छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Tue, 09/06/2026 - 17:58
Vishnu Deo Sai CM Chhattisgarh
Scheme Open
 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
हाइलाइट
  • 59 से 60 वर्ष आयु के वरिष्ठ निर्माण श्रमिकों को ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
  • कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना।
  • सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल: फोन नंबर: 07712443809
  • फैक्स: 07712443809
  • ईमेल: [email protected]
Summary of Scheme
योजना का नाम
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
लाभ
₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता
प्रारंभ तिथि
12 मई 2022
विभाग
श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
लाभार्थी
59 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक
Subscription
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन

योजना का परिचय

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। निर्माण श्रमिक वर्षों तक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन बढ़ती आयु के साथ उन्हें आर्थिक असुरक्षा और रोजगार संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।

यह योजना राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं और बढ़ती आयु के साथ उनके लिए नियमित आय के अवसर सीमित हो जाते हैं। ऐसे में 60 वर्ष की आयु के निकट पहुँचने वाले श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के माध्यम से सरकार वरिष्ठ निर्माण श्रमिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराती है। योजना के तहत पात्र श्रमिकों को ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी आवश्यक जरूरतों और दैनिक खर्चों को पूरा करने में सहायता प्राप्त कर सकें।

यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और श्रमिकों को वृद्धावस्था की ओर बढ़ते समय आर्थिक सहारा प्रदान करती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र श्रमिक निर्धारित आवेदन प्रक्रिया का पालन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे लाभ का पारदर्शी एवं प्रभावी वितरण सुनिश्चित होता है।

लाभार्थी अन्य संबंधित योजनाओं जैसे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये योजनाएँ श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं।

योजना के लाभ

  • पात्र निर्माण श्रमिकों को "₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता" प्रदान की जाती है।
  • सेवानिवृत्ति आयु के निकट पहुँच रहे वरिष्ठ निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहयोग मिलता है।
  • सहायता राशि "प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)" के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

पात्रता

  • आवेदक कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 59 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक कम से कम 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
  • निर्धारित स्व-घोषणा पत्र भरना आवश्यक है।
  • आवेदक ने मंडल की किसी निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का लाभ पहले प्राप्त न किया हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की स्कैन की हुई प्रति
  • निर्धारित प्रारूप में नियोजक का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार का फोटो (यदि आवश्यक हो)
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया

  • छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और"Resources" मेनू के अंतर्गत उपलब्ध"Schemes" अनुभाग में जाएँ।
  • सक्रिय योजनाओं की सूची में*"छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना"** का चयन करें और"Apply Here" पर क्लिक करें।
  • अपना जिला चुनें और पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन क्रमांक दर्ज करें।
  • लाभार्थी की जानकारी प्राप्त करने के लिए "See Details" पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर प्रदर्शित पंजीयन विवरण का सत्यापन करें।
  • पोर्टल पर श्रमिक एवं उसके परिवार द्वारा पूर्व में प्राप्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदर्शित होगी।
  • श्रमिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके आगे बढ़ें।
  • श्रमिक का नाम, पंजीयन विवरण तथा आधार संबंधी जानकारी स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। शेष आवश्यक विवरण जैसे बैंक खाते की जानकारी आदि भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
    • श्रमिक पंजीयन कार्ड
    • आधार कार्ड
    • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
    • नियोजक का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
    • बैंक पासबुक मंडल द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज
  • सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करें, कैप्चा कोड दर्ज करें और आवेदन जमा करें।
  • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर एक आवेदन क्रमांक (Application Number) प्राप्त होगा।
  • भविष्य के संदर्भ हेतु आवेदन की रसीद को सुरक्षित रखें या उसका प्रिंट निकाल लें।
  • आवेदन का सत्यापन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जाएगा।
  • सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात ₹20,000 की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल: पता: प्रवीण भवन, 31/520, चोपड़ा कॉम्प्लेक्स के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़
  • फोन नंबर: 07712443809
  • फैक्स: 07712443809
  • ईमेल: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह छत्तीसगढ़ सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ निर्माण श्रमिकों को ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 

यह लाभ 59 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिया जाता है।
 

पात्र लाभार्थियों को ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 

आवेदक का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में कम से कम 3 वर्षों से पंजीकृत होना आवश्यक है।
 

हाँ, इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के पात्र एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिया जाता है।
 

श्रमिक पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र तथा नियोजक का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
 

हाँ, आवेदन के लिए आधार कार्ड आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है।
 

सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
 

नहीं, जो श्रमिक पहले से मंडल की किसी निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
 

आवेदन छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से किया जा सकता है।
 

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