बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत Pradeep on Tue, 07/07/2026 - 17:12
बिहार CM
Scheme Open
Bihar Mukhyamantri Vidyarthi Protsahan Yojna image
हाइलाइट
  • पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अधिकतम 15,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • पात्र विद्यार्थी योजना के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • प्रोत्साहन राशि आधार-सीडेड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संपर्क सूत्र: 0612-2233333
  • बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड संपर्क सूत्र: 0612-2257860
  • बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड हेल्पडेस्क: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामबिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
लाभअधिकतम 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि
लाभार्थीबिहार के पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थी
नोडल विभागबिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाआधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से

योजना के बारे में

बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक मेधावी प्रोत्साहन योजना है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। निर्धारित परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले पात्र विद्यार्थियों को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ कम होता है और वे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। योजना के तहत स्वीकृत प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है।

योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट (कक्षा 12) या मौलवी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वहीं, प्रथम श्रेणी से फौकानिया परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र छात्र एवं छात्राओं को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह लाभ प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार दिया जाता है और आवेदन एवं दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद ही राशि जारी की जाती है।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। अब पात्र विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन अपना पंजीकरण कर सकते हैं, अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पात्रता सत्यापित होने के बाद आवेदक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा निर्धारित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार संख्या बैंक खाते से डीबीटी के लिए सीडेड हो। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित शिक्षण संस्थान और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों एवं आवेदन का सत्यापन किया जाता है। सफल सत्यापन के बाद ही प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। साथ ही, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में केवल एक ही आवेदन जमा करना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

योजना के लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत निर्धारित परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • प्रोत्साहन राशि आवेदन एवं दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
  • पात्र विद्यार्थियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है:
पात्र विद्यार्थीयोग्यता परीक्षाप्रोत्साहन राशि
मुस्लिम छात्राएंइंटरमीडिएट (कक्षा 12)15,000 रुपये
अल्पसंख्यक छात्राएंमौलवी परीक्षा15,000 रुपये
अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राएंफौकानिया परीक्षा10,000 रुपये

पात्रताएं

बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) से संबंधित होना चाहिए।
  • विद्यार्थी ने संबंधित परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की हो।
  • योजना का लाभ केवल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा:
    • इंटरमीडिएट (कक्षा 12) – केवल मुस्लिम छात्राओं के लिए।
    • मौलवी परीक्षा – केवल छात्राओं के लिए।
    • फौकानिया परीक्षा – छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए।
  • प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थी केवल एक बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • एक शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

  • आधार कार्ड।
  • बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र (डोमिसाइल प्रमाण पत्र)।
  • पंजीकरण कार्ड ।
  • योग्यता परीक्षा का प्रमाण पत्र या अंकपत्र (जैसा लागू हो):
    • पात्र विद्यार्थियों के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
    • जहां लागू हो, पिछली कक्षा/वर्ष का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या अंकपत्र।
  • हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर।
  • सक्रिय मोबाइल नंबर।
  • वैध ईमेल आईडी।
  • आधार से सीडेड बैंक खाते की पासबुक।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र विद्यार्थी बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:

  • बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  • स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज पर शैक्षणिक सत्र, कक्षा और बोर्ड का चयन करें।
  • अपनी अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर दर्ज करें और "Verify & Proceed" पर क्लिक करके अपनी पात्रता की जांच करें।
  • यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो अपना नाम, आधार संख्या, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके ऑनलाइन पंजीकरण करें।
  • सफल पंजीकरण के बाद आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिए जाएंगे।
  • ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
  • प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल में लॉगिन करें तथा पहली बार लॉगिन करने पर अपना पासवर्ड बदलें।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरें।
  • आधार कार्ड, बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र, पंजीकरण कार्ड, योग्यता परीक्षा का प्रमाण पत्र/अंकपत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो एवं हस्ताक्षर सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें, क्योंकि अंतिम सबमिशन के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।
  • आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करें तथा भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी रसीद/प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
  • आवेदन जमा होने के बाद संबंधित शिक्षण संस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • सफल सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज दी जाएगी।

महत्वपूर्ण निर्देश

  • यह सुविधा केवल बिहार के स्थायी निवासी पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है।
  • आवेदन केवल निर्धारित शैक्षणिक सत्र के लिए ही स्वीकार किए जाएंगे।
  • प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थी केवल एक बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • एक शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल एक ही आवेदन करें। एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक है और आधार से सीडेड हो।
  • अपनी लॉगिन जानकारी गोपनीय रखें और इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।
  • आवेदन पर कार्रवाई होने से पहले आवेदक का शिक्षण संस्थान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर: 0612-2233333
  • बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संपर्क नंबर: 0612-2257860
  • बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के तहत निर्धारित परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अधिकतम 15,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बिहार के स्थायी निवासी पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थी, जिन्होंने निर्धारित परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है और संबंधित शैक्षणिक सत्र की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पात्र विद्यार्थियों को उनकी योग्यता परीक्षा के अनुसार अधिकतम 15,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्र विद्यार्थी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर अपनी पात्रता की जांच करने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

हाँ। आवेदन के लिए आधार संख्या आवश्यक है। साथ ही, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आधार आपके बैंक खाते से सीडेड होना चाहिए।

नहीं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाता है। एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://ekalyan.bihar.gov.in/mvpy है। 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

Zoology

आपका नाम
Rahul Kumar
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Student

10

आपका नाम
Ram lakhan Mukhiya
टिप्पणी

Mere padhai ke liye laakar Pachai.

Science

आपका नाम
Ritesh chavan
टिप्पणी

i am student

Science

आपका नाम
Rahul kumar
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