उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना

द्वारा प्रस्तुत Pradeep on Fri, 18/09/2026 - 17:40
उत्तर प्रदेश CM
Scheme Open
UP Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana Image
हाइलाइट
  • छोटे और सीमांत किसानों को 6% वार्षिक ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक कृषि ऋण मिलता है।
  • सरकार द्वारा 5% ब्याज अनुदान की सुविधा।
  • ऋण की सुविधा राज्य के सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • ऋण सिंचाई, कृषि मशीनरी और अन्य कृषि कार्यों में निवेश के लिए दिया जाएगा ना कि मौसमी फसल खर्च के लिए नहीं।
योजना का अवलोकन
योजना का नामउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना
शुरुआत का वर्ष2026
लाभ
  • ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक कृषि ऋण
  • 6% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर ऋण
  • उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 5% ब्याज सब्सिडी
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसान
नोडल विभागउत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का माध्यमअधिसूचना जारी होना बाकी है

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए दीर्घकालिक कृषि ऋण की सुविधा को बेहतर बनाना है। यह योजना ब्याज पर सब्सिडी देकर लंबे समय के लिए लिए जाने वाले ऋण का आर्थिक बोझ कम करने और कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए ₹38 करोड़ का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी, सहकारी ग्रामीण विकास बैंक को कार्यशील पूंजी सहायता तथा उसकी शाखाओं के आधुनिकीकरण और ब्रांडिंग के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसान 6% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर अधिकतम ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक कृषि ऋण प्राप्त कर सकते हैं। 15 सितंबर 2026 की मंत्रिमंडल सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार पात्र ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। यह ऋण सहायता किसानों को मौसमी फसल खर्च तक सीमित रहने के बजाय दीर्घकालिक निवेश करने और कृषि से जुड़ी उत्पादक संपत्तियां बनाने में मदद करने के लिए दी जाएगी।

योजना के तहत दीर्घकालिक ऋण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में सहकारी बैंक को कार्यशील पूंजी तथा उसकी शाखाओं के आधुनिकीकरण और ब्रांडिंग के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस सहायता का उद्देश्य संस्थागत ऋण व्यवस्था को मजबूत करना और पात्र किसानों के लिए दीर्घकालिक कृषि वित्त की सुविधा बेहतर बनाना है। जो किसान पहले से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) व्यवस्था के माध्यम से अल्पकालिक ऋण लेते हैं, वे पात्र कृषि निवेश के लिए अलग से दीर्घकालिक ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश के लगभग 92% किसान परिवार छोटे और सीमांत किसान श्रेणी में आते हैं और इन्हीं परिवारों को इस योजना के मुख्य लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया गया है। कम लागत वाले दीर्घकालिक ऋण की सुविधा से पात्र किसान सिंचाई, कृषि उपकरण और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों में निवेश कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह का निवेश कृषि उत्पादकता और परिवार की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। यह योजना सरकार के विकसित उत्तर प्रदेश@2047 के लक्ष्य से भी जुड़ी हुई है।

राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए कुल ₹384 करोड़ के प्रावधान को मंजूरी दी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में ₹38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। अब तक कोई विस्तृत सरकारी आदेश या कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है। इसलिए अंतिम पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेजों की सूची, आवेदन प्रक्रिया और अन्य लागू नियमों की जानकारी अभी जारी होना बाकी है। यह भी बताया गया है कि ब्याज सब्सिडी का लाभ ऋण की किस्तों का समय पर भुगतान करने से जुड़ा हो सकता है। इसलिए किसानों को सब्सिडी से संबंधित लागू शर्तों की पुष्टि के लिए अंतिम सरकारी दिशानिर्देश जारी होने के बाद उनकी जांच करनी चाहिए। राज्य सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए कई अन्य पहल भी चला रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत निर्धारित परिस्थितियों में पात्र किसान परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

Krishak Samriddhi Yojna info

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दीर्घकालिक कृषि ऋण की सुविधा दी जाती है। राज्य सरकार ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे किसानों पर ऋण से जुड़ा आर्थिक बोझ कम हो सके।

  • पात्र छोटे और सीमांत किसानों को ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक कृषि ऋण की सुविधा।
  • यह ऋण 6% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार पात्र ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
  • ऋण सहायता का उद्देश्य केवल मौसमी फसल खर्च पूरा करना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक कृषि निवेश और कृषि से जुड़ी संपत्तियां बनाने में सहायता करना है।
  • ऋण की सुविधा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दी जाती है।
  • उत्तर प्रदेश के लगभग 92% किसान परिवार छोटे और सीमांत किसान श्रेणी में आते हैं और उन्हें इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है।
  • योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
  • इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।

पात्रताएं

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने पर ध्यान दिया गया है। योजना की विस्तृत पात्रता शर्तें संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी योजना के दिशानिर्देशों और ऋण से जुड़ी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का किसान होना चाहिए।
  • योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।
  • आवेदक को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए लागू आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
  • आवेदक को ऋण स्वीकृत कराने के लिए संबंधित सहकारी बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

नोट: उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक उपलब्ध आधिकारिक योजना जानकारी में पूरी पात्रता शर्तें जारी नहीं की हैं। इनमें भूमि रखने की निर्धारित सीमा, आयु की शर्त, आय सीमा, ऋण चुकाने से जुड़ी शर्तें और आवेदक से संबंधित अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं। विस्तृत सरकारी दिशानिर्देश या शासनादेश जारी होने के बाद इन जानकारियों को अपडेट किया जाना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। आवेदक दीर्घकालिक ऋण के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रख सकते हैं। ऋण की प्रक्रिया के दौरान संबंधित सहकारी बैंक अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकता है।

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड, जहां लागू हो
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • भूमि के स्वामित्व या कब्जे से जुड़े दस्तावेज, जैसे खतौनी/खसरा
  • बैंक खाते का विवरण या बैंक पासबुक
  • छोटे या सीमांत किसान होने का प्रमाण, जहां आवश्यक हो
  • ऋण आवेदन पत्र
  • प्रस्तावित कृषि गतिविधि या ऋण के उद्देश्य से संबंधित दस्तावेज
  • पहले से लिए गए ऋण या ऋण सुविधा से संबंधित विवरण, यदि लागू हो
  • उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज या जमानत से जुड़े दस्तावेज

नोट: उत्तर प्रदेश सरकार या संबंधित सहकारी बैंक द्वारा योजना के लिए विस्तृत आवेदन दिशानिर्देश जारी किए जाने तक ऊपर दी गई सूची को अंतिम अनिवार्य दस्तावेज सूची नहीं माना जाना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, इसकी जानकारी खोज रहे किसानों को ध्यान देना चाहिए कि अभी आवेदन प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की आवेदन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को मंजूरी दी है।
  • अभी तक योजना के लिए कोई आधिकारिक आवेदन पत्र, ऑनलाइन पोर्टल या पंजीकरण प्रक्रिया जारी नहीं की गई है।
  • अंतिम कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी होने के बाद पात्र किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दीर्घकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • आवेदन शुरू होने की तारीख और अंतिम तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है।
  • किसानों को उन अनधिकृत वेबसाइटों पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने या कोई शुल्क जमा करने से बचना चाहिए, जो योजना के लिए पंजीकरण कराने का दावा करती हैं।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद पूरी आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारी यहां अपडेट की जाएगी।

नोट: मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए फिलहाल आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। किसानों को आवेदन करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • सरकार ने अभी तक कोई संपर्क विवरण जारी नहीं किया है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। 

पात्र छोटे और सीमांत किसान अंतिम योजना और ऋण संबंधी शर्तों के अनुसार ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक कृषि ऋण ले सकते हैं। 

योजना के तहत ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार योजना के तहत पात्र ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी देगी। यह लाभ अंतिम कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार मिलेगा।

यह योजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। 

दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दी जाएगी। 

योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक कृषि निवेश और उपयोगी कृषि संपत्तियां बनाने में सहायता करना है। इसका उपयोग सामान्य मौसमी फसल खर्च के लिए नहीं किया जाएगा। किन कृषि गतिविधियों के लिए ऋण मिलेगा, इसकी जानकारी विस्तृत योजना दिशानिर्देशों में दी जाएगी।

अभी तक आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है। कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी होने के बाद किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
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