मध्य प्रदेश दिल्ली छात्रगृह योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Sat, 30/05/2026 - 17:21
Mohan Yadav CM Madhya Pradesh
Scheme Open
मध्य प्रदेश दिल्ली छात्रगृह योजना
हाइलाइट
  • दिल्ली में अध्ययन कर रहे मध्य प्रदेश के पात्र OBC विद्यार्थियों को आवास एवं भोजन संबंधी खर्चों के लिए प्रतिवर्ष ₹1.20 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • योजना के तहत प्रतिवर्ष 100 नए विद्यार्थियों (50 स्नातक एवं 50 स्नातकोत्तर) को शामिल किया जाता है तथा उन्हें ₹10,000 प्रतिमाह की बढ़ी हुई सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन संपर्क नंबर: (+91) 2551514 / 25515
Summary of Scheme
योजना का नाममध्य प्रदेश दिल्ली छात्रगृह योजना
लाभआवास एवं भोजन व्यय हेतु प्रति वर्ष ₹1.20 लाख तक सहायता
लाभार्थीदिल्ली में अध्ययनरत मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थी
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आवेदनऑफलाइन

योजना के बारे में

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक विद्यार्थी अपने गृह राज्य से बाहर जाकर अध्ययन करते हैं, लेकिन बड़े शहरों में आवास एवं भोजन का खर्च अक्सर उनकी शिक्षा के मार्ग में बाधा बन जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली छात्रगृह योजना प्रारंभ की है। इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों को दिल्ली में अध्ययन के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे वित्तीय कठिनाइयों की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

वर्ष 2026 में राज्य सरकार द्वारा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिनके तहत सहायता राशि को बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप पात्र विद्यार्थियों को आवास एवं भोजन संबंधी खर्चों के लिए प्रतिवर्ष ₹1.20 लाख तक की वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। साथ ही, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है, जिससे अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।

यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य प्रतिभाशाली OBC विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच उपलब्ध कराना और उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक भविष्य को मजबूत बनाना है।
मध्य प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास और आर्थिक सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन भी करती है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश पढ़ो और पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ ₹500 से ₹1,500 प्रतिमाह तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने की सुविधा के लिए निःशुल्क साइकिल अथवा ₹4,500 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ये योजनाएं विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। पात्र विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एवं पात्रता के अनुसार इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के लाभ

  • ₹10,000 प्रतिमाह वित्तीय सहायता।
  • आवास एवं भोजन व्यय हेतु ₹1,20,000 प्रतिवर्ष तक सहायता।
  • पात्रता बनाए रखने पर पाठ्यक्रम की पूरी अवधि तक सहायता।
  • वर्तमान लाभार्थियों को भी बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ।

पात्रताएँ

  • आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित होना चाहिए।
  • दिल्ली स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत या प्रवेशित होना चाहिए।
  • स्नातक, स्नातकोत्तर या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा हो।
  • OBC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो।
  • पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आय संबंधी मानदंडों को पूरा करता हो।
  • कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो।

लाभार्थियों की संख्या

संशोधित योजना के अनुसार प्रतिवर्ष:

  • 50 स्नातक (UG) विद्यार्थियों का चयन।
  • 50 स्नातकोत्तर (PG) विद्यार्थियों का चयन।
  • कुल 100 नए विद्यार्थियों को लाभ

इसके अतिरिक्त, पहले से लाभ प्राप्त कर रहे विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम की समाप्ति तक सहायता प्राप्त करते रहेंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आधार कार्ड
  • मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)
  • समग्र आईडी
  • अंतिम योग्यता परीक्षा की अंकसूची
  • दिल्ली स्थित संस्थान में प्रवेश का प्रमाण
  • बैंक पासबुक/बैंक खाता विवरण
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के चरण

ऑफलाइन

  • दिल्ली के मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लें।
  • निर्धारित आवेदन पत्र (फॉर्म-A) प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • संबंधित शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से आवेदन जमा करें।
  • आवेदन मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।
  • सत्यापन के बाद पात्र विद्यार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

सत्यापन प्राधिकारी

योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का सत्यापन संबंधित जिला अथवा राज्य स्तरीय कल्याण विभाग द्वारा किया जा सकता है।

अपील प्रक्रिया

किसी शिकायत या विवाद की स्थिति में आवेदक निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

  • आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली
  • प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क विवरण

  • पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन
  • संपर्क नंबर: (+91) 2551514 / 2551517

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे OBC विद्यार्थियों को आवास एवं भोजन व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 

योजना का लाभ मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों को मिलेगा जो दिल्ली के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं।
 

पात्र विद्यार्थियों को ₹10,000 प्रतिमाह, अर्थात् ₹1.20 लाख प्रतिवर्ष तक की सहायता प्रदान की जाती है।
 

हाँ, योजना के अंतर्गत स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
 

आवेदन ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र (Form-A) में भरकर संबंधित शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से जमा करना होगा।
 

हाँ, आवेदक को पहले दिल्ली स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्राप्त करना आवश्यक है।
 

हाँ, आवेदक को OBC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की निर्धारित आय एवं पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
 

संशोधित प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष 100 नए विद्यार्थियों (50 स्नातक एवं 50 स्नातकोत्तर) का चयन किया जाएगा।
 

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, अंकसूची, प्रवेश प्रमाण पत्र, बैंक विवरण एवं पासपोर्ट आकार का फोटो आदि आवश्यक हैं।
 

हाँ, योजना के तहत पहले से लाभ प्राप्त कर रहे पात्र विद्यार्थियों को भी संशोधित दरों के अनुसार बढ़ी हुई सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
 

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