झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Sat, 26/09/2026 - 12:12
Hemant Soren CM Jharkhand
Scheme Open
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Image
हाइलाइट
  • ₹50,000 से ₹25 लाख तक ऋण पात्र युवाओं को स्वरोजगार, व्यवसाय और आय-सृजन गतिविधियों के लिए दिया जाता है।
  • 40% ऋण-अनुदान मिलता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 लाख है। ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज लागू होता है।
  • ऋण स्वरोजगार और आय-सृजन गतिविधियों के लिए है, जिससे पात्र युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
    • 0651-2400215
    • 0651-2446282
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected]

योजना का अवलोकन

योजना का नामझारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
लाभऋण एवं 40% ऋण-अनुदान
लाभार्थीST, SC, BC, अल्पसंख्यक, दिव्यांग युवा
नोडल विभागअनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाऑनलाइन

योजना के बारे में

झारखण्ड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को अपना व्यवसाय, स्वरोजगार या अन्य आय-सृजन गतिविधि शुरू करने के लिए ऋण और ऋण-अनुदान की सुविधा दी जाती है। योजना का उद्देश्य युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका का साधन विकसित कर सकें। इस तरह योजना के माध्यम से युवाओं को केवल रोजगार की तलाश करने के बजाय स्वयं का काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 से ₹25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। ऋण राशि पर 40 प्रतिशत ऋण-अनुदान का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 लाख निर्धारित है। इसके अलावा, ऋण पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू होती है। आधिकारिक योजना नियमों के अनुसार ब्याज की गणना ऋण-अनुदान की राशि घटाने के बाद बची हुई ऋण राशि पर की जाती है। ऋण की राशि और योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी को अपनी ओर से भी निर्धारित अंशदान देना पड़ सकता है। इस प्रकार योजना में ऋण के साथ अनुदान की सुविधा उपलब्ध होने के कारण पात्र लाभार्थी को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता का एक निर्धारित ढांचा मिलता है।

यह योजना व्यक्तिगत या सामान्य उपभोग संबंधी खर्चों के लिए नहीं है। योजना के तहत मिलने वाले ऋण का उपयोग आय-सृजन गतिविधियों, स्वरोजगार और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किया जाना है। ऋण की राशि के अनुसार लाभार्थी के अंशदान और गारंटर से संबंधित अलग-अलग प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। ₹50,000 तक के ऋण के लिए लाभार्थी अंशदान और गारंटर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ₹50,000 से अधिक ऋण के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार लाभार्थी अंशदान और गारंटर की व्यवस्था लागू होती है। इसलिए आवेदन करने से पहले आवेदक के लिए यह समझना जरूरी है कि वह कितनी ऋण राशि के लिए आवेदन करना चाहता है और उस राशि के लिए योजना में कौन-कौन से वित्तीय प्रावधान लागू होंगे।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक और पात्र आवेदक योजना के आधिकारिक CMEGP Jharkhand portal के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को अपनी और योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होती है। आवेदन शुरू करने से पहले पात्रता शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देख लेना उपयोगी रहेगा, ताकि आवेदन भरते समय किसी जरूरी जानकारी या दस्तावेज की कमी न रहे।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 से ₹25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  • ऋण राशि पर 40% ऋण-अनुदान का प्रावधान है।
  • ऋण-अनुदान की अधिकतम सीमा ₹5 लाख है।
  • ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज लागू है, ब्याज की गणना स्वीकृत ऋण राशि से सब्सिडी राशि में से बाद में प्राप्त राशि पर की जाती है।
  • ₹50,000 तक के ऋण में लाभार्थी का योगदान नहीं देना होता है।
  • ₹50,000 तक के ऋण के लिए गारंटर आवश्यक नहीं है।
  • ₹50,000 से अधिक के ऋण में 10% लाभार्थी योगदान लागू है।
  • योजना का ऋण स्वरोजगार एवं आय-सृजन गतिविधियाँ के लिए है।
  • योजना के माध्यम से युवाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

ऋण और अनुदान की संरचना

योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर 40% ऋण सब्सिडी का प्रावधान है। राशि के अनुसार इसका ढांचा इस प्रकार है:

ऋण राशिऋण-अनुदान दरअनुदान राशि
₹50,000 तक40%₹20,000 तक
₹50,001 से ₹2,50,00040%₹20,000 से ₹1,00,000 तक
₹2,50,001 से ₹5,00,00040%₹1,00,000 से ₹2,00,000 तक
₹5,00,001 से ₹10,00,00040%₹2,00,000 से ₹4,00,000 तक
₹10,00,001 से ₹25,00,00040%₹4,00,000 से अधिकतम ₹5,00,000 तक

लाभार्थी अंशदान

  • ₹50,000 तक के ऋण: लाभार्थी योगदान शून्य है।
  • ₹50,001 से ₹25 लाख तक के ऋण: कुल परियोजना लागत का 10% लाभार्थी योगदान होता है।
  • शेष राशि सावधि ऋण/वित्तीय सहायता संरचना के अनुसार निर्धारित की जाती है।

गारंटर के नियम

  • ₹50,000 तक के लोन के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं है।
  • ₹50,000 से अधिक के ऋण के लिए गारंटर का प्रावधान है।
  • गारंटर के रूप में सरकारी/अर्धसरकारी/निजी संस्था का कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारी, निर्वाचित/पूर्व-निर्वाचित जन प्रतिनिधि या आयकर दाता हो सकता है।
  • संयंत्र एवं मशीनरी तथा वाहन से संबंधित ऋण में संबंधित संपत्ति का दृष्टिबंधक (Hypothecation) गारंटी के रूप में मान्य है।
  • विभाग के अंतर्गत निगम निगम ऋण राशि के बराबर चल/अचल संपत्ति को भी गारंटी के रूप में स्वीकार कर सकता है।

पात्रताएं

रोजगार सृजन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • निमिन्लिखित श्रेणी के व्यक्ति आवेदन के पात्र होंगे:-
    • अनुसूचित जाति
    • अनुसूचित जनजाति
    • अल्पसंख्यक वर्ग
    • दिव्यांगजन
    • पिछड़ा वर्ग
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक सरकारी या अर्द्ध-सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक ने पहले किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्था से लोन सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  • किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • दिव्यांग आवेदक के लिए कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को निम्न दस्तावेज तैयार रखने होंगे:-

  • आवेदक का फोटो
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार और पैन कार्ड की प्रति
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
  • योजना प्रस्ताव की प्रति
  • प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो
  • स्व-घोषणा पत्र
  • गारंटर दस्तावेज, यदि लागू हो

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है और यह निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है:-

  • सबसे पहले CMEGP झारखण्ड पोर्टल पर जाएँ।
  • अब होम पेज पर Apply Online के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद New Registration विकल्प चुनें।
  • अब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरें।
  • रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद applicant login के लिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
  • लॉगिन करने के बाद application details जैसे व्यक्तिगत, व्यवसाय और योजना से संबंधित जानकारी भरें।
  • अब फॉर्म में मांगे गए जरुरी दस्तावेजों को पोर्टल पर upload करें।
  • जिसके बाद आवेदन को पोर्टल के निर्देशानुसार सबमिट कर दें।
  • इस तरह आपके योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

किन व्यवसायों को योजना में शामिल नहीं किया गया है?

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवसायों को शामिल नहीं किया गया है:-

  • शराब, हरिया, तारी जैसे नशे से संबंधित व्यवसाय को कवर नहीं किया गया है।
  • पर्यावरण को हुए नुकसान को किसी व्यक्ति विशेष ने भी कवर नहीं किया है।
  • रोजगार सृजन योजना का ऋण उपभोग उद्देश्य के लिए नहीं है।
  • उदाहरण के तौर पर 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन बैग/कैरी बैग/पैकेजिंग सामग्री से संबंधित व्यवसाय।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
    • 0651-2400215
    • 0651-2446282
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह झारखंड सरकार की प्रबंधन योजना है, जिसके तहत पात्र युवाओं को स्वरोजगार और आय-सृजन गतिविधियों के लिए ऋण और ऋण सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

आधिकारिक JSTCDC जानकारी के अनुसार ₹50,000 से ₹25 लाख तक ऋण सहायता उपलब्ध है।

ऋण राशि का 40% loan subsidy, अधिकतम ₹5 लाख तक।

ऋण की ब्याज दर 6% वार्षिक है। ब्याज की गणना सब्सिडी राशि घटाने के बाद की loan राशि पर की जाती है।

परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नहीं। ₹50,000 तक के लोन के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं है।

योजना पुरुष एसटी, एससी, बीसी, अल्पसंख्यक और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

₹50,000 से अधिक ऋण योजनाओं में 10% लाभार्थी योगदान/मार्जिन मनी का प्रावधान है।

आधिकारिक CMEGP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

नहीं. ₹50,000 तक के लोन में गारंटर की आवश्यकता नहीं है। ₹50,000 से अधिक लोन में गारंटर का प्रावधान है।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!

यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

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टिप्पणियाँ

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In reply to by Anil Kumar (सत्यापित नहीं)

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Pls help

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजन

टिप्पणी

कौन कौन से व्यापार करने का इसमें प्रावधान रखा गया है।

Van

टिप्पणी

Gaadi lena hai mujhe

रीण

टिप्पणी

शबसीडी वाला पैसा शोरुम वाला खा गया केया करे बताये भाई

ट्रैक्टर ऋण के समबनध मे

टिप्पणी

मेरे साथ धोका हो गया है आएशर शोरुम वाला मेरे साथ धोका किया है ईस का शीकायत दर्ज कहा करे बताये

Rojgar sirjanyojna

आपका नाम
Bisheshwar bediya
टिप्पणी

Keise aplay karna hoga

In reply to by Bediyabishewar… (सत्यापित नहीं)

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Sunil Dorai
टिप्पणी

Loan apply kaise karna hai

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टिप्पणी

10 lakh ki jarurat hai

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