापन में निम्नलिखित व्यवसायों का उल्लेख किया गया है:
लघु ऋण (₹2,00,000 तक) | बड़ा ऋण (₹2,00,000 से अधिक तथा ₹5,00,000 तक) |
ब्यूटी पार्लर | मोबाइल दुकान |
जनरल स्टोर | ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन |
स्टेशनरी की दुकान | चूड़ी निर्माण इकाई |
चूड़ी की दुकान | गारमेंट उद्योग |
किराना दुकान | गेट एवं ग्रिल फैब्रिकेशन |
विद्युत सामान की दुकान | राइस मिल |
क्रॉकरी की दुकान | जनरेटर व्यवसाय |
प्लास्टिक सामान की दुकानp | डीटीपी/कंप्यूटर की दुकान |
ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग | टेम्पो/मिनी वैन/पिकअप वाहन |
स्पेयर पार्ट्स की दुकान | रेडीमेड कपड़ों की दुकान |
सिलाई एवं कढ़ाई कार्य | फर्नीचर की दुकान |
चाय की दुकान | जूते-चप्पल की दुकान |
पान की दुकान | कपड़ों की दुकान |
नाश्ते की दुकान | अनाज का व्यापार |
बकरी/मुर्गा मांस की दुकान | भवन निर्माण सामग्री की दुकान |
टायर-ट्यूब रिपेयरिंग | दवा की दुकान |
मोमबत्ती एवं अगरबत्ती निर्माण | पोल्ट्री फार्मिंग |
मोटर रिवाइंडिंग | इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान |
अंडे की दुकान | मिनरल वाटर प्लांट |
एप्लीक (Applique) कार्य | आभूषण की दुकान |
जूट बैग निर्माण | हार्डवेयर की दुकान |
मोबाइल/लैपटॉप रिपेयरिंग | पैथोलॉजी लैब |
आटा/मसाला मिल | कोचिंग संस्थान |
तेल मिल | बैग निर्माण इकाई |
ई-रिक्शा | बेकरी |
फल एवं सब्जी की दुकान | फ्लेक्स/डिजिटल प्रिंटिंग |
- | मेडिकल उपकरण निर्माण |
- | स्टील फैब्रिकेशन |
- | टायर-ट्यूब की दुकान |
पात्रताएँ
आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक सरकारी या अर्द्धसरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- निर्धारित तिथि के अनुसार आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय ₹4,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जहाँ लागू हो, प्रस्तावित व्यवसाय के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता, अनुभव अथवा कौशल आवेदक के पास होना चाहिए।
- आवेदक बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC), किसी बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था का ऋण चूककर्ता (Defaulter) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को निर्धारित आवेदन अवधि के भीतर निर्धारित आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। अपूर्ण आवेदन अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं।
- आवेदक को ऋण श्रेणी के अनुसार निर्धारित गारंटर उपलब्ध कराने होंगे:
- ₹2 लाख तक के ऋण के लिए: एक गारंटर।
- ₹2 लाख से अधिक तथा ₹5 लाख तक के ऋण के लिए: दो गारंटर।
- ऋण स्वीकृत होने से पहले आवेदक को BSMFC के साथ निर्धारित ऋण अनुबंध एवं गारंटी बांड निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
नोट: यदि उधारकर्ता द्वारा वार्षिक किश्तों का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं किया जाता है, तो ऋण अवधि पूर्ण होने के बाद अतिदेय राशि पर दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) की गणना की जाएगी तथा निगम द्वारा उसकी वसूली की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
निर्धारित आवेदन पत्र तथा आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, आवेदकों को पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित (Self-Attested) प्रतियाँ जमा करनी थीं:
- आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
- बिहार का स्थायी निवास प्रमाण।
- अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र, जिससे यह प्रमाणित हो कि परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- प्रस्तावित व्यवसाय से संबंधित तकनीकी योग्यता, प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- आवेदन पत्र में अपेक्षित अनुसार प्रस्तावित व्यवसाय/गतिविधि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) अथवा आवश्यक जानकारी।
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- बैंक खाते का विवरण, जिसमें खाता संख्या एवं IFSC कोड शामिल हो।
- ऋण श्रेणी के अनुसार गारंटर/गारंटरों का विवरण एवं उनसे संबंधित आवश्यक दस्तावेज।
- यदि चार पहिया वाहन के लिए ऋण लिया जा रहा है, तो लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।
- यदि दवा की दुकान के लिए ऋण लिया जा रहा है, तो ड्रग लाइसेंस की प्रति।
- आवेदन की प्रक्रिया के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) द्वारा मांगा गया कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज।
आवेदन प्रक्रिया
आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र में स्वीकार किए जाते थे।
- चरण 1: निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें
- आवेदकों को योजना के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करना था।
- यह आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालयों से भी उपलब्ध कराया जाता था।
- चरण 2: आवेदन पत्र भरें
- आवेदक को आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक निम्नलिखित सभी विवरण भरने होते थे:
- व्यक्तिगत जानकारी
- आवासीय पता
- अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विवरण
- शैक्षणिक योग्यता
- व्यवसाय से संबंधित विवरण
- परिवार की वार्षिक आय
- प्रस्तावित व्यवसाय/गतिविधि का विवरण
- आवश्यक ऋण राशि
- बैंक खाते का विवरण
- जहाँ लागू हो, गारंटर की जानकारी
- चरण 3: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- आवेदकों को पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होते थे। अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बिना जमा किए गए आवेदन अस्वीकार किए जा सकते थे।
- चरण 4: आवेदन जमा करें
- पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन अवधि के भीतर आवेदक के जिले के सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करना होता था।
- चरण 5: आवेदन का सत्यापन एवं अग्रेषण
- आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित जिला कार्यालय द्वारा आवेदन की जांच की जाती थी तथा पात्र आवेदनों को विचारार्थ जिला स्तरीय चयन समिति के पास भेजा जाता था।
आवेदन के बाद चयन प्रक्रिया
आवेदन जमा होने के बाद, आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार चयन एवं ऋण स्वीकृति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:
- 1. आवेदनों की जांच
- निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों की संबंधित सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय द्वारा जांच की जाती है, ताकि आवेदकों की पात्रता तथा आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की पूर्णता का सत्यापन किया जा सके।
- 2. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन
- पात्र आवेदनों को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति के लिए एक सामान्य मेरिट/चयन सूची तैयार करती है।
- 3. ऋण स्वीकृति
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों के नाम बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) द्वारा ऋण स्वीकृति के लिए विचार किए जाते हैं।
- 4. अनुबंध का निष्पादन
- ऋण जारी किए जाने से पहले चयनित आवेदक को BSMFC के साथ निर्धारित ऋण अनुबंध (Loan Agreement) एवं गारंटी बांड (Guarantee Bond) निष्पादित करना होता है तथा निगम द्वारा निर्धारित अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं।
- 5. ऋण वितरण
- सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद स्वीकृत ऋण लाभार्थी को जारी किया जाता है। यदि स्वीकृत ऋण में ₹1 लाख या उससे अधिक मूल्य की मशीनरी, उपकरण, औजार अथवा अन्य परिसंपत्तियों की खरीद शामिल है, तो लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत कोटेशन या प्रोफार्मा इनवॉइस के आधार पर भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में किया जाता है।
ऋण पुनर्भुगतान की शर्तें
आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुनर्भुगतान शर्तें लागू होती हैं:
- ऋण पर 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर लागू होती है।
- उधारकर्ता को ऋण राशि के साथ उस पर देय ब्याज का भी भुगतान करना होगा।
- संपूर्ण ऋण राशि का पुनर्भुगतान अधिकतम 20 त्रैमासिक (Quarterly) किश्तों में किया जा सकता है।
- ऋण जारी होने से पहले चयनित आवेदक को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) के साथ निर्धारित ऋण अनुबंध एवं गारंटी बांड निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
- ₹2 लाख तक के ऋण के लिए उधारकर्ता को एक गारंटर प्रस्तुत करना होगा।
- ₹2 लाख से अधिक तथा ₹5 लाख तक के ऋण के लिए उधारकर्ता को दो गारंटर प्रस्तुत करने होंगे।
- यदि स्वीकृत ऋण में ₹1 लाख या उससे अधिक मूल्य की मशीनरी, उपकरण, औजार अथवा अन्य परिसंपत्तियों की खरीद शामिल है, तो निगम लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत कोटेशन या प्रोफार्मा इनवॉइस के आधार पर RTGS के माध्यम से भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में करता है।
महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें
आधिकारिक विज्ञापन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तों का भी उल्लेख किया गया है:
- यह योजना केवल अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उन पात्र आवेदकों पर लागू होती है, जो निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
- आवेदन केवल निर्धारित आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके ही जमा किया जाना चाहिए।
- अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं।
- निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ऋण स्वीकृति जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन तथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) की स्वीकृति के अधीन होगी।
- चयनित आवेदक को ऋण स्वीकृत होने से पहले निर्धारित अनुबंध एवं गारंटी संबंधी सभी औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी।
- आवेदकों को आवेदन पत्र में सही एवं सत्य जानकारी प्रदान करनी होगी।
- यदि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी अथवा दस्तावेज गलत या असत्य पाए जाते हैं, तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है अथवा निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
- आधिकारिक विज्ञापन में इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सब्सिडी, अनुदान, मार्जिन मनी सहायता अथवा ऋण माफी का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) की आधिकारिक वेबसाइट
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के दिशा-निर्देश
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन पत्र
संपर्क विवरण
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:
- कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC)
- कार्यालय का पता हज भवन, पटना, बिहार
- फोन नंबर: 06122204975
- टोल-फ्री नंबर: 18003456123
- ईमेल: [email protected], [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह बिहार सरकार की एक ऋण योजना है, जिसके तहत पात्र अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए ₹5 लाख तक का ऋण 5% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण दिया जाता है।
स्वीकृत ऋण पर 5% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर लागू होती है।
बिहार के स्थायी निवासी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय के पात्र व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऋण राशि का भुगतान अधिकतम 20 त्रैमासिक किश्तों में किया जा सकता है।
नहीं। इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की सब्सिडी, अनुदान, मार्जिन मनी सहायता या ऋण माफी का प्रावधान नहीं है।
आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से ऑफलाइन संबंधित सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करना होता है।
इस योजना का संचालन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (BSMFC) द्वारा बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत किया जाता है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
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- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
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