- पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसव के बाद ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह लाभ उन महिलाओं को उपलब्ध है जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में कम-से-कम एक वर्ष से पंजीकृत हैं।
योजना का लाभ केवल लाभार्थी के पहले दो बच्चों तक सीमित है।
- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल हेल्पलाइन नंबर: 07712443809
Summary of Scheme | |
|---|---|
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मिनीमाता महतारी जतन योजना |
लाभ | ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता |
प्रारंभ तिथि | 04 मार्च 2010 |
विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार |
लाभार्थी | पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक |
Subscription | |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
योजना का परिचय
मिनीमाता महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा राज्य की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए संचालित एक मातृत्व कल्याण योजना है। इस योजना की शुरुआत 04 मार्च 2010 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसव के दौरान महिला श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा निर्माण श्रमिक परिवारों में मातृ एवं शिशु कल्याण को बढ़ावा देना है।
निर्माण कार्य में लगी महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अक्सर मजदूरी में कमी, चिकित्सा व्यय, पौष्टिक आहार की आवश्यकता तथा प्रसवोत्तर देखभाल जैसी परिस्थितियों के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कल्याण मंडल ने इस योजना को शुरू किया, ताकि मातृत्व अवधि के दौरान महिलाओं को वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।
योजना के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, वे पात्र महिला निर्माण श्रमिक जो प्रसव से कम-से-कम एक वर्ष पहले से मंडल में पंजीकृत हैं, उन्हें ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि प्रसव, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल तथा नवजात शिशु की देखभाल से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला श्रमिक का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में वैध पंजीकरण होना आवश्यक है। इसके साथ ही, आवेदन बच्चे के जन्म की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। योजना के तहत सहायता केवल लाभार्थी के पहले दो बच्चों तक ही सीमित है। यदि पात्र महिला निर्माण श्रमिक की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो योजना के अंतर्गत देय पूरी सहायता राशि उसके पति को प्रदान की जाती है।
यह योजना न केवल महिला निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रसव के दौरान होने वाले खर्चों में सहायता देकर यह योजना श्रमिक परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य करती है।
छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी पात्र हो सकते हैं। मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत मातृत्व सहायता के अतिरिक्त पात्र श्रमिक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत आवास सहायता, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत वरिष्ठ श्रमिक सहायता तथा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक श्रमिक इन योजनाओं की पात्रता, लाभ तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अलग-अलग प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के उद्देश्य
- पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- निर्माण श्रमिक परिवारों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना।
- प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल से जुड़े आर्थिक बोझ को कम करना।
- निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण को बढ़ावा देना।
- माता और नवजात शिशु दोनों के लिए बेहतर देखभाल एवं पोषण सुनिश्चित करना।
योजना के लाभ
- पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को बच्चे के जन्म के बाद ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, पोषण एवं बाल कल्याण से संबंधित खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक होनी चाहिए।
- श्रमिक का बच्चे के जन्म से कम-से-कम एक वर्ष पूर्व मंडल में पंजीकरण होना आवश्यक है।
- आवेदक के पास मंडल द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- लाभार्थी को समय-समय पर कल्याण मंडल द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होगा।
- बच्चे के जन्म की तिथि से 90 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ केवल पहले दो बच्चों तक ही सीमित है।
नोट: यदि प्रसव के दौरान लाभार्थी महिला निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो योजना के अंतर्गत देय पूरी सहायता राशि उसके पति को प्रदान की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र अथवा एएनएम द्वारा जारी मातृ एवं शिशु कार्ड।
- बैंक पासबुक की प्रति।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- कल्याण मंडल द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- स्व-घोषणा पत्र।
- आधार कार्ड।
- नियोजक (Employer) संबंधी विवरण का निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र
आवेदन प्रक्रिया
- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ, "Resources" मेनू के अंतर्गत उपलब्ध"Schemes" अनुभाग में जाएँ।
- उपलब्ध योजनाओं की सूची में "मिनीमाता महतारी जतन योजना" खोजें और "Apply Here" पर क्लिक करें।
- अपना जिला चुनें और पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन क्रमांक दर्ज करें।
- लाभार्थी की जानकारी प्राप्त करने के लिए "See Details" पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर प्रदर्शित पंजीकरण विवरण को ध्यानपूर्वक जांच लें।
- पोर्टल पर श्रमिक अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पहले से प्राप्त की गई योजनाओं की जानकारी भी दिखाई जाएगी।
- सभी विवरणों की समीक्षा करने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और सत्यापन हेतु अनुरोध सबमिट करें।
- श्रमिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा। आगे बढ़ने के लिए ओटीपी दर्ज करें।
- ओटीपी सत्यापित होने के बाद श्रमिक का नाम, आधार विवरण तथा पंजीकरण संबंधी जानकारी स्वतः भर जाएगी।
- जिस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और योजना से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- आधार कार्ड
- नियोजक का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक मंडल द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज
- आवेदन पत्र में दर्ज सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए "Submit" बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन विवरण को सुरक्षित रखें या उसका प्रिंट निकाल लें।
- सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात सहायता राशि ₹20,000 लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
- मिनीमाता महतारी जतन योजना का विवरण
- मिनीमाता महतारी जतन योजना स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
संपर्क जानकारी
- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल: पता: प्रवीण भवन, 31/520, चोपड़ा कॉम्प्लेक्स के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़
- फोन नंबर: 07712443809
- ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
छत्तीसगढ़ मिनीमाता महतारी जतन योजना पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित एक मातृत्व सहायता योजना है। इसके तहत पात्र महिला श्रमिकों को प्रसव के बाद ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ उन महिला निर्माण श्रमिकों को मिल सकता है जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकरण बच्चे के जन्म से कम-से-कम एक वर्ष पहले से सक्रिय है।
योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को बच्चे के जन्म के बाद ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।
नहीं। इस योजना का लाभ केवल लाभार्थी महिला के पहले दो बच्चों तक ही सीमित है।
लाभार्थी को बच्चे के जन्म की तिथि से 90 दिनों के भीतर योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, मातृ एवं शिशु कार्ड, स्व-घोषणा पत्र तथा अन्य निर्धारित दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।
हाँ। स्वीकृत होने पर योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
यदि प्रसव के दौरान लाभार्थी महिला निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो योजना के तहत देय पूरी सहायता राशि उसके पति को प्रदान की जाती है।
आवेदक छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में पंजीकरण संख्या सत्यापन, ओटीपी प्रमाणीकरण तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना शामिल है।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर 0771-2443809 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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