- योजना में साइकिल खरीद के लिए अधिकतम ₹3,500 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह बिहार बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचाती है।
- इसके लिए निर्धारित एक वर्ष की सदस्यता अवधि पूरी करना आवश्यक है।
- बिहार BOCW कल्याण बोर्ड टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 18002965656
- बिहार BOCW कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार निर्माण श्रमिक साइकिल योजना |
| लाभ | ₹3,500 साइकिल खरीद सहायता |
| लाभार्थी | पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
| नोडल विभाग | बिहार बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
बिहार निर्माण श्रमिक साइकिल योजना, आधिकारिक रूप से साइकिल क्रय योजना के नाम से जानी जाती है, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। यह बोर्ड बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
निर्माण श्रमिक साइकिल योजना के अंतर्गत बोर्ड लाभार्थी को अधिकतम ₹3,500 तक की सहायता देता है। जिसके लिए श्रमिक को पहले साइकिल खरीदनी होती है और फिर राशि का दावा करने के लिए खरीद रसीद जमा करनी होती है। योजना में केवल वे श्रमिक पात्र हैं जिन्होंने बोर्ड के साथ कम से कम एक वर्ष की निरंतर सदस्यता पूरी कर ली हो। यह सहायता प्रत्येक पात्र श्रमिक को केवल एक बार दी जाती है। सत्यापन के बाद बोर्ड स्वीकृत राशि को आरटीजीएस के माध्यम से सीधे श्रमिक के बैंक खाते में स्थानांतरित करता है।
यह लाभ केवल उन निर्माण श्रमिकों को उपलब्ध है जो बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं और आवेदन के समय जिनकी सदस्यता सक्रिय है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 के अंतर्गत, फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948 या माइंस अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्य को “भवन या अन्य निर्माण कार्य” नहीं माना जाता।
बीओसीडब्ल्यू बोर्ड पूरे राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे असंगठित निर्माण श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ प्रदान करता है। निर्माण श्रमिक साइकिल योजना बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में से एक है। बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सभी भुगतान आरटीजीएस पद्धति के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त, बोर्ड बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना भी लागू करता है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो कम से कम पांच वर्ष की सदस्यता पूरी कर चुके हों और 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों, उन्हें ₹1,000 मासिक पेंशन मिलने की पात्रता होती है (इस शर्त के साथ कि वे किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हों)।
योजना के लाभ
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने में मदद के लिए यह योजना निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करती है:
- योजना में अधिकतम सहायता राशि ₹3,500 दी जाती है।
- राशि तभी जारी की जाती है जब श्रमिक साइकिल खरीद ले और वैध खरीद रसीद जमा करे।
- बोर्ड स्वीकृत राशि को आरटीजीएस के माध्यम से सीधे श्रमिक के बैंक खाते में स्थानांतरित करता है।
- यह लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिक को केवल एक बार दिया जाता है।
पात्रताएं
निर्माण श्रमिक साइकिल योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक भवन या अन्य निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- आवेदक बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- श्रमिक को कम से कम एक वर्ष की निरंतर सदस्यता पूरी करनी होगी।
- आवेदन के समय सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए।
- श्रमिक को साइकिल खरीदनी होगी और उसकी वैध खरीद रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- बोर्ड के नाम प्लेट के साथ साइकिल की फोटोग्राफ
- साइकिल खरीद रसीद (जीएसटी वाउचर)
- निवास प्रमाण
- राशन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण या बैंक पासबुक की प्रति
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बोर्ड द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
निर्माण श्रमिक साइकिल योजना की पूरी प्रक्रिया बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन कर सकते हैं।
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो Register टैब पर क्लिक करें और Worker चुनें।
- अपना आधार कार्ड नंबर और नाम दर्ज करें, फिर Authentication पर क्लिक करें।
- एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। सभी आवश्यक विवरण भरें, यह सुनिश्चित करते हुए कि तारांकन चिह्न (*) से चिह्नित सभी क्षेत्र सही ढंग से भरे गए हों।
- Submit पर क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
- सफल पंजीकरण पर आपको अपनी निर्माण श्रमिक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।
- पंजीकरण के बाद, पोर्टल पर वापस जाएं और Login विकल्प पर क्लिक करें।
- प्रकार चुनें और अपनी निर्माण श्रमिक पंजीकरण संख्या तथा कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद Scheme Application पर क्लिक करें और Apply for Scheme चुनें।
- अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें और विवरण देखें।
- अब साइकिल योजना का चयन करें।
- आवश्यक जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
नोट: साइकिल खरीदने के 3 महीने के अंदर ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य है।
महत्त्वपूर्ण लिंक
संपर्क जानकारी
- बिहार बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 18002965656
- बिहार बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह बिहार बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की योजना है, जिसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए अधिकतम ₹3,500 की सहायता मिलती है।
श्रमिक साइकिल की खरीद रसीद जमा करने पर अधिकतम ₹3,500 प्राप्त करता है।
बोर्ड में पंजीकृत वे निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली हो।
नहीं। श्रमिक पहले साइकिल खरीदता है, और बोर्ड खरीद रसीद के आधार पर अधिकतम ₹3,500 की सहायता प्रदान करता है।
नहीं। लाभ का दावा करने से पहले श्रमिक को कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूरी करनी होगी।
बोर्ड आरटीजीएस पद्धति के माध्यम से राशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित करता है।
संबंधित प्राधिकरण ने अभी तक इस जानकारी को आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया है।
श्रमिक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और 60 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए।
हाँ। पंजीकरण पाँच वर्ष के लिए वैध रहता है, और उसके बाद आपको इसे नवीनीकृत कराना होगा।
नहीं। योजना प्रत्येक पात्र श्रमिक को साइकिल खरीद के लिए केवल एक बार सहायता प्रदान करती है।
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