हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना

द्वारा प्रस्तुत Pradeep on Wed, 16/09/2026 - 14:06
हरियाणा CM
Scheme Open
Haryana Dr Ambedkar Medhavi Chhatar Sanshodhit Yojana Image
हाइलाइट
  • राज्य सरकार द्वारा 8000 से 12000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
  • छात्रवृत्ति कक्षा 11 से परास्नातक तक के मेधावी छात्रों को उपलब्ध होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
  • हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेल्पडेस्क: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामहरियाणा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना
लाभप्रति वर्ष ₹8,000 से ₹12,000 की छात्रवृत्ति।
लाभार्थीअनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य निर्धारित श्रेणियों से संबंधित मेधावी विद्यार्थी।
नोडल विभागअनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
सदस्यतायोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाहरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

योजना के बारे में

हरियाणा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हरियाणा सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है, जो निर्धारित पात्र श्रेणियों से संबंधित मेधावी विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पात्र विद्यार्थियों को शैक्षणिक स्तर और पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति वर्ष ₹8,000 से ₹12,000 तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है।

डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों, पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए, पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-बी और अन्य निर्धारित श्रेणियों के पात्र विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, 10+2 स्तर के पाठ्यक्रम, स्नातक पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित विभिन्न शैक्षणिक स्तरों और निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए लागू है। छात्रवृत्ति की राशि संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग होती है। हरियाणा में शिक्षा से संबंधित अन्य सहायता प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी हरियाणा चिराग योजना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए आवेदन करने हेतु विद्यार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी श्रेणी, अर्हता परीक्षा और निवास क्षेत्र के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक प्रतिशत की शर्त भी पूरी करनी होगी। संशोधित दिशा-निर्देशों में शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत 17 अगस्त 2026 से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र विद्यार्थी निर्धारित अंतिम तिथि से पहले हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, अर्हता परीक्षा की अंकतालिका, चालू वर्ष का आय प्रमाण पत्र, वर्तमान शैक्षणिक नामांकन का प्रमाण और हरियाणा निवास प्रमाण पत्र तैयार रखना चाहिए।

छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित शैक्षणिक और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है। आवश्यक प्रतिशत, आय और निवास संबंधी शर्तों को पूरा करने वाले विद्यार्थी निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर सकते हैं और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

Dr Ambedkar Medhavi Chhatar Sanshodhit Yojana Info

योजना के लाभ

हरियाणा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पात्र मेधावी विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थी के शैक्षणिक स्तर और किए जा रहे पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित होती है।

  • योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए ₹8,000 से ₹12,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • पात्र विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक स्तर और पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।
  • योजना में निर्धारित विद्यालयी, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं।
  • निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य पात्र श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं।
  • योजना विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती है।

पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति सहायता

वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थी की पिछली शैक्षणिक योग्यता और वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित होती है। लागू सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

पिछली शैक्षणिक योग्यतावर्तमान पाठ्यक्रमवार्षिक छात्रवृत्ति
मैट्रिक (कक्षा 10वीं)कक्षा 11वीं या डिप्लोमा/प्रमाणपत्र₹8,000
10+2 – कलास्नातक प्रथम वर्ष₹8,000
10+2 – वाणिज्य/विज्ञानस्नातक प्रथम वर्ष₹8,000
10+2 – इंजीनियरिंग/तकनीकी/व्यावसायिकस्नातक प्रथम वर्ष₹9,000
10+2 – चिकित्सा/संबंधितस्नातक प्रथम वर्ष₹10,000
स्नातक – कला/वाणिज्य/विज्ञानस्नातकोत्तर प्रथम वर्ष₹9,000
स्नातक – इंजीनियरिंग/तकनीकी/व्यावसायिकस्नातकोत्तर प्रथम वर्ष₹11,000
स्नातक – चिकित्सा/संबंधितस्नातकोत्तर प्रथम वर्ष₹12,000

पात्रताएं

हरियाणा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित निवास, पारिवारिक आय, श्रेणी और शैक्षणिक प्रदर्शन संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। संशोधित दिशा-निर्देशों में लाभार्थी श्रेणी और विद्यार्थी के शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होने के आधार पर अलग-अलग न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक योजना के अंतर्गत शामिल किसी पात्र श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:
    • अनुसूचित जाति,
    • विमुक्त, घुमंतू,
    • अर्ध-घुमंतू,
    • तपरीवास जाति,
    • पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए,
    • पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-बी और
    • सामान्य/"अन्य" श्रेणी।
  • आवेदक को संबंधित शैक्षणिक स्तर के लिए अर्हता परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना चाहिए।
  • न्यूनतम प्रतिशत की आवश्यकता शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग है तथा यह लाभार्थी श्रेणी और अर्हता परीक्षा के अनुसार भी अलग होती है।

प्रतिशत मानदंड

संशोधित दिशा-निर्देशों में शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं। लागू प्रतिशत लाभार्थी श्रेणी और अर्हता परीक्षा के अनुसार भी अलग-अलग होता है।

श्रेणीअर्हता परीक्षान्यूनतम प्रतिशत
शहरीग्रामीण
अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और तपरीवासमैट्रिक70%60%
इंटरमीडिएट / 10+275%70%
स्नातक65%60%
पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-ए)मैट्रिक70%60%
पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-बी)मैट्रिक80%75%
सामान्य/"अन्य" श्रेणीमैट्रिक80%75%

आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इन दस्तावेजों का उपयोग आवेदक की श्रेणी, शैक्षणिक प्रदर्शन, आय, बैंक खाते का विवरण और हरियाणा में निवास का सत्यापन करने के लिए किया जाता है।

  • पीडीएफ प्रारूप में स्कैन किया हुआ जाति प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाते का विवरण, जैसे पासबुक या चेक।
  • जिस कक्षा या पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति का दावा किया जा रहा है, उसकी स्व-प्रमाणित अंकतालिका।
  • चालू वर्ष के लिए वैध आय प्रमाण पत्र।
  • प्रधानाचार्य की मुहर वाला वर्तमान नामांकन का प्रमाण।
  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र।
  • परिवार पहचान पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र विद्यार्थी हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। आवेदकों को अपने आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए और सत्यापन के दौरान किसी भी त्रुटि से बचने के लिए व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक खाते से संबंधित विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करना चाहिए।

  • योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक सरल हरियाणा आधिकारिक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं।
  • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो आवश्यक विवरण के साथ सरल पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करें।
  • पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने पंजीकृत प्रवेश विवरण का उपयोग करके पोर्टल पर प्रवेश कर सकते हैं।
  • प्रवेश करने के बाद डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना खोजें।
  • योजना का चयन करें और ऑनलाइन आवेदन करने के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र में आवश्यक व्यक्तिगत, शैक्षणिक, श्रेणी, आय और बैंक खाते से संबंधित विवरण दर्ज करें।
  • आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करें।
  • हरियाणा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करें।
  • भविष्य में संदर्भ और आवेदन की स्थिति की जांच के लिए आवेदन/संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें या लिखकर रखें।

नोट: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थी 17 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदकों को अंतिम तिथि से पहले डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना का ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लेना चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
  • हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेल्पडेस्क: [email protected]
  • अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय
    बे नंबर 53-54, कल्याण भवन, सेक्टर - 2,
    पंचकुला- 134109
    हरियाणा, भारत.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरियाणा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना एक छात्रवृत्ति योजना है, जिसके तहत निर्धारित पात्र श्रेणियों से संबंधित मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

योजना के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों, जैसे अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू, तपरीवास जाति, पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए, पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-बी और अन्य निर्धारित श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं। 

पात्र विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक स्तर और पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति वर्ष अधिकतम ₹12,000 तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है। 

परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

न्यूनतम प्रतिशत विद्यार्थी की श्रेणी, अर्हता परीक्षा और निवास क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है। योजना में शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं। 

पात्र विद्यार्थी हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को पंजीकरण या प्रवेश करना होगा, योजना का चयन करना होगा, आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे, दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन जमा करना होगा। 

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थी 17 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

हां। निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर तथा तकनीकी, व्यावसायिक, चिकित्सा और संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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