- पात्र पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिविल सेवा और बिहार सिविल सेवा के लिए आर्थिक सहायता।
- यूपीएससी अभ्यर्थियों को ₹1,00,000 की प्रोत्साहन राशि।
- बीपीएससी अभ्यर्थियों को ₹50,000 की सहायता।
- डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भुगतान।
- बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हेल्पलाइन नंबर: 0612-2200125
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 2025 |
| लाभ | यूपीएससी के लिए ₹1,00,000 एवं बीपीएससी के लिए ₹50,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि |
| लाभार्थी | बिहार के बीसी, ईडब्ल्यूएस एवं सामान्य वर्ग के पात्र पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थी |
| नोडल विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन माध्यम से। |
योजना के बारे में
बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना 'सम्बल' के अंतर्गत शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग (बीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं सामान्य वर्ग के पात्र पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान की जाती है, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) या बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य पात्र अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी बिना आर्थिक कठिनाई के जारी रखने में सहयोग देना है।
योजना के अंतर्गत यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000 तथा बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह राशि आवेदन के सफल सत्यापन के बाद डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही, वह बीसी, ईडब्ल्यूएस या सामान्य वर्ग से संबंधित होना चाहिए और किसी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, निगम अथवा सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जाता है, चाहे अभ्यर्थी यूपीएससी और बीपीएससी दोनों की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।
बिहार सरकार इस योजना का संचालन व्यापक बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत करती है। इस पहल के तहत विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें महिलाओं के लिए महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ईबीसी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शामिल हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को सिविल सेवा एवं अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना है।
बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन केवल आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण करना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना तथा आवेदन जमा करना होता है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिविल सेवा की तैयारी जारी रखने में सहायता प्रदान करती है और उन्हें सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।
योजना के लाभ
- मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1,00,000 की सहायता दी जाती है।
- बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 की सहायता दी जाती है।
- सहायता राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
- दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा की आगे की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।
पात्रताएं
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पिछड़ा वर्ग (बीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या सामान्य वर्ग का पुरुष होना चाहिए।
- आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) या बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक किसी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, निगम या सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
- हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र / ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड।
- प्रतियोगी परीक्षा का प्रवेश पत्र।
- प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन की प्रति।
- प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी।
- बैंक पासबुक एवं केंसिल चेक।
- प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी शपथ पत्र।
आवेदन प्रक्रिया
बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। पात्र अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पूरा करना होगा।
- बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) पूरा करें।
- पंजीकृत यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
- जिस प्रतियोगी परीक्षा (यूपीएससी या बीपीएससी) के लिए प्रोत्साहन राशि का दावा करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी जानकारी दर्ज करें।
- निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- भरी गई जानकारी की जांच करें और आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
- भविष्य के लिए आवेदन संख्या सुरक्षित रखें या आवेदन की रसीद डाउनलोड कर लें।
- आवेदन की स्थिति देखने या आवश्यक होने पर जानकारी अपडेट करने के लिए कभी भी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
आवेदन संबंधी नियम
- प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदक को पोर्टल पर केवल एक बार पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा।
- एक समय में केवल एक ही परीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- यदि एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं, तो अंतिम आवेदन ही मान्य होगा।
- आवेदन पत्र में सही एवं पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है।
- सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
- गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज जमा करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- प्रोत्साहन राशि केवल आवेदन के सत्यापन के बाद डीबीटी के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना पंजीकरण लिंक
- बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आवेदक लॉगिन
- बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अधिसूचना
- बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
संपर्क जानकारी
- बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हेल्पलाइन नंबर: 0612-2200125
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसके तहत यूपीएससी या बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
नहीं, वर्तमान में यह योजना केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है।
यदि आवेदन में कोई गलत जानकारी दी जाती है, तो आपका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है या आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच अवश्य कर लें।
प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इसलिए दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद आमतौर पर राशि प्राप्त होने में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है।
नहीं, यह योजना दिव्यांग सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के पात्र पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है।
बिहार के स्थायी निवासी, जो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या पिछड़ा वर्ग से संबंधित हों, कम से कम 40% दिव्यांगता रखते हों तथा यूपीएससी या बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पात्र अभ्यर्थियों को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1,00,000 तथा बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हाँ। पात्र अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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