- इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,100 प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलती है।
- बिहार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी इस पेंशन के पात्र हैं।
- पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जाती है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली वेबसाइट संपर्क विवरण।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना |
| लाभ | प्रत्येक माह 1,100 रूपए की पेंशन |
| लाभार्थी | 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन |
| नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
योजना के बारे में
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर देना है। यह राज्य स्तरीय योजना बिहार के किसी भी आय वर्ग के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को कवर करती है। वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS) पोर्टल के जरिए किया जाता है। यह पोर्टल समाज कल्याण विभाग के अधीन राज्य अति गरीब एवं सामाजिक कल्याण समिति (SSUPSW) द्वारा प्रबंधित है। SSPMIS के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान, पंजीकरण, सत्यापन, निगरानी और भुगतान की पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से संपन्न होती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योजना के अंतर्गत लाखों वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं। जून 2025 से पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दी गई है। इससे पहले यह राशि आयु के अनुसार ₹400 (60-79 वर्ष) और ₹500 (80 वर्ष एवं अधिक) लाभार्थियों को दी जाती थी।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना राज्य की व्यापक सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था का हिस्सा है, जिसमें केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की अन्य पेंशन योजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना विशेष रूप से उन वृद्धजनों के लिए है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। योजना की सफलता का आधार पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया, आधार एवं EPIC आधारित सत्यापन तथा नियमित DBT भुगतान है। लाभार्थी हेल्पलाइन और e-Labharthi पोर्टल के माध्यम से अपनी स्थिति और भुगतान की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
नवीनतम अपडेट
बिहार सरकार ने 10 सितंबर 2026 को पात्र वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹1,100 की मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन डीबीटी के माध्यम से जमा कर दी है। पेंशन राशि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जानी है।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ की जानकारी निम्नलिखित है।
- वर्तमान में लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति माह पेंशन दी जा रही है (जून 2025 से प्रभावी)।
- पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
- यह योजना राज्य के सभी आय वर्ग के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए लागू है।
- पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया के कारण भुगतान में देरी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।
- लाभार्थी अपनी भुगतान स्थिति e-Labharthi पोर्टल पर आसानी से जांच सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत नियमित मासिक आर्थिक सहायता मिलने से वृद्धजनों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने में मदद मिलती है।
पात्रता की शर्तें
पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु आवेदन की तिथि पर न्यूनतम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- मतदाता पहचान पत्र (EPIC) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- आधार कार्ड अनिवार्य है। आवेदन आधार पर दर्ज नाम, जन्म तिथि और जिले के अनुसार ही स्वीकार किया जाता है।
- आधार सहमति तथा बैंक खाता विवरण (DBT के उपयोग हेतु सहमति सहित) देना अनिवार्य है।
- जिनको केंद्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन पारिवारिक पेंशन या सामजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो।
- आवेदक के पास सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें आधार लिंक्ड हो।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।
- वोटर आईडी कार्ड।
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाता विवरण।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से जमा किये जा सकते है।
- योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली वेबसाइट से स्वीकारे जाएंगे।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने निकटतम आरटीपीएस काउंटर या Kiosk/CSC के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मुख्य पेज से योजना का चयन करें।

- इसके पश्चात नए लाभार्थी के पंजीकरण का चयन करे।

- पंजीयन हेतु अपने जिले, ब्लॉक और सूची से योजना का चयन करें।
- वोटर आईडी कार्ड में दर्ज संख्या को दर्ज करे।
- अपना आधार नंबर दर्ज करके और जन्म तिथि दर्ज करने के बाद आधार सत्यापित बटन दबाएँ।
- आधार सत्यापन होने के पश्चात प्रक्रिया शुरू करे का चयन करे।
- आगे योजना के आवेदन फॉर्म को भरे।
- विवरण भरने के बाद जरूरी दस्तावेज (जैसे की आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार सहमति दस्तावेज, फोटो, वोटर कार्ड) को उसके निर्धारित स्थान पर अपलोड करे।
- अंत में नियम एवं शर्तो को मजूरी देते हुए आगे बढे।
- अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व विवरण को जरूर से जांच ले।
- जमा किए गए आवेदन को पंचायत (ग्रामीण) और समाज कल्याण विभाग (शहरी) के पास सत्यापन हेतु भेजा जाएगा।
- सत्यपान प्रक्रिया में सफल पाए जाने वाली सभी आवेदकों को पेंशन उनके बैंक अकाउंट में प्रपात होगी।
- जमा किए गए आवेदन की स्थिति आप ऑनलाइन माध्यम से जांच सकते हैं।
ऑफलाइन माध्यम से
- लाभार्थी योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से नजदीकी आरटीपीएस काउंटर में भी जमा कर सकते हैं।
- इसके लिए आवेदक अपने ग्राम पंचायत/समजा कल्याण कार्यालय से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- आवेदन पत्र में सभी विवरण को सही ढंग से दर्ज करे।
- आवेदन पत्र के सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर दें।
आवेदन स्थिति जांचे
- सबसे पहले SSPMIS पोर्टल पर जाएं।
- यहाँ आप Search Application Status के लिंक पर क्लिक कर दें।
- अब आप अपने Beneficiary ID/ Sanction No./ Account No./ Aadhaar No. में से किसी एक को दर्ज करके Application Status पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके आवेदन की स्थिति आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार, एस.एस.पी.एम.आई.एस (SSPMIS) पोर्टल।
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन की स्थिति खोजें।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार।
संपर्क कैसे करे
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली वेबसाइट संपर्क विवरण।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
बृध्वस्था पेंशन
पेंशन मिल रहा था।अभी नहीं मिल रहा है।कैसे मिलेगा मुझे क्या करना होगा
vridha pension yojna
vridha pension mil raha tha but abhi ruk gaya hai so how we again start.
Virdha pension
Virdha pension ka pata
Abhi tak old age pension start nahin huwa hai
November 2021 se Abhi tak old age pension start nahin huwa hai, kiyon
Name - Mohammad Nishat Akhter,
Son of - Mohammad Nooruddin
Virda pension
हमे वृद्ध पेन्सन नही मिल रहा है
मेरा उम्र चालीस साल है और मै विमार रहता हूं
May महीने का pension( 1100 ) आज 22/05/2026 तक नहीं आया है
Penson कब तक आएगा
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