- पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा शुल्क सहायता।
- पात्र विद्यार्थियों की स्वीकृत शैक्षणिक फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, स्नातक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल सहित कई पाठ्यक्रम शामिल।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध है।
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना हेल्प डेस्क: 07552660063
- ईमेल आईडी: [email protected]
योजना का सारांश | |
|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना |
| लाभ | पात्र विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत शैक्षणिक शुल्क का भुगतान। |
| लाभार्थी | वे विद्यार्थी जिनके पिता या माता असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें . |
| आवेदन का माध्यम | शिक्षा प्रोत्साहन पोर्टल के माध्यम से |
योजना के बारे में
उच्च शिक्षा प्राप्त करना अनेक विद्यार्थियों का सपना होता है, लेकिन व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का खर्च अक्सर परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न होना पड़े, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना शुरू की।
इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र विद्यार्थियों द्वारा निर्दिष्ट उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए देय स्वीकृत शैक्षणिक शुल्क का भुगतान करती है। इस योजना में इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि (लॉ), स्नातक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई तथा पैरामेडिकल सहित अनेक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन हैं। इस योजना के अंतर्गत किसी निश्चित छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि पात्र पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृत शैक्षणिक शुल्क का सीधे भुगतान कर विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।
यदि आपके पिता या माता मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं और आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके शैक्षणिक खर्च को कम करने में सहायता कर सकती है। इस लेख में आपको मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी मिलेगी, जिसमें इसके लाभ, पात्रता, योजना के अंतर्गत शामिल पाठ्यक्रम, वित्तीय सहायता, आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया शामिल है।
शिक्षा के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं। इनमें मध्य प्रदेश प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जो मेधावी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करती है, मध्य प्रदेश शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, जो वित्तीय सहायता के माध्यम से शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करती है, शामिल हैं। अपनी पात्रता के अनुसार विद्यार्थी इन शिक्षा सहायता योजनाओं में से एक या अधिक योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-
- पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्वीकृत शैक्षणिक शुल्क के आर्थिक बोझ को कम करना।
- व्यावसायिक, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा तक विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ाना।
- पात्र विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी उच्च शिक्षा पूर्ण करने में सहयोग देना।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को निर्दिष्ट उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृत शैक्षणिक शुल्क का भुगतान करके वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उन विद्यार्थियों को लाभ देती है, जिन्होंने योजना के अंतर्गत शामिल व्यावसायिक, तकनीकी एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है।
योजना के अंतर्गत शामिल पाठ्यक्रम
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल हैं:-
पाठ्यक्रम | कवरेज |
इंजीनियरिंग | शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा पात्र निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय। |
मेडिकल | शासकीय मेडिकल कॉलेज, शासकीय डेंटल कॉलेज तथा मध्य प्रदेश के पात्र निजी मेडिकल कॉलेज। |
लॉ | राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (CLAT अथवा विश्वविद्यालय की स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से) तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के पात्र विधि पाठ्यक्रम। |
स्नातक | शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम। |
इंटीग्रेटेड | शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित एकीकृत स्नातकोत्तर (Integrated Postgraduate) तथा ड्यूल डिग्री कार्यक्रम। |
पॉलिटेक्निक | पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों द्वारा संचालित सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम। |
आईटीआई (ITI) | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) तथा ग्लोबल स्किल पार्क सहित पात्र संस्थानों द्वारा संचालित आईटीआई/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। |
पैरामेडिकल | शासकीय मेडिकल कॉलेजों द्वारा संचालित डिप्लोमा, डिग्री एवं प्रमाणपत्र (Certificate) पाठ्यक्रम। |
पात्रताएँ
- विद्यार्थी के पिता या माता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने चाहिए।
- विद्यार्थी ने योजना के अंतर्गत शामिल किसी पात्र पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए।
वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत राज्य सरकार योजना में शामिल विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे पात्र विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत शैक्षणिक शुल्क का भुगतान करती है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है—
इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम
JEE Main के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शुल्क सहायता के पात्र हैं।
- शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का सम्पूर्ण देय शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सरकार ₹1.5 लाख अथवा वास्तविक देय शैक्षणिक शुल्क, जो भी कम हो, उसका भुगतान करती है।
- अन्य प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र होंगे, यदि उन्होंने JEE Main में 1,50,000 तक की रैंक प्राप्त की हो।
मेडिकल पाठ्यक्रम
NEET के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी योजना के अंतर्गत शामिल हैं—
- शासकीय मेडिकल कॉलेज।
- शासकीय डेंटल कॉलेज।
- मध्य प्रदेश के पात्र निजी मेडिकल कॉलेज।
- भारत सरकार के वे संस्थान, जो अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं।
महत्वपूर्ण शर्तें
- शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 2 वर्ष की ग्रामीण सेवा पूरी करनी होगी तथा ₹10 लाख का बॉन्ड निष्पादित करना होगा।
- पात्र निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होगी तथा ₹25 लाख का बॉन्ड निष्पादित करना होगा।
विधि (लॉ) पाठ्यक्रम्
यह योजना निम्नलिखित संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कवर करती है—
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLUs) में CLAT अथवा विश्वविद्यालय की स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी।
- कक्षा 12 के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पात्र विधि (लॉ) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी।
स्नातक, इंटीग्रेटेड एवं ड्यूल डिग्री कार्यक्रम
निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क सहायता उपलब्ध है—
- शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्नातक (Graduation) कार्यक्रम।
- इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर (Integrated Postgraduate) कार्यक्रम।
- ड्यूल डिग्री कार्यक्रम, जिनमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री का संयुक्त अध्ययन कराया जाता है।
पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम
- पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों द्वारा संचालित सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
आईटीआई पाठ्यक्रम
- ग्लोबल स्किल पार्क सहित सभी आईटीआई पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम
- शासकीय मेडिकल कॉलेजों अथवा उनसे संबद्ध संस्थानों द्वारा संचालित पैरामेडिकल विज्ञान के डिप्लोमा, डिग्री एवं प्रमाणपत्र (Certificate) पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी भी इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
योजना के तहत कवर की जाने वाली फीस
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत केवल वही शैक्षणिक फीस दी जाती है, जिसे योजना के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त है। पात्र विद्यार्थियों की मंजूरशुदा फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत कवर की जाने वाली फीस | योजना के तहत स्वीकृत नहीं की जाने वाली फीस |
प्रवेश शुल्क | मेस शुल्क |
ट्यूशन फीस | कॉशन मनी (सुरक्षा जमा) |
सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य स्वीकृत शैक्षणिक शुल्क | योजना के तहत स्वीकृत नहीं की गई कोई भी फीस |
नोट: योजना के तहत केवल वही फीस देय होगी जिसे फीस नियामक समिति, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- माता/पिता का असंगठित श्रमिक पंजीकरण नंबर
- योग्यता परीक्षा की अंकसूची
- प्रवेश परीक्षा का स्कोरकार्ड (जहाँ लागू हो)
- शिक्षण संस्थान द्वारा जारी फीस संरचना
- फीस रसीद
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट फोटो
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने की प्रक्रिया
- चरण 1: छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण करें
- सबसे पहले मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) पोर्टल पर जाएँ।
- यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो "New" विकल्प पर क्लिक करें और अपनी समग्र आईडी (Samagra ID) की सहायता से पंजीकरण करें।
- पंजीकरण शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी समग्र आईडी की e-KYC पूरी हो चुकी हो।
- यदि आपने पहले से मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण किया हुआ है, तो नया खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है।
- "Existing" विकल्प पर क्लिक करें, अपना Applicant ID और जन्म तिथि दर्ज करें तथा लॉग इन करके आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएँ।
- चरण 2: लॉग इन करें
- अपने पंजीकृत User ID और Password की सहायता से पोर्टल में लॉग इन करें।
- चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- इसमें अपना आधार नंबर और माता या पिता का असंगठित श्रमिक पंजीकरण नंबर भी दर्ज करें।
- चरण 4: दस्तावेज अपलोड करें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- इनमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रवेश परीक्षा का स्कोरकार्ड (जहाँ लागू हो), फीस का विवरण और फीस रसीद शामिल हैं।
- चरण 5: आवेदन जमा करें
- आवेदन को ध्यानपूर्वक जाँचें और ऑनलाइन जमा करें।
- यदि पंजीकरण के दौरान कोई गलती हो जाती है, तो पोर्टल पर एक बार सुधार (One-Time Correction) की सुविधा उपलब्ध है।
- चरण 6: दस्तावेज संस्थान में जमा करें
- ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट निकालें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उस शिक्षण संस्थान में जमा करें, जहाँ आपने प्रवेश लिया है।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया
- आवेदन प्राप्त होने के बाद शिक्षण संस्थान छात्र के दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन करता है।
- सत्यापन पूरा होने पर आवेदन स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाता है।
- स्वीकृति मिलने के बाद मंजूरशुदा शैक्षणिक फीस का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या तो शिक्षण संस्थान के बैंक खाते में या योजना के प्रावधानों के अनुसार छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है।
महत्वपूर्ण शर्तें
- विद्यार्थियों को अपना पाठ्यक्रम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करना होगा।
- यदि निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया जाता है, तो योजना का लाभ बंद किया जा सकता है।
- सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की स्वीकृत फीस सीधे संबंधित संस्थान को भेजी जाती है।
- निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले पात्र विद्यार्थियों की स्वीकृत फीस उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
- जो विद्यार्थी योजना शुरू होने से पहले से पढ़ाई कर रहे थे, वे भी योजना के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2018–19 से फीस प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) के पात्र हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना की आधिकारिक वेबसाइट
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के दिशा-निर्देश
संपर्क विवरण
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना हेल्प डेस्क: 07552660063
- ईमेल आईडी: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों की पात्र उच्च शिक्षा के लिए स्वीकृत शैक्षणिक शुल्क का भुगतान किया जाता है।
इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलता है जिनके माता या पिता मध्य प्रदेश श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं और जिन्होंने किसी पात्र पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।
इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, स्नातक, इंटीग्रेटेड कोर्स, ड्यूल डिग्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल सहित कई उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम योजना में शामिल हैं।
नहीं। इस योजना में निश्चित छात्रवृत्ति राशि नहीं दी जाती। पात्र विद्यार्थियों की स्वीकृत शैक्षणिक फीस का भुगतान किया जाता है।
हाँ। यदि निजी शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रम योजना की पात्रता शर्तों के अंतर्गत आते हैं, तो विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आधार कार्ड, समग्र आईडी, माता या पिता का असंगठित श्रमिक पंजीकरण नंबर, अंकसूची, प्रवेश परीक्षा स्कोरकार्ड (जहाँ लागू हो), फीस संरचना, फीस रसीद, बैंक पासबुक और पासपोर्ट फोटो आदि।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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