हिमाचल प्रदेश शुभ विवाह योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Thu, 28/05/2026 - 17:42
Sukhvinder Singh Sukhu CM Himachal Pradesh
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हाइलाइट
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और महिलाओं की शादी के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • यह योजना हिमाचल प्रदेश के बीपीएल परिवारों, विधवा, अनाथ, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को शादी के समय मदद प्रदान करती है।
     
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • HIMSeva हेल्पलाइन नंबर: 18001808076
  • हेल्पडेस्क ई-मेल आईडी: [email protected]
Summary of Scheme
योजना का नाम
हिमाचल प्रदेश शुभ विवाह योजना
योजना का लाभ
विवाह हेतु ₹51,000 की आर्थिक सहायता
लाभार्थी
बीपीएल परिवारों की बेटियां एवं जरूरतमंद महिलाएं
Subscription
आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन

योजना के बारे में

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में बेटियों और जरूरतमंद महिलाओं के विवाह में आर्थिक सहायता देने वाली दो पुरानी योजनाओं, "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" और "मुख्यमंत्री शगुन योजना", को मिलाकर नई "शुभ विवाह योजना" शुरू करने की घोषणा की है।

सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के समय बेहतर आर्थिक सहयोग मिल सके और अलग-अलग योजनाओं की जगह एक ही योजना के माध्यम से सहायता आसानी से उपलब्ध हो।

इस योजना के तहत पात्र परिवारों की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियों तथा महिलाओं को विवाह के समय ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ विशेष रूप से बीपीएल परिवारों, विधवा महिलाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथ बालिकाओं और अन्य जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा।

सरकार का मानना है कि कई गरीब परिवार आर्थिक तंगी के कारण बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक नहीं कर पाते। ऐसे में यह योजना विवाह के खर्च का बोझ कम करने और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने में मदद करेगी।

दो अलग-अलग योजनाओं को एक साथ लाने से आवेदन प्रक्रिया भी आसान होने की उम्मीद है। इससे लोगों को कम भ्रम होगा और सहायता राशि समय पर मिल सकेगी।

शुभ विवाह योजना के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए कई अन्य योजनाएं भी चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करना है।

इन्हीं योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना और हिमाचल प्रदेश छात्रा स्कूटी योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और जरूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

योजना के लाभ

  • पात्र लाभार्थियों को विवाह के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी।
  • गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी के खर्च में राहत मिलेगी।
  • विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बालिकाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का सम्मानपूर्वक विवाह सुनिश्चित करना है।
  • विवाह हिमाचल प्रदेश से बाहर होने पर भी पात्रता अनुसार सहायता मिल सकती है।

पात्रताएँ

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • विवाह के समय लड़की की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार बीपीएल श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाएं एवं अनाथ बालिकाएं भी आवेदन कर सकती हैं।
  • परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं की बेटियां भी पात्र होंगी।
  • ऐसे लाभार्थी जो पहले से किसी अन्य सरकारी विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • दूल्हा एवं दुल्हन का आयु प्रमाण पत्र
  • हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र
  • बीपीएल प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • विवाह प्रमाण पत्र या विवाह तिथि का प्रमाण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और शगुन योजना को मिलाकर नई योजना बनाई गई है।
  • एक ही योजना के माध्यम से सभी पात्र वर्गों को सहायता देने का प्रयास किया गया है।
  • आवेदन प्रक्रिया को आसान और सरल बनाने पर जोर दिया गया है।
  • गरीब परिवारों पर विवाह के समय होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना योजना का मुख्य उद्देश्य है।
  • ऑनलाइन आवेदन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

पुरानी और नई योजनाओं में अंतर

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
शगुन योजना
शुभ विवाह योजना
गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को सहायता .
बीपीएल परिवारों की बेटियों को सहायता.
दोनों योजनाओं को मिलाकर नई योजना
₹40,000 तक की सहायता
₹31,000 तक की सहायता
₹51,000 सहायता राशि
विधवा, अनाथ एवं निराश्रित महिलाओं को लाभ.
मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों पर केंद्रित.
सभी पात्र वर्गों को शामिल करने का प्रयास
विवाह के समय आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना
गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु योजना
गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों और महिलाओं का सम्मानपूर्वक विवाह सुनिश्चित करने तथा विवाह खर्च का बोझ कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई नई योजना

आवेदन प्रक्रिया

फिलहाल हिमाचल प्रदेश सरकार ने योजना की विस्तृत आवेदन प्रक्रिया जारी नहीं की है। लेकिन संभावना है कि आवेदन प्रक्रिया पहले से चल रही योजनाओं की तरह ही होगी।

संभावित आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:

  • सबसे पहले आवेदक को हिमाचल प्रदेश e-District पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से सत्यापन करना पड़ सकता है।
  • लॉगिन करने के बाद विवाह सहायता योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन जमा करने के बाद रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखनी होगी।
  • आवेदन की जांच पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

जरूरत पड़ने पर ऑफलाइन आवेदन संबंधित विभागीय कार्यालयों में भी स्वीकार किए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी

  • योजना की अंतिम गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की जानी बाकी है।
  • आवेदन शुरू होने की आधिकारिक घोषणा के बाद ही पोर्टल पर फॉर्म उपलब्ध होंगे।
  • योजना से जुड़ी जानकारी के लिए HIMSeva पोर्टल या संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क विवरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और लड़कियों को शादी के लिए ₹51,000 की सहायता देती है।
 

बीपीएल परिवार, विधवा, अनाथ, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं।
 

लाभार्थी को ₹51,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
 

हाँ, आवेदक का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
 

आवेदन HIMSeva पोर्टल या संबंधित विभाग के माध्यम से किया जा सकता है।
 

आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विवाह प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र आदि जरूरी हो सकते हैं।
 

हाँ, पात्र तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
 

स्वीकृति के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

शुभ बिवाह योजना

आपका नाम
Kuldeep Singh
टिप्पणी

सर,
शुभ बिवाह योजना कब से लागू की गई, और इसे बिवाह से कितने दिन पहले आवेदन किया जा सकता है।

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